(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 17171717) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 2222 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2014201420142014 जल संसाधन विभाग -------- vf/klwpuk 10 fnlEcj 2013 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014 उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-7978/07 दायर किया गया जिसमें दिनांक 14.2.12 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-188 दिनांक 7.3.07 के द्वारा निर्गत दण्डादेश निरस्त कर मामले को जॅाच पदाधिकारी( Enquiry officer ) को इस आदेश के साथ लौटाया गया कि वे संतुष्ट हो ले कि वित्त विभाग का उक्त परिपत्र 7677 बी0 (9) दिनांक 31.10.2000 मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर के कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2000-01 में प्राप्त कराया गया है अथवा नहीं। उक्त पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में श्री चौधरी को संसूचित दण्डादेश ''पेंशन की राशि से बीस (20) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक के लिए'' से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0-188 दिनांक 7.3.07 को विभागीय अधिसूचना सं0-1370 दिनांक 12.12.12 द्वारा इस शर्त के साथ निरस्त किया गया कि न्यायादेश के आलोक में जॅाच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से यह आदेश प्रभावित होगा। उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को जॅाच पदाधिकारी नियुक्त कर मामले की जॅाच करायी गयी। जॅाच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि वित्त विभाग का उक्त परिपत्र श्री चौधरी को वित्तीय वर्ष 2000-01 में ही प्राप्त था। अतः उनके विरूद्व अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने तथा अधीनस्थों पर नियंत्रण के अभाव का आरोप पूर्णतः प्रमाणित है। अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लेते हुए श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः- 1. पेंशन से बीस (20) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए। सरकार का उक्त निर्णय श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नागेश्वर प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 17-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in