िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद।
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भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 55-56 भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राOय गजट? के उVरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ Oयेंठ अनुमित िमल चुक\ है। ---
भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इ`याNद। 57-57 पूरक
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पूरक-क
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2 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15)छु 6ट(cid:15)छु 6ट(cid:15)छु 6ट(cid:15) और अ9यऔर अ9यऔर अ9यऔर अ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
4 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 12, दिनांक 29 जनवरी 2014—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री शिव शंकर यादव, नोटरी, बक्सर जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5380/जे0 दिनांक 17.12.92 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-72/91/7434/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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4 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 13, एस0ओ0 12, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-72/91/7434/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 4th October 2013
S.O. 12, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Shiv Sankar Yadav, Notary Public, Buxar whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 5380/J dated 17.12.92 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-72/91/7434/J) By Order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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4 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 14 दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 की उप-धारा (बी0) एवं (एफ0) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री कृष्ण कांत झा, नोटरी, पटना जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 13090 जे0, दिनांक 25.11.83 द्वारा की गयी थी, के नोटरी अनुज्ञप्ति को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते है तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक इनके द्वारा किये गए कार्यों को नियमित करते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-110/82/7435/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।3 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
4 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 15, एस0ओ0 14, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-110/82/7435/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 4th October 2013
S.O. 14, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under sub section-(b) and (f) of section of the Notaries Act 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to repeal the notary license with effect from date of issue of the order and to remove the name of Sri Krishan Kant Jha notary Civil Court, Patna who was appointed as notary under Law Department notification memo no.-13090J dt 25.11.83 from the register maintained for notaries under section-4 of the Notaries Act 1952 and in special circumstances regularise the acts done by him uptill now.
(File No.-A/AB-110/82/7435/J) By Order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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23 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 16, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री बलेच्छा गोपाल, नोटरी, पटना का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 4950/जे0, दिनांक 26.08.89 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है। (सं0सं0-ए0/ए0बी0-12/87/7714/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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23 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 17, एस0ओ0 16, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-12/87/7714/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 23rd October 2013
S.O. 16, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ballecha Gopal, Notary Public, Civil Court, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4950/J dated 26-08-89 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-12/87/7714/J) By Order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
4 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 201423 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 18, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री शशि नाथ श्रीवास्तव, नोटरी, पटना का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 3384/जे0 दिनांक 27.09.2001 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-36/96/7715/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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23 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 19, एस0ओ0 18, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-36/96/7715/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 23rd October 2013
S.O. 18, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Sashi Nath Srivastva, Notary Public, High Court, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.-3384/J, dated 27.09.2001 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-36/96/7715J) By Order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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23 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 20, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्रीमती शान्ता सीमा, नोटरी, उच्च न्यायालय, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 2967, दिनांक 07.07.94 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-71/92/7716/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
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23 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 21, एस0ओ0 20, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-71/92/7716/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।5 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
The 23rd October 2013
S.O. 20, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shrimati Santa Seema Notary Public, High Court, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.2967/J dated-07.07.94 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-71/92/7716/J)
By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum- Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority)
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23 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 22, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री श्याम नारायण प्रसाद, नोटरी, व्यवहार न्याय0, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 2964 दिनांक 02.08.97 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-22/94/7717/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
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23 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 23, एस0ओ0 22, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-22/94/7717/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी,
(सक्षम प्राधिकार)।
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The 23rd October 2013
S.O. 22, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Shyam Narayan Prasad Notary Public, Civil Court, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 2964/J, dated 02.08.97 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-22/94/7717/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
6 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 201423 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 24, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, नोटरी, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 1883, दिनांक 19.05.99 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-40/907718/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
23 अक्तूबर 2013
एस0ओ0 25, एस0ओ0 24, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-40/907718/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 23rd October 2013
S.O. 24, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ashok Kumar Srivastva Notary Public, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.1883/J dated-19.05.99 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-40/90/7718/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum- Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 26, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 239/जे0, दिनांक 21.01.94 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अर्जुन नारायण शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 21.01.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अर्जुन नारायण शर्मा | अधिवक्ता, नोटरी, जिला विधिक स घ, जहानाबाद ं | 21.01.94 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | जहानाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-88/94/8180/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।7 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 27, एस0ओ0 26 दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-88/94/8180/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th November 2013
S.O. 26, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arjun Narayan Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 239/J dated 21.01.94 to practice as notary again for the next five year from 21.01.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arjun Narayan Sharma | Advocate, Notary Bar Association, Jehanabad | 21.01.94 | B.Sc L.L.B | Jehanabad District |
(File no. -A/Not-88/94/8180/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 28, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 11879/जे0, दिनांक 29.10.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 29.10.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह | अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, समस्तीपुर | 29.10.1983 | बी0ए0 बी0एल0 | समस्तीपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-127/83/8182/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।8 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 29, एस0ओ0 28, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-127/83/8182/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th November 2013
S.O. 28, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Nawal Kishore Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 11879/J dated 29.10.83 to practice as notary again for the next five year from 29.10.2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Nawal Kishore Prasad Singh | Advocate, Notary, Civil Court, Samastipur | 29.10.1983 | B.A B.L | Samastipur District |
(File no. -A/AB-127/83/8182/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum- Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 30, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4653/जे0, दिनांक 12.11.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कामोद कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 12.11.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कामोद कुमार | अधिवक्ता, सीतामढ़ी | 12.11.2003 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | सीतामढ़ी जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।9 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 31, एस0ओ0 30, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2002/8183/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th November 2013
S.O. 30, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kamod Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4653/J dated 12.11.2003 to practice as notary again for the next five year from 12.11.2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kamod Kumar | Advocate, Sitamarhi | 12.11.03 | B.Com L.L.B | Sitamarhi District |
Sitamarhi District (File no. -A/Not-03/2002/8183/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum- Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 32, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2305/जे0, दिनांक 21.03.84 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री भोला सहनी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 21.03.96 से दिनांक 20.03.99, दिनांक 21.03.99 से दिनांक 20.03.02, दिनांक 21.03.02 से दिनांक 20.03.07, दिनांक 21.03.07 से दिनांक 20.03.12 एवं दिनांक 21.03.12 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री भोला सहनी | अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, दरभंगा | 21.03.84 | बी0ए0 बी0एल0 | दरभंगा जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।10 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 33, एस0ओ0 32, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-118/83/8184/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th November 2013
S.O. 32, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bhola Sahani and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2305/J dated 21.03.84 to practice as notary from 21.03.96 to 20.03.99, 21.03.99 to 20.03.02, 21.03.02 to 20.03.07, 21.03.07 to 20.03.12 and again for the next five year from 21.03.12.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bhola Sahani | Advocate, Notary, Civil Court, Darbhanga | 21.03.84 | B.A B.L | Darbhanga District |
(File no. -A/AB-118/83/8184/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum- Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 34, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3718/जे0, दिनांक 18.08.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दिलीप कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 18.08.2009 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दिलीप क मार ु | अधिवक्ता, हिलसा अनुमंडल, जिला-नालन्दा | 18.08.04 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | हिलसा अनुमंडल (जिला-नालन्दा) |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-27/2002/8185/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।11 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 35, एस0ओ0 34, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-27/2002/8185/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th November 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dilip Kumar | Advocate, Hilsa Subdivisional Court, Nalanda | 18.08.04 | B.Sc L.L.B | Hilsa Sub- division Under Nalanda District |
S.O. 34, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dilip Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3718/J dated 18.08.04 to practice as notary again for the next five year from 18.08.2009. Residental/ professional address
(File no. -A/Not(S)-27/2002/8185/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 36, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री कामता प्रसाद गुप्ता, नोटरी, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1446जे0, दिनांक 20.03.80 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-108/80/8187/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 37, एस0ओ0 36, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-108/80/8187/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th November 2013
S.O. 36, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Kamta Prasad Gupta Notary Public, Patna whose appointment had been made as notary under Law12 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014 Department's Notification memo no.1446/J dated-20.03.80 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-108/80/8187/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar.(Competent Authority).
