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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2014

Published 02 January 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-01-02.19
Languages
English, Hindi
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सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-12/2006/1503—श्री विद्‌यानन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0-1, मुजप्‌फरपुर के विरूद्व उनके पदस्थापन अवधि में जैतपुर शाखा नहर के वि0 दू0-14.00 पर दिनांक 23.9.11 को नहर के बायॅा तटबंध में 15'0'' चौड़ाई में हुए टुटान के लिए आपको जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-1496 दिनांक 5.12.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञाप सं0-02 दिनांक 4.1.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर विभागीय पत्र सं0-524 दिनांक 06.5.13 से इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः-

1. इनके द्वारा तर्क दिया गया है कि टूटान की सूचना उन्हें दिनांक 21.9.11 को 1.40 बजे कनीय अभियन्ता से दूरभाष पर प्राप्त हुई। जबकि कनीय अभियन्ता द्वारा दूरभाष पर इनसे सम्पर्क स्थापित कर लिया गया तो उनके इस बयान को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता कि सुदूर क्षेत्र में होने के कारण अथक प्रयास के बावजूद इनके द्वारा उच्चाधिकारियों से मोबाईल पर सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका।

2. नहर में रूपांकित जलश्राव 480 घनसेक के विरूद्व प्रवाहित जलश्राव 163 घनसेक मात्र में ही नहर टूट गया। प्रभारी, अभियन्ताओं द्वारा यदि निश्चित अन्तराल पर नहर बांध का भ्रमण किया जाता तो पाईपिंग के कारण नहर बांध के टूटान को रोका जा सकता था।उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्राप्त जबाव की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया कि आरोप अत्यन्त ही सहज एवं सामान्य प्रकृति का होने एवं सरकारी राजस्व की क्षति परिलक्षित न होने के कारण उन्हें आरोप मुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, निलंबन अवधि में भुगतान की गयी राशि का समायोजन करते हुए वेतनादि मद में देय शेष राशि का भुगतान करने एवं निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ मानने का निर्णय भी सरकार द्वारा लिया गया है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014 अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री विद्‌यानन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता, निलंबित को आरोप से मुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि में भुगतान की गयी राशि का समायोजन कर वेतनादि मद में देय शेष राशि का भुगतान करते हुए निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ मानी जायेगी। उक्त आदेश श्री प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 19-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-01-02.19/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-01-02.19.