िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट*0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
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टनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 17171717 फरफरफरफरवर*वर*वर*वर* 2014201420142014 सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 19 जुलाई19 जुलाई19 जुलाई19 जुलाई 2012201220122012 सं0 5/सह॰फ॰बी॰-41/2012-3131—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली सं0 5/सह॰फ॰बी॰-41/2012- के पत्रांक 13011/02/2008-क्रेडिट-II(Pt.) दिनांक 07.03.2012 से प्राप्त प्रषासनिक स्वीकृति तथा उनके पत्रांक से प्राप्त प्रषासनिक स्वीकृति तथा उनके पत्रांक के पत्रांक 13011/02/2008-क्रेडिट- 13011/05/2010-क्रेडिट-II दिनांक 09 दिनांक 09.07.2012 एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, 2012 एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, 2012 की आयोजित बैठक में लिये बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 10.07.2012 की आयोजित बैठक में लिये बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 10 गये निर्णय के आलोक में मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) खरीफ-2012 मौसम में बीमा हेतु राज्य के 2012 मौसम में बीमा हेतु राज्य के गये निर्णय के आलोक में मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( 7 (सात) जिलों में निम्नरूपेण लागू किया जाता है :- 7 (सात) जिलों में निम्नरूपेण लागू किया जाता है :- (क) बीमित फसल - अगहनी धान, भदई-मकई। (क) बीमित फसल - अगहनी धान, भदई-मकई। (ख) योजना अन्तर्गत धान फसल हेतु बीमा इकाई ग्राम पंचायत एवं मकई फसल के लिए बीमा इकाई राजस्व अंचल (ख) योजना अन्तर्गत धान फसल हेतु बीमा इकाई ग्राम पंचायत एवं मकई फसल के लिए बीमा इकाई राजस्व अंचल (ख) योजना अन्तर्गत धान फसल हेतु बीमा इकाई ग्राम पंचायत एवं मकई फसल के लिए बीमा इकाई राजस्व अंचल निर्धारित की जाती है। इस तरह अगहनी धान फसल हेतु उक्त 7 जिलों के सभी अधिसूचित ग्राम पंचायत बीमा निर्धारित की जाती है। इस तरह अगहनी धान फसल हेतु उक्त 7 जिलों के सभी अधिसूचित ग्राम पंचायत बीमा हेतु अधिसूचित की जाती है तथा भदई-मकई फसल हेतु उक्त सात जिलों के सभी अंचल अधिसूचित किये जाते हेतु अधिसूचित की जाती है तथा भदई-मकई फसल हेतु उक्त सात जिलों के सभी अंचल अधिसूचित किये जाते हेतु अधिसूचित की जाती है तथा भदई-मकई फसल हेतु उक्त सात जिलों के सभी अंचल अधिसूचित किये जाते हैं।
| क्रमक्रमक्रमक्रम | बीमा कंपनी का नाम | बीबीबीबीमा हेतु आवंटित जिले मा हेतु आवंटित जिले |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | एच॰डी॰एफ॰सी॰, इरगो | दरभंगा एवं पूर्वी चम्पारण। |
| 2 | एग्रीकल्चर इंष्योरेंष कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना | खगड़िया, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर। |
| 3 | आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰, लॉम्बार्ड | शिवहर एवं सीतामढ़ी। |
2. इस योजना का कार्यान्वयन क्रमांक 1 (ग) में अंकित बीमा कंपनियों द्वारा भारत सरकार से निर्गत मार्ग निर्देषिका इस योजना का कार्यान्वयन क्रमांक 1 (ग) में अंकित बीमा कंपनियों द्वारा भारत सरकार से निर्गत मार्ग निर्देषिका में निहित प्रावधानों/षर्त्तो के अनुसार किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त मार्गनिर्देष की महत्त्वपूर्ण शर्त्ते में निहित प्रावधानों/षर्त्तो के अनुसार किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त मार्गनिर्देष की महत्त्वपूर्ण शर्त्ते में निहित प्रावधानों/षर्त्तो के अनुसार किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त मार्गनिर्देष की महत्त्वपूर्ण शर्त्ते निम्नलिखित है :-
2(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17 फरवर* 2014 (i) कुल देय प्रीमियम की राषि में कृषकों द्वारा भुगतान की गयी प्रीमियम राषि के पश्चात् अवषेष प्रीमियम सहायक अनुदान के रूप में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50ः50 के अनुपात में वहन किया जायेगा। (ii) बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राषि की गणना बीमित राषि, फसल कटनी के आँकड़े एवं वास्तविक प्रीमियम दर के आधार पर किया जायेगा।
