िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।
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भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आOद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 7-8 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजट@ के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इ`याOद। ---
पूरक
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पूरक-क 9-112 (cid:18)बहार गजट, 8 जनवर(cid:15) 2014
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) औरछु 6ट(cid:15) औरछु 6ट(cid:15) औरछु 6ट(cid:15) और अ9यअ9यअ9यअ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
निर्वाचन विभाग
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अधिसूचनाएं
26 दिसम्बर 2013
सं॰ ई2-02-59/2013-59595959—बिहार लोक सेवा आयोग के 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 7ए/सं0प्र0प0-01-07/2009-145 लो0से0आ0 दिनांक 04.09.2013 द्वारा की गई अनुषंसा के आलोक में निम्नलिखित अनुषंसित अभ्यर्थियों को बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान् `9300-34800 PB 2, ग्रेड पे `4800 (चार वर्शो की सेवा (संपुश्टि सहित) के उपरान्त `15600-39100 ग्रेड पे- `5400) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के रूप में पदभार ग्रहण की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 8 (आठ) में अंकित पदस्थापन कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | नामनामनामनाम | पिता का नाम | स्थायी पता | मेधा मेधा मेधा मेधा क्रमक्रमक्रमक्रम | आरक्षण कोटि | जन्म तिथि | पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन कार्यालय कार्यालय कार्यालय कार्यालय का नाम | फोटो | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | श्री संतोष कुमार | स्व0 बिंदेश्वर सिंह | श्री रघुवीर सिंह (शिक्षक) ग ाम- पवना (पूरब), ्र पो0-पवना, भाया- आरा, जिला-भोजपुर, पिन-802201, बिहार, | 291 | सामान्य | 26/02/ 1977 | अनुमंडल कार्यालय, बिरौल (दरभंगा) | ||
| 2 | मो0 गुलफाम आज़म | मो0 अशलम | मोहल्ला छज्जू, तालाब पर, बिहारशरीफ, नालंदा, पिन-803101 | 586 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 01/04/ 1983 | अनुमंडल कार्यालय, बारसोई (कटिहार) | ||
| 3 | मो0 अबुल बरकात | मो0 शोऐब | मो0 शोऐब/ग्राम-आलम चक पो0़थाना-मनसूर चक जिला-बेगूसराय (बिहार) पिन-851128 | 618 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 02/02/ 1975 | अनुमंडल कार्यालय, कहलगाँव (भागलपुर) | ||
| 4 | श्री एखलाक अंसारी | सहाबुद्दीन अंसारी | श्री सहाबुद्दीन अंसारी/ग्राम-तेन्दुआ, पो0-धनपोखर, जिला-कैमूर, पिन-821108, बिहार। | 801 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 12/02/ 1984 | अनुमंडल कार्यालय, हथुआ (गोपालगंज) | ||
| 5 | श्री संतोष कुमार सिंह | श्री राज नारायण सिंह | ग ाम+पो0-काँट, ्र थाना-ब्रह्मपुर, पिन-802112, बक्सर, बिहार। | 1505 | सामान्य (विकलांग) | 02/07/ 1978 | अनुमंडल कार्यालय, निर्मली (सुपौल) | ||
| क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | नामनामनामनाम | पिता का नाम | स्थायी पता | मेधा मेधा मेधा मेधा क्रमक्रमक्रमक्रम | आरक्षण कोटि | जन्म तिथि | पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन कार्यालय कार्यालय कार्यालय कार्यालय का नाम | फोटो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | श्री मनोज कुमार | श्री काशी दास | श्री काशीदास, ग ाम-कौशलपुर, ्र पो0-डेली थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, पिन-803110 | 1667 | अनु॰ जा॰ | 05/02/ 1983 | अनुमंडल कार्यालय, उदाकिषनगं ज (मधेपुरा) |
प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत ही करेंगे।
3. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा द्वारा अनुषंसित मेधा क्रमानुसार होगी। 4. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के एक माह के अंदर नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को दो प्रतियों में प्रभार प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त निष्चित रूप से भेजना सुनिष्चित करेंगे।
5. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि इनसे संबंधित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्र का सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार का दोश या फर्जी पाये जाने पर इनकी नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। 6. इन्हें प्रभार ग्रहण की तिथि से वेतन आदि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। प्रथम नियुक्ति होने के कारण प्रभार ग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अजय नायक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव।
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26 दिसम्बर 2013
सं॰ ई2-02-59/2013- 60606060—बिहार लोक सेवा आयोग के 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 7ए/सं0प्र0प0-01-07/2009-145 लो0से0आ0 दिनांक 04.09.2013 द्वारा की गई अनुषंसा के आलोक में निम्नलिखित अनुषंसित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत सभी स्थानों से प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा समर्पित अन्डरटेकिंग के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान् `9300-34800 PB 2, ग्रेड पे `4800(चार वर्शो की सेवा (संपुश्टि सहित) के उपरान्त `15600-39100 ग्रेड पे- `5400) में तद्र्थ/औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के रूप में पदभार ग्रहण की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 8 (आठ) में अंकित पदस्थापन कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है-
| क्रम क्रम क्रम क्रम सं॰सं॰सं॰सं॰ | नामनामनामनाम | पिता का पिता का पिता का पिता का नामनामनामनाम | स्थायी पता | मेधा मेधा मेधा मेधा क्रमक्रमक्रमक्रम | आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण कोटिकोटिकोटिकोटि | जन्म तिथि | पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन कार्यालय का नाम कार्या कार्या कार्या लय का नाम | फोटो | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | श्री कपिल शर्मा | श्री राजेश कुमार शर्मा | एस 51, एल0 डी0 ए0 कॉलोनी,ऐशबाग, लखनउ (उ0प्र0) पिन- 226004. | 244 | सामान्य | 08/07/ 1986 | अनुमंडल कार्यालय, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण) | |||||
| 2 | श्री अनिल कुमार | श्री अर्जुन प्रसाद | ग ्र ाम+पो0- कोसुत थाना-धनरूआ, अनुमंडल- मसौढ़ी, पिन-804452, जिला-पटना, बिहार। | 256 | सामान्य | 12/08/ 1979 | अनुमंडल कार्यालय, मढ़ौरा (सारण) | |||||
| 3 | श्री राजू कुमार | श्री परमानन्द प्रसाद नारायण साही | श्री राजू कुमार S/O- श्री परमानन्द प्रसाद नारायण साही, ग ाम+पो0- घोंगसा, ्र थाना-हलसी, बिहार। | 288 | सामान्य | 08/01/ 1982 | अनुमंंडल कार्यालय, जगदीषपुर (भोजपुर) | |||||
| क्रम क्रम क्रम क्रम सं॰सं॰सं॰सं॰ | नामनामनामनाम | पिता का पिता का पिता का पिता का नामनामनामनाम | स्थायी पता | मेधा मेधा मेधा मेधा क्रमक्रमक्रमक्रम | आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण कोटिकोटिकोटिकोटि | जन्म तिथि | पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन कार्यालय का नाम कार्या कार्या कार्या लय का नाम | फोटो | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 4 | श्री कुमुद रंजन | श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह | श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह/ ग ाम-कुसाहिन, ्र थाना-मोतिपुर, पो0-महम्मदपुर, बलमी, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-843111 बिहार | 293 | सामान्य | 15/08/ 1982 | अनुमंडल कार्यालय, जयनगर (मधुबनी) | ||||