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13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 38, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री दीपक कुमार सिन्हा, नोटरी, सिविल कोर्ट, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4731जे0, दिनांक 07.08.89 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-60/88/8188/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 नवम्बर 2013
एस0ओ0 39, एस0ओ0 38, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-60/88/8188/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th November 2013
S.O. 38, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Deepak Kumar Sinha Notary Public, Civil Court, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.4731/J dated-07.08.89 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-60/88/8188J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 40, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 36/जे0, दिनांक 04.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय प्रकाश सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 04.01.2009 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।13 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जय प्रकाश सिन्हा | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 04.01.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-105/92/8228/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 41, एस0ओ0 40, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-105/92/8228/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 40 dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Prakash Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 36/J dated 04.01.2001 to practice as notary again for the next five year from 04.01.2009.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jai Prakash Sinha | Advocate, Civil Court, Patna | 04.01.2001 | B.A L.L.B | Patna District |
(File no. -A/Not-105/92/8228/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 42, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3869/जे0, दिनांक 05.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामनाथ सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 05.09.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।14 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| ल ख्य प्रमाणक े क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामनाथ सिंह | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, दानापुर | 05.09.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | दानापुर अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-83/2002/8229/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 43, एस0ओ0 42 दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-83/2002/8229/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 42, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Nath Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3869/J dated 05.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 05.09.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Nath Singh | Advocate, Civil Court, Danapur | 05.09.03 | B.A L.L.B | Danapur Sub-Division |
(File no. -A/Not(S)-83/2002/8229/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 44, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2706/जे0, दिनांक 15.06.92 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रफुल्ल कुमार यादव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.06.95 से दिनांक 14.06.98 तक, दिनांक 15.06.98 से दिनांक 14.06.01 तक, दिनांक 15.06.01 से दिनांक 14.06.06 तक, दिनांक 15.06.06 से दिनांक 14.06.11 एवं दिनांक 15.06.11 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।15 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रफुल्ल क मार यादव ु | अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा। | 15.06.92 | N.A | मधेपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-5/90/8230/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 45, एस0ओ0 44, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-5/90/8230/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 44, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prafulla Kumar Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2706/J dated 15.06.92 to practice as notary from 15.06.95 to 14.06.98, 15.06.98 to 14.06.01, 15.06.01 to 14.06.06, 15.06.06 to 14.06.11, and again for the next five years from 15.06.11
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Prafulla Kumar Yadav | Advocate, Notary Civil Court, Madhepura | 15.06.92 | N.A | Madhepura District |
(File no. -A/AB-5/90/8230/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
———
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 46, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1182/जे0, दिनांक 07.04.98 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सज्जन कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 07.04.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।16 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सज्जन क मार ु | अधिवक्ता, नोटरी, अनु0 न्याया0 उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा | 07.04.98 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | उदाकिशुनगंज अनुमंडल (जिला-मधेपुरा) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-55/95/8231/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 47, एस0ओ0 46, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-55/95/8231/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 46, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sajjan Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1182/J dated 07.04.98 to practice as notary again for the next five year from 07.04.11.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sajjan Kumar | Advocate, Notary Udakishunganj Subdivisional Court, Distt-Madhepura | 07.04.98 | B.Sc L.L.B | Udakishunganj Subdivision Under Madhepura District |
(File no. -A/Not-55/95/8231/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 48, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1967/जे0, दिनांक 27.05.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुदर्शन सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 27.05.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।17 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुदर्शन सिंह | अधिवक्ता, रोहतास, सासाराम | 27.05.2000 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | रोहतास जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/95/8232/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 49, एस0ओ0 48, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/95/8232/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sudarshan Singh | Advocate, Rohtas, Sasaram | 27.05.2000 | B.Sc L.L.B | Rohtas at Sasaram District |
S.O. 48, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sudarshan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1967/J dated 27.05.2000 to practice as notary again for the next five year from 27.05.2013. Residental/ professional address
(File no. -A/Not-36/95/8232/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 50, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1702/जे0, दिनांक 28.03.1988 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शैलेन्द्र कुमार सर्राफ, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 28.03.91 से दिनांक 27.03.94 तक, दिनांक 28.03.94 से दिनांक 27.03.97 तक, दिनांक 28.03.97 से दिनांक 27.03.2000 तक, दिनांक 28.03.2000से दिनांक 27.03.2005 तक, दिनांक 28.03.2005 से दिनांक 27.03.2010 तक तथा दिनांक 28.03.2010 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।18 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शैलेन्द्र क मार सर्राफ ु | अधिवक्ता, साकेत-53, पटेल बाबू रोड, भागलपुर-812001 बिहार | 28.03.1988 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | भागलपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-20/86/8233/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 51, एस0ओ0 50, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-20/86/8233/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 50, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shallendra Kumar Saraf and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1702/J dated 28.03.88 to practice as notary again from 28.03.91 to 27.03.94, from 28.03.94 to 27.03.97, from 28.03.97 to 27.03.2000, from 28.03.2000 to 27.03.2005, from 28.03.2005 to 27.03.2010 and again from 28.03.2010 till next five year.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shallendra Kumar Saraf | Advocate, 53 Patel Babu Road, Bhagalpur | 28.03.1988 | B.Sc L.L.B | Bhagalpur District |
(File no. -A/AB-20/86/8233/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 52, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4887/जे0, दिनांक 02.11.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजीव रंजन अम्बष्ट, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 02.11.09 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।19 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजीव रंजन अम्बष्ट | अधिवक्ता, नोटरी, अनु0 न्या0 सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा | 02.11.04 | सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल (जिला-सहरसा) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-10/02/8235/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 53, एस0ओ0 52, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-10/02/8235/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 52, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajiv Ranjan Ambashtha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4887/J dated 02.11.04 to practice as notary again for the next five year from 02.11.09
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajiv Ranjan Ambashtha | Advocate, Notary Sub-divisional Court Simri Bakhtiyarpur Distt-Saharsa | 02.11.04 | Simri Bakhtiyarpur sub-division Under Saharsa District |
(File no. -A/Not-10/02/8235/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 54, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5270/जे0, दिनांक 24.10.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शम्भू प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 24.10.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।20 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| ल ख्य प्रमाणक े क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शम्भू प्रसाद | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 24.10.2008 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | कटिहार जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-8/2003/8236/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 55, एस0ओ0 54, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-8/2003/8236/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 54, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shambhu Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5270/J dated 24.10.2008 to practice as notary again for the next five year from 24.10.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shambhu Prasad | Advocate, Civil Court, Katihar | 24.10.2008 | B.Sc L.L.B | Katihar District |
24.10.2008 B.Sc L.L.B (File no. -A/Not-8/2003/8236/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
———
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 56, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1482/जे0, दिनांक 18.04.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नवल किशोर शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 18.04.2007 से दिनांक 17.04.2012 तक एवं पुनः दिनांक 18.04. 2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।21 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नवल किशोर शर्मा | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा | 18.04.2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | शेखपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-58/96/8237/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 57, एस0ओ0 56, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-58/96/8237/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Nawal Kishore Sharma | Advocate, Civil Court, Sheikhpura | 18.04.2002 | B.A L.L.B | Sheikhpura District |
(File no. -A/Not-58/96/8237/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
———
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 58, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1953/जे0, दिनांक 20.06.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जयचन्द्र झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 20.06.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।22 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जयचन्द्र झा | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर | 20.06.2003 | बी0एल0 | वैशाली(हाजीपुर) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-70/94/8239/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 59, एस0ओ0 58, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-70/94/8239/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 58, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Chandra Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1953/J dated 20.06.2003 to practice as notary again for the next five year from 20.06.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jai Chandra Jha | Advocate, Civil Court, Vaishali, Hajipur | 20.06.2003 | B.A | Vaishali at Hajipur District |
(File no. -A/Not-70/94/8239/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 60, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4454/जे0, दिनांक 22.10.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रद्युम्न नाथ, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 22.10.2008 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।23 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रद्युम्न नाथ | अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, सारण, छपरा | 22.10.03 | बी0ए0 बी0एल0 | सारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-51/99/8240/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 61, एस0ओ0 60, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-51/99/8240/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 60, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pradumna Nath and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4454/J dated 22.10.03 to practice as notary again for the next five year from 22.10.08.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pradumna Nath | Advocate, Notary Civil Court, Saran, Chapra | 22.10.03 | B.A B.L | Saran District |
