िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट(0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
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((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 142142142142) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना
टनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 10101010 फरफरफरफरवर(वर(वर(वर( 2014201420142014 पत्रांक एम0पी0बी0/26/07/12/2012—1345/यो0वि0 पत्रांक योजना एवं विकास विभाग (बिहार राज्य योजना पर्षद) -------
सेवा में, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
दिनांक 29 नवम्बर, 2013 पटना, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 Sanction for the creation of 35 post of professionals in Bihar State Planning विषयः- Sanction for the creation of 35 post of professionals in Bihar State Planning Sanction for the creation of 35 post of professionals in Bihar State Planning Board for its strengthening and performance of its duties. Board for its strengthening
ेंट्स की नियुक्ति, योग्यता, परामर्श शुल्क एवं भाा के संबंध में विस्तृत मार्गनि
ार् शुल्क एवं भाा के संबंध में विस्तृत मार्गनिर्देश आदेशः- स्वीकृत। बिहार राज्य येाजना पर्षद द्वारा वार्षिक/पंचवर्षीय दीर्घलक्षी योजनाओं के सूत्रण योजनाओं की 2. बिहार राज्य येाजना पर्षद द्वारा वार्षिक/पंचवर्षीय दीर्घलक्षी योजनाओं के सूत्रण योजनाओं की बिहार राज्य येाजना पर्षद द्वारा वार्षिक/पंचवर्षीय दीर्घलक्षी योजनाओं के सूत्रण योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा, मूल्यांकन, अध्ययन एवं शोध, विभिन्न प्रक्षेत्रों में नीति निर्माण में सरकार को सलाह देने आदि का कार्य मध्यावधि समीक्षा, मूल्यांकन, अध्ययन एवं शोध, विभिन्न प्रक्षेत्रों में नीति निर्माण में सरकार को सलाह देने आदि का कार्य मध्यावधि समीक्षा, मूल्यांकन, अध्ययन एवं शोध, विभिन्न प्रक्षेत्रों में नीति निर्माण में सरकार को सलाह देने आदि का कार्य किया जाना है। बिहार राज्य योजना पर्षद में गुणवाापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए तथा विशिष्ट और समयबद्ध कार्यों ाष्ट और समयबद्ध कार्यों किया जाना है। बिहार राज्य योजना पर्षद में गुणव किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर एवं देश के अन्य राज्यों के निष्पादन हेतु कंसल्टेंट्स रखे जाने की आवष्यकता महसूस के निष्पादन हेतु कंसल्टेंट्स रखे जाने की आवष्यकता महसूस किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर एवं देश् वृद्धि को देखते हुए यह द्वारा योजनाओं से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों के निर्माण में गुणवाा के स्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह द्वारा योजनाओं से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों के निर्माण में गुणवाा के स्तर में लग यक हो गया है कि बिहार राज्य योजना पर्षद में भी उच्च स्तरीय विशेषज्ञाें की सेवा ली जाय। तदनुसार युवा की सेवा ली जाय। तदनुसार युवा आवश्यक हो गया है कि बिहार राज्य यो ोषज्ञों की सेवायें लिए जाने हेतु सरकार ोवर, कंसल्टेंट्स एवं वरिष्ठ कंसल्टेंट्स तीन कैटेगरी में कुल 35 (पैंतीस) विशेषज्ञों की सेवायें लिए जाने हेतु सरकार पेशेवर, कंसल्टेंट्स एवं वरिष्ठ कंसल्टेंट्स तीन द्वारा निर्णय लिया गया है। कंसल्टेंट्स की नियुक्ति, योग्यता, परामश् अनुलग्नक-'1' पर संलग्न है। 