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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 January 2014

Published 17 January 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-01-17.91
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 27272727 पौषपौषपौषपौष 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 91919191) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 17171717 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2014201420142014 कृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डब्क्तमहृहृत्रक्तकृन्नप्रहृग्त्र

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क्त्‌डत्र कृप्रक्तकृप्रब्व्ै,व्डछच्ब्व्व्त्च्,कृप्रक्त—क्ष्क्ष्कृऊझ्हृह्नत्र ड्ड॰ह्नह्यहृकृहृिंत्र म्क्त्‌क्हृहृट्ठस्ड्डथ्त्र कृप्रस्ट्ठग््रत्रिं व्डछच्ळळ्रत्र द्दहृट्ठत्र कृऊझ्हृह्नत्र कृप्रस्हृड्डब्क्तमहृहृत्र र्ट्ठिं्‌त्र कृ०ड्डहृ्‌त्रिं छछत्र कृ०क्तइऊह्न्रत्र व्डछच्त्र हृिंट्ठत्र ह्यध्ह्नठपबहृहृकृह्यट्टत्र झ्ध््यहृत्र बहृहृ्रत्र कृऊझ्हृह्नत्र कृप्रस्हृड्डब्क्तमहृहृत्र श्त्रिं ह्यकृग्हृत्र ट्टबहृहृत्र हृिंग्ूत्र क्त्‌न्नहृड्डत्र कृड्डग्र्हृिंप्रश्त्रट्ठिंत्रकृड्डग्र्ब्छिंछैत्रट्ठिंत्र्यतट्ट॰ूट्टत्रह्मट्ठक्ग्त्र्यहृचह्नत्रझ्ट्ठट्टध्त्रक्तकृझ्ट्टत्रह्यहृिंकृक्हृट्टत्रकृग्हृिंत्रद्दहृट्टहृत्रझ्चत्र'त्र

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त्र2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जनवर(cid:15) 2014 त्र बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013 बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013 बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013 बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013

[foŒlŒfoŒ&24@2013foŒlŒfoŒ&24@2013foŒlŒfoŒ&24@2013foŒlŒfoŒ&24@2013]

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।- (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृा होगा। बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-2 (11) का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-2 की उप-धारा (11) 2222.... बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-2 (11) का संशोधन।- बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-2 (11) का संशोधन।- बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-2 (11) का संशोधन।- के बाद एक नयी उप-धारा (11क) जोड़ी जायेगी, यथा ''(11क) सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र से अभिप्रेत है किसी परिसर में दिवालों के अन्दर, दिवाल की मोटाई एवं प्रत्येक तल पर छज्जा सहित, कारपेट क्षेत्र का व्यवहार में लाया जाने वाला वास्तविक क्षेत्र।" बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (31) का संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा 2 (31) में जहाँ कहीं 3333.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (31) का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (31) का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (31) का संशोधन।- आया शब्द ''स्थानीय निकाय के निदेशक'' को ''निदेशक, नगरपालिका प्रशासन'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। 4. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (101) का संशो बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (101) का संशोधन।- धन।- धन।- धन।- उक्त अधिनियम की उप-धारा (101) को बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (101) का संशो बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (101) का संशो निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''कार्यानुपालन प्रतिवेदन'' से अभिप्रेत है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा धारा-94 के अन्तर्गत किये गये कार्यों के सम्बन्ध में समर्पित प्रतिवेदन। 5555.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 2 (103) का संशोधन।- 2 (103) का संशोधन।- 2 (103) का संशोधन।- 2 (103) का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 2 (103) में शब्द बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा ''गलियों में प्रकाश व्यवस्था'' के बाद शब्द ''आश्रय'' जोड़ा जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 19 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 19 में शब्द ''यथा विहित'' 6666.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 19 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 19 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 19 का संशोधन।- के पूर्व शब्द ''राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ''जोडे़ जायेंगे। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 25 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) एवं 7777.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 25 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 25 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 25 का संशोधन।- (3) में आये शब्द ''प्रमंडलीय आयुक्त'' को शब्द ''सरकार'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 36 का संशोधन।- धारा 36 का संशोधन।- धारा 36 का संशोधन।- धारा 36 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (4) के 8888.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की बिहार अधिनियम, 11, 2007 की बिहार अधिनियम, 11, 2007 की बाद एक नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, यथा- ''धारा 36 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, वांछित योग्यता, सेवाशत्र्त, आचरण, अनुशासन एवं नियंत्रण सहित वही होंगे जो नियमावली के द्वारा निर्धारित किया जाय। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 40 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 40 के बाद एक नयी धारा 9999.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 40 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 40 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 40 का संशोधन।- 40 'अ' जोड़ी जायेगी। ''यथा- "40अ राज्य सरकार नियमावली बनाकर नगरपालिका सेवा एवं नगरपालिका कार्मिक प्रबंधन के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवार्शा, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्यवाही एवं अन्य सम्बन्धित विषयों से सम्बन्धित प्रावधान कर सकेगी।" बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 45 का संशोधन । - । - । - । - उक्त अधिनियम की धारा 45 मेंः- 10101010.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 45 का संशोधन बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 45 का संशोधन बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 45 का संशोधन (i) उप-धारा (1)(क) (iv) की उप-धारा में शब्द ''विकास एवं सामाजिक न्याय'' के पहले शब्द ''आर्थिक'' जोड़ा जायेगा।