(File no. -A/Not-51/99/8240/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 62, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 710/जे0, दिनांक 09.03.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कुमार रणविजय सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 09.03.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।24 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| ल ख्य प्रमाणक े क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कुमार रणविजय सिंह | अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, जहानाबाद | 09.03.87 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जहानाबाद |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-8/85/8241/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 63, एस0ओ0 62, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-8/85/8241/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kumar Ranvijay Singh | Advocate, Notary Civil Court, Jehanabad | 09.03.87 | B.A L.L.B | Jehanabad District |
(File no. -A/AB-8/85/8241/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 64, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4200/जे0, दिनांक 26.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम वृक्ष मेहता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 26.09.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।25 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राम वृक्ष मेहता | अधिवक्ता, जय नगर कोठी, कवैया, जिला-लखीसराय व्यवहार न्यायालय कवैया | 26.09.2003 | एम0एस0सी0 एल0एल0बी0 | लखीसराय जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 65, एस0ओ0 64, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-45/01/8242/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 64, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Brikash Mehta and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4200/J dated 26.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 26.09.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Brikash Mehta | Advocate, Jai Nagar Coti Kabeiya, Lakhisarai, Civil Court Lakhisarai | 26.09.2003 | M.Sc L.L.B | Lakhisarai District |
(File no. -A/Not(S)-45/01/8242/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 66, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 13625/जे0, दिनांक 13.12.83 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजबली पाठक, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 13.12.01 से 12.12.06 एवं 13.12.06 से 12.12.11 तक लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।26 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| ल ख्य प्रमाणक े क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजबली पाठक | अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, सिवान। | 13.12.83 | बी0कॉम0 बी0एल0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-136/83/8243/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 67, एस0ओ0 66, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-136/83/8243/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 66, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Raj Bali Pathak and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 13625/J dated 13.12.83 to practice as notary from 13.12.01 to 12.12.06 and 13.12.06 to 12.12.11.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Raj Bali Pathak | Advocate, Notary Civil Court, Siwan | 13.12.83 | B.Com B.L | Siwan District |
B.L (File no. -A/AB-136/83/8243/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 68, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3778/जे0, दिनांक 09.11.95 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री लाला फूलन प्रसाद श्रीवास्तव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 09.11.98 से दिनांक 08.11.01, दिनांक 09.11.01 से दिनांक 08.11.06 तक, दिनांक 09.11.06 से 08.11.11 एवं पुनः दिनांक 09.11.11 से अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।27 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री लाला फूलन प्रसाद श्रीवास्तव | अधिवक्ता, नोटरी, जिला विधिक संघ, गोपालगंज | 09.11.95 | N.A. | गोपालगंज जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-49/93/8244/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2013
एस0ओ0 69, एस0ओ0 68, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-46/93/8244/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2013
S.O. 68, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lala Phulan Pd. Srivastava and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3778/J dated 09.11.95 to practice as notary from 09.11.98 to 08.11.01, 09.11.01 to 08.11.06, 09.11.06 to 08.11.11 and again for the next five years from 09.11.11.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Lala Phulan Prasad Srivastava | Advocate, Notary Bar Associ. Gopalganj | 09.11.95 | N.A | Gopalganj District |
(File no. -A/Not-46/93/8244/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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29 नवम्बर 2013
एस0ओ0 70, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री जय राज कृष्ण, नोटरी, सिविल कोर्ट, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1804 दिनांक 25.05.2001 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-48/96/8509/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।28 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
29 नवम्बर 2013
एस0ओ0 71, एस0ओ0 70, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-48/96/8509/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 29th November 2013
S.O. 70, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Jai Raj Krishn Notary Public, Civil Court, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.1804/J, dated 25.05.2001 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-48/96/8509/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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29 नवम्बर 2013
एस0ओ0 72, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री कामेश्वर चतुर्वेदी, नोटरी, सिविल कोर्ट, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3650जे0, दिनांक 23.05.84 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-158/83/8510/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
29 नवम्बर 2013
एस0ओ0 73, एस0ओ0 72, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-158/83/8510/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 29th November 2013
S.O. 72, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Kameshwar Chaturvedi Notary Public, Civil Court, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.3650/J, dated 23.05.84 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-158/83/8510/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
29 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 201429 नवम्बर 2013
एस0ओ0 74, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री प्रीतम कुमार सिन्हा, नोटरी, सिविल कोर्ट, बिहारशरीफ, नालन्दा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 3788, दिनांक 21.08.2004 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस0)-29/2002/8511/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
29 नवम्बर 2013
एस0ओ0 75, एस0ओ0 74, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस0)-29/2002/8511/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 29th November 2013
S.O. 74, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Preetam Kumar Sinha Notary Public, Civil Court, Biharsharif, Nalanda whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.3788/J, dated 21.08.2004 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(S)-29/2002/8511J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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29 नवम्बर 2013
एस0ओ0 76, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री रामानन्द सिन्हा, नोटरी, सिविल कोर्ट, बिहारशरीफ, नालन्दा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 3652जे0, दिनांक 23.05.84 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-141/82/8512/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
29 नवम्बर 2013
एस0ओ0 77, एस0ओ0 76, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-141/82/8512/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।30 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
The 29th November 2013
S.O. 76, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ramanand Sinha Notary Public, Civil Court, Biharsharif, Nalanda whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.3652/J, dated 23.05.84 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-141/82/8512/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 78, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री सुबंश कुमार सिन्हा, नोटरी, दलसिंहसराय का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 4125 जे0, दिनांक 19.09.92 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-55/90/8702/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 79, एस0ओ0 78, दिनांक 29 जनवरी 2014 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-55/90/8702/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 78, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Subansh Kr. Sinha, Notary Public, Dalsinghsarai whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.4125/J, dated 19.09.92 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-55/90/8702/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 80, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4583/जे0, दिनांक 18.09.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण कुमार शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 18.09.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।31 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरूण क मार शर्मा ु | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, पटना | 18.09.2008 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | कटिहार जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-2/2003/8703/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 81, एस0ओ0 80, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-2/2003/8703/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arun Kumar Sharma | Advocate, Civil Court, Katihar | 18.09.2008 | B.A L.L.B | Katihar District |
S.O. 80, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Kumar Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4583/J dated 18.09.2008 to practice as notary again for the next five year from 18.09.2013 Name of Notary Residental/ professional address
(File no. -A/Not-2/2003/8703/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 82, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1640/जे0, दिनांक 26.05.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरविन्द कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 26.05.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।32 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरविन्द क मार ु | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 26.05.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-65/2001/8714/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 83, एस0ओ0 82, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-65/2001/8714/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 82, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arbind Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1640/J dated 26.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 26.05.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arbind Kumar | Advocate, Civil Court, Patna | 26.05.03 | B.A L.L.B | Patna District |
(File no. -A/Not(S)-65/2001/8714/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 84, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1678/जे0, दिनांक 28.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मदन मोहन प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 28.05.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।33 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मदन मोहन प्रसाद | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, सारण, पटना | 28.05.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-45/96/8715/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 85, एस0ओ0 84, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-45/96/8715/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 84, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Madan Mohan Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1678/J dated 28.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 28.05.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Madan Mohan Prasad | Advocate, Civil Court, Patna | 28.05.2003 | B.A L.L.B | Patna District |
(File no. -A/Not-45/96/8715/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 86, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1613/जे0, दिनांक 24.02.84 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नन्दलाल प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 24.02.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।34 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नन्दलाल प साद ्र | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 24.02.84 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-159/82/8716/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 87, एस0ओ0 86, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-159/82/8716/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 86, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Nand Lal Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1613/J dated 24.02.84 to practice as notary again for the next five year from 24.02.2012
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Nand Lal Prasad | Advocate, Civil Court, Patna | 24.02.84 | M.A L.L.B | Patna District |
(File no. -A/AB-159/82/8716/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 88, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1995/जे0, दिनांक 11.
