िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
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12121212 फरवर(cid:15) फरवर(cid:15) फरवर(cid:15) फरवर(cid:15) 2014201420142014 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 8ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-4 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मA के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।
---
भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आOद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 5-7 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क\ Pयेंठ अनुमित िमल चुक\ है। ---
भाग-8—भारत क\ संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इ`याOद। 8-9 पूरक
---
पूरक-क 10-102 (cid:18)बहार गजट, 12 फरवर(cid:15) 2014
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 8ट(cid:15)छु 8ट(cid:15)छु 8ट(cid:15)छु 8ट(cid:15) और अ;यऔर अ;यऔर अ;यऔर अ;य वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
3 फरवरी 2014
सं॰ 6/वि0पत्रा0-24-45/2008-609/वा0-कर—श्री उमेष चन्द्र उपाध्याय, वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी, शाहाबाद अंचल, आरा, उपार्जित अवकाष से लौटने के पश्चात् वाणिज्य-कर विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में योगदान करेंगे।
सं॰ 6/वि0पत्रा0-24-45/2008-610/वा0-कर—श्री सुरेष चौधरी, वाणिज्य-कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी एवं पष्चिमी प्रमंडल, पटना, सरकार द्वारा नियमित प्रभारी नियुक्त होने तक अंचल प्रभारी शाहाबाद अंचल, आरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
2. यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 3. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (वाणिज्य-कर) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव ।
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29 जनवरी 2014
सं॰ 6/वि0पत्रा-24-01/2014-408(अनु॰) वा0 कर-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना के लिये निम्नलिखित पदाधिकारियों को अपीलीय पदाधिकारी एवं लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :-
1. श्री पवन कुमार - अपीलीय पदाधिकारी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त,टी0आर0यू0 शाखा, मुख्यालय, बिहार, पटना। 2. श्री विनोद पाठक, - लोक सूचना पदाधिकारी वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी प्रषिक्षण कोषांग, मुख्यालय, बिहार, पटना।
2. प्रस्ताव पर वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव ।
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सं॰ 6/वि0पत्रा-24-01/2014-409(अनु॰)
वाणिज्य-कर विभाग
प्रेषक, अषोक कुमार सिन्हा, सरकार के अवर सचिव, बिहार, पटना। सेवा में, उप-सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना। दिनांक 29.01.2014 विषय :- मानवाधिकार संरक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करने के संबंध में। प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 27, दिनांक 03.01.2014 महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री विनोद पाठक, वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी प्रषिक्षण कोषांग, मुख्यालय, बिहार, पटना को वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के लिये मानवाधिकार संरक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।
विष्वासभाजन, (ह॰) अस्पष्ट, अवर सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 12 फरवर(cid:15) 2014
जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
29 जनवरी 2014