3. बिहार राज्य योजना पर्षद के सुदृढ़ीकरण हेतु कंसल्टेंट्स की सेवायें प्रदान करने एवं पर्षद के बिहार राज्य योजना पर्षद के सुदृढ़ीकरण हेतु कंसल्टेंट्स की सेवायें प्रदान करने एवं पर्षद के बिहार राज्य योजना पर्षद के सुदृढ़ीकरण हेतु कंसल्टेंट्स की सेवायें प्रदान करने एवं पर्षद के में कुल व्यय की विवरणी अनुलग्नक-'2' पर संलग्न है। र्वामान विाीय वर्ष आधुनिकीकरण पर 2013-2017 अवधि में कुल व्यय की विवरणी अनुलग्नक-'2' पर संलग्न है। र्वामान विाीय वर्ष आधुनिकीकरण पर 2013-2017 अवधि 48 लाख रूपये (दो करोड़ सतहार लाख अड़तालीस हजार रूपये) के व्यय की 2013-14 के लिए इस पर 277.48 लाख रूपये (दो करोड़ सतहार लाख अड़तालीस हजार रूपये) के व्यय की 48 लाख रूपये (दो करोड़ सतहार लाख अड़तालीस हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति दी गयी है। 4. इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, उपमुख्य श इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, उपमुख्य श -योजना आयोग/योजना बोर्ड, उपशीर्ष-0101-बिहार राज्य योजना बोर्ड, मांग संख्या-35 विपत्र कोड- 101-योजना आयोग/योजना बोर्ड, उपश् ाीर्ष-0101-बिहार राज्य योजना बोर्ड, मांग संख्या-35 विपत्र कोड-P-(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 10 फरवर( 2014 2 3451001010101, राज्य योजना स्कीम कोड PLA-5161, विषय शीर्ष-2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा 1301- कार्यालय व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगा। 5. इस प्रस्ताव पर दिनांक 05.09.2013 को सम्पन्न बैठक में योजना प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त है। 6. उक्त पदों के सृजन एवं इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया एंव योग्यता, अनुमान्य शुल्क तथा भाा के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन दिनांक 12.11.2013 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-10 के रूप में प्राप्त है। 7. प्रारूप पर उप आंतरिक विाीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-एम0पी0बी0/ 26/07/12/2012 के पृष्ठ-23 /टि0 पर प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय प्रकाश, सरकार के प्रधान सचिव।
अनुलग्नक-1 बिहार राज्य योजना पर्षद में कन्सल्टेंट्स रखने हेतु मार्ग निर्देश। बिहार राज्य योजना पर्षद में गुणवाापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिये या विशिष्ट और समयबद्ध कार्यो यथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक निश्चित अवधि हेतु कन्सल्टेंट्स रखे जाने का प्रस्ताव है। कन्सल्टेंट्स को आम तौर पर दिन प्रतिदिन (Routine) के कार्यों के लिये नहीं रखा जायेगा। वैसे प्रोफेशनल व्यक्ति जिन्हे अपेक्षित योग्यता और निर्धारित अनुभव प्राप्त हो, को कन्सलटेंट्स के रूप में रखा जायेगा। प्रोफेशनल अनुभव रखने वाले अवकाश प्राप्त सरकारी पदाधिकारी का भी कन्सलटेंट्स के रूप में चयन किया जा सकता है। कन्सलटेंट््स की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी और उन्हें इस अवधि के दौरान किसी भी अन्य कार्य लेने की अनुमति नहीं होगी। कन्सलटेंट््स की नियुक्ति एक अस्थायी प्रकृति (गैर सरकारी) की है एवं पर्षद द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इसे रद्द किया जा सकता है ।
2. कन्सल्टेंट्स की संख्या एवं वर्गीकरणः—योजना पर्षद में कन्सल्टेंट्स की कुल संख्या 35 से अधिक नहीं होगी। कन्सलटेंट्स की तीन श्रेणियाँ होगी-
(i) युवा पेशेवर (Young professional) :- (क) युवा प्रोफेशनल के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री या एम0 बी0 ए0, एम0बी0बी0एस0 या समतुल्य योग्यता अथवा तकनीकी योग्यता जैसे बी0 टेक0 होगा। वैसे व्यक्ति जिनके पास एम0 फिल0 डिग्री अथवा उच्चतर डिग्री या अनुसंधान का अनुभव, शोध प्रकाशन कार्य का अनुभव हो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ।
(ख) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, जो भारत सरकार में निदेशक/उप-सचिव स्तर के पदाधिकारी अथवा बिहार सरकार के समकक्षीय पदाधिकारी अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के लोक उपक्रम में समकक्षीय पदाधिकारी थे एवं जिन्हें संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव हो, वे भी इन पदों के पात्र होंगे ।
