िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट(0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 14141414 माघमाघमाघमाघ 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 124124124124) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना
टनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 3 3 3 3 फरफरफरफरवर(वर(वर(वर( 2014201420142014 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध) ------- निविदा सूचना 31 जनवरी 2014
1ली अप्रील, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक पेट
अप्रील, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक पेट (PET)(PET)(PET)(PET) बोतल में देशी शराब का निर्माण कर बोतल में देशी शराब का निर्माण कर (BSBCL)(BSBCL)(BSBCL)(BSBCL) को थोक आपूर्त्ति करने के हेतु दो लिफाफा पद्धति के
को थोक आपूर्त्ति करने के हेतु दो लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निविदा। सं० 11/उ॰नी॰ (बोतलबंदी)-01-12/2013-288—बिहार राज्य में देशी शराब के मद्य भंडागार से बिहार राज्य में देशी शराब के मद्य भंडागार से
अप्रील, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक छोआ से निर्मित संशोधित सुषव ग्रेड- निविदा वाले लिफाफे को पहले खोला जायेगा एवं निविदा तकनीकी रूप से qualify
बी०एस०बी०सी०एल० (BSBCL)(BSBCL)(BSBCL)(BSBCL) सं० 11/उ॰नी॰ (बोतलबंदी)-01- बी०एस०बी०सी०एल० के गोदामों में 1ली अप्रील, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक छोआ से निर्मित संशोधित सुषव ग्रेड- बी०एस०बी०सी०एल० के गोदामों में 1 IS Specification No.– IS 5287/2005 के तहत निर्मित हो) से देशी शराब 1- IS 323/1959 (जो IS Specification No. के तहत निर्मित हो) से देशी शराब का निर्माण कर PET (Polyethylene terephthalate) PET (Polyethylene terephthalate) बोतलों में आपूर्त्ति करने हेतु अनन्य विशेषाधिकार बोतलों में आपूर्त्ति करने हेतु अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के निमित्त वार्षिक नवीकरण की शर्त्त पर, उत्पाद प्रपत्र-27 में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु राजस्व प्रदान करने के निमित्त वार्षिक नवीकरण की शर्त्त पर, उत्पाद प्रपत्र-27 में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु राजस्व प्रदान करने के निमित्त वार्षिक नवीकरण की शर्त्त पर, उत्पाद प्रपत्र-27 में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु राजस्व पर्षद/राज्य सरकार इच्छुक व्यक्तियों/पार्टनरशिप फर्मो/ कम्पनी/आसवनगृह से निविदा आमंत्रित करती है। देशी क्तियों/पार्टनरशिप फर्मो/ कम्पनी/आसवनगृह से निविदा आमंत्रित करती है। देशी क्तियों/पार्टनरशिप फर्मो/ कम्पनी/आसवनगृह से निविदा आमंत्रित करती है। देशी शराब की आपूर्त्ति के निमित निविदा इसके साथ संलग्न सूची-2 में उल्लेखित प्रपत्र-'क' में समर्पित की जा सकती है। शराब की आपूर्त्ति के निमित निविदा इसके साथ संलग्न सूची-2 में उल्लेखित प्रपत्र-'क' में समर्पित की जा सकती है। शराब की आपूर्त्ति के निमित निविदा इसके साथ संलग्न सूची-2 में उल्लेखित प्रपत्र-'क' में समर्पित की जा सकती है। निविदा हेतु समर्पित लिफाफे के उपर ''पेट (PET)(PET)(PET)(PET) बोतलों में देशी शराब की आपूर्त्ति'' र्त्ति'' लिखा रहे। मुख्य निविदा हेतु समर्पित लिफाफे के उपर लिफाफे में दो अलग-अलग लिफाफे होंगे । (I) तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में तकनीकी कागजात रखे जायेंगे एवं तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में तकनीकी कागजात रखे जायेंगे एवं लिफाफे में दो अलग-अलग लिफाफे होंगे । उस पर मोटे अक्षरों में ''तकनीकी निविदा'' लिखा जायेगा । (II) वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में मात्र आपूर्त्ति दर रखी वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में मात्र आपूर्त्ति दर रखी उस पर मोटे अक्षरों में ''तकनीकी निविदा'' लिखा जायेगा । qualify करने पर ही जायेगी । तकनीकी निविदा वाले लिफाफे को पहले खोला जायेगा एवं निविदा तकनीकी रूप से वित्तीय निविदा वाले लिफाफे को खोला जायेगा । निविदा उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के विकास भवन, नया वित्तीय निविदा वाले लिफाफे को खोला जायेगा । निविदा उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के विकास भवन, नया वित्तीय निविदा वाले लिफाफे को खोला जायेगा । निविदा उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के विकास भवन, नया र्वा० तक पहुंच जानी चाहिए सचिवालय, पटना-800015 स्थित कार्यालय में दिनांक 24.02.2014 के 11ः00 बजे पूर्वा० तक सचिवालय, पटना-800015 स्थित कार्यालय में 12ः00 बजे अप0 में निविदादाताओं के समक्ष आयुक्त उत्पाद अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिसे उसी दिन 12ः00 बजे अप0 में निविदादाताओं के समक्ष आयुक्त उत्पाद अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी/समिति द्वारा खोली जाएगी। पदाधिकारी/समिति द्वारा खोली जाएगी। 2. निविदा की शर्त्तें (क) अर्हताः-
(i) निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/आसवनगृह को, राज्य या राज्य के निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/आसवनगृह को, राज्य या राज्य के निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/आसवनगृह को, राज्य या राज्य के बाहर देशी शराब/देशी मशालेदार शराब के निर्माण एवं आपूर्त्ति करने का कम से कम तीन वर्ष के बाहर देशी शराब/देशी मशालेदार शराब के निर्माण एवं आपूर्त्ति करने का कम से कम तीन वर्ष के बाहर देशी शराब/देशी मशालेदार शराब के निर्माण एवं आपूर्त्ति करने का कम से कम तीन वर्ष के2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर( 2014 अनुभव के साथ कार्यकलाप (आपूर्त्ति) संतोषप्रद होना चाहिए। बिहार के अन्दर कार्यरत आसवनगृहों को तीन वर्ष के अनुभव संबंधी अर्हता में छूट होगी परन्तु राज्य के बाहर के आसवनगृहों को यह छूट नहीं होगी। निविदा में मात्र कार्यरत आसवनगृह ही भाग ले सकेंगे तथा उन्हें कार्यरत होने का साक्ष्य देना होगा। राज्य के बाहर के निविदादाताओं को (आसवनियों को छोड़कर) न्यूनतम 3 (तीन) वर्ष का अनुभव होने से संबंधित अनुज्ञप्ति की प्रति साक्ष्य के रूप में देनी होगी।