06.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दिलीप कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 11.06.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।35 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दिलीप क मार ु | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 11.06.02 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-57/2000/8717/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 89, एस0ओ0 88, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-57/2000/8717/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dilip Kumar | Advocate, Civil Court, Patna | 11.06.2002 | B.Sc L.L.B | Patna District |
S.O. 88, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dilip Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1995/J dated 11.06.2002 to practice as notary again for the next five year from 11.06.2012 Name of Notary
(File no. -A/Not-57/2000/8717/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
———
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 90, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5394/जे0, दिनांक 10.
12.99 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री बीरेन्द्र कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 10.12.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।36 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बीरेन्द्र कुमार | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 10.12.99 | बी0एल0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-26/95(पार्ट)/8718/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 91, एस0ओ0 90, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-26/95(पार्ट)/8718/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 90, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5394/J dated 10.12.99 to practice as notary again for the next five year from 10.12.2012.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Birendra Kumar | Advocate, Civil Court, Patna | 10.12.99 | B.L | Patna District |
(File no. -A/Not-26/95(part)/8718/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 92, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3673/जे0, दिनांक 12.11.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री चित्तरंजन कुमार वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 12.11.2007 से दिनांक 11.11.2012 तक एवं दिनांक 12.11.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।37 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री चित्तरंजन क मार वर्मा ु | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 12.11.2002 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-93/2000/8719/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 93, एस0ओ0 92, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-93/2000/8719/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Chitranjan Kumar Verma | Advocate, Civil Court, Patna | 12.11.2002 | B.Com L.L.B | Patna District |
S.O. 92, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Chitranjan Kumar Verma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3673/J dated 12.11.02 to practice as notary from 12.11.2007 to 11.11.2012 and again for the next five years from 12.11.2012. Name of Notary Residental/ professional address
(File no. -A/Not-93/2000/8719/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 94, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2714/जे0, दिनांक 07.
08.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 आदिल रसीद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 07.08.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।38 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 आदिल रसीद | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 07.08.02 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-54/2000/8720/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11दिसम्बर 2013
एस0ओ0 95, एस0ओ0 94, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-54/2000/8720/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri MD. Adil Rashid | Advocate, Civil Court, Patna | 07.08.2002 | M.A L.L.B | Patna District |
S.O. 94, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri MD. Adil Rashid and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2714/J dated 07.08.02 to practice as notary again for the next five year from 07.08.2012 Name of Notary Residental/ professional address
(File no. -A/Not-54/2000/8720/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 96, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 686/जे0, दिनांक 10.02.81 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रमाकान्त द्विवेदी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 10.02.96 से दिनांक 09.02.99 तक दिनांक 10.02.99 से दिनांक 09.02.02 तक दिनांक 10.02.02 से दिनांक 09.02.07 तक दिनांक 10.02.07 से दिनांक 09.02.12 तक लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।39 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रमाकान्त द्विवेदी | अधिवक्ता, दानापुर अनुमंडल न्यायालय | 10.02.81 | बी0एल0 | दानापुर अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-106/81(पार्ट)/8721/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 97, एस0ओ0 96, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-106/81(पार्ट)/8721/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 96, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramakant Dwiedi and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 686/J dated 10.02.81 to practice as notary from 10.02.96 to 09.02.99, 10.02.99 to 09.02.02, 10.02.02 to 09.02.07, 10.02.07 to 09.02.2012. Remarks
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramakant Dwiedi | Advocate, Danapur, Civil Court | 10.02.81 | B.L | Danapur Sub- Division Under Patna District |
(File no. -A/AB-106/81(part)/8721/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 98, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3656/जे0, दिनांक 22.
08.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राकेश कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 22.08.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।40 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राकेश कुमार | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 22.08.03 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2000/8723/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 99, एस0ओ0 98, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2000/8723/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 98, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rakesh Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3656/J dated 22.08.2003 to practice as notary again for the next five year from 22.08.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rakesh Kumar | Advocate, Civil Court, Patna | 22.08.2003 | B.Sc L.L.B | Patna District |
(File no. -A/Not-82/2000/8723/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
———
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 100, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 9644/जे0, दिनांक 28.08.84 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 28.08.96 से दिनांक 27.08.99, दिनांक 28.08.99 से दिनांक 27.08. 02, दिनांक 28.08.02 से दिनांक 27.08.07, दिनांक 28.08.07 से दिनांक 27.08.12 एवं दिनांक 28.08.12 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।41 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह | अधिवक्ता, नोटरी, सुपौल | 28.08.84 | एम0ए0 बी0एल0 | स पौल ु जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-29/84/8724/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 101, एस0ओ0 100, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-29/84/8724/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 100, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Pd. Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9644/J dated 28.08.84 to practice as notary from 28.08.96 to 27.08.99, 28.08.99 to 27.08.02, 28.08.02 to 27.08.07, 28.08.07 to 27.08.12, and again for the next five years from 28.08.12
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Surendra Prasad Singh | Advocate, Notary, Supaul | 28.08.84 | M.A B.L | Supaul District |
(File no. -A/AB-29/84/8724/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 102, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3602/जे0, दिनांक 15.07.1993 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरे विष्णु पाठक, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.07.2004 से दिनांक 14.07.2009 तक एवं दिनांक 15.07.2009 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।42 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरे विष्णु पाठक | अधिवक्ता, बार एसोसियेशन, पूर्वी चम्पारण | 15.07.93 | बी0ए0 बी0एल0 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-15/92/8725/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 103, एस0ओ0 102, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-15/92/8725/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O.102, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hare Bishnu Pathak and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3602/J dated 15.07.1993 to practice as notary from 15.07.2004 to 14.07.2009 and again from 15.07.2009 to 14.07.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Hare Bishnu Pathak | Advocate, Bar Association East Champaran | 15.07.1993 | B.A B.L | East Champaran at Motihari District |