(ग) यंग प्रोफेश्नल को एम0एस0 ऑफिस तथा एक्सेल सहित कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक होगा । (घ) युवा पेशेवरों की संख्या कन्सल्टेंट्स की सभी श्रेणियों के लिए कुल स्लॉट के करीब 40 प्रतिशत यानी 14 होगी।
(ii) कन्सल्टेंट्स : (Consultants) (क) इस श्रेणी में ऐसे पेशेवर (professionals) आयेंगे जिन्हें स्नातकोत्तर डिग्री हो या इंजीनियरिंग, विधि या चिकित्सा में स्नातक डिग्री हो एवं अपेक्षित क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव हो। तेज (bright) उम्मीदवारों के लिए मूल्यांकन समिति अनुभव की आवश्यकता को शिथिल कर सकती है । (ख) भारत सरकार के संयुक्त सचिव या उनके समकक्ष स्तर के ऐसे सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी अथवा बिहार सरकार के समकक्षीय पदाधिकारी अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के लोक उपक्रम के समकक्षीय पदाधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव हो, भी इस पद के लिए पात्र होगें ।
(ग) कन्सल्टेंट्स की संख्या कन्सल्टेंट्स की सभी श्रेणियों के लिए कुल स्लॉट करीब 40% यानी 14 होगी। (iii) वरिष्ठ कन्सलटेंट्सः ( Senior Consultants ) (क) इस श्रेणी में ऐसे पेशेवर (professionals) आयेगें जिन्हें पी0 एच0 डी0 की डिग्री है या प्रतिष्ठित संस्थान से तकनीकी डिग्री है एवं अपेक्षित क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव है। उनके पास उच्च योग्यता एवं स्थापित सहकर्मी प्रतिष्ठा (Established peer reputation) होना चाहिए । (ख) भारत सरकार में सचिव/अतिरिक्त सचिव या उनके समकक्ष स्तर के सेवा निवृा सरकारी कर्मचारी अथवा बिहार सरकार के समकक्षीय पदाधिकारी अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के लोक उपक्रम के समकक्षीय पदाधिकारी जिन्हें संबंधित विषय का ज्ञान एवं अनुभव है, भी इस पद के पात्र होगें ।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 10 फरवर( 2014 (ग) वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स की संख्या कन्सल्टेंट्स की सभी श्रेणियों के लिए कुल स्लॉट्स की करीब 20% यानी 7 होगी ।
3. कार्य पर रखने की अवधिः- कंसल्टेंट्स के सभी तीन श्रेणियों की कार्य पर रखने की अधिकतम अवधि किसी भी मामले में 5 साल से अधिक नहीं होगी । नियुक्ति और इसके बाद कार्य अवधि विस्तार, विशिष्ट कार्य एवं इसे पूरा करने की कार्य अवधि के आधार पर, तय किया जायेगा ।
4. आयु सीमाः- युवा पेशेवर की नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी तथा कंसलटेंट्स और वरिष्ठ कंसलटेंट्स के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
5.1 चयन की प्रक्रिया-
(क) युवा पेशेवर, कन्सल्टेंट्स और वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स के रूप में कार्य पर रखने हेतु उम्मीदवारों के चयन हेतु की जाने वाली प्रक्रिया - (i) युवा प्रोफेशनल, कन्सल्टेंट्स तथा वरीय कन्सल्टेंट्स के लिए उपर्युक्त कंडिका (2) में निर्धारित योग्यता के आधार पर चयन हेतु कम से कम एक स्थानीय तथा एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा। सभी विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की, अनुलग्नक 1 में अंकित विषयों की आवश्यकता के अनुसार और कन्सलटेंसी के दिशा निर्देशों के आलोक में छानबीन की जायेगी एवं उन्हें छाँटा (shortlist) जायेगा। इसके बाद प्रस्ताव कन्सल्टेंट्स चयन समिति (Consultants selection Committee) के समक्ष रखा जायेगा जो तीन व्यक्तियों के पैनल की अनुशंसा करेगी । इस पैनल में प्रत्येक रिक्ति पर नियुक्ति हेतु दो व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी होगी ।
5.2 कन्सल्टेंट्स चयन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :- (i) (क) युवा पेशेवर
