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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2014

Published 02 January 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-01-02.8
Languages
English, Hindi
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सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-12/2006/1302—श्री अवधेश कमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0 1, मुजफ्‌फरपुर के विरूद्ध जैतपुर शाखा नहर के वि0दू0 14.00 पर दिनांक 23.9.11 को नहर के बायॅा तटबंध में 15'0'' चौड़ाई में हुए टुटान के लिए आपको जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 1495 दिनांक 5.12.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापं सं0 01 दिनांक 4.1.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए निम्नांकित बिन्दूओं पर विभाीय पत्र सं0504 दिनांक 30.4.13 से इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः- 1. इनके द्वारा तर्क दिया गया है कि टूटान की सूचना उन्हें दिनांक 21.9.11 को 1.40 बजे कनीय अभियन्ता से दूरभाष प्राप्त हुई। जब कनीय अभियन्ता द्वारा दूरभाष पर इनसे सम्पर्क स्थापित कर लिया गया तो उनके इस बयान को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता कि सुदर क्षेत्र में होने के कारण अथक प्रयास के बावजूद इनके द्वारा उच्चाधिकारियों से मोबाईल पर सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:15) 2014 2. नहर में रूपांकित जलश्राव 480 धनसेक के विरूद्व प्रवाहित जलश्राव 163 धनसेक मात्र में ही नहर टूट गया। प्रभारी, अभियन्ताओं द्वारा यदि निश्चित अन्तराल पर नहर बांध का भ्रमण किया जाता तो पाईपिंग के कारण नहर बांध के टूटान को रोका जा सकता था।

उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्राप्त जबाव की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया गया कि नहरों के रख-रखाव की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियन्ता की होती है। नहर का टुटान पाईपिंग के चलते हुआ।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है साथ ही निलंबन अवधि के विनियमन के बिन्दू पर अलग से कारण पृच्छा करने का निर्णय भी लिया गयाः-

1. निन्दन, वर्ष 2011-12

2. दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नागेश्वर प्रसाद, सरकार के अवर सचिव। ————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 8-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-01-02.8/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-01-02.8.