गई थी। 2. विभागीय अधिसूचना सं0 1795, दिनांक 6.12.2010 द्वारा 8 (आठ) तथा विभागीय अधिसूचना सं0 2325 दिनांक 07.12.2011 द्वारा 3 अर्थात कुल 11 (ग्यारह) कार्यपालक अभियन्ता (यॉत्रिक) का अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति होने के कारण उनका नाम अधीक्षण अभियन्ता (यॉत्रिक) की नवीनतम वरीयता सूची में जोड़ने की आवश्यकता है । साथ ही बहुत पूर्व में सेवा निवृत अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) के नामों की पुरानी वरीयता सूची 2010 से हटाने की आवश्यकता है। तदनुसार अधीक्षण अभियन्ता (यॉत्रिक) की संशोधित वरीयता सूची संलग्न सूची के अनुसार औपबंधिक रुप से प्रकाशित की जाती है । 3. भविष्य में यदि किसी अधीक्षण अभियन्ता (यॉत्रिक) की प्रोन्नति की तिथि में किसी तरह का परिवत्र्तन होता है तो तदनुसार वरीयता सूची में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा । 4. प्रोन्नति के देय तिथि का निर्धारण मात्र अधीक्षण अभियन्ता (यॉत्रिक) की वरीयता तय करने के निमित्त है। देय तिथि अथवा प्रभार ग्रहण की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ की स्व्ीकृति सरकार के निर्गत संकल्प के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त हीं मान्य हो सकता है ।
5. वरीयता के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वरीयता सूची में तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा । 6. इस औपबंधिक वरीयता सूची की प्रति संलग्न सूची में वर्णित संबंधित सभी अभियन्ताओं को अग्रसारित की जाय । 7. संबंधित अभियन्ताओं से अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना- प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों अन्दर अपनी आपत्ति (यदि कोई हो) संबंधित अभिलेखीये साक्ष्यों सहित विभाग को उपलब्ध करावें अन्यथा यह समझा जायगा कि उन्हें इस औपबंधिक वरीयता सूची के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुरुप सम्यक समीक्षोपरान्त अंतिम रुप से वरीयता प्रकाशित कर दी जायगी तथा भविष्य में किसी प्रकार का दावा अनुमान्य नहीं होगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)। अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) की औपबंधिक वरीयता सूची, 2014
| क्र॰ सं॰ | पदाधिकारियों का नाम/आई0डी0कोड | जन्म तिथि | श्रेणी | कार्यपालक अभियंता(यॉ) की वरीयता सूची में वरीयता क्रमांक | अधीक्षण अभियंता (यॉ) के रूप में प्रोन्नति की तिथि | अधिसूचना सं0 एवं तिथि | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | श्री चतुर्गण राम/ एम0-0297 | 15.05.57 | अनु0 जाति | 89/2008 | 30.01.09 | 98/ 30.01.09 | |
| 2 | श्री ओम प्रकाश राय/ एम0-0311 | 04.07.54 | अनु0 जाति | 90/2008 | 30.01.09 | 98/ 30.01.09 | |
| 3 | श्री सुरेन्द्र प्रसाद/ एम0-0180 | 16.11.51 | सामान्य | 88/2009 | 24.11.09 | 1890/ 24.11.09 | सेवानिवृत्त |
| 4 | श्री मदन प्रसाद/ एम0-0195 | 01.12.53 | सामान्य | 90/2009 | 24.11.09 | 1890/ 24.11.09 | सेवानिवृत्त |
| 5 | श्री अखिलेश शर्मा/ एम0-0202 | 04.05.53 | सामान्य | 91/2009 | 24.11.09 | 1890/ 24.11.09 | सेवानिवृत्त |
| 6 | श्री द्वारिका तिवारी/ एम0-0197 | 01.07.51 | सामान्य | 92/2009 | 24.11.09 | 1890/ 24.11.09 | सेवानिवृत्त |
| 7 | श्री धैर्य नारायण झा/ एम0-0198 | 24.07.53 | सामान्य | 93/2009 | 24.11.09 | 1890/ 24.11.09 | सेवानिवृत्त |
| 8 | श्री धनंजय झा/ एम0-0199 | 05.01.51 | सामान्य | 94/2009 | 24.11.09 | 1890/ 24.11.09 | सेवानिवृत्त |
| 9 | श्री कृष्ण कन्हैया झा/ एम0-0136 | 11.04.51 | सामान्य | 82/2009 | 01.04.10 | 1795/ 06.12.10 | सेवानिवृत्त |
| 10 श्री राम एकबाल | चौरसिया/ एम0-0207 | 15.03.54 | सामान्य | 96/2009 | 06.12.10 | 1795/ 06.12.10 | सेवानिवृत्त |
| 11 श्री महेश प्रसाद | मंडल/ एम0-0213 | 29.11.53 | सामान्य | 97/2009 | 06.12.10 | 1795/ 06.12.10 | सेवानिवृत्त |
| 12 श्री विक्रमानन्द साहनी/ एम0-0216 | 01.02.53 | सामान्य | 100/2009 | 06.12.10 | 1795/ 06.12.10 | सेवानिवृत्त | |
| 13 श्री अजीत कुमार सिन्हा/ एम0-0219 | 08.01.54 | सामान्य | 101/2009 | 06.12.10 | 1795/ 06.12.10 | सेवानिवृत्त | |
| 14 श्री देव नारायण सिंह/ एम0-0226 | 01.12.51 | सामान्य | 102/2009 | 06.12.10 | 1795/ 06.12.10 | सेवानिवृत्त | |
| 15 श्री जगदीश राम/ एम0-0292 | 05.12.50 | अनु0 जाति | 132/2009 | 06.12.10 | 1795/ 06.12.10 | सेवानिवृत्त | |
| 16 श्री नंदन राम/ | एम0-0299 | 05.04.54 अनु0जाति | 133/2009 | 06.12.10 | 1795/ 06.12.10 | ||
| 17 श्री सतीश कुमार कर्ण/ एम0-0334 | 15.03.55 | सामान्य | 95/2011 | 07.12.11 | 2325/ 07.12.11 | ||
| 18 श्री प्रमोद कुमार राय/ एम0-0335 | 09.11.52 | सामान्य | 96/2011 | 07.12.11 | 2325/ 07.12.11 | सेवानिवृत्त | |