योजना पर्षद के संबंधित सदस्य - अध्यक्ष योजना पर्षद के संबंधित परामर्शी - सदस्य अनुसूचित जाति/जन जाति के सामान्य
प्रशासन विभाग से मनोनीत पदाधिकारी - सदस्य
सदस्य सचिव, योजना पर्षद् - संयोजक (ख) कन्सल्टेंट्स और वरिष्ठ कंसल्टेंट्स उपाध्यक्ष, योजना पर्षद - अध्यक्ष योजना पर्षद के संबंधित सदस्य - सदस्य योजना पर्षद के संबंधित परामर्शी - सदस्य अनुसूचित जाति/जन जाति के सामान्य
प्रशासन विभाग से मनोनीत पदाधिकारी - सदस्य सदस्य सचिव, योजना पर्षद् - संयोजक (ii) चयन समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को चयन प्रक्रिया में संलग्न कर सकेगी। उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय तथा यात्रा व्यय देय होगा। 6. कन्सलटेंट्स के परामर्श शुल्क एवं भत्तेः- 6.1 शुल्क और वाहन भत्ता - विभिन्न श्रेणियों के कन्सल्टेंट्स को देय समेकित शुल्क एवं वाहन भत्ता निम्न प्रकार होगा । युवा पेशेवर- (i) शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर रू0 25,000/- से रू0 40,000/-प्रतिमाह (ii) वाहन भत्ता रू0 1500/- प्रतिमाह कन्सलटेंट - (i) शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर रू0 40,000/- से 70,000/- प्रतिमाह (ii) वाहन भत्ता 3,000/- रू0 प्रतिमाह । वरिष्ठ कन्सलटेंट - (i) शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर रू0 70,000/- से 1,00,000/- प्रतिमाह (ii) वाहन भत्ता रू0 10,000/- प्रतिमाह ।
6.2 कन्सलटेंट्स के रूप में नियुक्त तीनों श्रेणियों के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में शुल्क की राशि इस तरह नियत होगी कि शुल्क एवं पेंशन की कुल राशि उन्हें अंतिम आहरित वेतन की राशि से अधिक नहीं होगी। कन्सलटेंट के रूप मेंं नियुक्त सरकारी कर्मचारी कार्य अवधि में पेंशन एवं मंहगाई भत्ता प्राप्त करता रहेगा। कन्सलटेंट के रूप में उसका कार्य काल पुनः बहाली (re-employment) नहीं माना जायेगा।
6.2 भो - कंसल्टेंट्स मंहगाई भाा, आवासीय टेलीफोन, परिवहन सुविधा, आवास, निजी स्टाफ, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति आदि किसी भी भत्ते के हकदार नहीं होगें। वरिष्ठ कन्सलटेंट्स आवासीय टेलीफोन सुविधा अथवा मोबाइल के(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 10 फरवर( 2014 4 सुविधा के हकदार होगें। इस संबंध में अधिकतम प्रतिपूर्ति की जाने वाली विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। वरिष्ठ कन्सलटेंट् के साथ एक निजी स्टाफ (पे बैंड-2, ग्रेड पे 4200 के आरम्भिक प्रक्रम पर निर्धारित नियत वेतन) उनके अनुषंसा पर पर्षद द्वारा नियुक्त किया जायेगा जो उनके कार्यावधि तक कार्यरत रहेगें। आवश्यकतानुसार युवा पेशेवर, कन्सलटेंटस्, वरीय कन्सलटेंटस् को लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
6.3 अवकाश - कन्सलटेंट्स यथानुपात आधार एक कैलेंडर वर्ष में 8 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होगें। अनुपस्थिति के मामले में समेकित शुल्क एवं वाहन भत्ता देय नहीं होगी। एक कैलेन्डर वर्ष में उपभोग नहीं किये गये अवकाश को दूसरे कैलेन्डर वर्ष में उपभोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कन्सलटेंट्स अनुमान्य अवकाश से 15 दिन से अधिक कार्य से अनुपस्थित रहता है, तो पर्षद उसकी सेवा समाप्त कर सकती है।
6.4 टी0 ए0/डी0 ए0 - कार्य में योगदान देने (joining) या इसके पूरा होने की स्थिति में कोई टी0 ए0/डी0 ए0 देय नहीं होगा। कन्सलटेंट्स को सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कन्सलटेंट्स को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर सरकारी कामकाज के संबंध में अपने देश के अंदर यात्रा के लिए टी0 ए0/डी0 ए0 की अनुमति दी जाएगी ।
6.5 पुस्तकालय सुविधा - कन्सलटेंट्स असाइनमेंट की अवधि के दौरान योजना पर्षद के लाईब्रेरी उपयोग कर सकेगें एवं लाईब्रेरी नियम के अनुसार किताबें उधार (borrow) ले सकेगें।
