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टनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 7777 फरफरफरफरवर*वर*वर*वर* 2014201420142014 वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग ---------------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 7 फरवरी 20147 फरवरी 20147 फरवरी 20147 फरवरी 2014 विषयः- मधेपुरा जिलान्तर्गंत उदाकिशुनगंज अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने के संबंध में । विषयः- मधेपुरा जिलान्तर्गंत उदाकिशुनगंज अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने के संबंध में । विषयः- मधेपुरा जिलान्तर्गंत उदाकिशुनगंज अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने के संबंध में । को0प्र0/स्था0-52/2012-1311—भारतीय स्टेट बैंक, 5वां तल्ला, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, 5वां तल्ला, स्थानीय प्रधान कार्यालय, सं॰ को0प्र0/स्था0-52/2012 पटना 800 001 के पत्रांक GBD/oth/77 GBD/oth/77 दिनांक 05.12.2013 द्वारा उदाकिशनुगंज अनुमंडल में 2013 द्वारा उदाकिशनुगंज अनुमंडल में र करने की सहमति प्रदान की गयी है। कोषागार खोलने के संदर्भ में स्थानीय शाखा से सरकारी संव्यवहार करने की सहमति प्रदान की गयी है कोषागार खोलने के संदर्भ में स्थानीय शाखा से सरकारी संव्यवहा इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक के पत्रांक GBD/oth/74 दिनांक 03.12.2013 द्वारा भारतीय रिजर्व द्वारा भारतीय रिजर्व इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक के पत्रांक बैंक, लोक लेखा विभाग, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना 800001 से मधेपुरा जिलान्तर्गंत उदाकिशुनगंज ग, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना 800001 से मधेपुरा जिलान्तर्गंत उदाकिशुनगंज ग, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना 800001 से मधेपुरा जिलान्तर्गंत उदाकिशुनगंज अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने की मांग की गयी । महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने की मांग की गयी । महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने की मांग की गयी । महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा 005/2013-14 दिनांक विभाग, दक्षिणी गॉधी मैदान, पटना के पत्रांक - लो.ले.वि.(पटना)/1561/03.01.005/2013-14 दि विभाग, दक्षिणी गॉधी मैदान, पटना के पत्रांक - लो 06.12.2013 द्वारा उदाकिशुनगंज अनुमंडल स्थित भारतीय स्टेट बैंक, उदाकिशुनगंज को सरकारी लेन-देन 2013 द्वारा उदाकिशुनगंज अनुमंडल स्थित भारतीय स्टेट बैंक, उदाकिशुनगंज को सरकारी लेन-देन 2013 द्वारा उदाकिशुनगंज अनुमंडल स्थित भारतीय स्टेट बैंक, उदाकिशुनगंज को सरकारी लेन-देन हेतु प्राधिकृत करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है । फलस्वरूप मधेपुरा जिलान्तर्गंत उदाकिशुनगंज हेतु प्राधिकृत करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है । फलस्वरूप मधेपुरा जिलान्तर्गंत उदाकिशुनगंज हेतु प्राधिकृत करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है । फलस्वरूप मधेपुरा जिलान्तर्गंत उदाकिशुनगंज दान की जाती है । कोषागार, अनुमंडल में कोषागार की स्थापना करते हुए कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । कोषागार, अनुमंडल में कोषागार की स्थापना करते हुए कार्य करने की स्वीकृति प्र उदाकिशुनगंज दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी होगा ।
2014 से प्रभावी होगा ।
2. उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य, जिनका उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य, जिनका उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य, जिनका 01.04.2014 से निष्पादन जिला कोषागार, मधेपुरा के माध्यम से हो रहा है, का निष्पादन दिनांक निष्पादन जिला कोषागार, मधेपुरा के माध्यम से हो रहा है, का निष्पादन दिनांक कोषागार, उदाकिशुनगंज से किया जायेगा । साथ ही, समस्त लेखा का संधारण कोषागार उदाकिशुनगंज में कोषागार, उदाकिशुनगंज से किया जायेगा । साथ ही, समस्त लेखा का संधारण कोषागार उदाकिशुनगंज में कोषागार, उदाकिशुनगंज से किया जायेगा । साथ ही, समस्त लेखा का संधारण कोषागार उदाकिशुनगंज में ही किया जायेगा । उदाकिशुनगंज अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही किया जायेगा । उदाकिशुनगंज अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही किया जायेगा । उदाकिशुनगंज अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवसृजित कोषागार, उदाकिशुनगंज से ही अपना सरकारी नकदी कारोबार करेंगे । नवसृजित कोषागार, उदाकिशुनगंज से ही अपना सरकारी नकदी कारोबार 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 फरवर* 2014 4. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा, उदाकिशुनगंज अनुमंडल में अवस्थित उन सभी विभागों/कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की सूची एवं अन्य संबंधित अभिलेख नवसृजित कोषागार को उपलब्ध करा देगें जिनका सभी नकदी कारोबार एतद् संबंधित कोषागार से ही किया जायेगा । 5. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज एवं आरक्षी अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा नवसृजित कोषागार की सुरक्षा के लिये आवश्यक पुलिस बल आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी ।
6. सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीगण को यह निदेश दें कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम- 70, 84 एवं 117 में निहित प्रावधानों के अनुसार वे अपने हस्ताक्षर का नमूना कोषागार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को भेजेगें ।
7. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा अपने स्तर पर समीक्षा कर उदाकिशुनगंज कोषागार कार्यालय के लिये सृजित पदों का समुचित वितरण कोषागार मधेपुरा एवं कोषागार उदाकिशुनगंज के बीच करने का अनुदेश निर्गत करेंगे । साथ ही, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगें ।
8. जबतक नवसृजित कोषागार, उदाकिशुनगंज के लिये कोषागार पदाधिकारी का पदस्थापन वित्त विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तब तक के लिये जिला पदाधिकारी, मधेपुरा अपने स्तर से अधीनस्थ बिहार वित्त सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार लेखा सेवा के किसी एक पदाधिकारी को कोषागार पदाधिकारी के कार्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत करेंगे । कोषागार में पदस्थापित किये जाने वाले सहायक जिला लिपिक संवर्ग के कर्मी होते है । जिला पदाधिकारी लिपिकों के नियंत्री पदाधिकारी है । इसलिए उदाकिशुनगंज कोषागार में आवश्यकता के अनुरूप लिपिक तथा पदचर का पदस्थापन समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा किया जायेगा । उल्लेखनीय है कि कोषागार, उदाकिशुनगंज में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले लिपिक, लेखा परीक्षा में अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने चाहिये ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस, सचिव (व्यय)।
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 134-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in