| 19 श्री सुनील कुमार सिन्हा/ एम0-0339 | 05.08.53 | सामान्य | 98/2011 | 07.12.11 | 2325/ 07.12.11 | सेवानिवृत्त |
संयुक्त सचिव (प्रबंंधन) ।
ÑÑÑÑ अधीJकअधीJकअधीJकअधीJक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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भागभागभागभाग----2222
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ÑÑÑÑÑ
पशुपालन निदेशालय,बिहार, पटना
——— आदेश
12 सितम्बर 2013
सं॰ 7स्था0 (2) अनुक0-09/2013,-2110(नि0)—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर के ज्ञापांक-1436/स्था0, दिनांक 03.10.2012 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर की बैठक दिनांक 22.09.2012 की कार्यवाही के क्रमांक-05 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्राांक -469/स्था0, दिनांक 23.03.2013 से प्राप्त है) एवं क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्रा, भागलपुर के पत्रा संख्या-643/प0 पा0, दिनांक 13.10.2012 एवं पत्राांक-141/प0पा0, दिनांक 20.03.2013 से प्राप्त कागजातों के आलोक में श्री शुभम रंजन (जन्म तिथि 10.02.1994) पुत्रा स्व0 परमानन्द यादव, (पूर्व कार्यालय परिचारी) वर्तमान पता-ग्राम-10, गुलजार पोखर, पोस्ट-मुंगेर, थाना-कोतवाली, प्रखंडअनुमण्डल-मुंगेर सदर, जिला-मुंगेर को पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत वर्ग-04 (चार) अनुसेवक के पद पर वेतनमान रू0 4440-7440, ग्रेड वेतन 1300 (पुनरीक्षित) में नियुक्त कर कार्यालय-जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया के नियंत्राणाधीन स्थापना के अन्तर्गत वर्ग 04 (चार) अनुसेवक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शत्र्तेंं निम्नवत हैंः-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। कार्यालय- जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक श्री शुभम रंजन से इस आशय का शपथ पत्रा प्राप्त कर लेगें कि ''वे भविष्य में मृतक स्व0 परमानन्द यादव,( पूर्व कार्यालय परिचारी) के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण-पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी। '' शपथ पत्रा की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।
3. नियुक्ति के पश्चात अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण-पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों / नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।6 (cid:18)बहार गजट, 12 फरवर(cid:15) 2014 8. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
9. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी (कार्यालय प्रधान) द्वारा श्री शुभम रंजन से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा वांछित प्रमाण-पत्राों एवं कागजातों के जाँचोपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर योगदान तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
12. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।
ह0
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
———
17 सितम्बर 2013
सं॰ 7स्था0 (2) अनुक0-09/2012-2041(नि0)—जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के ज्ञापांक-426/स्था0, दिनांक 05.02.2011 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, पटना की बैठक दिनांक 28.12.2010 की कार्यवाही के क्रमांक-54 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना के पत्राांक -06-258/10-1484, दिनांक 26.05.2011 से प्राप्त है) एवं निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के पत्राांक-369, दिनांक-24.03.2011, पत्राांक-663, दिनांक 10.06.2011 एवं पत्राांक-514, दिनांक 05.04.2013 से प्राप्त कागजातों के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु निरूपित संगत प्रावधानों तथा पत्रा संख्या-3/एम0-62/2008-का0-10073, दिनांक-18.12.2008 (सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवको के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-4 में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता की सशर्त छुट) के आलोक में श्रीमती सुनैना देवी (जन्म तिथि-01.08.