(ii) राज्य के बाहर के आसवनियों को न्यूनतम 3 वर्ष कार्यरत होने का साक्ष्य देना होगा परंतु शराब आपूर्ति की अनुज्ञप्ति देने की अनिवार्यता नही होगी। सभी आसवनी को अपनी उत्पादन क्षमता एवं विगत वर्ष तीन वर्ष (2010-11, 2011-12, 2012-13) में छोआ से निर्माण किये गये संशोधित सुषव/संशोधित सुषव ग्रेड-1 की विवरणी देनी होगी। गत 3 वर्षों में कम से कम 50 लाख BL औसत संशोधित सुषव/सुषव ग्रेड-1 प्रतिवर्ष का उत्पादन साक्ष्य होने पर ही आसवनी संबंधी छूट देय होगी।
(iii) कंडिका 2(I) में वर्णित 3 वर्ष का अनुभव गत 10 वर्षों (वर्ष 2004-05 से 2013-14) के मध्य का होना चाहिये। इसके पूर्व का अनुभव मान्य नहीं होगा। वर्ष 2013-14 में 9 माह का अनुभव चालू अनुज्ञप्ति होने पर पूर्ण वर्ष का माना जायेगा ।
(ख) आवश्यक वित्तीय कागजात (तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में रखें जाये) :- तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जाएंगे :-
(i) निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदादाता को ''0039-राज्य उत्पाद शुल्क - देशी स्पिरिट भट्ठी-स्पिरिट शुल्क'' बजट शीर्ष के अधीन कोषागार चालान या आयुक्त उत्पाद, बिहार के पदनाम से थातीकृत (Pledged) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमानत राशि के रूप में रु० 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये) की राशि जमा कर निविदा के साथ उपस्थापित करनी होगी। असफल निविदादाताओं को जमानत की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। निविदादाता को प्रक्षेत्र का आवंटन निर्धारित दर पर किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा इस दर पर आपूर्त्ति से इंकार करने पर उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा भविष्य के लिए उसे काली सूची (Black List) में डाल दिया जाएगा।
(ii) तीन वर्षों की अनुभव अवधि में निविदादाता का प्रतिवर्ष 5,00,00,000/- (पाँच करोड)़ रुपये का टर्नओवर (Turnover) हो, इसका साक्ष्य देना होगा। साक्ष्य के रूप में निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा ऑडिटेड बैलेंस शीट संलग्न करना होगा।
(iii) बोटलिंग प्लान्ट के संभावित निवेश में कम से कम 30% न्यूनतम रू. 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रूपये) Margin Money निविदादाता का होगा। इस राशि की credit संबंधी उपलब्धता के संबंध में साक्ष्य (बैंक में उपलब्ध राषि/बैंक का प्रमाण-पत्र) अनुसूची-4 में देना होगा (अथवा निविदादाता का Chartered Accountant द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षों का Balance Sheet संलग्न करना होगा, जिसमें इतनी राषि की उपलब्धता प्रमाणित हो)।
(iv) आवेदन के साथ नवीनतम दायर आयकर रिटर्न (वर्ष 2012-13) आयकर विभाग द्वारा प्रदा पावती रसीद के साथ, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो, की मूल प्रति होनी चाहिए। ई-रिटर्न दायर करने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा रिटर्न एवं पावती रसीद जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो, जमा करना होगा।
(v) निविदा के साथ संलग्न अनुसूची-2 के प्रपत्र-क में निविदादाताओं द्वारा अपने स्थायी निवास एवं व्यवसाय का पता अंकित करना आवष्यक होगा। यदि निविदादाता कोई निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो सभी पार्टनर/निदेशकों की सूची (उनके पूरे पते के साथ) तथा DIN Number, हर कंपनी का निबंधन पत्र, पार्टनरशिप डीड/मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स अभिलेखों को निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके बिना निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
(ग) आवष्यक अन्य कागजात (तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में रखे जायें)ः-
(i) आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र, जो स्थायी निवास स्थान अथवा नियमित कारोबार से संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/एस0डी0ओ0/एस0डी0पी0ओ0) द्वारा मूल रूप में प्रदा होना चाहिए जो निविदा प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पहले का नहीं हो। यदि निविदादाता कोई निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो उल्लेखित चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है अपितू सक्षम पदाधिकारी (रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी) का इस बिन्दु पर प्रमाण-पत्र मूल रूप में संलग्न हो कि कम्पनी परिसमापन (लिक्वीडेशन) में नहीं है तथा यह चालू हालत में है। यह प्रमाण-पत्र निविदा प्रकाशन से तीन माह से अधिक पहले का नहीं हो। एल0एल0पी0 के मामले में सभी साझेदार को चरित्र प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता होगी। पार्टनरशिप फर्म के मामले में भी सभी साझेदार का चरित्र प्रमाण-पत्र देना बाध्यकारी होगा।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर( 2014 (ii) निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवष्यक होगा कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज अथवा लंबित नहीं है तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायाफ्ता नहीं है, लेकिन निविदादाता के निबंधित फर्म या कम्पनी होने पर उल्लेखित शपथ-पत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।
(iii) प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध उत्पाद राजस्व का कोई बकाया नहीं है। यदि पूर्व में अनुज्ञाधारी के रूप में राज्य में या राज्य के बाहर निविदादाता को पूर्व प्रदा उत्पाद अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो तब उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। बाद में भी ऐसी सही सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। यदि निविदा स्वीकृति के बाद भी उनके विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पाद राजस्व बकाया की सूचना मिलती है तो नोटिस देने के एक माह के अन्दर बकाये का पूर्ण भुगतान नहीं करने पर निविदा की स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी।
(iv) निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र कि -
''उनकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है।''
(v) निविदादाता को तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में प्रक्षेत्रों की प्राथमिकता सूची रखनी होगी । उपरोक्त कागजातों में से कोई भी कागजात नही होने पर अथवा सही नही होने पर ऐसे निविदादाता की निविदा रद्द कर दी जाएगी अथवा उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी। (घ) अन्य शर्तें :-
