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सं॰ को0प्र0/स्था0-07/2013
क लेखा विभाग, दक्षिणी गॉधी मैदान, पटना के पत्रांक - लो.ले.
को0प्र0/स्था0-07/2013-1413/वि0—जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा की गयी अनुशंसा जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना 800001 से के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना 800001 से के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना 800001 से नवादा जिलान्तर्गंत रजौली अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने की अनुमति की मांग की गयी । नवादा जिलान्तर्गंत रजौली अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने की अनुमति की मांग की गयी । नवादा जिलान्तर्गंत रजौली अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने की अनुमति की मांग की गयी । महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लो महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, दक्षिणी गॉधी मैदान, पटना के पत्रांक - लो ई(पटना)/1956/03.01.005/2013-14 दिनांक 14 2014 द्वारा रजौली अनुमंडल स्थित भारतीय 005/2013-14 दिनांक 14.01.2014 द्वारा रजौली अनुमंडल स्थित भारतीय स्टेट बैंक, रजौली शाखा को सरकारी लेन-देन हेतु प्राधिकृत करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी स्टेट बैंक, रजौली शाखा को सरकारी लेन-देन हेतु प्राधिकृत करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी स्टेट बैंक, रजौली शाखा को सरकारी लेन-देन हेतु प्राधिकृत करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी ायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी बैंकिग विभाग, स्थानीय प्रधान ायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी बैंकिग विभाग, स्थ् है । इस संबंध में सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी बैंकिग विभाग, स्थ् 001 के पत्र क्रमांक- GBD/OTH/82 दिनांक 09.12.2013 द्वारा रजौली कार्यालय, पटना- 800001 के पत्र क्रमांक- 2013 द्वारा रजौली शाखा से सरकारी लेन-देन की सहमति प्रदान की गयी है । फलस्वरूप नवादा जिलान्तर्गंत रजौली शाखा से सरकारी लेन-देन की सहमति प्रदान की गयी है । फलस्वरूप नवादा जिलान्तर्गंत रजौली शाखा से सरकारी लेन-देन की सहमति प्रदान की गयी है । फलस्वरूप नवादा जिलान्तर्गंत रजौली की स्थापना करते हुए कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । की स्थापना करते हुए कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । अनुमंडल में कोषागार की स्थापना करते हुए कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । कोषागार, रजौली दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी होगा ।
2014 से प्रभावी होगा ।
2. रजौली अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य, जिनका रजौली अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य, जिनका रजौली अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य, जिनका .04.2014 से निष्पादन जिला कोषागार, नवादा के माध्यम से हो रहा है, का निष्पादन दिनांक 01. निष्पादन जिला कोषागार, नवादा के माध्यम स ाागार रजौली में ही कोषागार, रजौली से किया जायेगा । साथ ही, समस्त लेखा का संधारण कोषागार रजौली में ही कोषागार, रजौली से किया जायेगा । साथ ही, समस्त लेखा का संधारण कोष् । रजौली अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवसृजित किया जायेगा। रजौली अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवसृजित । रजौली अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवसृजित कोषागार, रजौली से ही अपना सरकारी नकदी कारोबार करेंगे । कोषागार, रजौली से ही अपना सरकारी नकदी कारोबार 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 फरवर) 2014 4. जिला पदाधिकारी, नवादा, रजौली अनुमंडल में अवस्थित उन सभी विभागों/कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की सूची एवं अन्य संबंधित अभिलेख नवसृजित कोषागार को उपलब्ध करा देगें जिनका सभी नकदी कारोबार एतद् संबंधित कोषागार से ही किया जायेगा । 5. जिला पदाधिकारी, नवादा/अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली एवं आरक्षी अधीक्षक, नवादा/अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, रजौली द्वारा नवसृजित कोषागार की सुरक्षा के लिये आवश्यक पुलिस बल आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी ।
6. सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीगण को यह निदेश दें कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम- 70, 84 एवं 117 में निहित प्रावधानों के अनुसार वे अपने हस्ताक्षर का नमूना कोषागार पदाधिकारी, रजौली को भेजेगें ।
7. जिला पदाधिकारी, नवादा अपने स्तर पर समीक्षा कर रजौली कोषागार कार्यालय के लिये सृजित पदों का समुचित वितरण कोषागार नवादा एवं कोषागार रजौली के बीच करने का अनुदेश निर्गत करेंगे । साथ ही, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगें ।
8. जबतक नवसृजित कोषागार, रजौली के लिये कोषागार पदाधिकारी का पदस्थापन वित्त विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तब तक के लिये जिला पदाधिकारी, नवादा अपने स्तर से अधीनस्थ बिहार वित्त सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार लेखा सेवा के किसी एक पदाधिकारी को कोषागार पदाधिकारी के कार्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत करेंगे । कोषागार में पदस्थापित किये जाने वाले सहायक जिला लिपिक संवर्ग के कर्मी होते है । जिला पदाधिकारी लिपिकों के नियंत्री पदाधिकारी है । इसलिए रजौली कोषागार में आवश्यकता के अनुरूप लिपिक तथा पदचर का पदस्थापन समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा किया जायेगा । उल्लेखनीय है कि कोषागार, रजौली में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले लिपिक, लेखा परीक्षा में अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने चाहिये ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस, सचिव (व्यय) ।
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 147-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in