(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट
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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 18181818 माघमाघमाघमाघ 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 133133133133) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना
टनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 7777 फरफरफरफरवर)वर)वर)वर) 2014201420142014 वित्त विभाग ------------- अधिसूचनाएं
7 फरवरी 2014
सं॰ एम-4-48/2012(खंड-
एम-4-48/2012(खंड-I)-1308/वि0—बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा- ार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा-80 की धारा (1) और (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार वित्त उप-धारा (1) और (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार वित्त धारा (1) और (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार वित्त नियमावली का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः- नियमावली का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं अ ारंभ—(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ—(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी ।
इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । यह तुरंत प्रवृत्त होगी । (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 2. उक्त नियमावली के नियम 131ख में संशोधन ।— उक्त नियमावली के नियम 131ख के उक्त नियमावली के नियम 131ख में संशोधन ।— उक्त नियमावली के नियम 131ख के उक्त नियमावली के नियम 131ख में संशोधन ।— उक्त नियमावली के नियम 131ख के विद्यमान प्रावधान को नियम 131ख के उप-नियम (i) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा एवं तत्पश्चात् ) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा एवं तत्पश्चात् विद्यमान प्रावधान को नियम 131ख निम्नलिखित एक नया उप-नियम (
नियम (ii) जोड़ा जायेगाः-
यदि किसी एजेन्सी से Turn Key Basis पर कार्य लिया जाता है तो उस एजेन्सी के ''(''(''(''(ii)))) यदि किसी एजेन्सी से पर कार्य लिया जाता है तो उस एजेन्सी के लिए, कार्य हेतु आवश्यक मात्रा के 15% कच्चे माल का क्रय (राज्य सरकार/राज्य क्रय संगठन/उद्योग कच्चे माल का क्रय (राज्य सरकार/राज्य क्रय संगठन/उद्योग लिए, कार्य हेतु आवश्यक मात्रा के 15 राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों से करना विभाग द्वारा चिन्हित सामग्री/कच्चा माल के लिए) विभाग द्वारा चिन्हित सामग्री/कच्चा माल के लिए) राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाइ आज्ञापक होगा । तद्नुसार शर्त्तें निविदा में अधिकथित की जायेंगी ।'''''''' आज्ञापक होगा । तद्नुसार शर्त्तें निविदा में अधिकथित
3. उक्त नियमावली के नियम 131द के उप
एक परंतुक जोड़ा उक्त नियमावली के नियम 131द के उप-नियम (xii) के बाद एक परंतुक जोड़ा जाना ।— उक्त नियमावली के नियम 131द के उप-नियम (xii) के बाद निम्नलिखित एक परंतुक जोड़ा के बाद निम्नलिखित एक परंतुक जोड़ा जाना ।— उक्त नियमावली के नियम 131द के उप जायेगा :-
2(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 फरवर) 2014 होने की दशा में न्यूनतम प्रत्युत्तरदायी बोलीकर्त्ता (Lowest responsive bidder) द्वारा लगाई गई बोली की दर पर (at the rate of lowest responsive bid) अधिकतम 15% मात्रा के लिए क्रयादेश निर्गत किया जा सकेगा । ऐसी आपूर्त्ति के लिए गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं समय सीमा की शर्त्तों में कोई शिथिलता नहीं दी जायेगी ।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव हंससंजीव हंससंजीव हंससंजीव हंस,,,, सचिव (व्यय)।
The 7th February 2014
No. M-4-48/2012(Part-I)-1308/F—In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (3) of Section 80 of the Bihar Finance Act, 1981 the State Government of Bihar makes the following Rules to amend the Bihar Finance Rules –
1. Short name, extent and commencement. – (1) These rules may be called "The Bihar Finance (Amendment) Rules, 2014.
(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar. (3) It shall come in to force at once. 2. Amendment in Rule 131B of the Bihar Finance Rules – The existing provision of Rule 131 B of the Bihar Finance Rules shall be numbered as subrule (i) and there after a following new subrule (ii) shall be added:- "(ii) If works are taken from any agency on Turn Key Basis, then it shall be mandatory for the said agency to purchase at least 15% of the raw materials of essential quantity for the works (earmarked materials/raw materials by the State Government/State Purchase Organisation/Industries Department) from the industrial units situated in the State. Accordingly, conditions will be laid down in the tender."
3. Addition of a proviso to subrule (xii) of Rule 131R of the Bihar Finance Rules – A following proviso shall be added after subrule (xii) of Rule 131R of the said Rules :-
"Provided that if during the bids, industrial unit/units registered in the state are also participating, Purchase Department shall accord preference to such registered units in the state, who have quoted rates more than 15% from the lowest responsive bidder, on finding them responsive and on the condition of the agreement, a maximum of 15% of total purchase order can be issued on the rates quoted by the lowest responsive bidder. No relaxation shall be given in terms of quality, specification and the time limit for such supply."
By order of the Governor, of Bihar, SANJEEV HANS, Secretary (Expenditure).
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 133-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in