| 5 | श्री विशाल कुमार | श्री रजनी कांत सिन्हा | प्लॉट नं0-09, रामनगरी, सेक्टर-02, आशियाना नगर, पटना-25 | 298 | सामान्य | 30/12/ 1974 | अनुमंडल कार्यालय, झंझारपु र (मधुबनी) | ||||
| 6 | श्री अनिल कुमार पटेल | श्री तेजवली पटेल | चीतसेनपुर, ग्राम- हटरा रोड, वाराणसी, पिन-221313, उत्तर प्रदेश। | 309 | सामान्य | 15/08/ 1982 | अनुमंडल कार्यालय, बगहा (पष्चिम चम्पारण) | ||||
| 7 | श्री विवेक कुमार | श्री अरविन्द कुमार दास | कायस्थ टोला, पो0-थानाविहपुर, भागलपुर, पिन-853201, बिहार। | 341 | सामान्य | 08/07/ 1987 | अनुमंडल कार्यालय, रोसड़ा (समस्तीपुर) | ||||
| 8 | श्री प्रेम प्रकाष | श्री श्रीपति सहाय | श्री श्रीपति सहाय/रूक्मिणी निवास, न्यू एरिया जक्कनपुर, भरत लाल टेन्ट के पास, पटना, पिन-800001, बिहार। | 350 | सामान्य | 16/08/ 1977 | अनुमंडल कार्यालय, पुपरी (सीतामढ़ी) | ||||
| 9 | श्री विरेन्द्र कुमार | श्री रामशरण प्रसाद | श्री रामशरण प्रसाद/ग्राम+पो0- मालती, भाया-अस्थावाँ , नालंदा, पिन-803107, बिहार | 372 | पिछड़ा वर्ग | 01/03/ 1980 | अनुमंडल कार्यालय, धमदाहा (पूर्णियाँ) | ||||
| 10 | मो0 जमाल मुस्तफा | मो0 मुस्तफा अहमद | मो0 मुस्तफा अहमद, मुहल्ला-सोहडीह पो0-सोहसराय, नालंदा, पिन-803118 | 741 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 01/07/ 1975 | अनुमंडल कार्यालय, डिहरी (रोहतास) | ||||
| 11 | सुश्री रंजू कुमारी | स्व0 राम वरण राम | स्व0 राम वरण राम/ आलमगंज चौकी, बाग भूप सिंह लेन, पो0-गुलजारबाग, थाना-आलमगंज, जिला-पटना, पिन-800007, बिहार। | 1415 | अनु॰ जा॰ | 20/05/ 1980 | अनुमंडल कार्यालय, मजफ्फरपुर (पूर्वी) |
| क्रम क्रम क्रम क्रम सं॰सं॰सं॰सं॰ | नामनामनामनाम | पिता का पिता का पिता का पिता का नामनामनामनाम | स्थायी पता | मेधा मेधा मेधा मेधा क्रमक्रमक्रमक्रम | आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण कोटिकोटिकोटिकोटि | जन्म तिथि | पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन पदस्थापन कार्यालय का नाम कार्या कार्या कार्या लय का नाम | फोटो | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 12 | श्री विनीता कुमारी | श्री अशोक कुमार | विनीता कुमारी, पिता-श्री अशोक कुमार, मो0-मोगल बाजार गुमटी नं0-2, जिला-मुंगेर पो0-मु ग ं र, े बिहार। | 1467 | अनु॰ जा॰ | 10/03/ 1974 | अनुमंडल कार्यालय, महुआ (वैषाली) | ||||
| 13 | श्री यषलोक रंजन | श्री गुलाब साफी | ग ाम+पो0-पंडौल (धोबी ्र टोला), मधुबनी, पिन-847234 | 1562 | अनु॰ जा॰ | 02/01/ 1982 | अनुमंडल कार्यालय, बखरी (बेगूसराय) |
2. तदर्थ/औपबंधिक रूप से नियुक्त परीक्ष्यमान अवर निर्वाचन पदाधिकारी का सभी संबंधित स्थानों से चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अस्थायी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी स्थान से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी पायी जायेगी, तो इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
3. परीक्ष्यमान अवर निर्वाचन पदाधिकारी परीक्ष्यमान अवधि में अपने दैनिक कार्यो के अतिरिक्त वित्तीय कार्यो का निश्पादन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत ही करेंगे।
4. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा द्वारा अनुषंसित मेधा क्रमानुसार होगी। 5. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के एक माह के अंदर नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को दो प्रतियों में प्रभार प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त निष्चित रूप से भेजना सुनिष्चित करेंगे।
6. इन्हें प्रभार ग्रहण की तिथि से वेतन आदि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। प्रथम नियुक्ति होने के कारण प्रभार ग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
