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सं0 290—जल सं0वि0 बिहार
जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.06.02, पत्रांक-1117 दिन
02, पत्रांक-1117 दिनांक 07.05. भागलपुर के पत्र संख्या-746 दिनांक 15.05.012 एवं पत्र संख्या-1168 दिनांक लपुर के ज्ञापांक 412 (प्र0) दिनांक 8.12.012 द्वारा उम्र सीमा क्षांति का निर्णय लिय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-8212 दिनांक 24
इस आलोक में श्रीमती रंजना कुमारी पति-स्व0 दिलीप कुमार, भूतपर्वू सहाय
02 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य 08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य 05, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02 एवं पत्रांक-2360 दिनांक ख्या-1168 दिनांक 23.07.012 एवं विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर के पत्र संख्या-746 दिनांक 012 द्वारा उम्र सीमा क्षांति का निर्णय लिया गया। इस जिला पदाधिकारी भागलपुर के ज्ञापांक 412 (प्र0) दिनांक आलोक में सरकार के उप-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, 24.07.013 द्वारा श्रीमती रंजना कुमारी का नियुक्ति हेतु निर्धारित उम्र सीमा में बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के तहत निर्धारित उम्र सीमा को रंजना कुमारी का नियुक्ति हेतु निर्धारित उम्र सीमा में बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के तहत निर्धारित उम्र सीमा को रंजना कुमारी का नियुक्ति हेतु निर्धारित उम्र सीमा में बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के तहत निर्धारित उम्र सीमा को भूतपर्वू सहायक, अभियंता, ग्रामीण क्षांत किया गया। इस आलोक में श्रीमती रं ारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन, कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया का प्राप्त कागजात (आवेदन पत्र परिव कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया का प्राप्त कागजात (आवेदन पत्र परिवारिक सदस्यता प्रमाण- ण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों एवं शपथ जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण- जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमा भागलपुर का ज्ञापांक-1189 दिनांक 09.09.013 द्वारा पदाधिकारी अनुकम्पा समिति भागलपुर का ज्ञापांक-1189 दिनांक पत्रों) के जॉंच के आलोक में जिला ांसा के आलोक में श्रीमती रंजना पर वर्ग-3 के पद पर ग्रेड-पे 1900 पर नियुक्ति करने की अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रंजना अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर ग्रेड-पे 1900 कुमारी, सी0सी0 मुखर्जी रोड आदमपुर, पो0थाना-अदामपुर जिला-भागलपुर को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मपुर, पो0थाना-अदामपुर जिला-भागलपुर को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मपुर, पो0थाना-अदामपुर जिला-भागलपुर को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड पे-1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित (5200-20200) ग्रेड पे-1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के अधीन वर्ग-तीन के नियुक्ति किया जाता है एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के अधी नियुक्ति किया जाता है एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के अधी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता ा दिया जाता है कि वे अपना योगदान, रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है। श्रीमती रंजना कुमारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया में वर्ग तीन के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर देगें। ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया में वर्ग तीन के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर देगें। ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया में वर्ग तीन के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर देगें। य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान अवश्य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अ नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर( 2014 नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। 3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। 4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।
5. अगर श्रीमती कुमारी की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा।
6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जॉंच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देगें।
7. श्रीमती रंजना कुमारी की शैक्षणिक योग्यता का सत्यता का सत्यापन इस कार्यालय द्वारा करा लिया गया है।
8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 12. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता-2 ।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 126-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in