(iii) वित्तीय संस्थाओं यथा- केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक से लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण से संबंधित कृषकों के लिए यह योजना अनिवार्य होगी, जबकि गैर ऋणी कृषक के लिये यह स्वैच्छिक होगा। इस योजना के तहत् ऋणी कृषि से तात्पर्य उन कृषकों से है, जिनका उक्त बैंको द्वारा साख सीमा 31.07.2012 तक स्वीकृत कर दिया गया है।
(iv) (क) ऋणी कृषकों के लिए बीमित राषि कृषक द्वारा किसी फसल विषेष हेतु उसके द्वारा घोषित उत्पादन क्षेत्रफल एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिसूचित बीमित राषि के गुणनफल के बराबर होगा।
(ख) ऋणी कृषक थ्रेसहोल्ड मूल्य के बराबर राषि का बीमा कराने का चुनाव अनुदानित प्रीमियम दर पर कर सकते हैं।
(ग) ऋणी कृषक थ्रेसहोल्ड उपज मूल्य के 150% तक की राषि का बीमा भी करा सकते हैं, किन्तु ऐसी स्थिति में थे्रसहोल्ड उपज मूल्य और औसत उपज के 150% मूल्य की अंतर राषि के बीमा पर प्रीमियम अनुदान देय नहीं होगा। अर्थात् अंतर की राषि पर वास्तविक प्रीमियम राषि का भुगतान कृषक द्वारा किया जायेगा।
उपर्युक्त सभी स्थितियों में कृषक बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पत्र निर्धारित तिथि तक बैंक में जमा करेंगे और बैंक प्रस्ताव पत्र एवं कृषि योग्य जमीन के मालिकाना हक के सुसंगत अभिलेख से संतुष्ट हो लेंगे, अन्यथा अनियमितता पाये जाने पर अनुषासनिक/वैधानिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
(v) (क) गैर ऋणी कृषक थ्रेसहोल्ड उपज मूल्य का बीमा अनुदानित प्रीमियम दर पर करा सकेंगे।
(ख) गैर ऋणी कृषक वास्तविक उपज मूल्य के 150% तक की राषि का बीमा कराने का चुनाव कर सकते हैं, किन्तु थे्रसहोल्ड उपज मूल्य से अधिक राषि के लिए प्रीमियम अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। अर्थात् कृषक पूर्ण प्रीमियम दर पर अंतर राषि का बीमा करा सकेंगे।
(vi) (क) गैर ऋणी कृषक द्वारा अपने क्षेत्र के केन्द्रीय सहकारी बैंक/सिड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता संधारित किया जायेगा। इसी के माध्यम से अनुमान्य क्षतिपूर्ति राषि का भुगतान किया जायेगा।
(ख) गैर ऋणी कृषक का प्रीमियम स्वीकार करते समय संबंधित बैंक/प्राधिकृत बीमा प्रतिनिधि उनके लिए प्रस्ताव का पूर्णतः भरा हुआ निर्धारित प्रपत्र के साथ कृषि योग्य जमीन का मालिकाना हक के लिए भूस्वामित्व प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे जिसमें उनका हिस्सा स्पष्ट रहना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने या जाँच में अनियमितता पाये जाने पर अनुषासनिक या वैधानिक या दोनों कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
3. प्रीमियम दर तथा बीमा स्तर का निर्धारण बीमा कंपनियों द्वारा खरीफ 2012 मौसम के लिए जिला एवं फसलवार प्रीमियम दर, बीमा स्तर आदि का विवरण (अनुलग्नक-।) संलग्न है। वित्तीय भार के मामले में राज्य सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान में आधी राषि तक सीमित है। सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की राषि बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा।
4. सभी ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक दिनांक 31.07.2012 तक क्रमांक 2 (vi) (क) में रेखांकित बैंकों में से किसी एक बैंक के माध्यम से करा सकेंगे। इससे संबंधित घोषणा पत्र एवं अन्य अभिलेख बैंक द्वारा प्रीमियम की राषि के साथ दिनांक 31.08.2012 तक बीमा कंपनियों को निष्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा।
5. बीमित राषि एवं फसल कटनी प्रयोग के आँकड़ें के आधार पर क्षतिपूर्ति की राषि की गणना एवं भुगतान के पूर्व क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं सहायक निबंधक, स॰स॰ के जाँच प्रतिवेदन के पश्चात् भुगतान आदि की प्रक्रिया बीमा कंपनियाँ राज्य सरकार से सहमति प्राप्त कर करेंगी। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय, बिहार, पटना को फसल कटनी प्रयोग के परिणाम के साथ फसलवार, इकाईवार/क्षेत्रवार उत्पादन आँकड़ा दर संबंधित बीमा कंपनियों के उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, साथ ही अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय अधिसूचित क्षेत्र का फसलवार कटनी प्रयोग कार्यक्रम की सूचना एक माह पूर्व संबंधित बीमा कंपनियों को भेज देगा ताकि चयनित फसल के कटनी प्रयोग का अवलोकन बीमा कंपनियों द्वारा भी किया जा सके।