7. क्रम संख्या- 12 पर अंकित सुश्री विनीता कुमारी, मेधा क्रमांक 1467 द्वारा अन्डरटेकिंग समर्पित नहीं किया गया है। अतः वे प्रभार ग्रहण करने के समय अपने नियंत्री पदाधिकारी के समझ इस आषय का अन्डरटेकिंग समर्पित करेंगे कि "अगर मेरे विरूद्ध चरित्र एवं पूर्ववृत्त जाँच के क्रम में संबंधित पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की जायेंगी तो मेरी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी साथ ही उक्त नियुक्ति के कारण सरकार द्वारा वेतन आदि के मद में किये गये भुगतान की वसूली मुझसे कर ली जायेेगी।" इसके अतिरिक्त अन्य आपेक्षित कागजात भी अपने नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।
8. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि इनसे संबंधित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्र का सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार का दोश या फर्जी पाये जाने पर इनकी नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अजय नायक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव।
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शिक्षा विभाग
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अधिसूचना
31 दिसम्बर 2013
सं॰ 15/एम 1-09/2012/2363—चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के वर्तमान निदेशक, डा0 भी0 मुकुन्द दास के कार्यावधि को विभागीय अधिसूचना संख्या 2607 दिनांक 28.12.2012 द्वारा 31.12.2013 तक के लिए विस्तारित किया गया था। अब उनकी सेवा दिनांक 31.12.14 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, एच0 आर0 श्रीनिवास, विशेष सचिव।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
31 दिसम्बर 2013
सं॰ 6/प्रो0-6-07/2013-4669/वा0-कर—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1800 दिनांक 09.06.2011 द्वारा बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर उपायुक्त कोटि वेतनमान् 15600-39100 ग्रेड पे 7600 से वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि वेतनमान् 37400-67000 ग्रेड पे 8700 में प्रोन्नति हेतु 05 वर्षो की कालावधि निर्धारित है।6 (cid:18)बहार गजट, 8 जनवर(cid:15) 2014 उक्त संकल्प के कंडिका 3 (v) के आलोक में बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित वाणिज्य-कर उपायुक्त कोटि के पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि 05 वर्षो में से उनके नाम के सामने कालम 5 में अंकित अवधि को क्षांत किया जाता है :-
| क्रमांक | नाम | प्रथम नियुक्ति की तिथि | सहायक आयुक्त कोटि में प्रोन्नति की तिथि | उपायुक्त कोटि में प्रोन्नति की तिथि | क्षांत की जाने की अवधि |
| 1 | श्री दीपक शरण सिन्हा | 12.01.1989 | 17.06.2004 | 25.02.2010 | 08 माह |
| 2 | श्री राजीव कुमार | 12.01.1989 | 17.06.2004 | 01.03.2010 | 08 माह |
| 3 | श्री संजय कुमार मावंडिया | 18.01.1989 | 17.06.2004 | 01.03.2010 | 08 माह |
| 4 | श्री पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय | 23.05.1989 | 17.06.2004 | 01.03.2010 | 08 माह |
| 5 | श्री उदय शंकर श्रीवास्तव | 20.01.1989 | 17.06.2004 | 12.03.2010 | 08 माह |
| 6 | श्री प्रभात किषोर शरण | 13.01.1989 | 17.06.2004 | 01.07.2010 | 08 माह |
| 7 | श्री बैधनाथ प्रसाद | 19.01.1989 | 11.05.2006 | 16.07.2010 | 02 वर्ष 06 माह |
| 8 | श्री विष्वनाथ पासवान | 12.05.1992 | 11.05.2006 | 25.02.2010 | 02 वर्ष 06 माह |
| 9 | श्री अयोध्या पासवान | 26.05.1992 | 09.04.2005 | 25.02.2010 | 01 वर्ष 06 माह |
| 10 | श्री बजरंगी प्रसाद | 14.05.1992 | 17.06.2004 | 11.12.2010 | 08 माह |
| 11 | श्री अनिल कुमार दास | 21.05.1992 | 11.05.2006 | 11.12.2010 | 02 वर्ष 06 माह |
| 12 | श्री प्रधान नरेष कुमार लाल | 20.02.1989 | 11.05.2006 | 22.02.2012 | 02 वर्ष 06 माह |
| 13 | श्री विनोद पाठक | 13.07.1989 | 11.05.2006 | 22.02.2012 | 02 वर्ष 06 माह |
| 14 | श्री अरूण कुमार मिश्र | 13.07.1990 | 11.05.2006 | 22.02.2012 | 02 वर्ष 06 माह |