(i) प्रत्येक सफल निविदादाता को प्रतिभूति के मद में एक करोड़ (1,00,000.00) रू0 की बैंक गारन्टी, जो निविदा की सम्पूर्ण अवधि समाप्ति के छः माह बाद तक वैध हो, देनी होगी। बैंक गारंटी के बदले आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के नाम से थातीकृत (Pledged) राष्ट्रीय बचत पत्र भी दिया जा सकता है। निर्धारित अवधि में प्रतिभूति नहीं देने पर उनकी निविदा रद्द की जा सकेगी । सफल निविदादाता यदि प्रतिभूति राशि के मद में डिमांड ड्राफ्ट जमा करता है तो निविदा की स्वीकृति के पन्द्रह दिनों के अन्दर डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर उन्हें थातीकृत राष्ट्रीय बजट प्रमाण-पत्र अथवा बॅैंक गारन्टी जमा करना होगा।
(ii) निविदादाताओं को निविदा प्राप्ति के निर्धारित Grant section order letter में निर्धारित विहित समय सीमा के अन्दर उस प्रक्षेत्र के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुरूप देशी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं पेट बोतल के निर्माण लिए निम्नांकित संयंत्र स्थापित करने होंगे :-
(क) Injection Stretch Blow Molding Machines (ISBM), जो पूरे जोन के एक दिन की खपत हेतु Granules आधारित PET बोतल तैयार कर सके अथवा प्री फॉर्म मोडयूल से बोतल बनाने के लिए व्लोईग मशीन स्थापित करना होगा।
(ख) निर्माणशाला में मद्य ह्रास के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था के लिए डिप बोरवेल की व्यवस्था एवं भंडारण हेतु टैंक की व्यवस्था करनी होगी।
(ग) पेट बोतल में भराई के लिए आवश्यक ऑटोमेटिक बोटलिंग मशीन जो पूरे प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित MGQ के अनुरूप आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो।
(घ) सुषव के भंडारण के लिए माईल्ड स्टील का ओ0पी0 भैट जो संबंधित क्षेत्र के 15 दिनाें के लिए निर्धारित MGQ के अनुसार भंडारण के लिए योग्य हो, स्थापित करना होगा।
(ड.) आपूर्ति प्रक्षेत्र में देशी शराब की आपूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में मद्य ह्रास कुण्ड, जो प्लास्टिक के बने हों तथा फूड ग्रेड के मानक के अनुरूप हो, स्थापित करना होगा।
(च) आवंटित प्रक्षेत्र के मासिक निर्धारित MGQ के अनुरूप प्रतिदिन बोतलों में शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित मात्रा में बोतल की आपूर्ति करने के लिए कार्टून में पैक करके तैयार रखना होगा। (छ) मद्यपूरित तैयार बोतल को रखने हेतु भंडारगृह जिसकी क्षमता कम से कम दो दिनों के खपत के अनुरूप/बराबर हो, स्थापित करना होगा।
(ज) विद्युत की निर्बाध आर्पूाि हेतु आवश्यक डीजल जेनेरेटर की व्यवस्था करनी होगी। (iii) सभी निविदादाताओं को छोआ से निर्मित संशोधित सुषव ग्रेड-1 IS -323/1959 (Specification No.– IS 5287/2005 के तहत) देशी शराब का निर्माण करने की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करनी होगी। उत्पाद विभाग का सुषव ''ग्रेड-1 या उच्चतर'' उपलब्ध कराने का Commitment नहीं होगा। राज्य में उपलब्ध संशोधित सुषव ग्रेड-1 की उपलब्धता के आधार पर सभी आपूर्तिर्कााओं को प्रत्येक माह में संबंधित प्रक्षेत्र के MGQ/खपत के आधार पर समानुपातिक रूप से आकलित कर समान रूप से सुषव का आवंटन किया जायेगा । MGQ/खपत के कम से कम 30 प्रतिशत के समतुल्य सुषव की व्यवस्था प्रत्येक माह उन्हें स्वयं राज्य के बाहर अपने श्रेात से सुनिश्चित करनी होगी। यदि यह पाया जाता है कि चयनित निविदादाता MGQ/खपत के अनुसार आवश्यक सुषव की व्यवस्था अपने स्तर से नहीं कर रहे हैं तो उनका विशेषाधिकार तुरंत रद्द किया जा सकेगा।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर( 2014 (iv) PET बोतल में बनाने में व्यवहार किये जाने वाले पेट्रोलियम ग्रेन्यूल्स/प्रीफॉर्म का लेखा रखना होगा तथा इसे निर्माणशाला में पदस्थापित पदाधिकारी के समक्ष संचय करना होगा।
(v) उत्पाद अधिनियम की धारा 22डी के अधीन सफल निविदादाता जिन्हें अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किया जाएगा, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा एक वर्ष के लिए सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित प्रत्येक निर्माणशाला के लिए लागू अनुज्ञाशुल्क/कर का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित विहित रीति से करना होगा। तत्पष्चात प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा निर्धारित रीति से नवीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
(vi) निर्माणशाला के सभी कार्य के प्रबंधन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक निर्माणशाला में अधीक्षक उत्पाद/निरीक्षक उत्पाद/अवर निरीक्षक उत्पाद/ उत्पाद लिपिक और उत्पाद सिपाही पदस्थापित रहेगें जिसका पदस्थापन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। उत्पाद पदाधिकारी/कर्मियों के पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति एवं प्रत्येक मद्य भंडागार के बोटलिंग प्लांट में उनकी संख्या के संबंध में विभाग/आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना का विनिश्चय अंतिम और विनिर्माता पर बाध्यकारी होगा। अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माणशाला परिसर में प्रभारी पदाधिकारी/कर्मी के लिए समुचित भवन भी उपलब्ध कराएगें तथा निर्माणशाला के भीतर अधिकारी के उपयोग के लिए यथा-अपेक्षित कार्यालय, फर्नीचर, साज-सज्जा एवं स्टेशनरी की आपूर्ति करेंगे।
(vii) विनिर्माणशाला में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी के वेतन, भत्तों आदि पर होने वाले व्यय का वहन भी विनिर्माता को करना होगा।
(viii) देशी शराब के विनिर्माणशाला के संचालन हेतु पांच वर्षो की अवधि के लिए वार्षिक नवीकरण की शर्तो के अधीन अनुज्ञप्ति दी जाएगी।
(ix) सम्पूर्ण राज्य की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में सत्रह (17) प्रक्षेत्रों का गठन कर प्रत्येक में पूर्णतः स्वचालित प्लांटयुक्त विनिर्माणशाला की स्थापना की जाएगी।
(x) देशी शराब का निर्माण बिहार देशी शराब बोटलिंग नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन करनी होगी। 3. आपूर्ति मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया : -
(i) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति द्वारा 200 एम.एल. एवं 400 एम.एल.