1973) पत्नी- स्व0 सच्चिदानन्द राम (पूर्व चपरासी), वर्तमान पता-मुहल्ला-खाजपुरा, पोस्ट-वी0भी0 कॉलेज, थाना-हवाई अड्डा, अनुमण्डल-पटना सदर, जिला- पटना को पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत वर्ग-04 (चार) अनुसेवक के पद पर वेतनमान रू0 4440-7440, ग्रेड वेतन 1300 (पुनरीक्षित) औपबंधित रूप से नियुक्त करते हुए कार्यालय अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, मसौढ़ी (पटना) के स्थापना अन्तर्गत प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, मसौढ़ी में वर्ग 04 (चार) अनुसेवक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शत्र्तेंं निम्नवत हैंः-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, मसौढ़ी (पटना) योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदिका श्रीमती सुनैना देवी से इस आशय का शपथ पत्रा प्राप्त कर लेगें कि ''वे भविष्य में मृतक स्व0 सच्चिदानन्द राम ( पूर्व चपरासी) के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण-पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी। '' शपथ पत्रा की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।
3. यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रा संख्या-3/एम0-62/2008-का0-10073, दिनांक 18.12.2008 के कंडिका-03 के आलोक में औपबंधिक रूप से की जा रही है , जिसके आलोक में नियुक्त कर्मी दो वर्षाे के अंदर साक्षरता प्राप्त कर लेगें। '' साक्षरता'' से आशय है पढ़ने लिखने का ज्ञान ताकि वे7 (cid:18)बहार गजट, 12 फरवर(cid:15) 2014 अपना हस्ताक्षर कर सके और संचिकाओं का विषय पढ़ सके। साक्षरता प्राप्त करने की उनके द्वारा सूचना दिये जाने पर अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)/ संबंधित कार्यालय प्रधान उक्त कर्मी के साक्षरता प्राप्त करने की जॉच करा कर संतुष्ट हो लेगें एवं प्रतिवेदन निदेशालय में उपलब्ध करायेगें। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर वे साक्षरता प्राप्त करने की सूचना नहीं देते है, तो उनकी सेवा निर्धारित समय सीमा पूरा होने पर स्वतः समाप्त समझी जाएगी। संबंधित कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे। दो वर्षो के अंदर साक्षरता प्राप्त कर लेने के पूर्व इनकी सेवा सम्पुष्टि नहीं की जायेगी।
4. अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, मसौढ़ी (पटना) उपरोक्त कंडिका-2 एवं तीन में वर्णित शर्त्त के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मी की सहमति से संबंधित शपथ पत्रा मूल में प्राप्त करने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेगें। शपथ पत्रा की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।
5. नियुक्ति के पश्चात् अगर किसी भी समय इनकी जाति प्रमाण-पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण-पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
6. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
7. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है
8. उप-सचिव,वित्त विभाग के पत्राांक-1964, दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।
9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों/ नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
11. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
12. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी (कार्यालय प्रधान) द्वारा श्रीमति सुनैना देवी से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा वांछित प्रमाण-पत्राों एवं कागजातों के जाँचोपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
13. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर योगदान तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
14. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।
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आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
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सं॰ 202—मैं, साहिल राज, पिता-वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, पता-लाल बंगला, बोस बगान, थाना-डेहरी, पो0-डालमिया नगर, जिला-रोहतास, शपथ पत्र संख्या-32930/22.11.2013 के आधार पर अब मैं साहिल सिन्हा के नाम से जाना जाऊँगा।
साहिल राज।
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No. 120@x@254—I, Prakhar son of Sri Ajay Kumar Sinha resident of 3-D, Saran Vatika, G.D. Mishra Path, New Patliputra Colony, Patna-13 do hereby declare that I have added title Sinha with my name. Henceforth I will be known as Prakhar Sinha instead of Prakhar.