| 15 | डा0 रविरंजन सहाय | 20.07.1989 | 11.05.2006 | 22.02.2012 | 02 वर्ष 06 माह |
| 16 | श्री राजेष कुमार श्रीवास्तव | 19.07.1989 | 11.05.2006 | 22.02.2012 | 02 वर्ष 06 माह |
| 17 | श्री मार्कण्डेय ओझा | 20.07.1989 | 11.05.2006 | 22.02.2012 | 02 वर्ष 06 माह |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव ।
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31 दिसम्बर 2013
सं॰ 6/अनु0-27-01/2013-4670/वा0कर—बिहार वित्त सेवा संवर्ग के श्री सुरेन्द्र प्रसाद, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जॉच चौकी, दालकोला द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम-74(बी0)(i) के तहत् दिनांक 05.01.2013 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसपर सम्यक् विचारोपरान्त इन्हें दिनांक 09.04.13 के प्रभाव से ऐच्छिक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
ÑÑÑÑ अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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ÑÑÑÑÑ पत्र सं॰-म॰/स्था॰ अरा॰ (मु॰) - 08/2013-2084 मत्स्य बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)
सेवा में, महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।
द्वारा - वित्त विभाग।
पटना, दिनांक 27 दिसम्बर 2013 विषय : श्री रितेश कुमार, सचिवालय सहायक, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को दिनांक 01.09.2005 के पूर्व लागू पुरानी पेंशन योजना के तहत रखने के प्रस्ताव में स्वीकृति अनौपचारिक रूप से परामर्शित पदान करने के संबंध में।
महाशय,
उपर्युक्त विषयक श्री रितेश कुमार, सचिवालय सहायक, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना अविभाजित बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक 1370 दिनांक 13.06.2000 के द्वारा 15.11.2000 से पूर्व दिनांक 13.06.2000 के अपराह्न में अविभाजित बिहार राज्य के गोड्डा जिला में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुये एवं राज्य विभाजन के बाद झारखण्ड राज्य में ही कार्यरत रहे। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के क्रम में उत्तरवर्ती बिहार राज्य में सचिवालय सहायक के पद पर चयन एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 142 दिनांक 11.01.2007 के आलोक में सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा के ज्ञापांक 139 दिनांक 29.01.2007 के द्वारा विधिवत विरमित होकर दिनांक 31.01. 2007 को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना में योगदान दिए एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 809 दिनांक 12.03.2007 के द्वारा मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना में रिक्त सहायक के पद पर पदस्थापित किए गए, को वित्त विभाग, बिहार, पटना का संकल्प सं0 1037/वि0, दिनांक 08.08. 2013 के आलोक में दिनांक 01.09.2005 के पूर्व लागू पुरानी पेंशन योजना के तहत रखने के प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री कुमार के पूर्ववर्ती बिहार राज्य में सहायक शिक्षक के पद पर की गई सेवा की गणना पुरानी पेंशन योजना के लाभार्थ परिगणित करने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।8 (cid:18)बहार गजट, 8 जनवर(cid:15) 2014
Office of the Project Co-ordinator,
Tube well wing, Minor Water Resources Departmrent.
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OFFICE ORDER
23rd December 2013
L.No. TW/MWRD, Misc (RTI)- 09-25/2011-2163—Shri Ajay Kumar Verma, Executive Engineer (Monitoring Unit), Tube well wing, Minor Water Resources Department, Patna has been designated as Public Information Officer (PIO) in Project Co-ordinator Office, Tube well Wing, Minor Water Resources Department, Patna as Par Partially correcting letter no. 883 dated 27.05.2013 of this Office.
By Order, N. PASWAN, Project Co-Ordinator.