(File no. -A/Not-15/92/8725/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 104, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1593/जे0, दिनांक 23.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विभूति कान्त साह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 23.05.2008 से दिनांक 22.05.2013 तक एवं पुनः दिनांक 23.05.2013 से अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।43 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विभूति कान्त साह | अधिवक्ता, सोनार पट्टी रोड, पो0जिला-किशनगंज | 23.05.2003 | एम0ए0 बी0एल0 | किशनगंज जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-12/99/8726/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 105, एस0ओ0 104, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-12/99/8726/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 104, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bibhuti Kant Saha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1593/J dated 23.05.2003 to practice as notary from 23.05.2008 to 22.05.2013 and again for the next five year from 23.05.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bibhuti Kant Saha | Advocate, Sonar Patti Road, Kishanganj | 23.05.2003 | M.A B.L | Kishanganj District |
(File no. -A/Not-12/99/8726/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 106, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 333/जे0, दिनांक 29.01.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 मुस्तफा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 29.01.2009 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।44 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 मुस्तफा | अधिवक्ता, नोटरी, बार एसो0 गया | 29.01.04 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2000/8727/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 107, एस0ओ0 106, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2000/8727/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 106, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Mustafa and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 333/J dated 29.01.04 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2009.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Md. Mustafa | Advocate, Notary Bar Assici. Gaya | 29.01.04 | B.A L.L.B | Gaya District |
(File no. -A/Not-32/2000/8727/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 108, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 9825/जे0, दिनांक 29.09.84 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 खुर्शीद आलम, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 29.09.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।45 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 खुर्शीद आलम | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 29.09.84 | बी0ए0 एलएलबी | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-27/84/8728/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 109, एस0ओ0 108, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-27/84/8728/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 108, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri MD. Khurshid Alam and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 9825/J dated 29.09.84 to practice as notary again for the next five year from 29.09.2012.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri MD. Khurshid Alam | Advocate, Civil Court, Patna | 29.09.84 | B.A L.L.B | Patna District |
(File no. -A/AB-27/84/8728/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 110, दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2235/जे0, दिनांक 03.06.1997 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री लक्ष्मण प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 03.06.2003 से दिनांक 02.06.2008 तक तथा दिनांक 03.06.2008 से दिनांक 02.06.2013 तक एवं दिनांक 03.06.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।46 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| ल ख्य प्रमाणक े क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री लक्ष्मण प्रसाद | अधिवक्ता, फारबीसगंज अररिया | 03.06.1997 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | फारबीसगंज अनुमंडल (जिला-अररिया) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-66/94/8729/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
11 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 111, एस0ओ0 110, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-66/94/8729/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 11th December 2013
S.O. 110, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lakshman Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3235/J dated 03.06.1997 to practice as notary from 03.06.2003 to 02.06.2008, and 03.06.2008 to 02.06.2013 and again for the next five years from 08.06.2013.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Lakshman Prasad | Advocate, Forbisganj | 03.06.1997 | B.A L.L.B | Forbisganj Subdivision Under Araria District |
(File no. -A/Not-66/94/8729/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
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16 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 112 दिनांक 29 जनवरी 2014—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 441/जे0, दिनांक 10.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 10.02.2014 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।47 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद क मार शर्मा ु | अधिवक्ता, शास्त्रीनगर, रोड नं0-3, जिला-मुंगेर, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 10.02.2004 | बी0कॉम0 एलएलबी | मुंगेर जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
16 दिसम्बर 2013
एस0ओ0 113, एस0ओ0 112, दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-47/2001/8805/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 16th December 2013
S.O. 112, dated 29th January 2014—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumar Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 441/J dated 10.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 10.02.2014.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Binod Kumar Sharma | Advocate, Shastrinagar Road No.-3 Munger, Civil Court Munger | 10.02.2004 | B.Com L.L.B | Munger District |
(File no. -A/Not(S)-47/2001/8805/J) By Order of the Governor of Bihar, UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to the Government of Bihar-Cum-Additional Legal Remembrancer, Bihar (Competent Authority).
48 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014गृह विभाग अभियोजन निदेषालय ——— अधिसूचनाएं 16 दिसम्बर 2013 सं0 अ0नि0(01) 21/13/स्था0/1128—श्री कृष्ण देव दास, सेवानिवृत अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2013 एवं अभ्यावेदन दिनांक 24. 10.2013 तथा श्रीमती सीता देवी पति-स्व0 मधेष्वरधारी सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 21.10.2013 एवं अभ्यावेदन दिनांक 24. 10.13 समर्पित किया गया है जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal N0.9018/2013(Arising out of S.L.P.(Civil) No. 13072/2006 –Govt. of Bihar & Others V/S Madheshwer Dhari Singh (D)& Others में दिनांक 01.10.2013 को पारित न्यायादेष के आलोक में सभी वॉंछित लाभ देने का अनुरोध किया गया है। 2. स्व0 मधेष्वरधारी सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियोजन पदाधिकारी एवं श्री कृष्ण देव दास, सेवानिवृत सहायक अभियोजन पदाधिकारी औपबंधिक रूप से झारखंड राज्य में पदस्थापित थे तथा अंतिम कैडर विभाजन/ आवंटन में इन दोनों की सेवा बिहार राज्य को आवंटित की गई। अंतिम कैडर विभाजन में बिहार राज्य आवंटित होने के फलस्वरूप विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, रॉंची की अधिसूचना सं0 717/जे0 दिनांक 23.03.05 द्वारा इन्हें गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना में योगदान करने हेतु दिनांक 28.03.05 के अपराह्न के प्रभाव से विरमित किया गया। इसके आलोक में स्व0 मधेष्वरधारी सिंह एवं श्री कृष्ण देव दास द्वारा दिनांक 30.03.05 को गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया था। 3. स्व0 सिंह एवं श्री दास के अंतिम कैडर विभाजन के समय झारखंड राज्य में सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष थी एवं बिहार राज्य में सेवानिवृति की उम्र सीमा 58 वर्ष थी। 4. झारखंड राज्य से विरमित होकर बिहार राज्य में योगदान करने के पूर्व ही उपुर्यक्त दोनों सहायक अभियोजन पदाधिकारी 58 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे। अतः 58 वर्ष की उम्र सीमा पूरा करने के कारण गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6581 दिनांक 04.07.05 द्वारा स्व0 मधेष्वरधारी सिंह को दिनांक 31.10.04 के अपराह्न से तथा पत्रांक 11175 दिनाक 22.11.05 द्वारा श्री कृष्ण देव दास को दिनांक 31.01.05 के अपराह्न के प्रभाव से वार्धक्य सेवानिवृत करा दिया गया। 5. स्व0 मधेष्वरधारी सिंह एवं श्री कृष्ण देव दास द्वारा 58 वर्ष की उम्र सीमा पूरी करने के उपरांत वार्धक्य सेवानिवृत कराए जाने के आदेष के विरूद्ध माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में WP(Service) No.-4716/2005 दायर किया गया था जिसमें माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा इनके पक्ष में न्यायादेष पारित किया गया। 6. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा WP(Service) No. -4716/2005 मधेष्वरधारी सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में स्व0 सिंह एवं श्री दास के पक्ष में पारित न्यायादेष के विरूद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Civil) No. 13072/2006 बिहार सरकार बनाम मधेष्वरधारी सिंह (मृत) दायर किया गया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2013 को निम्नवत् न्यायादेष पारित किया गया हैः- "9. Having heard learned counsel for the parties we think that the cause of justice would be best subserved by issuing following directions:-
(i) The respondents shall get continuity of service till they attained the age of 60 years and their pension shall be accordingly fixed.
(ii) As far as arrears are concerned, the amount they have received while continuing in service after the age of 58 years in the State of Jharkhand should be deducted.
