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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2014

Published 02 January 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-01-02.18
Languages
English, Hindi
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(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) निमयावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः- ''वाद संख्या सी0 डब्लू0 जे0 सी0-906/10 श्री बिन्देश्वर यादव कंस्ट्रशन प्रा0 लि0, ग्राम-हरिराहा जिला- मधुबनी बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में कोशी नहर प्रमण्डल, खुटौना के निविदा सं0-01/2009-10 के ग्रुप सं0-3 की निविदा में बरती गयी अनियमितता की जॅाच मंत्रिमंडल निगरानी (त0 प0 को0), पटना द्वारा की गयी। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी जिसमें प्रथम दृष्टया नव निर्माण बिहार कंस्ट्रशन प्रा0 लि0, एकम्मा बसानया जिला मधुबनी के वित्तीय बीड से संबंधित लिफाफों में छेड़छाड़ के आरोप को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। जबकि पूर्व में विभाग में प्राप्त उक्त परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दु की जॅाच हेतु अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अधीक्षण अभियन्ता (मो0) अंचल, पटना एवं आपके द्वारा दिनांक 22.12.09 को की गयी एवं जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में मात्र द्वितीयक लिफाफे में अंकित दुर के सही पाये जाने का उल्लेख किया गया है जो कि परिवाद के मूल विन्दु से हटकर है। जो आपके कर्तव्य के प्रति लापवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। जिसके लिए आप दोषी पाये गये। '' श्री बसाक के सेवानिवृति (दिनांक 31.01.11) के उपरान्त उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना सं0-1142 दिनांक 16.10.12 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय जॅाच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं जॅाच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1234 दिनांक 01.11.12 द्वारा श्री गणेश लाल 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014 बसाक, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री बसाक द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया जिसके मुख्य विन्दु निम्नवत्‌ हैः- 1. श्री नवल किशोर, सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लिफाफे से छेड़छाड़ के संदर्भ में इन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी थी। अतः उनके पत्रांक 1912 दिनाक 22.12.09 में निहित निदेश के अनुपालन में मान्य प्रक्रिया के तहत जॅाच किया गया जिससे अधीक्षण अभियन्ता (मो0) भी सहमत थे। 2. श्री पे्रम प्रकाश सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता द्वारा सम्पादित गोपनीय जॅाच के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। 3. संवेदक द्वारा लिफाफे में छेड़छाड़ की सूचना मौखिक अथवा लिखित रूप में इन्हें नहीं दी गयी थी। आपति की स्थिति में संवेदकों द्वारा संतोषप्रद अंकित कर हस्ताक्षर नहीं किया जाता। 4. निविदा से छेड़छाड़ की सूचना इन्हें सर्वप्रथम विभागीय पत्रांक 670 दिनांक 29.4.10 द्वारा मिली जबकि निविदा का निष्पादन लगभग पॅाच महीने पहले ही हो चुका था। 5. लिफाफे के साथ छेड़छाड़ किसके द्वारा की गयी, के संदर्भ में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया किः- (1) आरोपित पदाधिकारी के कार्यालय में जब निविदा दस्तावेज प्राप्त किये गये तो उस समय तक लिफाफे में छेड़छाड़ की आश्ांका नहीं बनती है क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके कार्यालय द्वारा आपति दर्ज की जाती तथा ऐसे लिफाफों को लेने से इनकार कर दिया जाता किन्तु ऐसा नहीं हुआ। (2) इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि निविदा से संबंधित अभिलेख दिनांक 21.11.09 से 27.11.09 तक इनके ही कार्यालय में था। (3) इनके इस प्रतिवेदन को मान्य नहीं किया जा सकता है कि निविदा दस्तावेज से छेड़़छाड़ से संबंधित जानकारी इन्हें सर्वप्रथम विभागीय पत्रांक 670 दिनांक 29.4.10 द्वारा प्राप्त हुई क्योंकि दिनांक 9.12.09 को दरभंगा में ही निविदा से संबंधित सभी अभिलेखों की जॅाच श्री पे्रम प्रकाश सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (मो0) द्वारा सम्पादित की गयी थी। (4) आरोपित पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी कि वे लिफाफों को भली भॅाति देखकर खोलते एवं दर के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई निर्णय लेते। (5) आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त प्रमाणित आरोपों के विरूद्व द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे इनके विरूद्व सम्पुष्ट आरोप को प्रमाणित न माना जाय। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री बसाक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्व कार्यालय में प्राप्त निविदा दस्तावेज के वित्तीय बिड के साथ छेड़छाड़ को रोक पाने में विफेल होने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री गणेश लाल बसाक, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः-

1. पॅाच प्रतिशत (05 प्रतिशत) पेंशन पर सदा के लिए रोक। सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री गणेश लाल बसाक, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नागेश्वर प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 18-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-01-02.18/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-01-02.18.