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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2014

Published 02 January 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-01-02.31
Languages
English, Hindi

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सं0 5नि0गो0वि0 (1)08/12- 296 नि0गो0—जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को अपने पत्राांक 885 दिनांक 27.06.07 द्वारा सूचित किया गया था कि डा0 अरूप कुमार सरकार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, ससवहना (शेखपुरा) माह सितम्बर 2006 से बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित हैं। डा0 सरकार को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा (पत्राांक 1487 दिनांक 26.12.06 एवं पत्राांक 1409 दिनांक 11.10.07) आदेश भी दिया गया। फिर भी डा0 सरकार अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए। तदोपरान्त दिनांक 22.

11.08 को दैनिक समाचार पत्रा ('vkt^ एवं 'izHkkr [kcj') के माध्यम से इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में सूचना प्रकाशन के 10 दिनों के अन्दर वे अपना स्पष्ट प्रमाणिक उत्तर विभाग को उपलब्ध करावें कि इस अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए क्यों नहीं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाय। इसके बावजूद डा0 सरकार द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और न ही वे अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हुए । इस प्रकार बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य से लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014 के आरोप के लिए डा0 सरकार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 33 नि0गो0 दिनांक 19.02.09 से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, पटना के प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 04.

08.2010 से बिना सूचना के पुनः अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण डा0 सरकार के विरूद्ध एक पूरक आरोप पत्रा गठित किया गया तथा आदेश ज्ञापांक 461 नि0गो0 दिनांक 27.12.2010 से उन्हें निलंबित किया गया ।

विभागीय कार्यवाही में समर्पित जॉंच प्रतिवेदन में जॉंच पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि सितम्बर 2006 से अनाधिकृत अवकाश पर चले जाने के बाद उच्चाधिकारी के निदेश के बावजूद डा0 सरकार अपने पदस्थापन स्थान से आरोप पत्रा में वर्णित अवधि तक अनुपस्थित रहे। उन्होने अपने स्पष्टीकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे स्पष्ट हो सके कि वे अपने अवकाश अवधि विस्तार हेतु आवेदन दिया था। उनके स्पष्टीकरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा अपने पक्ष में मनगढ़ंत बाते कही गई है जो साक्ष्य रहित है एवं तर्क से परे है । इस प्रकार जॉंच पदाधिकारी ने अपने जॉंच प्रतिवेदन में डा0 सरकार के विरूद्ध लाये गये आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया है ।

विभाग द्वारा इस प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्राांक 248 नि0गो0 दिनांक 14.06.2011 द्वारा डा0 सरकार से द्वितीय कारण पृच्छा की मॉंग की गयी। परन्तु वह पत्रा बिना हस्तगत हुए डाक विभाग द्वारा लौटा दिया गया। तत्पश्चात्‌ दिनांक 29.02.12 को 'izHkkr [kcj^ दैनिक समाचार पत्रा में दी गयी सूचना के आलोक में डा0 सरकार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग को समर्पित किया गया । जिसकी समीक्षा उनके विरूद्ध गठित आरोप एवं जॉंच प्रतिवेदन के आलोक में की गयी। समीक्षा के क्रम में निलंबन अवधि में निर्धारित मुुख्यालय क्षेत्राीय पशुपालन कार्यालय, भागलपुर में डा0 सरकार के कर्त्तव्य पर उपस्थति की सूचना प्राप्त की गयी। उनके नियंत्राी पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि डा0 सरकार की उपस्थिति नियमित नहीं है। इस प्रकार समीक्षोपरान्त डा0 सरकार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्राी का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

डा0 सरकार के विरूद्ध प्रस्तावित सेवा बर्खास्तगी के अनुशासनिक दण्ड के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की अपेक्षा की गयी। जिसमें आयोग द्वारा विभागीय दण्ड को अनुपातिक न मानते हुए दण्ड के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त किया गया है।

डा0 सरकार के विरूद्ध प्रस्तावित सेवा बर्खास्तगी के अनुशासनिक दण्ड के प्रस्ताव पर बिहार लोेक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य का विभाग द्वारा पुनः समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त पाया गया कि उच्चाधिकारी के आदेश के बावजूद डा0 अरूप कुमार सरकार वर्ष 2006 से अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। इस हेतु उनके द्वारा न कोई अनुमति ली गयी और न ही कोई कारण प्रेषित की गयी। स्मारित करने, निदेशित करने, अखबारों में सूचना के बावजूद भी डा0 सरकार पर कोई 3

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014

असर नहीं पड़ा और वे वर्षों तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। डा0 सरकार का यह व्यवहार अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। अतः उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श/ मंतव्य से सरकार द्वारा असहमति व्यक्त किया गया। इसलिए प्रमाणित पाये गये उपर्युक्त आरोप के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत सांगोपांग विचार करते हुए राज्य सरकार ने डा0 अरूप कुमार सरकार, (निलंबित) तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, ससवहना (शेखपुरा), पशुपालन सेवा वर्ग-2, जिनका जन्म तिथि 20.10.1956, सेवा में प्रथम नियुक्ति को तिथि 02.05.1979, सेवा निवृति को तिथि 31.10.2016 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (Xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है । अतः

1- डा0 अरूप कुमार सरकार, (निलंबित) तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, ससवहना (शेखपुरा), को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है। इस आदेश के निर्गमनोपरान्त इनका विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2- सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 4823/2013 में दिनांक 18.03.2013 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायनिर्णय के तहत डा0 सरकार के निलंबन अवधि के जीवन निर्वाह भत्ता (निलंबन तिथि 27.12.2010 से बर्खास्तगी आदेश के निर्गमन तिथि तक) का भुगतान उनके द्वारा विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में तब तक नहीं की जायेगी जब तक विशेष सचिव इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि डा0 सरकार निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहे हैं।

vkns'k : - आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रतियॉं सभी संबंधित पदाधिकारियों/ प्राधिकार को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र नारायण महतो,

सरकार के अवर सचिव।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 31-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-01-02.31/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-01-02.31.