(iii) After deduction of the said sum, the arrears shall be computed for the rest of the period and 20% of that sum shall be paid to the respondent-employees within three months. The respondents shall not be entitled to any interest thereon."49 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014 7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (Civil) No. 13072/2006 बिहार सरकार बनाम मधेष्वरधारी सिंह एवं अन्य में दिनांक 01.10.2013 को पारित न्यायादेष के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा स्व0 सिंह एवं श्री कृष्ण देव दास के संबंध में निम्नवत्् निर्णय लिए जाते हैं-
(i) स्व0 सिंह, सेवानिवृत सहायक लोक अभियोजक(अब सेवानिवृत, सहायक अभियोजन पदाधिकारी) को 58 वर्ष की उम्र सीमा पूरा करने के पष्चात् दिनांक 31.10.04 के अपराह्न से वार्धक्य सेवानिवृत कराने संबंधी विभागीय आदेष पत्रांक 6581 दिनांक 04.07.05 को संषोधित करते हुए 60 वर्ष की उम्र सीमा पूरी करने के आधार पर स्व0 सिंह को दिनांक 31.10.06 के अपराह्न से सेवानिवृत कराया जाता है।
(ii) श्री कृष्णदेव दास, सेवानिवृत सहायक अभियोजन पदाधिकारी को 58 वर्ष की उम्र सीमा पूरा करने के पष्चात् दिनांक 31.01.05 के अपराह्न से वार्धक्य सेवानिवृत कराने संबंधी विभागीय आदेष पत्रांक 11175 दिनांक 22. 11.05 को निरस्त/संषोधित करते हुए 60 वर्ष की उम्र सीमा पूरी करने के आधार पर श्री दास को दिनांक 31.01.07 के अपराह्न से सेवानिवृत कराया जाता है।
(iii) उपर्युक्त दोनों सहायक अभियोजन पदाधिकारियों/ सहायक लोक अभियोजकों को सेवानिवृत 60 वर्ष की उम्र तक के वेतनादि की गणना करने के उपरांत उसमें से 58 वर्ष की उम्र के पष्चात् उन्हें भुगतान की गयी राषि को घटाकर शेष बकाया वेतनादि की राषि का भुगतान देय होगा।
(iv) उपर्युक्त दोनों पदाधिकारियों को कुल बकाया राषि के 20(बीस) प्रतिषत के समतुल्य अतिरिक्त राषि का भुगतान देय होगा किन्तु इन्हें किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
(v) 60 वर्ष की उम्र के आधार पर सेवानिवृति की तिथि को अनुमान्य वेतन के आधार पर स्व0 मधेष्वरधारी सिंह एवं श्री कृष्ण देव दास के पेंषनादि संषोधित किए जायेगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव।
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23 दिसम्बर 2013
संख्या अ0नि0(01) 21/2010/स्था0/1141114111411141—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0 8710 दिनांक 19.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अभियोजन सेवा के मूल कोटि के सहायक अभियोजन पदाधिकारियों (वेतनमान PB 2+GP 4800) को वेतनमान PB 2+GP 5400 में प्रथम रूपान्तरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0 975 दिनांक 07.11.12 को निम्नवत् संषोधित किया जाता हैः- क्र0 सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम
| क्र0 | सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम वरीयता क्रमांक (2007) | सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर योगदान की तिथि सेवा-सम्पुष्टि की तिथि | प्रथम रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | श्री अनुप लाल मंडल 211 | 20 जनवरी, 1999 4 मार्च, 2001 | 20.01.2009 से |
| 52 | श्री जलेन्द्र कुमार 296 | 15 जनवरी, 1999 1 जुलाई, 2003 | 15.01.2009 से |
| 55 | श्री राधेष्याम प्रसाद 306 | 5 जनवरी, 1999 30 सितम्बर, 2001 | 05.01.2009 से |
| 58 | श्री राजीव कुमार 313 | 04 जनवरी, 1999 11 अक्टूबर, 2001 | 04.01.2009 से |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव।50 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014 कृषि विभाग
——— अधिसूचना 17 जनवरी 2014 सं॰ पी0पी0एम0-48/2006 पार्ट-III—214/कृ0—कृषि विभागीय संकल्प संख्या 372 दिनांकः 25.07.2006 एवं अधिसूचना संख्या 1656 दिनांक 11.03.2011 तथा 113 दिनांक 09.01.2013 के क्रम में राज्य किसान आयोग तथा श्री सी॰पी॰ सिन्हा, अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, श्री बागेश्वरी सिंह एवं श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, दोनों पूर्णकालिक सदस्य, राज्य किसान आयोग को दिनांक 31.03.2015 तक अवधि विस्तार की स्वी—ति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।
———
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
16 जनवरी 2014
सं॰ 6/नि0प्रतिनि0-01-02/2013-199 वा0-कर—53वीं0 से 55वीं0 सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 125 दि0 02.09.13 द्वारा बिहार वित्त सेवा के लिए अनुषंसित कुल 83 अभ्यर्थियों के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 4156 दिनांक 18.11.2013 द्वारा नियुक्त निम्नलिखित 04 अभ्यर्थियों द्वारा उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना में दिये गये योगदान की तिथि से वेतनमान् 9300-34800ग्रेड पे 5400 में बिहार वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी के पद पर योगदान स्वीकृत किया जाता है :-
| क्र0 सं0 | अनुक्रमांक (रौल नं0) | उम्मीदवारों का नाम | जन्म तिथि | योगदान की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 187842 | श्री चंदन कुमार | 06.01.1985 | 10.12.2013 |
| 2 | 162619 | श्री कुषेष्वर राउत | 02.02.1975 | 22.11.2013 |
| 3 | 150427 | श्री दिनेष कुमार | 20.03.1973 | 21.11.2013 |
| 4 | 175204 | श्री उमा पति नारायण | 02.01.1982 | 22.11.2013 |
तद्नुसार उनके वेतनादि का भुगतान वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय से किया जायेगा।
3. प्रस्ताव पर वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
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15 जनवरी 2014
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-153/वा0कर—श्री उमेष राय, नव प्रोन्नत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को मुख्यालय, बिहार, पटना से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (प्रषासन) पटना पूर्वी प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (प्रषासन) पटना पष्चिमी प्रमंडल, पटना के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-154/वा0कर—श्री ब्रज किषोर पचेरीवाल, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को पटना पूर्वी एवं पष्चिमी प्रमंडल, (अपील) से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, (प्रषासन) केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), मगध प्रमंडल, गया के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-155/वा0कर—श्री संजीव रंजन, नव प्रोन्नत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन) सारण प्रमंडल, छपरा एवं वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (प्रषासन) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-156/वा0कर—श्री छोटे लाल बैठा, नव प्रोन्नत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को अंकेक्षण मुजफ्फरपुर सेे स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), भागलपुर प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।