| आधार दर (Base Rate) | |
| 200 एम.एल. | 400 एम.एल. |
| 5.78 (पांच रूपये अठार पैसे) | 9.76 (नौ रूपये छिहार पैसे) |
यह बेस रेट बी॰एस॰बी॰सी॰एल॰ के गोदाम में पहुँचा कर (सभी प्रकार के लागत सहित) होगा परंतु VAT आदि का मुल्यांकन इसके बाद किया जायेगा। इसी दर पर भुगतान आपूर्तिर्कााओं को किया जायेगा। आधार दर एवं निविदा दर के मध्य की अन्तर राशि का भुगतान निविदा दाता द्वारा आगे की कंडिकाओं में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सरकार को करना होगा ।
(ii) अनुमोदित थोक मूल्य का पुनर्विलोकन निविदा के चौथे वर्ष आरम्भ होने पर प्राधिकृत समिति द्वारा किया जा सकेगा। प्राधिकृत समिति कच्चे माल की कीमत, पैकेजिंग, परिवहन, करो, श्रम खर्च एवं अन्य व्ययों में वृद्धि/कमी का ध्यान रखेगी तथा मूल्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्यक र्वााा के पश्चात आवश्यक समझे जाने पर प्राधिकृत समिति थोक मूल्य का पुनर्निधारण कर सकेगी।
(iii) निविदादाता द्वारा बेस रेट को ध्यान में रखते हुए 200 ML के पैक हेतु अपनी निविदा सीलबन्द दूसरे लिफाफे में दी जायेगी जिसे मुख्य लिफाफे में रखा जाएगा एवं लिफाफे पर ''वित्तीय निविदा'' लिखा रहेगा, 400 ML के पैक हेतु दर 200 ML पैक हेतु निविदत्त दर का 1.688 गुना मानी जायेगी एवं कोई भी अलग दर मान्य नहीं होगी। 400 ML हेतु अलग दर लिखे जाने पर उसे ignore कर दिया जायेगा ।
(iv) निविदा निर्गत करने के प्रथम तीन वर्ष की अवधि में कोई मूल्य पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा। (v) निविदादाताओं द्वारा बेस रेट को ध्यान में रखते हुए अपनी निविदा दी जायेगी। बेस रेट से अधिक की निविदा अनुमान्य नहीं होगी एवं अस्वीकृत कर दी जायेगी।
(vi) विभाग द्वारा तय बेस रेट एवं निविदादाता द्वारा दी गयी दर की अंतर राशि के आधार पर पूरे वर्ष के MGQ के आधार पर गणना की जायेगी तथा यह राशि 3-3 माह की बराबर किस्तों में निविदादाता को अग्रिम राज्य सरकार को देनी होगी। इसमें से पहली किस्त निविदा का अंतिमीकरण होने की तिथि से सात दिनाें के अन्दर जमा करनी होगी तथा इसके पश्चात प्रत्येक 3 माह की किस्त 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर तथा 15 मार्च तक जमा करनी होगी। समय पर किस्त जमा न करने पर Privilege रद्द कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई शराब की मात्रा MGQ से अधिक है तो अंतर राशि खपत के अनुसार जमा करनी होगी। आपूर्ति की गई शराब5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर( 2014 MGQ से कम होने पर अंतर राशि की गणना MGQ के आधार पर होगी। यह reconcillation प्रत्येक 03 माह पर होगा एवं अंतर राशि की वसूली 01 माह में कर ली जायेगी। प्रक्षेत्र का आवंटनः -
(i) न्यूनतम निविदा (L-1) को सर्वप्रथम उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता का आपूर्ति प्रक्षेत्र आवंटित किया जायेगा।
(ii) न्यूनतम निविदादाता के बाद निविदादाताओं को उनके द्वारा निविदत्त दर की अधिमानता के क्रम में प्रक्षेत्रों का आवंटन किया जायेगा तथा प्रत्येक निविदादाताओं को इसके द्वारा निविदा दर एवं बेस रेट की अन्तर राशि को पूर्व कंडिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के खाता में जमा कराना होगा। किसी भी निविदादाता को एक से अधिक प्रक्षेत्रों का आवंटन प्रथम चरण में नहीं किया जायेगा। यह प्रक्रिया तबतक की जायेगी जबतक सभी प्रक्षेत्रों को आवंटन नहीं हो जाये अथवा सभी योग्य निविदादाता अच्छादित न हो जायें, जो भी पहले हो। L1 एवं L2 आदि तय करने हेतु 200ML पैक का दर ही आधार होगा। 400ML पैक का दर 1.688 गुना माना जायेगा। (iii) निविदादाता को सम्पूर्ण राज्य के लिए मात्र 200 मि0ली0 पैक साइज में आपूर्ति की दर का उल्लेख करना होगा, न कि किसी प्रक्षेत्र विषेष के लिए। 400ML पैक का दर 200MLपैक का 1.688 गुना दर माना जायेगा (यह 200ML एवं 400MLपैक की बेस रेट के अनुपात पर तय किया गया है)। निविदादाता को किसी भी प्रक्षेत्र में अनन्य विषेषाधिकार प्राप्त करने एवं उसमें कार्य करने के लिए सहमति दिखाते हुए आवेदन करना होगा तथा प्रक्षेत्र का आवंटन हेतु अपनी प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध कर उसके साथ आवेदन करना होगा।
(iv) प्रक्षेत्रों का आवंटन न्यूनतम दर देने वाले निविदादाताओं को उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। निम्नलिखित उदाहरण प्रक्षेत्र के आवंटन की प्रक्रिया निदर्शित करता हैः-
(a) अधिमानता क्रमांक-1 (L-1) के निविदादाता को उसके द्वारा दिये गये सर्वोच्च प्राथमिकता का प्रक्षेत्र आवंटित किया जायेगा।
(b) तत्पश्चात अधिमानता क्रमांक-2 (L-2) के निविदादाता को उसके द्वारा दिया गया सर्वोच्च प्राथमिकता का वह प्रक्षेत्र आवंटित किया जायेगा जो पूर्व में आवंटित नहीं है। यदि अधिमानता क्रमांक-1 एवं 2 के निविदादाता के उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र एक ही हों तब क्रम-2 के निविदादाता को उसके दूसरी उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र को आवंटित किया जायेगा। (c) सभी बोली लगाने वालों के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया दुहरायी जायेगी जबतक सभी प्रक्षेत्र आवंटित न हो जाये अथवा सभी योग्य बोली लगाने वालों से आच्छादित न हो जाय, जो भी पहले हो। (v) देशी शराब का निर्माण संशोधित सुषव ग्रेड-1 - IS 323/59 से किया जाएगा। उसकी पैकेजिंग 200 एम0एल0 एवं 400 एम0एल0 के PET BOTTLE में की जाएगी, जिसपर Pilferage Proof (PP) Cap तथा Cap पर Shrink Wrapper एवं Hologram लगाया जाएगा ताकि Imitation की संभावना न रहे। Hologram की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी जिसपर हुए व्यय का भुगतान विनिर्माता द्वारा किया जायगा। इसके लिए आपूर्ति हेतु निर्धारित दर में Hologram का मूल्य जोड़कर अलग से मूल्य का निर्धारण विभाग द्वारा बाद में किया जाएगा। अतः निविदादाता अभी निविदा में होलोग्राम लगाने की दर include न करें। ऐसा करने पर निविदत्त दर में से इसे घटाया नहीं जायेगा।
(vi) निविदा की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्त मानी जाएगी तथा इसके उल्लंघन की स्थिति में उत्पाद अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी जाएगी अथवा धारा 42(g),(h) के तहत अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा।
