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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
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17 fnlEcj 2013
सं0 22/नि0सि0(भाग0)-09-05/2007/1548—श्री सतीश कुमार वर्मा, (आई0 डी0 -3651) तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, दरखा, शि0-पकड़ीवरावॅा द्वारा इनके उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान बरती गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय उड़नदस्ता के पत्रांक 21 दिनांक 16.5.07 द्वारा प्रतिवेदित जॅाच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित आरोपों के लिए विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र-''क'' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 341 दिनांक 23.2.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः-
i. सिंचाई प्रमण्डल, दरखा, शि0-पकड़ीवरावॅा के अन्तर्गत अपर किउल मुख्य नहर के चेन सं0-488 से 510 के बीच तटबंध सुदृढ़ीकरण का कार्य नहर के फीलिंग जोन में प्रावधानित औसत 3 फीट की उचाई में भराई के विरूद्व इनके द्वारा औसत 2 फीट 9 ईंच मिट्टी भराई का कार्य किया गया जिसके लिए ये दोषी पाये गये है।
ii . सिंचाई प्रमण्डल, दरखा, शि0-पकड़ीवरावॅा के अन्तग्रत अपर किउल मुख्य नहर के चेन सं0-490 से 505 के बीच कराये गये बोल्डर पीचिंग कार्य में प्राक्कलन में अन्तर्निहित प्रावधान के अनुसार फिल्टर की मोटाई 6 ईंच और औसत बोल्डर की मोटाई 2 फीट किया जाना था किन्तु इनके द्वारा उक्त के विरूद्व क्रमशः 4 ईंच एवं 1 फीट 9 ईंच ही किया गया अर्थात फिल्टर और बेाल्डर की मोटाई में 2 ईंच से 3 ईंच की कमी पायी गयी जिसके लिए ये प्रथम 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014 2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 83 दिनांक 19.1.11 द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किया गया एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जॅाच प्रतिवेदन में निष्कर्ष के तौर पर श्री सतीश कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता के विरूद्व उपर्युक्त दोनों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण दोनों आरोपों से विमुक्त करने की अनुशंसा किया गया है।
3. फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा एवं निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री सतीश कुमार वर्मा, (आई0 डी0 -3651) सहायक अभियन्ता को आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।
उक्त निर्णय श्री सतीश कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 22-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in