(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 24242424 माघमाघमाघमाघ 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 155155155155) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना
टनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 13131313 फरफरफरफरवर)वर)वर)वर) 2014201420142014 मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग
;बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालयद्ध
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अध्सिूचना
5 Qjojh 2014
la0 lkiz 39@2010 fc-jk
jk-v-&557—भारत के संविधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भारत के संविधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली 2012 का संशोध्न करने के लिए एतद् द्वारा प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली 2012 का संशोध्न करने के लिए एतद् प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली 2012 का संशोध्न करने के लिए एतद् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। -
संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। -
फ्बिहार अभिलेखीय संवर्ग ;संशोध्नद्ध नियमावली 2014य् कही जा सकेगी।
;iद्ध फ्बिहार अभिलेखीय संवर्ग ;संशोध्नद्ध नियमावली 2014य् कही जा सकेगी।
यह अध्सिूचना की तिथि से प्रवृत होगी।
;iiद्ध यह अध्सिूचना की तिथि से प्रवृत होगी।
2. उक्त नियमावली 2012 के नियम 07 में उप-
नियमावली 2012 के नियम 07 में उप-नियम ;iद्ध एवं ;iiद्ध का समावेश। -
उक्त नियमावली 2012 के नियम
नियमावली 2012 के नियम 07 में अर्हता के अध्ीन प्रावधन उप-नियम ;iद्ध के रूप में संख्यां
द्ध के रूप में संख्यांकित तथा 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13 फरवर) 2014 फ्;iiद्ध स्थायी पद के विरफ( संविदा पर नियुक्त पुराभिलेखपाल की उम्र की गणना कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्थायी नियुक्ति के समय संविदा पर नियुक्ति की तिथि के आधर पर की जायेगी। ;iiiद्ध स्थायी पद के विरफ( संविदा पर नियुक्त पुराभिलेखपाल को, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्थायी नियुक्ति के लिए आयोजित अंतर्वीक्षा के समय नियमावली की अनुसूची II की कंडिका 'घ' में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के लिए अवधरित 75 तथा अंतर्वीक्षा के लिए अवधरित 25 अंक के भीतर प्राप्त अंक पर 25 अंक की अतिरिक्त अध्मिानता अनुमान्य होगी।य्
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्राा,
सरकार के प्रधन सचिव।