(vii) यदि किसी प्रक्षेत्र में किसी कारण से विषेषाधिकार (Privilege) रद्द किया जाएगा तो उक्त प्रक्षेत्र में अन्य प्रक्षेत्रों के निविदादाताओं के मध्य सीमित निविदा कर प्रक्षेत्र आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के सचिव।6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर( 2014
उत्पाद प्रपत्र- 27
इससे अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र में देषी शराब का PET Bottle में विनिर्माण कर उत्पाद प्रपत्र-27(ग) में अनुज्ञप्त थोक विक्रेता को आपूर्त्ति के लिए अनुज्ञप्ति।
इसके द्वारा सर्वश्री............................................................................... को जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सामने उल्लिखित प्रकार की शराब की बिक्री के लिए बिहार उत्पाद अधिनियम (बिहार एक्साईज एक्ट,) 1915 की धारा-13 तथा 20 के उपबन्धों के अधीन इसमें आगे बताई गई शर्त्तो पर तारीख.......... ......................... से ...................... के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।
शर्त्ते 1. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेंची गयी शराब उत्पाद आयुक्त द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी और इससे अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी सामग्री से बनी रहेगी, परन्तु शर्त्ते यह भी है कि अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में किसी समय अन्य सामग्रियों से भी बना कोई शराब अनुज्ञप्तिधारी आपूर्त्ति कर सकेगा वशर्त्ते कि उत्पाद आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे ऐसा करने की अनुमति दे दें। 2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट विर्निमाणशाला इसके अधीन शराब की बिक्री के लिए उक्त क्षेत्र में आगे खोले जाने वाले और तत्काल आयुक्त उत्पाद/समाहर्त्ता द्वारा स्वीकृत गोदामों से भिन्न किसी अन्य स्थान में कोई भी शराब बेची न जाय।
3. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बिक्री के लिये उक्त गोदामों में रखी गयी शराब का समाहर्त्ताओं या उत्पाद आयुक्त के आदेश द्वारा या अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा आवधिक विश्लेषण किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी उसमें पाई गई किसी त्रुटि को जिसे आयुक्त उत्पाद महत्वपूर्ण समझें सुधारने के लिये बाध्य होगा और उसके बारे में उनका लिखित निर्णय अतिम होगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी बिहार उत्पाद (शुल्क) अधिनियम 1915 से और उसके अधीन बनाये गये नियमों से जहाँ तक उनका इससे संबंध हो आबद्ध रहेगा। वह जिस क्षेत्र में शराब विनिर्माण कर बिक्री करना चाहते है,ं उस क्षेत्र की प्रत्याभूत मात्रा पर 01 (एक) रू0 एल0पी0एल0 की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क (लाईसेंस फीस) एक मुष्त जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्त्ति होती है तो उतनी ही अधिक मात्रा के लिए अधिक अनुज्ञप्ति शुल्क (लाईसेंन्स फी) देय होगा।
5. इसके अनुबद्ध अनुसूची में बताई गई शराब के विभिन्न प्रकारों में विनिर्दिष्ट विनिर्माणशाला से बिक्री की दशा में वही कीमत ली जायेगी जो ऐसी अनुसूची में ऐसे विनिर्माणशाला से इंगित कीमतों और शराब के प्रकारों के सामने उल्लिखित शक्ति के अनुरूप निकाली जाय। उपर्युक्त शर्त्त 2 के उपबंधानुसार आगे मंजूर किये जाने वाला किसी विनिर्माणशाला (या विनिर्माणाशालाओं) से या उपर्युक्त शर्त्त-1 के अधीन उत्पाद आयुक्त के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सामग्री से बनी किसी शराब की बिक्री होने पर उसकी कीमत वही होगी जो यथा स्थिति ऐसी अनुमति देने पर उत्पाद आयुक्त नियत करेंगे या ऐसी अनुमति में विनिर्दिष्ट हो अथवा (इस प्रकार नियत कीमत के बारे में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपत्ति करने पर) राजस्व पर्षद निर्धारित करे।
6. पूर्णतः स्वचालित प्लान्टयुक्त विनिर्माणशाला की स्थापना की जायेगी तथा उन स्थानों के चयन उन क्षेत्रों में खपत की क्षमता एवं परिवहन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किये जायेंगे। देशी शराब का निर्माण संशोधित सुषव ग्रेड-1 से किया जायेगा तथा उनकी पैकिंग 200 एम.एल. एवं 400 एम.एल. के Pet बोतलों में की जायगी, जिसपर Pilferage Proof (PP) Cap तथा cap पर Shrink wrapper एवं Hologram लगाया जायगा ताकि Imitation की सम्भावना नहीं रहे। शराब की शक्ति माप तथा बोटलिंग की प्रक्रिया वहीं होगी जो राजस्व पर्षद समय-समय पर विशेष या सामान्य आदेश देकर नियत करेंगे।
7. इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री समय-समय पर केवल उन्हीं व्यक्तियों (थोक अनुज्ञप्ति प्राप्त बिक्रेता के रूप में विनिर्दिष्ट) के साथ की जायेगी, जो विहित प्रपत्र में पारक पेश करेंगे और जिसमें उनके हाथ शराब बेचने का प्राधिकार दिया गया हो और उनकी हाथ केवल उसी प्रकार/प्रकारों और उतनी ही मात्रा में शराब की बिक्री की जायेगी, जो ऐसे पारकों में उल्लिखित हों, उससे अधिक नहीं।
8. (क) अनुज्ञप्तिधारी को उस विनिर्माणशाला से जहां उसे अनुज्ञप्ति के अधीन समय-समय पर शराब बेचने की अनुमति दी गयी हो, अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक बिक्रेताओं द्वारा पेष किये गये पारकों में उल्लिखित मात्रा या मात्राओं में और प्रकार/प्रकारों की शराब की बिक्री के तौर पर आपूर्त्ति करने के लिए बाध्य होगा।
