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3 जनवरी 20143 जनवरी 20143 जनवरी 20143 जनवरी 2014
सं0 4 (न) गठ-8/2008-13131313/न0वि0एवं.आ0वि0—सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-14585/2009 डा0 आनंद कुमार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.02.2011 को पारित फैसले के अनुपालन में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-8 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल नगर पंचायत, बिहटा (जिला पटना) के गठन सम्बन्धी नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-1682 दिनांक 20.05.2009 को एतद् द्वारा बातिल (Annul) करते है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से डा0 एस0 सिद्धार्थ,
सरकार के सचिव।
3 जनवरी 20143 जनवरी 20143 जनवरी 20143 जनवरी 2014
सं0 4 (न) गठ-8/2008-11114444/न0वि0एवं.आ0वि0 अधिसूचना संख्या-13131313, , , , दिनांक 03030303....01010101....2014201420142014 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 जनवर(cid:15) 2014 The 3rd January 2014 No 4 (न) गठ-8/2008-14141414-UD&HD—In Compliance of Hon'ble High Court's Judgement passed on 14.02.2011 in C.W.J.C No, 14585/2009 Dr. Anand Kumar v/s The State of Bihar and others Governor of Bihar in exercise of powers conferred by section-8 of the Bihar Municipal Act, 2007 hereby annuls Urban Development and Housing Department's notification no. 1683 dated 20.05.2009 constituting Nagar Panchayat, Bihata (Distt-Patna).
By order of the Governor of Bihar,
DR. S. SIDDHARTH,