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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 January 2014

Published 24 January 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-01-24.118
Languages
English, Hindi
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संकल्प 24 जनवरी 2014 विषयः—न्यायिक भवनों यथा कोर्ट एवं आवासीय भवन के निर्माण कार्य केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत कराये जाने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति तथा पूर्व से चल रहे निर्माण कार्य को भी नई योजना के साथ-साथ केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत सामंजन किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति।

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल रीट पीटीशन सं0-1022/1989 (ऑल इण्डिया जजेज एशोसियेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में देश के सभी राज्यों के न्यायमंडलों के आधारभूत संरचना विकसित करने के संबंध में दिनांक 21.03.2002 की न्यायादेश पारित किया गया जो S.S.C. 247 में निम्नरूपेण प्रतिवेदित है :-

"We now understand that the judiciary has been included as a plan subject by the planning commission. It this is so, the construction of adequate number of houses with the necessary facilities should be given the top priority being the most primary requirement of the judges at any place ………. In order to ensure that the quarters constructed for the Judicial Officers are of proper dimension and with adequate number of rooms, their future construction should be made in consultation with and under the supervision of the respective High Court and the High Court should take the adequate interest in their construction. विदित हो कि न्यायालय भवन एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास के निर्माण संबंधी कार्य केन्द्र

प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1993-94 से होता आ रहा है जिसमें व्यय का 50% केन्द्रांश तथा 50% राज्यांश का प्रावधान है। परन्तु वित्तीय वर्ष 2011-12 से केन्द्रांश 75% कर दिया गया है।

2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 जनवर(cid:15) 2014 वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किया गया है लेकिन राज्य योजना से न्यायालय भवन तथा न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय भवन का निर्माण कार्य सम्पन्न कराया गया है।

माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय के अनुपालनार्थ ससमय केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने पर भी न्यायिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत कोर्ट भवन/आवासीय भवन इत्यादि का निर्माण कार्य राज्य योजना से कराया जाता है। यह कार्य लगातार विभिन्न न्यायमंडलों में होता रहता है जिसमें राज्य योजना से ही व्यय की जाती है। ऐसी परिस्थिति में राज्य योजना से व्यय की गई राशि में केन्द्रांश की राशि के समायोजन में कठिनाई हो रही है। अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि "केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत न्यायिक आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु योजना 1993-94 से शुरू की गई थी जिसमें वर्ष 2010-11 तक केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50ः50 प्रतिशत एवं वर्ष 2011-12 से केन्द्रांश का अनुपात 75ः25 प्रतिशत का है। न्यायिक आधारभूत संरचना के विकास योजना यथा न्यायिक भवनों एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण पर राशि का व्यय मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय से किया गया है। व्यय की गई कुल राशि में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि कितनी होगी चिन्हित कर भारत सरकार को सूचना भेजी जाय और भारत सरकार से राशि की मांग की जाय। वर्ष 2013-14 से आगे के वर्षो के लिए न्यायिक आधारभूत संरचना के विकास की योजनाएॅ केन्द्र प्रायोजित योजना के न्यायिक आधारभूत संरचनाओं के विकास से संबंधित योजना के अंतर्गत ही ली जाए।

साथ ही पूर्व से चल रहे निर्माण कार्य को भी नई योजना के साथ-साथ केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत सामंजन किया जायेगा।" आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 118-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-01-24.118/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-01-24.118.