(ख) उपर्युक्त शर्त्ते-7 में विनिर्दिष्ट शराब की आपूर्त्ति में चूक करने पर उत्पाद आयुक्त के निर्देषानुसार अर्थ दंड लगाया जायेगा। अर्थदंड की रकम उतनी तक हो सकती है जो अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक बिक्रेताओं द्वारा मांगी गयी किन्तु आपूर्त्ति न की गयी शराब पर लगने वाले उत्पाद कर तथा आपूर्त्ति में चूक के चलते सरकार को होने वाले राजस्व की हानि की रकम हो। (ग) अनुज्ञाधारी, समाहर्त्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेशानुसार अन्य किसी अनुज्ञप्तिधारी के विनिर्माणशाला को उस अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर शराब की आपूर्त्ति करेगा जो निर्धारित मात्रा में शराब की आपूर्त्ति करने में विफल रहा है। आयुक्त उत्पाद अपने विवेक से ऐसे विफल अनुज्ञप्तिधारी पर अर्थदंड लगा सकते हैं।7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर( 2014 (घ) यदि किसी प्रक्षेत्र के नियुक्त ठेकेदार द्वारा शराब की आपूर्त्ति नहीं की जा रही हो तो समाहर्त्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेश पर उस प्रक्षेत्र के नियुक्ति ठेकेदार द्वारा शराब की आंपूर्ति नहीं की जा रही हो तो समार्हाा या उत्पाद आयुक्त के आदेश पर उस प्रक्षेत्र के अगल-बगल के प्रक्षेत्र में कार्यरत ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर पर उस अनुज्ञप्तिधारी को देशी शराब की आपूर्त्ति कराना बाध्यकारी होगा। (ड़) अनुज्ञप्तिधारी उन सभी सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध होगा जो उत्पाद आयुक्त समय समय पर जारी करें। 9. हरेक निर्माणषाला में जहां अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री तत्काल अनुमत हो विभिन्न शक्तियों एवं मापों की शराब भरी Pet Bottle में शराब की ऐसी न्यूनतम मात्रा (स्कंध) रखी जायेगी जो समय समय पर उत्पाद आयुक्त/जिला समाहर्त्ता नियत करें और अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में संसूचित करें। यदि कभी भी इस विहित न्यूनतम मात्रा से स्कंध कम हो जाये तो अनुज्ञप्तिधारी इसे विहित न्यूनतम मात्रा तक तुरन्त पूरा कर देगा। यदि वह समाहर्त्ता या विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी से ऐसा करने की नोटिस मिलने के बाद 7(सात) दिनों के भीतर ऐसा नहीं करें तो समाहर्त्ता किसी भी श्रोत से, जो वह उचित समझे, इसे पूरा करने के लिए अपेक्षित शराब (जिसमें विभिन्न शक्तियों एवं मापों की शराब की बोतल भी शमिल है) प्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी मांग करने पर समाहर्त्ता को इस प्रकार प्राप्त किसी शराब का कोई ऐसा खर्च भी देने का भागी होगा जो उसकी बिक्री से कीमत के रूप में वसूली गई रकम से ज्यादा हो, इस खर्च में मार्ग व्यय भी शामिल है।
10. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी निर्माणशाला को जो अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति है और जहाँ अनुज्ञप्ति के अधीन Pet Bottle में शराब बेचने की तत्काल अनुमति दी गयी हो, जलापूर्त्ति संबंधी स्त्रोतों और साधनों की व्यवस्था एवं समय समय पर यथोचित और पर्याप्त मरम्मत एवं अनुरंक्षण अपनी खर्च पर करेगा और उन्हें अच्छी चालू स्थिति में रखेगा। अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपेक्षित सभी नये निर्माणषाला अनुज्ञप्तिधारी के खर्च से बनायें और अनुरक्षित किये जायेंगे। यदि ऐसे निर्माणशाला जहाँ इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री के लिए तत्काल अनुमति दी गयी हो, सरकारी सम्पत्ति हो तो उन्हें सरकारी निदेशानुसार और सरकारी खर्च से अनुरक्षित किया जायेगा। किन्तु अनुज्ञप्तिधारी उन सरकारी मकानों की जिनमें प्रभारी सरकारी पदाधिकारियों के क्र्वाटर भी हैं, दखल में रखने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर से किराये का भुगतान करेगा। साथ ही वह उचित टूट-फूट को छोड़कर, सरकारी मकानों और उनमें लगी सरकारी संपत्ति की हुई क्षतियों के लिए जिसमें आग से क्षति भी शामिल है, की भरपाई करेगा। इस पर समाहर्त्ता का निर्णय अन्तिम होगा। जहाँ तक नगरपालिका करों का संबंध है, गृह कर (सामान्य नगरपालिका-कर) का सरकार भुगतान करेगी। ़सभी अतिरिक्त-करों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी करेंगे, भले ही वे कर, शुल्क या स्थानीय कर के रूप में उल्लिखित हो। अनुज्ञप्तिधारी निर्माणशाला से संलग्न कार्यालयों में लिपिकों, पदाधिकारियों तथा निरीक्षण पदाधिकारियों के उपयोग के लिए उपयुक्त फर्नीचर रखेगा। उसे आवश्यकतानुसार ऐसे सभी फर्नीचरों की मरम्मत और बदलाव भी करना होगा। 11. इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति या उसके किसी नवीकरण की अवधि बीतने पर अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद आयुक्त के चाहने पर -
(क) अपने उत्तराधिकारी को कोई ऐसा मकान जिसे इस अनुज्ञप्ति के अनुसार बनाया या अर्जित किया गया हो, उतने मूल्य पर जिस पर वह और उसके उत्तराधिकारी सहमत हों, सौंपने के लिए बाध्य होगा। यदि वे सहमत नहीें हो सके तब उत्पाद आयुक्त द्वारा नियत मूल्य पर उसे सौंप देने के लिए बाध्य होगा। (ख) अपने उत्तराधिकारी को शराब की आपूर्त्ति, संचय, प्रबंधन (हैंडलिंग) बोतलबंदी और निर्गमन के लिए व्यवहृत ऐसे संयंत्र जिन्हें उत्पाद आयुक्त विनिर्दिष्ट करें उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य पर सौंप देने के लिए बाध्य होगा और अनुर्वाी अनुज्ञप्तिधारी को इन संयत्रों को उस मूल्य पर स्वीकार करना पड़ेगा। पट्टाधारी पर लिए गये परिसर में संचालित मद्य भंडागार के मामले में यदि पट्टीदार इस पट्टे की समाप्ति के पूर्व किसी समय किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उक्त पट्टान्तरित परिसर या उसके किसी भाग पर अपना कब्जा करने का इच्छुक हो तथा समाहर्त्ता के स्वीकृति से अपनी ऐसी इच्छा की नोटिस पट्टाधारी पर तामिल करें, जो पट्टाधारी उपर्युक्त नोटिस मिलने की तारीख से तीन महीनों के भीतर उक्त पट्टान्तरित परिसर अथवा उसके ऐसे भाग को खाली कर देगा जो उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट हो। यदि पट्टीदार उत्पाद आयुक्त की सहमति से बनाये गये किसी भवन या किये गये किसी सुधार के लिए पट्टीदारी को किसी क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करें और उपर्युक्त क्षतिपूर्त्ति के रकम के बारे में कोई मतभेद हो, तब उस पर उत्पाद आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। 12. इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की आपूर्ति मापों, प्रबंधन (हैण्डलिंग), बोतलबंदी Pet Bottle में बिक्री और निर्गमन के लिये आवष्यक या उचित अथवा उससे संबंधित या उनके लिये उपयुक्त सभी जगहों और चीजों की जिनमें कुन्ड, टंकी, पम्प, पाईप, टोंटी मापी और बर्त्तन आदि भी है, को अनुज्ञप्तिधारी उन निर्माणशाला में उपयोग के लिये व्यवस्था करेगा जहाँ इस लाइसेंस के अधीन शराब की बिक्री के लिये तत्काल अनुज्ञप्ति दी गयी है। ऐसे निर्माणशाला में शराब के संचय या निर्गमन के लिये भैट, टंकियाँ और पीपे उतनी संख्या में और उतनी क्षमता के होंगे और उस डिजाइन के अनूसार बैठाए जायेंगे जैसा उत्पाद आयुक्त समय-समय पर निदेश दें। उपर्युक्त में निंजन दंड (डिपिंग रॉड) भी लगे रहेंगे। शराब के संचय या उपसंचय के लिये नए कुंड काठ/लोहे के बने होंगे।8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर( 2014 अनुज्ञप्तिधारी पर ऐसे सभी निर्माणशाला में अपचयन के लिये जल पहुँचाने और शराब के सम्मिश्रण के पहले जल पहुँचाने और उस जल का यथोचित उपयोग करने के संबंध में समाहर्त्ता का लिखित आदेश निर्णायक होगा। फीलट्रेशन और शोधन कराने तथा बोटलिंग हेतु ऐसी क्षमता के संयंत्र लगाने की अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेवारी होगी, जो उस भंडागार से होने वाली निर्गमन के अनुरूप हो। वह इस संबंध में समाहर्त्ता के सभी लिखित निदेशों का तुरंत पालने के लिये बाध्य होगा।