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जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
1 नवम्बर 2013
सं॰ 22/नि0सि0(गया0)-24-08/2012/1344—श्री लक्ष्मी नारायण, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पुनपुन बराज अवर प्रमण्डल सं0-3, गोह (औरंगाबाद) से विभागीय पत्रांक 334 दिनांक 4.4.12 द्वारा निम्नांकित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई।
(1) अधीक्षण अभियन्ता, जल पथ अंचल, गया के पत्रांक 69 दिनांक 25.1.12 एवं कार्यपालक अभियन्ता, पुनपुन बराज प्रमण्डल सं0-3, गोह का पत्रांक 645 दिनांक 30.12.11 द्वारा आपके विरूद्व आरोप लगाया गया है कि आप मनमाने ठंग से अनुपस्थित रह रहे है। आपका स्थानान्तरण योजना एवं विकास विभाग में हो जाने एवं दिनांक 19.12.11 के प्रभाव से विरमित करने के बावजूद भी अभी तक प्रभार नहीं सौंपा है।
(2) दिनांक 22.12.08 को पुनपुन बराज प्रमण्डल सं0-1, गोह के अन्तर्गत पुनपुन बराज अवर प्रमण्डल सं0-3 में पदस्थापित रहने के बावजूद आज तक न तो आपके द्वारा क्षेत्रीय कार्य किया गया और न ही आज तक किए गए कार्य के भुगतान हेतु किसी राशि की अधियाचना की गई जो आपके कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। आपके द्वारा कई महीनों का अस्थायी अग्रिम लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। टी0 एण्ड पी0, स्टॅाक लेखा एवं अन्य कोई लेखा सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आपके द्वारा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है। (3) माननीय मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा आपको दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था परन्तु उक्त अवधि में आप मनमाने ठंग से अनुपस्थित रहे एवं आपके द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया। (4) आपके द्वारा अपने उच्चाधिकारी पर आरोप लगाने के क्रम में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, गया के पत्रांक 1686 दिनांक 16.2.11 द्वारा साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन की मांग की गई जो आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतएव आपको उच्चाधिकारियों के विरूद्व झूठा आरोप लगाने का दोषी पाया गया है।
(5) आपके द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लिए जाने के कारण अधीक्षण अभियन्ता, जल पथ अंचल, गया एवं कार्यपालक अभियन्ता, पुनपुन बराज प्रमण्डल सं0-1, गोह की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, गया के पत्रांक 933 दिनांक 2.6.11 द्वारा आपके स्थानान्तरण की अनुशंसा की गई।
(6) अधीक्षण अभियन्ता, जल पथ अंचल, गया के पत्रांक 56 दिनांक 20.01.12 द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा दिनांक 17.10.11 को बलपूर्वक आकस्मिक अवकाश की प्रविष्टि आकस्मिक पंजी में कर दी गई। इस प्रकार का क्रिया कलाप धोर अनुशासनहीनता का द्योतक है।
(7) बिहार सेवा संहिता के नियमों का उल्लंधन करते हुए आपने मुख्य मंत्री, बिहार सरकार के पटना में आयोजित जनता दरबार में पुनपुन बराज प्रमण्डल सं0-1, गोह से संबंधित मामले से संबंधित शिकायत पत्र अपने पदनाम से आपके10 (cid:18)बहार गजट, 8 जनवर(cid:15) 2014 द्वारा दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि विभागीय उच्चाधिकारियों पर दबाव की राजनीति पैदा कर भयभीत करना एवं सरकारी कार्य में रूचि न लेकर सरकारी पदाधिकारी के कार्य संहिता का उल्लंधन कर स्वेच्छापूर्वक आचरण किया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पुनपुन बराज अवर प्रमण्डल सं0-3, गोह (औरंगाबाद) के पत्रांक 19 दिनांक 16.7.13 द्वारा उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा आरोपों के संबंध में कंडिकावार मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किया गयाः-
आरोप सं0-1 के संबध में उल्लेख किया गया है कि अधीक्षण अभियन्ता, जल पथ अंचल, गया एवं कार्यपालक अभियन्ता, पुनपुन बराज प्रमण्डल सं0-1, गोह द्वारा लगाया गया आरोप असत्य एवं निराधार है। दिसम्बर 2011 में वे अपने कर्तव्य पर उपस्थित थे। साक्ष्य के रूप में अभिलेखों की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई है।
प्रभार सौंपने के संबंध में उनका कहना है कि उनकी जगह पर कोई प्रतिस्थानी नहीं आया था। प्रतिस्थानी के आने तक रोकने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया था।