51 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014 सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-157/वा0कर—श्री श्रीनारायण प्रसाद सिंह, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को समेकित जॉच चौकी, डोभी, गया से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण) पटना पष्चिमी प्रमंडल, पटना एवं वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-158/वा0कर—श्री प्रकाष चन्द्र वर्मा, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, (अपील) अतिरिक्त प्रभार दरभंगा, गया, भागलपुर एवं पूर्णियॉ (अपील) से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), सारण प्रमंडल, छपरा एवं वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-159/वा0कर—श्री प्रमोद कुमार ग्वालिया, नव प्रोन्नत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को पूर्णियॉ अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियॉ से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण) मगध प्रमंडल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-160/वा0कर—श्री परमेन्द्र नारायण मिश्र, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को भागलपुर प्रमंडल (प्रषासन) से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-161/वा0कर—श्री सच्चिदानन्द झा, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को मुख्यालय अतिरिक्त प्रभार केन्द्रीय प्रमंडल (प्रषासन) पटना से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पूर्वी प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पष्चिमी प्रमंडल, पटना के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-162/वा0कर—श्री संतोष कुमार सिन्हा, नव प्रोन्नत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को मुख्यालय, बिहार, पटना से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-163/वा0कर—श्री राज कुमार, नव प्रोन्नत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को पटना सिटी पष्चिमी अंचल, पटना से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), सारण प्रमंडल, छपरा के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-164/वा0कर—श्री सियाराम सिंह, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को वरीय लेखा पदाधिकारी, पथ परिवहन निगम, पटना से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-165/वा0कर—श्री अमरेन्द्र नारायण सिंह, नव प्रोन्नत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को गया अंचल, (प्रभारी), गया से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पूर्णियॉ प्रमंडल पूर्णियॉ के पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-166/वा0कर—श्री रवि शंकर पाल, नव प्रोन्नत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को पटना सिटी पूर्वी अंचल (प्रभारी), पटना सिटी से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-167/वा0कर—श्री पवन कुमार, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को केन्द्रीय प्रमंडल (अपील), पटना से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय), टी0आर0यू0, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-168/वा0कर—श्री अषोक कुमार, नव प्रोन्नत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को अंकेक्षण, गया से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प0प0-30-01/2013-169/वा0कर—श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को समेकित जॉच चौकी, कर्मनाषा से स्थानातंरित करते हुए अगले आदेष तक वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, वसूली कोषांग (मुख्यालय), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 3. स्थानान्तरित वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त अपने पूर्व के पदस्थापन स्थान से स्वतः विरमित समझे जायेगें तथा वे उक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी को अपना प्रभार तात्कालीक रूप से सौप देगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।52 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
3 जनवरी 2014
सं॰ 6/नि0प्रतिनि0-01-02/2013-33 वा0-कर—53वीं0 से 55वीं0 सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 125 दि0 02.09.13 द्वारा बिहार वित्त सेवा के लिए अनुषंसित कुल 83 अभ्यर्थियों के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 4156, दिनांक 18.11.2013 एवं 4436 दिनांक 10.12.2013 द्वारा क्रमंषः 49 तथा 29 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र निर्गत की गई थी। सम्य्क विचारोपरांत निम्नलिखित 72 अभ्यर्थियों द्वारा उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना में दिये गये योगदान की तिथि से वेतनमान् 9300-34800ग्रेड पे 5400 में बिहार वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी के पद पर योगदान स्वीकृत किया जाता है :-
| क्र0 सं0 | अनुक्रमांक (रौल नं0) | उम्मीदवारों का नाम | जन्म तिथि | योगदान की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 186457 | श्री कृष्णा मोहन सिंह | 02.02.1979 | 12.12.2013 |
| 2 | 125843 | कुमारी अनामिका | 24.08.1986 | 16.12.2013 |
| 3 | 269008 | श्री गंगा प्रसाद | 30.10.1978 | 19.11.2013 |
| 4 | 235196 | निवेदिता | 23.11.1983 | 27.12.2013 |
| 5 | 301208 | श्री मुनेश्वर प्रसाद | 02.02.1982 | 22.11.2013 |
| 6 | 219607 | श्री संतोष कुमार | 26.02.1980 | 22.11.2013 |
| 7 | 246801 | शौकत अली अंसारी | 06.12.1981 | 30.11.2013 |
| 8 | 261241 | श्री नवीन कुमार | 28.12.1977 | 11.12.2013 |
| 9 | 237554 | श्री अभिनव कुमार झा | 02.10.1978 | 22.11.2013 |
| 10 | 140858 | श्री तेज कान्त झा | 10.02.1976 | 21.11.2013 |
| 11 | 218716 | श्री राजेश रंजन भारती | 12.08.1984 | 20.11.2013 |
| 12 | 151016 | श्री क्षितिज कुमार सिंह | 14.06.1986 | 16.12.2013 |
| 13 | 150414 | प्रतिमा कुमारी | 17.04.1983 | 02.12.2013 |
| 14 | 270256 | श्री प्रशांत कुमार झा | 17.08.1983 | 21.11.2013 |
| 15 | 243340 | श्री रौशन कुमार | 02.03.1983 | 20.11.2013 |
| 16 | 130666 | श्री जीतेन्द्र कुमार | 29.04.1987 | 22.11.2013 |
| 17 | 109173 | श्री सिकंदर साव | 05.07.1979 | 20.11.2013 |
| 18 | 273451 | श्री पवन कुमार सिंह | 20.07.1985 | 13.12.2013 |
| 19 | 108090 | श्री आशीष रंजन | 01.03.1980 | 16.12.2013 |
| 20 | 278998 | श्री शशि भूषण | 30.09.1981 | 20.11.2013 |
| 21 | 189466 | निहारिका छवि | 16.10.1986 | 09.12.2013 |
| 22 | 273423 | श्री संतोष कुमार | 01.02.1985 | 21.11.2013 |
| 23 | 104696 | श्री योगेन्द्र शर्मा | 06.12.1978 | 19.11.2013 |
| 24 | 234291 | श्री यदुवंश | 02.11.1981 | 17.12.2013 |
| 25 | 279052 | श्री विवेक | 17.09.1986 | 13.12.2013 |
| 26 | 233862 | श्री अजय प्रकाश | 29.06.1986 | 13.12.2013 |
| 27 | 307984 | मिनी | 10.07.1987 | 11.12.2013 |
| 28 | 159869 | श्री अजय कुमार सिंह | 11.01.1980 | 12.12.2013 |
| 29 | 126361 | श्री शिव कुमार | 05.01.1980 | 20.12.2013 |
| 30 | 276933 | श्री विवेक कुमार | 01.12.1981 | 22.11.2013 |
| 31 | 160007 | श्री विवेकानन्द राय | 07.02.1977 | 13.12.2013 |
| 32 | 215331 | अंजू कुमारी | 06.01.1981 | 20.11.2013 |
| 33 | 238763 | श्री अमित अंकित | 08.02.1982 | 22.11.2013 |
| 34 | 237501 | स्वर्णलता किरण | 05.03.1979 | 19.11.2013 |
| 35 | 240534 | श्री विजय कुमार पाठक | 30.12.1986 | 21.11.2013 |
| 36 | 112817 | श्री ज्ञानदेव प्रभाकर | 01.01.1976 | 11.12.2013 |
| 37 | 161608 | श्री रवीन्द्र कुमार | 22.11.1981 | 30.12.2013 |
| 38 | 200515 | प्रीति सिन्हा | 20.12.1984 | 12.12.2013 |
| 39 | 186177 | श्री शिवानन्द सिंह | 01.03.1980 | 12.12.2013 |
| 40 | 214048 | रेणु कुमारी | 21.09.1980 | 11.12.2013 |
| 41 | 104724 | कुमारी रश्मि | 12.02.1984 | 19.11.2013 |
| 42 | 177539 | श्री अभय कुमार | 01.03.1986 | 19.11.2013 |
| 43 | 177381 | श्री विशाल कुमार गुप्ता | 12.03.1981 | 11.12.2013 |
| 44 | 215402 | श्री राजीव रंजन | 15.04.1975 | 09.12.2013 |
| 45 | 219114 | श्री रविन्द्र कुमार | 01.03.1979 | 22.11.2013 |
| 46 | 224683 | मो0 नसीम | 01.12.1982 | 30.11.2013 |
| 47 | 257162 | श्री दीना नाथ अग्रवाल | 12.01.1977 | 20.11.2013 |
| 48 | 116322 | श्री बाल्मिकी कुमार | 12.10.1986 | 18.12.2013 |
| 49 | 131635 | श्री अजीत रंजन | 20.08.1980 | 16.12.2013 |
| 50 | 195088 | हेमलता कुमारी | 31.12.1974 | 20.11.2013 |
| 51 | 161764 | श्री सुकेश कुमार | 01.03.1984 | 16.12.2013 |
| 52 | 102716 | मो0 शब्बीर | 20.10.1972 | 21.11.2013 |
| 53 | 213990 | श्री गोपाल कुमार | 31.12.1981 | 09.12.2013 |
| 54 | 168948 | इन्दु कुमारी | 09.09.1984 | 20.11.2013 |
| 55 | 124172 | शशि बाला | 14.03.1979 | 19.11.2013 |
| 56 | 126265 | श्री विशाल कुमार | 12.03.1982 | 22.11.2013 |
| 57 | 145206 | श्री मुकेश कुमार | 05.02.1982 | 17.12.2013 |
| 58 | 309646 | श्री मनिष कुमार गुप्ता | 21.09.1976 | 20.11.2013 |
| 59 | 187307 | श्री देव आनन्द | 03.02.1983 | 13.12.2013 |
| 60 | 124409 | मो0 सब्बीर आलम | 29.04.1981 | 20.11.2013 |
