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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2014

Published 02 January 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-01-02.16
Languages
English, Hindi
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सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-12/2006/1465—श्री संजीव दत्त, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्‌फरपुर के विरूद्व उनके पदस्थापन अवधि में तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्‌फरपुर के अन्तर्गत मुख्य नहर वि0 दू0-722.00 बायॅा पर दिनांक 22.9.11 को नहर बॅाध टूटान के लिए जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-1497 दिनांक 5.12.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0-03 दिनांक 4.1.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर विभागीय पत्र सं0-523 दिनांक 06.5.13 से आपसे कारण पृच्छा की गयीः-

तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्‌फरपुर के सम्पोषण मद में 16 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त था एवं उक्त आवंटन के विरूद्व मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में नहर के मौसमी मजदुर हेतु रू0-1.97 लाख की स्वीकृति दी गयी थी। यदि असामाजिक तत्वों द्वारा नहर बॅाध को काटने की सूचना स-समय कार्यरत मौसमी मजदूरो द्वारा दी जाती तो नहर कटाव जैसी दुभाग्यपूर्ण स्थिति को टाला जा सकता था।उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्राप्त जबाव की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया कि आरोप अत्यन्त ही सहज एवं सामान्य प्रकृति का होने एवं सरकारी राजस्व की क्षति परिलक्षित न होने के कारण 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014 इन्हें आरोप मुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, निलंबन अवधि में भुगतान की गयी राशि का समायोजन करते हुए वेतनादि मद में देय शेष राशि का भुगतान करने एवं निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ मानने का निर्णय भी सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री संजीव दत्त, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता निलंबित को आरोप से मुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि में भुगतान की गयी राशि का समायोजन कर वेतनादि मद में देय शेष राशि का भुगतान करते हुए निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ मानी जायेगी।

उक्त आदेश श्री संजीव दत्त, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 16-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-01-02.16/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-01-02.16.