7. आरक्षण :- युवा पेशेवर, कन्सलटेंट तथा वरीय कन्सलटेंट की सेवा प्राप्त करने में सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।
8. अन्याय :— कन्सल्टेंट्स की नियुक्ति एवं सेवा र्शो से संबंधित अन्य मुद्दे जो उपर्युक्त से आच्छादित नहीं हैं, पर विभाग निदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय प्रकाश, सरकार के प्रधान सचिव।
| बिहार राज्य योजना पर्षद के सुदृढ़ीकरण हेतु कन्सल्टेंट्स की सेवा प्राप्त करने एवं पर्षद के आधुनिकीकरण पर होनेवाले व्यय की वार्षिक विवरणी । | |||||
| क्र0सं0 | विषय | पदों की संख्या | नियत राशि/माह | नियत राशि X पदों की संख्या X वर्ष में माह की संख्या | कुल राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | युवा पेशेवर का मानदेय | 14 | 33000.00 | 33000 X 14 X 12 = 5544000 | 21924000.00 |
| 2 | कसलटेंट्स को मानदेय | 14 | 55000.00 | 55000 x 14 x 12 = 9240000 | |
| 3 | वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स को मानदेय | 0 7 | 85000.00 | 85000 x 07 x 12 = 7140000 | |
| 4 | युवा पेशेवर को परिवहन भत्ता | 14 | 1500.00 | 1500 x 14 x 12 = 252000 | 1596000.00 |
| 5 | कन्सल्टेंट्स को परिवहन भत्ता | 14 | 3000.00 | 3000 x 14 x 12 = 504000 | |
| 6 | वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स को परिवहन भत्ता | 0 7 | 10000.00 | 10000 x 07 x 12 = 840000 | |
| 7 | युवा पेशेवर को यात्रा भत्ता | 14 | 1000.00 | 1000 x 14 x12 = 168000 | 924000.00 |
| 8 | कन्सल्टेंट्स को यात्रा भत्ता | 14 | 2000.00 | 2000 x 14 x12 = 336000 | |
| 9 | वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स को यात्रा भत्ता | 0 7 | 5000.00 | 5000 x 07 x 12 = 420000 | |
| 10 | वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स के लिए निजी सहायक | 0 7 | 35000.00 | 35000 x 07 x 12 = 2940000 | 2940000.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स के लिए दूरभाष | 0 7 | 1000.00 | 1000 x 07 x 12 = 84000 | 84000.00 |
| 12 | आकस्मिकता मद | 35 | 8000.00 | 8000 x 35 x 00 = 280000 | 280000.00 |
| 27748000.00 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय प्रकाश, सरकार के प्रधान सचिव।
| अनुलग्नक -2 | ||||||
| बिहार राज्य योजना पर्षद के सुदृढ़ीकरण हेतु कन्सल्टेंट्स की सेवा प्राप्त करने एवं पर्षद के आधुनिकीकरण पर वर्ष 2013-18 तक होनेवाले व्यय की विवरणी । | ||||||
| क्र0सं0 | व्यय का विषय | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
| 1 | युवा पेशेवर /कन्सल्टेंट्स /वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स को मानदेय | 21924000.00 | 24116400.00 | 26528040.00 | 29180844.00 | 32098928.00 |
| 2 | युवा पेशेवर /कन्सल्टेंट्स /वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स को परिवहन भत्ता | 1596000.00 | 1755600.00 | 1931160.00 | 2124276.00 | 2336704.00 |
| 3 | युवा पेशेवर /कन्सल्टेंट्स /वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स को यात्रा भत्ता | 924000.00 | 1016400.00 | 1118040.00 | 1229844.00 | 1352828.00 |
| 4 | वरिष्ठ कंसलटे टस के ं लिए निजी सहायक | 2940000.00 | 3234000.00 | 3557400.00 | 3913140.00 | 4304454.00 |
| 5 | वरिष्ठ कन्सल्टेंट्स के लिए दूरभाष | 84000.00 | 92400.00 | 101640.00 | 111804.00 | 122984.00 |
| 6 | आकस्मिकता मद | 280000.00 | 308000.00 | 338800.00 | 372680.00 | 409948.00 |
| कुल राशि | 27748000.00 | 30522800.00 | 33575080.00 | 36932588.00 | 40625846.00 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय प्रकाश, सरकार के प्रधान सचिव।
————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 142-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in