| 61 | 158336 | श्री श्रीधर करूणानिधि | 23.09.1978 | 19.11.2013 |
| 62 | 160422 | श्री विकी कुमार विश्वकर्मा | 26.01.1982 | 17.12.2013 |
| 63 | 306040 | आबिद सुबहानी | 04.10.1983 | 10.12.2013 |
| 64 | 193504 | अंजू कुमारी | 05.04.1984 | 10.12.2013 |
| 65 | 193809 | श्री अनिल कुमार साह | 14.03.1979 | 19.11.2013 |
| 66 | 243579 | श्री मुकेश कुमार चौधरी | 19.04.1978 | 29.11.2013 |
| 67 | 166515 | श्री राजू रंजन | 08.08.1976 | 20.11.2013 |
| 68 | 238377 | श्री संजय कुमार | 26.12.1979 | 01.01.2014 |
| 69 | 127319 | श्री सतीश कुमार | 11.09.1982 | 22.11.2013 |
| 70 | 179158 | श्री सच्चिदानन्द विश्वास | 05.04.1981 | 19.11.2013 |
| 71 | 234120 | श्री अरूण कुमार चौधरी | 01.01.1987 | 21.11.2013 |
| 72 | 230155 | श्री सुशील कुमार सुमन | 20.07.1981 | 10.12.2013 |
2. पूरे प्रषिक्षण अवधि में उक्त परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी प्रषिक्षण कोषांग मुख्यालय से सम्बद्ध रहेगें एवं तद्नुसार उनके वेतनादि का भुगतान वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय से किया जायेगा। 3. प्रस्ताव पर वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।54 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
21 जनवरी 2014
सं॰ 6/प0सृ0-19-02/2012- 267 वा0 कर - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में वाणिज्य-कर विभाग के अधीन कार्यरत समेकित जॉच चौकी कार्यालयों के लिये निम्नलिखित पदनाम से अपीलीय पदाधिकारी एवं लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :-
1. जॉच चौकी प्रभारी - अपीलीय पदाधिकारी 2. वाणिज्य-कर पदाधिकारी - लोक सूचना पदाधिकारी (कनीयतम)
2. प्रस्ताव पर वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
ÑÑÑÑ अधीHकअधीHकअधीHकअधीHक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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।55 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।
ÑÑÑÑÑ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया का कार्यालय कटारी हील रोड,गया-823001 ——— कार्यालय आदेश 18 जून 2013 सं॰ 1/मु॰अ॰(अनु॰)4-6/13-1050 गया—स्व॰ मदन मोहन, अनुसेवक, जलपथ अंचल,गया के पुत्र श्री अनिल कुमार को अनुकम्पा के आधार पर जिला अनुकम्पा समिति, गया के पत्रांक 1134/स्था॰, दिनांक 12.6.2013 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में वेतनमान् 5200-20200ग्रेड-पे 1800 में तथा समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित समूह 'घ' (चतुर्थ वर्गीय पद) अनुसेवक के पद पर नियुक्ति करते हुये अनुसेवक के रिक्त पद के विरूद्ध जलपथ प्रमण्डल,गया के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है, जो वित्त विभाग के संकल्प सं॰-वि(27)पे॰ से॰53/2469, दिनांक 16.11.2005 के अन्तर्गत होंगे।
2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, तथा संवर्गीय वरीयता के लिये उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है, तो इनकी वरीयता उसके बाद होगी। 3. स्व॰ सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व उक्त परिवार के नियुक्त कर्मचारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा, जिसके लिये उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। 4. अगर इन उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर बिन्दु पर हुई है, तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।
5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म-तिथि एवं आश्रित प्रमाण पत्र मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।
6. मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या गैर सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं, का प्रमाण पत्र एवं विवाह की स्थिति में दहेज नहीं लेने देने के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।
7. योगदान करने समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हाल में प्रस्तुत करना होगा। 8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी स्थिति में देय नहीं होगा। 9. किसी भी तरह की गलत सूचना गलत तथ्यों अथवा गलत प्रमाण पत्र, गलत कागजातों तथा धोखाघड़ी के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति/नौकरी के नौकरीधारी को किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
आदेश से,
(ह॰)-अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।
——— 17 जून 2013 सं॰ 1/मु॰अ॰(अनु॰)4-5/13-1035 गया—स्व॰ रामकुमार महतो, चौकीदार के पुत्र श्री सत्येन्द्र महतो को अनुकम्पा के आधार पर जिला अनुकम्पा समिति,गया के पत्रांक 1135/स्था॰, दिनांक 12.6.2013 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में वेतनमान् रूपये 3050-75-3950-80-4590 (पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 5200-20200) एवं ग्रेड-पे 1900 में तथा समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति करते हुये कनीय लेखा लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध तिलैया नहर प्रमण्डल, वजीरगंज (गया) के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।56 (cid:18)बहार गजट, 29 जनवर(cid:15) 2014 2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, तथा संवर्गीय वरीयता के लिये उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन हैं, तो इनकी वरीयता उसके बाद होगी। 3. स्व॰ सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व उक्त परिवार के नियुक्त कर्मचारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिये उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो अगर पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। 4. अगर इन उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर बिन्दु पर हुई है तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।
5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, टंकक/कम्प्यूटर टंकण योग्यता प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि प्रमाण पत्र, अनियोजन प्रमाण पत्र, मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या गैर सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं का प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र, विवाह की स्थिति में दहेज नहीं लेने-देने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् ही योगदान स्वीकार किया जायेगा। 6. योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हाल में प्रस्तुत करना होगा। 7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी स्थिति में देय नहीं होगा। 8. किसी भी तरह की गलत सूचना, गलत तथ्यों अथवा गलत प्रमाण पत्र, गलत कागजातों तथा धोखाघड़ी के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति/नौकरी के नौकरीधारी को किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
9. टंकण/कम्प्यूटर टंकण ज्ञान परीक्षा उतीर्ण होना आवश्यक होगा।
आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।
——— गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग अभियोजन निदेषालय ——— शुद्धि पत्र 8 जनवरी 2014 सं0 7/सी0-01-203/08/19—अभियोजन निदेषालय, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-43 दिनांक 21.01.2013 के क्रमांक 47 पर अंकित नाम श्री ब्रजभूषण प्रसाद सिंह के स्थान पर श्री ब्रजभूषण प्रसाद सिन्हा पढ़ा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव ।
——— ऊर्जा विभाग ——— शुद्धि-पत्र 18 जून 2013 सं॰ प्र02/तेनु-17/91-3128—बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या 04, दिनांक 01.03.2013 के अंतिम पंक्ति में उल्लेखित 'पदेन सदस्य' के स्थान पर तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य पढ़ा जाय। उक्त अधिसूचना को इस अंश तक संशोधित समझा जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संदीप पौण्डरीक, सचिव।
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No. 182—I, Neha Changed my name to Neha Singh resident at Rajeev Nagar, Road No.6 Patna vide affidavit before notary Dated 16-12-2009.
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