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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2014

Published 02 January 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-01-02.15
Languages
English, Hindi
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सं0 22/नि0सि0(वीर0)-07-05/2010/1454—श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (आई0डी0-3590), पूर्वी तटबंध अवर प्रमण्डल, भपटियाही, सुपौल के विरूद्व उनके पदस्थापन अवधि में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर परिक्षेत्राधीन पूर्वी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के अन्तर्गत भपटियाही निरीक्षण भवन के निर्माण के दौरान छज्जा गिरने की धटना की जॅाच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। जॅाच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में कतिपय आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय पत्र सं0-1223 दिनांक 31.10.12 से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि समर्पित जबाव तथ्य से परे है। मुख्य अभियन्ता, वीरपुर के पत्रांक 195 दिनांक 26.7.10 के अनुसार छज्जा के गिरे हुए भाग का रूपांकण नहीं किया गया था। वैसी स्थिति में छज्जा के गिरे हुए भाग का निर्माण ही नहीं कराना चाहिए था। निर्माण कराना आवश्यक था तो रूपांकण का प्रावधान कर अनुमोदित कराने के बाद ही कार्य कराना चाहिए था जो कि आपके द्वारा नहीं किया गया। छज्जा दिनांक 26.2.10 को गिरा लेकिन उसका मलवा जॅाच हेतु सुरक्षित नहीं रखा गया और न ही इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गयी बल्कि कार्य करवाकर अपने लापरवाही को ढ़कने का प्रयास किया गया जो आपके द्वारा स्वीकार किया गया है। आपका मुख्यालय भपटियाही में ही होने के बावजूद आपके द्वारा कार्य केकार्यान्वयन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री कुमार द्वारा आरोप सं0-2 के संबंध में अंकित किया गया है कि मॅा के तबीयत खराब होने के कारण कार्यपालक अभियन्ता को सूचित कर देखरेख 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014 हेतु चला गया, परन्तु कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण 01 कैम्प, भपटियाही, दिनांक 4.4.10 में अंकित किये है कि श्री कुमार, सहायक अभियन्ता दिनांक 2.4.10 से ही बिना सूचित किये मुख्यालय से बाहर चले गये थे। इस तरह अनुपस्थित रहने के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण मान्य योग्य नहीं पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सुमन कुमार, सहायक अभियन्ता को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः-

1. ''असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्वि पर रोक''।

उक्त निर्णय श्री सुमन कुमार, सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन पासवान, सरकार के अवर सचिव।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 15-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-01-02.15/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-01-02.15.