13. इसमें सरकार को यह आदेश सुरक्षित रहेगा कि यदि वह चाहें तो किसी जिला के सभी निर्माणशाला या किसी एक निर्माणशाला से Pet Bottle में बोतलबंदी कर देशी शराब की आपूर्त्ति की व्यवस्था किसी अवधि विशेष में लागू करें। ऐसा करने पर अनुज्ञप्तिधारी किसी भी क्षतिपूर्त्ति का हकदार नहीं होगा। इस अनुज्ञप्ति के अधीन सभी बोटलिंग प्लान्टों में शराब का संचय/अपचयन, बोटलिंग और बिक्री निर्गमन निर्माणशाला के प्रभारी सरकारी पदाधिकारी के सतत पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी हरेक निर्माणशाला में एक अंगे्रजी जानने वाला लिपिक रखेगा जो शक्ति निकालने वास्ते शराब के अपचयन तथा सभी छीजनों (वेस्टेजों) और संकीचनों के लिये जिम्मेवार होगा। अनुज्ञप्तिधारी की मार्गस्थ एवं कार्यकारी क्षति देय नहीं होगा।
14. उत्पाद आयुक्त द्वारा कोई ऐसा आदेश जिसे निर्माणशाला भवनों में, या शराब के संचय/अपचयन सम्मिश्रणों बोटलिंग और निर्गमन या जलापूर्त्ति की व्यवस्था में मौजूद कोई त्रुटि दूर करने की अपेक्षा की गई हो, का अनुज्ञप्तिधारी तुरंत पालन करेगा और आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उसे त्रुटि को अवश्य दूर कर देगा। ऐसा न करने पर उसे वह अर्थदंड जिसका उत्पाद आयुक्त आदेश दे, तथा उन सभी खर्च का भी जो इन त्रुटियों को दूर करने में लगेगा, भुगतान करना पड़ेगा।
15. इस विशेषाधिकार के अन्तर्गत सभी ठेकेदारों को बंध के अधीन ही पारक के आधार पर आसवनगृह से सुषव की आपूर्त्ति प्राप्त करना होगा।
16. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-27 के अधीन लगाये गये उत्पाद-कर (Excise Duty) की दरों में कोई फेर-बदल होने से इस अनुज्ञप्ति की शर्त्तो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
17. यदि समाहर्त्ता या उत्पाद आयुक्त आदेश दें तो अनुज्ञप्तिधारी इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित हरेक निर्माणशाला में शेष बची शराब की उतनी मात्रा जो पूर्ववर्त्ती वर्ष के दौरान औसतन प्रतिमाह बेची गई, उसी मूल्य पर लेने के लिए वाध्य होगा, जिस मूल्य पर वह पूर्ववर्त्ती वर्ष में बेची गई थी, परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी इस मूल्य को स्वीकार नहीं करें तो उत्पाद आयुक्त इसे निर्धारित करेगें जो अनुज्ञप्तिधारी को मान्य होगा।
18. राजस्व पर्षद/सरकार किसी ठेका अवधि का उस कालावधि के लिये विस्तार कर सकती है जिसे वह ठेका समाप्ति के समय विद्यमान परिस्थितियों में उचित समझें और कार्यरत ठेकेदार विस्तारित अवधि में निविदा/अनुज्ञा की शर्त्तो के अनुसार आपूर्त्ति जारी रखने के लिये बाध्य होंगे।
19. इस अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद या इसकी किसी नवीकरण की अवधि बीत जाने पर अनुज्ञप्तिधारी की उक्त अनुज्ञप्ति के तहत अवशेष बचे सुषव/शराब का निष्पादन राजस्व पर्षदीय नियमावली के नियमों के अनुसार किया जायेगा। अवशेष बचे सुषव एवं शराब का अनुवर्ती अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेने से इनकार की स्थिति में इसकी बिक्री उस दर पर लगायी जायेगी, जो उत्पाद आयुक्त नियत करें।
20. अनुज्ञप्तिधारी इन शर्त्तो के पालन की प्रतिभूति के स्वरूप ऐसे हरेक निर्माणशाला के संबंध में जहाँ इस अनुज्ञप्ति के अधीन शराब की बिक्री के लिये तत्काल अनुमति दी गई है, उत्पाद आयुक्त के पास सरकारी प्रोमिसरी नोट के रूप में या (उनके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रूप में) ऐसी रकम जमा करेगा, जो वे निदेशित करें।
21. बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-93 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अर्थदंड और अन्य रकमों जिनका अनुज्ञप्तिधारी उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भागी हो उपर्युक्त प्रतिभूति से वसूलनीय होगें। 22. सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी मद्य निषेध नीति के अनुसार या अन्य कोई विशेष कारण से किसी भी क्षेत्र में देशी शराब की आपूर्त्ति बन्द कर दे या आपूर्त्ति प्रणाली यथा Pet Bottle में बॉटलिंग की व्यवस्था में परिवर्त्तन करें, अनुज्ञप्तिधारी उससे बाध्य होगा एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति का हकदार नहीं होगा।
23. निविदा की शर्त्तो और बंधेजों को भी इस अनुज्ञप्ति की शर्त्ते और बंधेज माना जायेंगा और पूर्ववर्ती कंडिकाओं में सन्निविष्ट इस अनुज्ञप्ति की शर्त्तो एवं बंधेजों को, जहाँ तक वे उपर्युक्त निविदा की शर्त्तो और बंधेजों से असंगत हों, उपरोक्त दशा में और सीमा तक रूप भेदित माना जायेगा।
24. यदि ठेकेदार या उसके एजेन्ट उस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्त्तो का उल्लंधन या अवहेलना करेंंगे तो उक्त अधिनियम की धारा-42 के अधीन यह अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित कर दिया जायेगा या राजस्व क्षति के लिए 42(g)(h) में दण्ड का भागी होगा। उक्त अधिनियम की धारा-57 के अधीन भी अनुज्ञप्तिधारी अर्थदण्ड का भागी होगें। 25. अनुज्ञाधारी बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी नियमावलियों एवं राजस्व पर्षद/उत्पाद आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विशेष अनुदेशों का पालन करने को बाध्य होगा।
समाहर्त्ता9 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर( 2014 प्रतिरूप करार - पत्र मैं ................................................... उपर्युक्त अनुज्ञप्तिधारी अपने तथा अपने वारिसों, वैद्य प्रतिनिधियों और सुनिवेशितियों की ओर से इसके द्वारा करार करता हूँ कि इसके पहले लिखित और व्यक्त सभी शर्त्तो और बंधजो का पालन करूँगा और उससे बाध्य रहूँगा।
तारीखः- ................................................... गवाहः- ....................................................
