िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट)0-40 िनबंधन सं(cid:28)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 24242424 माघमाघमाघमाघ 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 150150150150) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना
टनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 13131313 फरफरफरफरवर)वर)वर)वर) 2014201420142014 ÅtkZ foHkkx &&&&&& vf/klwpuk 31 tuojh 2014
सं0 प्र02/बोर्ड विविध-10/2008 पार्ट-
प्र02/बोर्ड विविध-10/2008 पार्ट-III-02—विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम 36) की (2003 का अधिनियम 36) की 126 के स्पष्टीकरण (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा : 126 के स्पष्टीकरण (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा : धारा-126 के स्पष्टीकरण (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा :
मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को (विजिलेन्स एवं कॉमर्शियल), मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को (1) वरीय प्रबन्धक (विजिलेन्स एवं कॉमश्ि 15 किलोवाट/20एचपी से अधिक स्वीकृत भार 15 किलोवाट/20एचपी से अधिक स्वीकृत भार
(2) प्रबन्धक (विजिलेन्स एवं कॉमश्ि मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को 15 (विजिलेन्स एवं कॉमर्शियल), मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को 15 किलोवाट/20 एचपी तक स्वीकृत भार किलोवाट/20 एचपी तक स्वीकृत भार
126 के प्रयोजनार्थ मुजफ्फरपुर शहर के फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण म 2003 की धारा-126 के प्रयोजनार्थ मुजफ्फरपुर शहर के फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा- पदाभिहित करती है।
2. यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।
यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव। सरकार के उप-सचिव।
—————
अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 150-571+200-ड)0ट)0पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: http://egazette.bih.nic.