(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 3333 माघमाघमाघमाघ 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 112112112112) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 23232323 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2014201420142014 Je lalk/ku foHkkx &&&&&&&& dk;kZy; vkns'k 15 tuojh 2014
सं0 2/ई03-6029/2007 श्र0सं0-152/04—जिला अनुकम्पा समिति, कटिहार की दिनांक 17.09.2007 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में तथा ज्ञापांक 1811 दिनांक 17.09.2007 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्रीमती मीरा हरिजन पत्नी-स्व0 राजेन्द्र हरिजन, भूतपूर्व स्वीपर, राज्य श्रम कल्याण केन्द्र, कटिहार का समूह-'घ', वर्ग 4 >kM+wd'k के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् वेतन बैण्ड रू0 4440-7440 एवं ग्रेड पे-1650 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तें सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा राज्य श्रम कल्याण केन्द्र, कटिहार के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। 2. श्रीमती मीरा हरिजन की जन्म तिथि 22.03.1977 है। 3. यह नियुक्ति नितांत अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है।
4. श्रीमती मीरा हरिजन पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगी तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि ये अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. श्रीमती मीरा हरिजन को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 7. यह नियुक्ति श्रीमती मीरा हरिजन द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों एवं चरित्र प्रमाण-पत्र को सही मानकर की जा रही है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनके विरूद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 जनवर(cid:15) 2014 9. श्रीमती मीरा हरिजन को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है। 10. श्रीमती मीरा हरिजन पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2469, दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
आदेश से, सुरेश कुमार सिन्हा, श्रमायुक्त, बिहार।
—————
अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 112-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in