हस्ताक्षर
अनुसूची - 2 प्रपत्र (क) आवेदन का प्रपत्र दिनांक 1ली अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिये PET Bottle में भरकर देशी शराब की थोक आपूर्ति करने के लिए निविदा। 1. (क) निविदादाता का नामः-
(ख) निविदादाता के पिता का नामः- (ग) निवास, गाँव, थाना, जिला और राज्यः- (घ) कारोबार का स्थान और उसका पूरा पताः- (ड़) निविदादाता अगर कम्पनी फर्म हैं तो उसके निदेशकों की एक सूची, नाम एवं पूर्ण पता के साथ अलग से संलग्न किया जाये। कम्पनी के सभी निदेशको का DIN. No भी उल्लेखित किया जाय। 2. जमानत के रूप में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिये ........................................... रूपये जमा करने के प्रमाण स्वरूप कोषागार चालान की मूल प्रति/Bank draft/N.S.C/Bank Guarntee निविदा के साथ संलग्न है।
3. आपूर्त्ति प्रक्षेत्रों के निविदा के लिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत किया गया 3.00 (तीन) करोड़ रूपये की पूँजी उपलब्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न है अथवा नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. नवीनतम दायर (2012-2013) आयकर रिटर्न, आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पावती रसीद के साथ संलग्न करें, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित मूल प्रति होना चाहिए। ई-रिटर्न दायर करने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा रिटर्न एवं पावती रसीद, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो, संलग्न करें।
5. चरित्र प्रमाण-पत्र/कम्पनी के मामले में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र कि कम्पनी के परिसमापन में नहीं है संलग्न है अथवा नहीं। संलग्न करें।
6. निविदादाता के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज/लम्बित नहीं है तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायापता नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है अथवा नहीं। संलग्न करें।
7. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता के विरूद्ध उत्पाद राजस्व का बकाया नहीं है एवं उनकी पूर्व प्रदत्त अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की गयी है। संलग्न करें।
8. निविदा की कंडिका-2 (क) (i एवं iii) के अनुसार तीन वर्ष का अनुभव संबंधी साक्ष्य एवं प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है अथवा नहीं। संलग्न करें।
9. निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न करें कि :- (क) उसकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है ; एवं
(ख) निविदा द्वारा विनिश्चित आपूर्त्ति दर पर आपूर्त्ति की प्रतिबद्धता, भले ही उनका स्वयं द्वारा बोली गयी दर इस दर से अधिक हो।
घोषणा
मैं, ........................................................................................ उपर्युक्त निविदादाता घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सही है और इसके द्वारा इस निविदा सूचना और प्रपत्र 27 में दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों की सभी शर्त्तो और बंधेज का पालन करना स्वीकार करता हूँ।
निविदादाता का हस्ताक्षर।10 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर( 2014
| अनुसूची-3 (पेट बोतल विनिर्माण प्रक्षेत्र) | ||||
| प्रक्षेत्र संख्या | जिला का नाम | वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा 2013-14 | मासिक प्रत्याभूत मात्रा 2013-14 | विनिर्माणशाला का स्थान/प्रक्षेत्र का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पटना नगर निगम | 8751000.000 | 729250.000 | पटना नगर निगम |
| योग | 8751000.000 | 729250.000 | ||
| 2 | पटना ग्रामीण | 8016084.000 | 668007.000 | पटना ग्रामीण |
| योग | 8016084.000 | 668007.000 | ||
| 3 | भोजपुर | 3957109.911 | 329759.159 | भोजपुर |
| बक्सर | 2467729.204 | 205644.100 | ||
| योग | 6424839.115 | 535403.260 | ||
| 4 | रोहतास | 6801121.827 | 566760.152 | सासाराम |
| कैमूर | 1574105.625 | 131175.469 | ||
| योग | 8375227.452 | 697935.621 | ||
| 5 | औरंगाबाद | 4036529.250 | 336377.438 | गया |
| गया | 3186035.173 | 265502.931 | ||
| योग | 7222564.423 | 601880.369 | ||
| 6 | अरवल | 715392.000 | 59616.000 | नवादा |
| जहानाबाद | 1084730.193 | 90394.183 | ||
| नवादा | 2682720.000 | 223560.000 | ||
| शेखपुरा | 719402.970 | 59950.248 | ||
| योग | 5202245.163 | 433520.430 | ||
| 7 | नालंदा | 6235680.154 | 519640.013 | बिहारशरीफ |
| योग | 6235680.154 | 519640.013 | ||
| 8 | सिवान | 4698510.923 | 391542.577 | सिवान |
| गोपालगज | 3727569.722 | 310630.810 | ||
| योग | 8426080.645 | 702173.387 | ||
| 9 | सारण | 2857501.416 | 238125.118 | हाजीपुर |
| वैशाली | 2230028.595 | 185835.716 | ||
| योग | 5087530.011 | 423960.834 | ||
| 10 | पूर्वी चंपारण | 3755339.683 | 312944.974 | मोतिहारी |
| पश्चिमी चंपारण | 4218246.000 | 351520.500 | ||
| योग | 7973585.683 | 664465.474 | ||
| 11 | मुजफ्फरपुर | 3715050.886 | 309587.574 | मुजफ्फरपुर |
| सीतामढ़ी | 2140781.174 | 178398.431 | ||
| शिवहर | 446817.374 | 37234.781 | ||
| योग | 6302649.434 | 525220.786 | ||
| 12 | दरभंगा | 5148925.259 | 429077.105 | दरभंगा |
| योग | 5148925.259 | 429077.105 | ||
| 13 | मधुबनी | 3214219.539 | 267851.628 | मधुबनी |
| समस्तीपुर | 3149401.500 | 262450.125 | ||
| योग | 6363621.039 | 530301.753 | ||
| 14 | सहरसा | 1385212.950 | 115434.413 | सहरसा |
| सुपौल | 1278803.807 | 106566.984 | ||
| मधेपुरा | 1266908.956 | 105575.746 | ||
| योग | 3930925.712 | 327577.143 | ||
| 15 | अररिया | 1152162.000 | 96013.500 | पूर्णियां |
| पूर्णियां | 2032408.531 | 169367.378 | ||
| किशनगंज | 722719.800 | 60226.650 | ||
| कटिहार | 2290979.869 | 190914.989 | ||
| योग | 6198270.200 | 516522.517 | ||
| 16 | भागलपुर | 2181426.720 | 181785.560 | भागलपुर |
| बांका | 617929.528 | 51494.127 | ||
| लखीसराय | 804247.481 | 67020.623 | ||
| मु गेर ं | 1454892.566 | 121241.047 | ||
| जमुई | 1120883.306 | 93406.942 | ||
| योग | 6179379.601 | 514948.300 | ||
| 17 | खगड़िया | 1374043.644 | 114503.637 | बेगूसराय |
| बेगूसराय | 3232528.560 | 269377.380 | ||
| योग | 4606572.204 | 383881.017 |
अनुसूची - 4 फार्म 2 ए बैंक का प्रतिवेदन अधिसूचित बैंक द्वारा प्रदत्त सम्पन्नता प्रमाण-पत्र। प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी एवं सूचनानाुसार मेसर्स/श्री (नाम) ...................... जो हमारे बैंक के एक आदर्श ग्राहक है, और इनपर किसी व्यवसाय के लिये रू0 ..................... (अंको में) .................................................... (शब्दों में) तक के लिए सक्षम माना जा सकता है।
मेसर्स (आवेदक का नाम) के नाम अभी वर्त्तमान में इस बैंक में रू0 ....................... (अंकों में) .............................. ................. (शब्दों में) की राशि जमा है एवं आवेदक को इस राशि से रू0 ....................................................... (अंकों में) ........ ............................................................ (शब्दों में) तक की अधिक राशि की निकासी की सुविधा उपलब्ध है।
हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर। बैंक का नाम :- पता :- तिथि :-
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 124-571+500-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in