(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 पौषपौषपौषपौष 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 81818181) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 16161616 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2014201420142014 सं0 सं0 सं0 सं0 वि0प्र0-12-56/2010वि0प्र0-12-56/2010वि0प्र0-12-56/2010वि0प्र0-12-56/2010—487-वि0487-वि0487-वि0487-वि0
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
------------------------------------
संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
15 जनवरी 201415 जनवरी 201415 जनवरी 201415 जनवरी 2014
विषयःविषयःविषयःविषयः—विभ्वििभ्वििभ्वििभिन्न न्यायिक वादों में सरकान्न न्यायिक वादों में सरकान्न न्यायिक वादों में सरकान्न न्यायिक वादों में सरकार की ओर से ार की ओर से ार की ओर से ार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं/सेवानिवृत पदाधिकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के पुनरीक्षण के संबंध के संबंध के संबंध के संबंध अधिवक्ताओं/सेवानिवृत पदाधिकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के पुनरीक्षण अधिवक्ताओं/सेवानिवृत पदाधिकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के पुनरीक्षण अधिवक्ताओं/सेवानिवृत पदाधिकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के पुनरीक्षण
मेंमेंमेंमें। । । ।
वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7248 दिनांक 04.08.2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सुयोग्य अधिवक्ताओं अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत अंग्रेजी जानने वाले सुयोग्य पदाधिकारियों/कर्मचारियों की एक सूची अपने स्तर पर तैयार कर सकेंगे एवं तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे एवं प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए संबंधित अधिवक्ता/सेवानिवृत सरकारी सेवक को अधिकतम छः सौ रूपया तक भुगतान किया जा सकेगा तथा प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित कराने हेतु (आशु लेखन सहित) अधिकतम एक सौ 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 16 जनवर(cid:15) 2014 सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी सक्षम होंगे । यह भुगतान ''13 05-विधि प्रभार'' मद से किया जायेगा । व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रहेगा । 2. उक्त संकल्प में निहित निदेशों के कार्यान्वयन के क्रम में यह महसूस किया गया है कि ऊपर अंकित निर्धारित दर पर सुयोग्य अधिवक्ता/सेवानिवृत सरकारी सेवक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु वाह्य अधिवक्ता/सेवानिवृत सरकारी पदाधिकारी की सेवा लेने पर प्रति तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिकतम बारह सौ रूपया का भुगतान किया जा सकता है, इसके अलावे प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित करने हेतु अधिकतम तीन सौ रूपये देय होंगे ।
3. प्रशासी विभाग ऐसी सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय तभी ले जब विभाग में पदाधिकारियों की कमी हो या/ और वादों की संख्या अधिक हो ।
4. इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय । यह निर्णय निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।
आदेशआदेशआदेशआदेशःःःः—आदेश दिया जाता है कि इआदेश दिया जाता है कि इआदेश दिया जाता है कि इआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार स संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार स संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार स संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,
सरकार के अपर सचिव ।
—————
अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 81-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in