(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 8888) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 2222 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2014201420142014 जल संसाधन विभाग
--------
vf/klwpuk
23 vDrwcj 2013
सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-12/2006/1302—श्री अवधेश कमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0 1, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध जैतपुर शाखा नहर के वि0दू0 14.00 पर दिनांक 23.9.11 को नहर के बायॅा तटबंध में 15'0'' चौड़ाई में हुए टुटान के लिए आपको जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 1495 दिनांक 5.12.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापं सं0 01 दिनांक 4.1.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए निम्नांकित बिन्दूओं पर विभाीय पत्र सं0 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014 2. नहर में रूपांकित जलश्राव 480 धनसेक के विरूद्व प्रवाहित जलश्राव 163 धनसेक मात्र में ही नहर टूट गया। प्रभारी, अभियन्ताओं द्वारा यदि निश्चित अन्तराल पर नहर बांध का भ्रमण किया जाता तो पाईपिंग के कारण नहर बांध के टूटान को रोका जा सकता था।
उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्राप्त जबाव की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया गया कि नहरों के रख-रखाव की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियन्ता की होती है। नहर का टुटान पाईपिंग के चलते हुआ।
उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है साथ ही निलंबन अवधि के विनियमन के बिन्दू पर अलग से कारण पृच्छा करने का निर्णय भी लिया गयाः-
1. निन्दन, वर्ष 2011-12
2. दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
उक्त निर्णय श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।