(ii) उप-धारा (1)(क) की कंडिका (x) के बाद एक और नया कार्य जोड़ा जायेगा :- "(xi) शहरी गरीबी के लिए आधारभूत सेवा तथा शहरी गरीबी उन्मूलन का प्रावधान।" बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 46 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 46 में शब्द ''अग्नि शमन 11111111.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 46 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 46 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 46 का संशोधन। - एवं अग्नि सुरक्षा के प्रबंध'' के बाद निम्नांकित शब्द जोड़े जायेंगे :-

''शहरी गरीबी का आर्थिक सशक्तिकरण, जीविका के अवसर का निर्माण'' बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 82 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 82 में उप-धारा-7 के 12121212.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 82 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 82 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 82 का संशोधन। - बाद निम्नलिखित उप-धाराएँ जोड़ी जायेगीः- "(8) आय-व्ययक प्राक्कलन में न्यूनतम 25 प्रतिशत विाीय संसाधनों को शहरी गरीबों के लिये आधारभूत सेवाओं के प्रावधान के लिये कर्णाकिंत किया जायेगा। (9) बजट प्राक्कलन नगद के आधार पर तैयार किया जायेगा, जो घाटे का नहीं होगा। अर्थात आद्य-शेष जो सभी प्राप्तियों जोड़ने के पश्चात्‌ एवं सभी व्यय घटाने के बाद अन्तशेष शून्य से कम नहीं हो।" तथा :- विद्यमान उप-धारा (8) को उप-धारा (10) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जनवर(cid:15) 2014 13131313.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 88 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 88 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 88 में शब्द ''निधि बहाव बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 88 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 88 का संशोधन। - विवरण'' को शब्द ''रोकड़ बहाव विवरण'' से तथा शब्द ''प्राप्ति एवं व्यय लेखा'' को शब्द ''प्राप्ति एवं भुगतान'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 91 का संशोधन। - (i) उक्त अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (2) 14141414.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 91 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 91 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 91 का संशोधन। - में शब्द ''स्थानी लेखा परीक्षक'' को अक्षर '' नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०) '' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। (ii) उप-धारा (2) के बाद निम्नांकित (2क) उप-धारा जोड़ी जायेगी, यथा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक नगरपालिकाओं के लेखा के सम्यक्‌ संधारण के लिए तकनीकी मार्ग निर्देश एंव पर्यवेक्षण उपलब्ध करायेगा। (iii) उप-धारा (3) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। (iv) उप-धारा (4) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11, 2007 की धारा 92 का संशोधन। - (1) उपधारा (1) के शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को 15151515.... बिहार अधिनियम,बिहार अधिनियम,बिहार अधिनियम,बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 92 का संशोधन। - 11, 2007 की धारा 92 का संशोधन। - 11, 2007 की धारा 92 का संशोधन। -

शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 93 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 93 के उप-धारा (1) के 16161616.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 93 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 93 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 93 का संशोधन। - शब्द ''स्थानीय लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 94 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 94 के शब्द ''स्थानीय 17171717.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 94 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 94 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 94 का संशोधन। - लेखा परीक्षक'' को शब्द ''नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए०जी०)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 98 का संशोधन। - उक्त अधिनियम में 18181818.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 98 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 98 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 98 का संशोधन। - (i) धारा 98 (6) (ग ग) में शब्द एवं अंक "धारा 90" को शब्द एवं अंक "धारा 92" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। (ii) धारा 98 (6) (घ) में शब्द एवं अंक "धारा 94" को शब्द एवं अंक "धारा 96" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 104 का संशोधन। - उक्त अधिनियम में 19191919.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 104 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 104 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 104 का संशोधन। - (1) धारा 104 की कंडिका (क) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। ''सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका की किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य तरीके से यथा विहित नियमावली के अनुसार निष्पादित कर सकेगी।'' (2) उक्त अधिनियम की धारा 104 में एक नयी कंडिका (क क) जोड़ी जायेगी :- (क क) सशक्त स्थायी समिति नियमावली द्वारा यथा निर्धारित रीति सेे नगरपालिका की किसी अचल सम्पति को भाड़े पर देना, भाड़ा, किराये, आवंटन या लीज पर दे सकेगी या बन्दोबस्त कर सकेगी। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 105 का संशोधन। - उक्त अधिनियम में धारा 105 की उप-धारा (1) में 20202020.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 105 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 105 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 105 का संशोधन। - प्रारंभिक शब्द ''सशक्त स्थायी समिति' को ''मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(6) का संशोधन। - उक्त अधिनियम कीं धारा 127 (6) को 21212121.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(6) का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(6) का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(6) का संशोधन। - निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- होल्डिंग की वार्षिक किराये मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित की जायेगीः- (i) वैयक्तिक आवासीय सम्पति-संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत (ii) वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पति- संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत (iii) वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेेंट-संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत (iv) वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट-संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(7) (iii) का संशोधन। - ) का संशोधन। - ) का संशोधन। - ) का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 127 की 22222222.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(7) ( बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(7) ( बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(7) ( उप-धारा (7) (iii) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः- """"संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिये प्रति वर्ग फुट किराया प्रति 5 वर्ष 15 प्रतिशत से अन्यून बढ़ायी जायेगी। नगर निकाय किसी भी समय किराया मूल्य या कर की दरों में इन पॉंच वर्षों के अन्दर किसी समय सरकार के अनुमोदन से संशोधन कर सकेगी।" 23232323.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(8) का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(8) का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(8) का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 127(8) का संशोधन। - (8) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''(8) नगरपालिका के अन्तर्गत भूमि एवं भवनों पर वार्षिक किराया मूल्य का न्यूनतम 9 प्रतिशत और अधिकतम 15 प्रतिशत धारा 127 (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सम्पत्ति कर लगाया जायेगा;

4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जनवर(cid:15) 2014

परन्तु कोई नगर निकाय धारा 127 के अन्तर्गत निर्धारित कर दर को कम दर पर उद्‌गृहित नहीं कर सकेगी;

परन्तु यह कि नगरपालिका वर्तमान में लागू कर को धारा 127 की उप-धारा (8) के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना घटा नहीं सकेगी; बिहार अधिनियम, 127(8) (v)))) का संशोधन। - का संशोधन। - का संशोधन। - का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (8) (v) के 24242424.... बिहार अधिनियम, 127(8) ( बिहार अधिनियम, 127(8) ( बिहार अधिनियम, 127(8) ( पश्चात्‌ निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जायेगा; ''परन्तु" यह कि भूस्वामी द्वारा जमीन अधिग्रहण के दो वर्षों के अन्दर यह कर नहीं लगाया जायेगा। बिहार अधिनियम, 128 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 128 के द्धितीय परन्तुक को निम्नांकित द्वारा 25252525.... बिहार अधिनियम, 128 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 128 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 128 का संशोधन। - प्रतिस्थापित किया जायेगा; ''परन्तुक यह कि सरकार नगरपालिकाओं को उपभोक्ता प्रभार लगाने का निदेश दे सके यदि यह नहीं लगाया गया है अथवा नगरपालिका द्वारा इसे आस्थगित कर दिया गया।" 26262626.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 158 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 158 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 158 के बाद एक नयी बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 158 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 158 का संशोधन। - धारा 158 'अ' जोड़ी जायगी। यथा- ''158 'अ' यदि किसी सम्पत्ति में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धारणीय वर्षा जल संग्रहण तकनीक लगाया गया है तो कुल सम्पति कर पर पांच प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 228 (2) का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 228 (2) को 27272727.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 228 (2) का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 228 (2) का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 228 (2) का संशोधन। -

निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया जायेगा, यथा :- "(2) ऐसा तत्काल जुर्माना स्वच्छता निरीक्षक से अन्यून कोटि के पदाधिकारी द्वारा/अथवा नगरपालिका द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा वसूल किया जायेगा।" बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 286 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 286 को निम्नांकित के 28282828.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 286 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 286 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 286 का संशोधन। - द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। - ''286- गंदी बस्तियों को अधिसूचित अथवा बातिल किया जाना।- नगरपालिका किसी क्षेत्र को, जिसमें निवासी हों और जो धारा 2 (109) में गन्दी बस्ती की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो, को गन्दी बस्ती अधिसूचित करेगी, इसे बातिल करेगी इसकी बाहरी परिसीमाओं को परिभाषित करेगी, इन परिसीमाओं को सरकार द्वारा नियमावली के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर समय-समय पर परिवर्तित कर सकेगी; परन्तु यह कि किसी गन्दी बस्ती की अधिसूचना को तबतक बातिल नहीं किया जा सकेगा जब तक वहॉँ आधारभूत आवश्यक सेवाएॅँ उपलब्ध नहीं हो तथा बातिल करने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया गया हो; परन्तु यह और कि किसी क्षेत्र को गन्दी बस्ती अधिसूचित होने पर, न होने पर भी धारा 2 (109) को यथा परिभाषित गन्दी बस्तियों में बुनियादी नगरपालिका सेवाएॅं उपलब्ध करायी जायेगी। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 287 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 287 में (i) शीर्षक को 29292929.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 287 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 287 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 287 का संशोधन। - निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- "गन्दी बस्ती उन्नयन एवं शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं का प्रावधान।" (ii) धारा 287 में ''ऐसी सुधार योजनाएं तैयार कर सकेगी'' के पूर्व शब्दों ''गन्दी बस्ती के निवासियों के परामर्श से'' जोड़े जायेंगेः- (iii) धारा 287 में ''गन्दी बस्तियों के सामान्य सुधार शब्दो के बाद निम्नांकित शब्द जोड़े जायेंगे ''गन्दी बस्तियों के निवासियों द्वारा धारित भूमि के धारण की स्थिति से अप्रभावित।'' (iv) जहॉँ कहीं आये शब्द "कार्यक्रम" को शब्द "परियोजना" से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 296 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 296 में 30303030.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 296 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 296 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 296 का संशोधन। - (i) उप-धारा(1) के स्पष्टीकरण को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''इस धारा में ''अनन्य परिसर संख्या'' से अभिप्रेत है अक्षरों एवं अंको से बनी संख्या जो किसी परिसर अथवा उसके भाग को नगरपालिका द्वारा निम्नांकित रीति से नियत किया जाय :- (क) प्रथम दो अक्षर उस क्षेत्र को इंगित करेगा जिसमें नगर विभाजित हो (ख) अगला तीन अंक उस क्षेत्र के प्रत्येक प्रक्षेत्र को इंगित करता हो (ग) अगला चार अंक उस परिसर का संख्या होगा, (घ) अगला एक अंक यह इंगित करेगा कि वह परिसर विभाजित है अथवा एक से अधिक परिसरों को एकीकृत किया गया है, (ड.) एक से अधिक परिसर के एकीकरण अथवा बँटवारा के कारण उसके विभाजनकी स्थिति के उस परिसर को एक नयी संख्या नियत की जायेगी और परिसर को नियत नयी संख्या को पंजी में दर्ज किया जायेगा और अभिलेख के लिये रखा जायेगा। (ii) धारा 296 की उप-धारा (2) के शब्द ''परिसर के सम्बन्ध में'' के पूर्व के शब्द ''किसी वार्ड में'' को विलोपित किया जायेगा।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जनवर(cid:15) 2014 (iii) धारा 296 की उप-धारा (3) के शब्द ''परिसर के सम्बन्ध में'' के पूर्व के शब्द ''किसी वार्ड में'' को विलोपित किया जायेगा। (iv) उप-धारा (3) के बाद नई उप-धारा (4) जोड़ी जायेगी। "(4) अनन्य परिसर संख्या नियत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत योजना का प्रावधान सरकार द्वारा निर्मित होने वाले नियमावली में किया जायेगा। आवश्यक होने पर सरकार उप धारा-(1) में उल्लिखित क्रमिक योजना में परिवर्तन कर सकेगी।"

बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 314 का संशोधन। - (1) उक्त अधिनियम की धारा 314 में शब्द 31313131.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 314 का संशोधन। - ( बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 314 का संशोधन। - ( बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 314 का संशोधन। - ( ''भवन की योजना स्वीकृत होने पर ही'' के पूर्व के शब्द ''वास्तुकार अधिनियम, 1972 के अधीन निबंधित किसी प्रमाणिक वास्तुकार द्वारा'' को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

''राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमावली या उप विधि द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार'' (2) धारा 314 का द्वितीय परन्तुक को निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि भवन की योजना भवन उप विधि के उल्लंघन या विचलन की स्थिति में इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, निबंधित वास्तुविद, निर्माता और अनुमोदन प्राधिकार अभियोजित किये जाने का उारदायी होगा और पचास हजार रूपये का दंड अथवा कारावास जो एक वर्ष की अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी अथवा दोनों का भागी होगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 315 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 315 में शब्द 32323232.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 315 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 315 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 315 का संशोधन। - ''निबंधित वास्तुविद'' को ''सक्षम प्राधिकार'' में प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 316 का संशोधन। - (1) उक्त अधिनियम की धारा 316 के 33333333.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 316 का संशोधन। - ( बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 316 का संशोधन। - ( बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 316 का संशोधन। - ( उपशीर्षक ''निबंधित वास्तुविद द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण योजना का ब्यौरा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा'' को ''निबंधित वास्तुविद द्वारा तैयार भवन निर्माण योजना सक्षम प्राधिकार को प्रस्तुत किया जायेगा'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। (2) धारा 316 की उप-धारा (1) के शब्द ''योजना को स्वीकृत करता है'' को शब्द ''योजना को तैयार करता है'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- (3) धारा 316 की उप-धारा (2) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। ''निबंधित वास्तुविद द्वारा तैयार भवन निर्माण योजना प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकार, जांच पड़ताल कर सत्यापित करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि भवन निर्माण योजना भवन निर्माण उपविधि, अन्य और उस अधिनियम या नियमावली या उपविधि के अन्तर्गत वांछित मानकों के अनुरूप है और तब अनुमोदित करेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 317 का संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा 317 को निम्नांकित 34343434.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 317 का संशोधन :- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 317 का संशोधन :- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 317 का संशोधन :- द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''जाँच पड़ताल अथवा सत्यापन के पश्चात्‌ यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार के द्वारा यह पाया जाता है कि भवन का स्थायी प्रकृति के निर्माण का निर्माण योजना प्रामाणिक वास्तुकार द्वारा भवन उपविधि और इस अधिनियम के अन्य मानकों का उल्लंघन, अतिक्रमण या विचलन कर तैयार एवं अनुशंसित किया गया है तो वह अविलम्ब निर्माण कार्य को रोकेगा और स्वामी, धारक या ऐसे निर्माण के लिये उारदायी किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व कार्रवाई करेगा और ऐसे निबंधित वास्तुविद के विरूद्ध भी कार्रवाई करेगा जिसने ऐसी भवन निर्माण योजना को तैयार किया एवं अनुशंसित किया; ''

परन्तु यह कि यदि यह पाया जाता है कि भवन या स्थायी प्रकृति के निर्माण का पूरा निर्माण अथवा निर्माण का प्रारंभ विधिवत, अनुमोदित भवन निर्माण योजना के आधार पर किया गया है और विचलन अनुमोदित योजना के अनुमत विचलन स्तर के अन्तर्गत है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार उसे गिराने का आदेश नहीं दे सकेगा;