6. सभी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक/वाणिज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फसलवार/इकाईवार (ग्राम पंचायतवार/अंचलवार) बीमा प्रस्ताव पत्र एवं घोषणा पत्र दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति एग्रीकल्चर इंष्योरेंष कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, ग्रेंड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना/एच॰डी॰एफ॰सी॰, इरगो, पटना/आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लॉम्बार्ड, पटना को किसानों से वसूली गयी बीमा प्रीमियम की राषि के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रेषित करेंगे। संबंधित3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 17 फरवर* 2014 सभी बैंक सामान्य एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक श्रेणी के बीमित कृषकों का अलग-अलग घोषणा पत्र बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त कृषकों का वास्तविक आच्छादन एवं भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति राषि की स्थिति स्पष्ट हो सके, जो बैंक एतद् संबंधी विवरणी उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके द्वारा प्रेषित घोषणा पत्र आदि को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेंगी तथा इसकी सम्पूर्ण जबावदेही संबंधित बैंक की होगी।
7. फसल कटनी प्रयोग :-फसल कटनी प्रयोग :-फसल कटनी प्रयोग :-फसल कटनी प्रयोग :- धान के लिए पंचायत स्तर पर न्यूनतम चार फसल कटनी प्रयोग तथा मकई के लिए अंचल स्तर पर न्यूनतम सोलह फसल कटनी प्रयोग का दायित्व अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय, बिहार, पटना का होगा। फसल कटनी प्रयोग का क्रियान्वयन जेनरल क्रॉप इस्टीमेषन सर्वे के आधार पर किया जाना है, न कि आनावारी/पैसावारी के आधार पर। फसल कटनी प्रयोग के आँकड़े दिनांक 31.03.2013 तक बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराने की जवाबदेही अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय की होगी।
8. योजना के लिए अधिसूचित जिले/अंचल/ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना स्थगित रहेगी। राज्य के पैक्स बीमा कार्य नहीं करेंगे। (क) क्षतिपूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण शर्त्ते :- किसी बीमा इकाई की क्षति का कृषि कर्म के स्थिति के अनुसार दावा नहीं स्वीकारना बीमा कंपनी का अधिकार होगा। केवल ऋण स्वीकृति/वितरण प्रस्ताव को जमा करने/घोषणा पत्र देने तथा प्रीमियम भुगतान देने से ही क्षतिपूर्ति दावा नहीं बनेगा, बल्कि कृषि उत्पादन हेतु कृषि कर्म अत्यावष्यक होगा।
(ख) बीमा इकाई में कृषि कार्य की जाँच प्राधिकृत एजेन्सी, आधुनिक तकनीकि, जिसमें सेटेलाईट फोटाग्राफी भी सम्मिलित है, फसल बीमा विसंगति तथा वास्तविक क्षेत्रीय स्थिति के आकलन के आधार पर बीमा कंपनी, बीमित राषि के नीचे स्तर पर लाने हेतु सक्षम होगा।
9. फसल बीमा कार्यक्रम में सम्मिलित सभी एजेंसिंज ऑपरेषनल मोडेलिटिज को लागू करने के लिए अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
10. बैंक सेवा शुल्क-ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से प्राप्त प्रीमियम की राषि का 2.5% सेवाषुल्क के रूप में संबंधित बैंकों को मौसम समाप्ति के पश्चात् बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
11. अधिसूचना में अवर्णित टर्म्स एण्ड कण्डिषन, प्रक्रिया आदि योजना एवं ऑपरेषनल मोडेलिटिज के अनुसार अपनाये जायेंगे।
12. योजना का लागू करने में समय-समय पर बीमा कंपनियों द्वारा आवष्यक परिपत्र/पत्र निर्गत किया जा सकेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
रामाश्रय कुरामाश्रय कुरामाश्रय कुरामाश्रय कुमार,मार,मार,मार, सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 162-571+20-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in