PRAKHAR.
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No. 255—I, Ajay Kumar Sinha son of Beni Madho Prasad resident of 3-D, Saran Vatika, G.D. Mishra Path, New Patliputra Colony, Patna-13 do hereby declare that I have added title Sinha with my minor daughter name Tanushree. Henceforth she will be known as Tanushree Sinha instead of Tanushree.
AJAY KUMAR SINHA.
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सं॰ 108/216—मैं, कुमारी मोनालिशा, , पिता-बच्चन प्रसाद, पता-ग्रामपोस्टथाना-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, शपथ पत्र 8823 दिनांक 16.12.2013 के द्वारा मोनालिशा गुप्ता के नाम से जानी जाऊंगी।
कुमारी मोनालिशा। No. 108/216—I Kumari Monalisha D/o Bachchan Prasad R/o Vill+Post+P.S-Motipur Dist.-Muzaffarpur declare vide Affidavit No.- 8823 Dated 16.12.2013 that now onwards I shall be known as Monalisha Gupta for all future purposes.
KUMARI MONALISHA.
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सं॰ 106/217—मैं, शशांक कुमार, पिता-बच्चन प्रसाद, पता-ग्रामपोस्टथाना-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, शपथ पत्र 8825 दिनांक 16.12.2013 के द्वारा शशांक गुप्ता के नाम से जाना जाऊंगा।
शशांक कुमार। No. 106/217—I Shashank Kumar S/o Bachchan Prasad R/o Vill+Post+P.S-Motipur Dist.-Muzaffarpur declare vide Affidavit No.- 8825 Dated 16.12.2013 that now onwards I shall be known as Shashank Gupta for all future purposes.
SHASHANK KUMAR.
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सं॰ 107/218—मैं, प्रशांत कुमार, पिता-बच्चन प्रसाद, पता-ग्रामपोस्टथाना-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, शपथ पत्र 8824 दिनांक 16.12.2013 के द्वारा प्रशांत गुप्ता के नाम से जाना जाऊंगा।
प्रशांत कुमार।9 (cid:18)बहार गजट, 12 फरवर(cid:15) 2014 No. 107/218—I Prashant Kumar S/o Bachchan Prasad R/o Vill+Post+P.S-Motipur Dist.- Muzaffarpur declare vide Affidavit No.- 8824 Dated 16.12.2013 that now onwards I shall be known as Prashant Gupta for all future purposes.
PRASHANT KUMAR.
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वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचना 3 फरवरी 2014 सं॰ कौन/भी-103/95/21—श्री सवालिया प्रसाद, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, सारण(छपरा) सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके उक्त पदस्थापनकाल से संबंधित कतिपय आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में जांच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांंच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 135 दिनांक 22.03.05 द्वारा पेंषन से 10 प्रतिषत की कटौती किये जाने एवं उपादान से 25 प्रतिषत की कटौती किये जाने का दंड संसूचित किया गया। उक्त दंडादेष के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्याा- सी॰ डब्लू जे॰ सी॰ 8918/2005 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.13 को न्यायनिर्णय पारित किया गया हैै, जिसका प्रभावी अंष निम्नवत् हैः- "The very initiation of the proceeding was wholly without jurisdiction and if that be so then notwithstanding the merit, the final order is also without jurisdiction. The order being without jurisdiction it has to be set aside and it has to be deemed that the petitioner is entitled to full pension without any deduction whatsoever. अतः उक्त न्यायनिर्णय के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 135, दिनांक 22.03.05 को विलोपित करते हुए संसूचित दंड को निरस्त करने का निर्णय सक्षम अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0)-अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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