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार यथा स्थिति ऐसा दण्ड या जुर्माना की वसूली की कार्रवाई करेगा जिसका प्रावधान अधिनियम, नियमावली, विनियम अथवा भवन उपविधि के अन्तर्गत हो;

परन्तु यह और भी कि अनुमत स्तर का विचलन, भवन निर्माण की योजना तैयार करने तथा उसे अनुमोदित करने वाले निबंधित वास्तुकार को अभियोजित किये जाने का आधार नहीं होगा।

र अधिनियम, 11, 2007 की धारा 318 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 318 की 35353535.... बिहाबिहाबिहाबिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 318 का संशोधन। - र अधिनियम, 11, 2007 की धारा 318 का संशोधन। - र अधिनियम, 11, 2007 की धारा 318 का संशोधन। - (i) उप-धारा (1) में शब्द ''स्वीकृत'' को शब्द''तैयार और अनुशंसित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। (ii) उप-धारा (2) में शब्द ''समर्पित स्वीकृत'' को शब्द ''तैयार एवं अनुशंसित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 322 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 322 के द्वितीय 36363636.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 322 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 322 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 322 का संशोधन। - परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जनवर(cid:15) 2014 ''परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के छहः महीने बाद केवल वैसे वास्तुविद भवन निर्माण योजना तैयार करने के लिए अधिकृत होंगे जिनका नगरपालिका के वास्तुविदों की पंजी में नाम निबंधित होगा। '' बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 329 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 329 को निम्नलिखित 37373737.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 329 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 329 का संशोधन। - बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 329 का संशोधन। - द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"329 भवन निर्माण योजना की नगरपालिका द्वारा स्वीकृति से उत्पन्न अपील की सुनवाई एवं निर्णय के लिए यदि राज्य सरकार आवष्यक समझे तो एक या अधिक नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (बाद में उस धारा में न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित) की नियुक्ति कर सकेगी तथा ऐसी प्रक्रिया एवं ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए वैसा फीस वसूल कर सकेगी जैसा सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।"

त्र

उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु

संविधान के 74 वें संशोधन के उपबंधों के अनुरूप तथा विभिन्न स्तरों पर बिहार राज्य में नगरपालिका शासन से सम्बन्धित विधियों को समेकित करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम वर्ष 2007 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने के छः वर्षों में प्राप्त अनुभव एवं स्थानीय स्वशासन की ईकाई- नगरपालिकाओं को बढ़ती जन आंकाक्षाओं के अनुरूप संचालित किये जाने हेतु उसमें संशोधन की आवश्यकता है। 2. नगरपालिकाओं को सौंपे गये कुछ दायित्वों को और स्पष्ट रूप से परिभाषित किये जाने तथा उनके अनुरूप अधिनियम की सुसंगत धाराओं में यथा आवश्यक संशोधन किये जाने के उद्देश्य से तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा अवलोकन, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की आपाियों के आलोक में अनुभव के आधार पर कुछ नये प्रावधान किये जाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में एक और संशोधन आवश्यक हो गया है। नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित मकानों का वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित करने हेतु मकान का सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र को परिभाषित किये जाने, मलिन वस्तियों के उत्थान के लिये बनाये जाने वाले कार्यक्रमों में उसकी निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित किये जाने तथा नगरपालिका के आय व्ययक प्राक्कलन में न्यूनतम 25 प्रतिशत संसाधनों को शहरी गरीबों को आधारभूत सेवा उपलब्ध कराने हेतु कर्णांकित किये जाने, सशक्त स्थायी समिति को और विाीय अधिकार दिये जाने, भवनों के निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराने हेतु नगरपालिकाओं को पुनः अधिकृत करने तथा भवनों पर अनन्य परिसर संख्या अंकित करने की नीति का निर्धारण इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु है। उक्त प्रावधानों को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में सम्मिलित करना इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित करना ही मुख्य अभीष्ठ है।

( नीतीश कुमारनीतीश कुमारनीतीश कुमारनीतीश कुमार ) भार-साधक सदस्य iVuk] fnukad 11 fnlEcj] 2013

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 91-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-01-17.91/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-01-17.91.