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टनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 7777 फरफरफरफरवर)वर)वर)वर) 2014201420142014 सं0 2/एम॰ 7-14/08 -367 शिक्षा विभाग ------- संकल्प 29 जनवरी 2014 प्राध्यापक एवं वरीय विषय :-राजकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पदो का उत्क्रमण तथा वरीय प्राध्यापक एवं वरीय विषय :-राजकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य व्याख्याता के पदों का सृजन। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 फरवर) 2014 (iii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2012 को पारित आदेश के आलोक में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर संकल्प संख्या-687 दिनांक 02.04.2013 द्वारा अधिसूचना संख्या-1855 दिनांक 19.11. 2007 को विलोपित करते हुए संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.2006 को पुनर्जीवित किया गया है। 2. परिणामी लाभ देने हेतु बिहार शिक्षा सेवा के स्वीकृत पदो की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक 08.02.1999 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की व्यवस्था दिनांक 01.01.1996 से लागू करते हुए आवश्यकता आधारित पदो के विरुद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था की गयी। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक 08.02. 1999 के आलोक में अधिसूचना संख्या-671 दिनांक 10.11.2001 तथा अधिसूचना संख्या-802 दिनांक 29.06.2004 द्वारा आवश्यकता आधारित प्रोन्नति के पदो को स्वीकृत किया गया। ये पद संविलियन के पूर्व की स्थिति के आलोक में थी। दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पदो का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। 3. माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.2006 निर्गत के पश्चात् संकल्प संख्या-07 दिनांक 03.01.2007 द्वारा अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के 2465 पदों को दिनांक 01.01.1977 से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में उत्क्रमित किया गया, परंतु प्रोन्नति हेतु पद सोपान का निर्धारण नहीं किया गया। (ii) 2465 पदों को बिहार शिक्षा सेवा में उत्क्रमित किए जाने से मूल कोटि के पदों में कई गुणा वृद्धि हुई, परंतु प्रोन्नति के पदो में वृद्धि नहीं की गयी थी। 4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2012 को पारित आदेश के अनुपालन में अवर शिक्षा सेवा से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलयित शिक्षकों को परिणामी लाभ देने हेतु पदों के उत्क्रमण/सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग के माध्यम से प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखा गया। प्रशासी पदवर्ग समिति के दिनांक 09.12.2013 के निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 21.01.2014 की बैठक में स्वीकृति दी गयी। 5. बिहार शिक्षा सेवा के निम्नांकित पदों का उत्क्रमण एवं नये पदों का सृजन निम्न प्रकार से होगा :-
| क्र0 सं0 | पदनाम | पद की संख्या | पे0 बैंड | ग्र ड पे े |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | राजकीय विद्यालय के प्राचार्य | 68 | PB -4 | 8700/- |
| 2 | राजकीय विद्यालय के उप प्राचार्य | 136 | PB -4 | 8700/- |
| 3 | राजकीय विद्यालयों के वरीय प्राध्यापक | 253 | PB -4 | 8700/- |
| 4 | राजकीय विद्यालयों के वरीय व्याख्याता | 199 | PB - 3 | 7600/- |
| 5 | राजकीय विद्यालयों के वरीय व्याख्याता | 97 | PB - 3 | 6600/- |
6. ये पद सेवानिवृति के पश्चात स्वतः समाप्त होते जायेगें।
7. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सरकार के सचिव।
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 137-571+100-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in