आरोप सं0-2 के संबध में श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में परिमंडल परिसर के पी0 डी0 टाईप एवं पी0 ई0 टाईप आवासों के सम्पोषण के लिए उनके द्वारा पत्रांक 58 दिनांक 4.12.09 के माध्यम से प्राक्कलन प्रमण्डल में समर्पित किया गया था। समर्पित प्राक्कलन के आधार पर प्रमण्डल के द्वारा निविदा आमंत्रित की गई परन्तु तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता श्री सुरेश कुमार के निजी व्यय को सरकारी व्यय में सम्पोषित करने से ईकार करने के कारण उन्हें उक्त सम्पोषण कार्य से हटा दिया गया। निरीक्षण भवन एवं जेनरेटर के सम्पोषण में किए गए व्यय का भरपाई हेतु प्रमण्डल से आवश्यक राशि की अधियाचना की गई परन्तु प्रमण्डल द्वारा आवश्यक राशि देने से इंकार किया गया। इसी प्रकार उनके द्वारा अन्य कार्यो में संलग्न होने का ब्योरा देते हुए लगाए गए आरोप से इंकार किया गया।
आरोप सं0-3 के संबध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री के हेलीपैड पर उन्हें दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। जिला पदाधिकारी के गोपनीय शाखा द्वारा दूरभाष के माध्यम से दिनांक 28.11.12 को आठ बजे रात्रि में उन्हें उक्त आदेश से अवगत कराया गया तथा तत्संबंधी पत्र गोपनीय शाखा, औरंगाबाद से प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। गोह में उपस्थित रहने के कारण रात में गोह से 60 कि0 मी0 दूर जिला मुख्यालय, औरंगाबाद पहुॅचना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में दिनांक 29.12.11 को सुबह आठ बजे गोपनीय शाखा द्वारा उनके मोबाईल पर आदेश दिया गया कि पत्र प्राप्त करना छोड़कर वे हेलीपैड पर दण्डाधिकारी के रूप में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। तदनुसार उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। यदि वे (श्री लक्ष्मी नारायण) हेलीपैड से अनुपस्थित रहते तो उनके विरूद्व जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जाती जो नहीं की गई। अतएव लगाया गया आरोप निराधार है। आरोप सं0-4 के संबध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभिन्न पत्रों एवं कार्यो का हवाला देते हुए बताया गया है कि उच्चाधिकारियों के असहयोग एवं लूट खसोट में उनका साथ नहीं दिए जाने के कारण उक्त आरोप उनपर लगाया गया है। आरोप सं0-5 के संबध में कुछ नहीं कहना गया है।
आरोप सं0-6 के संबध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके पत्रांक 58 दिनांक 17.10.11 द्वारा आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु आवेदन दिया गया था। आरोप के परिपे्रक्ष्य में उनके द्वारा बताया गया कि यदि इसमें केाई विसंगति थी तो उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए था।
आरोप सं0-7 के संबध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि पक्षपात एवं प्रताड़ना से तंग आकर उन्हें ''जनता के दरबार में माननीय मुख्य मंत्री'' के कार्यक्रम में जाना पड़ा। इस क्रिया में उनके द्वारा अपने पदनाम का प्रयोग करने की गलती को स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त किया गया है।
मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, गया द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र-''क'' में गठित आरोप तथा श्री लक्ष्मी नारायण, सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आरोप सं0-1, 2, 3, एवं 4 में दिया गया स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आलोक में स्वीकार करने योग्य है। कार्य में अभिरूचि नहीं लिए जाने उच्चाधिकारियों के विरूद्व बिना साक्ष्य के आरोप लगाने एवं बलपूर्वक आकस्मिक पंजी में अवकाश दर्ज करने एवं विभागीय कार्यकलाप की शिकायत लेकर ''जनता के दरबार में मुख्य मंत्री'' कार्यक्रम में प्रतिवेदन देना सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्व है। यदि उच्चाधिकारियों द्वारा उनके साथ पक्षपात किया जा रहा था अथवा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था तो वस्तुस्थिति से उन्हें विभागीय प्रधान सचिव/माननीय मंत्री को अवगत कराया जाना चाहिए था।
अतः आरोप सं0-5, 6, एवं 7 का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।
अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री लक्ष्मी नारायण, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पुनपुन बराज अवर प्रमण्डल सं0-3, गोह (औरंगाबाद) को निम्नांकित लधु दण्ड दिए जाने का निर्णय लिया गया हैः-
1. ''निन्दन'' वर्ष 2009-10
उक्त निर्णय के आलोक में श्री लक्ष्मी नारायण, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पुनपुन बराज अवर प्रमण्डल सं0-3, गोह (औरंगाबाद) को ''निन्दन'' वर्ष 2009-10 का दण्ड दिया जाता है।11 (cid:18)बहार गजट, 8 जनवर(cid:15) 2014 उक्त दण्ड श्री लक्ष्मी नारायण, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पुनपुन बराज अवर प्रमण्डल सं0-3, गोह (औरंगाबाद) को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहन पासवान, अवर सचिव।
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