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टनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 20202020 फरफरफरफरवर*वर*वर*वर* 2014201420142014 सं0 3ए-9-विविध-05/2010-1682(वि0) वित्त विभाग -------------
प्रेषक, प्रभात शंकर, अपर सचिव । सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),महालेखाकार (ले0 एवं हक0),महालेखाकार (ले0 एवं हक0),महालेखाकार (ले0 एवं हक0), महालेखाकार (ले0 एवं हक0),महालेखाकार (ले0 एवं हक0),महालेखाकार (ले0 एवं हक0),महालेखाकार (ले0 एवं हक0), महालेखाकार कार्यालय, महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार । वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार ।
पटना, दिनांक
पटना, दिनांक 19/02/2014 विषयः- दिनांक 01/01/2009 को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के आधार पर वेतन निर्धारण के संबंध में दिनांक 01/01/2009 को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के आधार पर वेतन निर्धारण स्पष्टीकरण ।
प्रसंगः- आपका पत्रांक पेन-16, सा0-702, दिनांक 13/07/2012 ।
आपका पत्रांक पेन-16, सा0-702, दिनांक 13/07/2012 । 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर* 2014 इन कर्मियों का वेतन दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से उनके मूल कोटि के वेतनमान में पुनरीक्षित किया जायेगा तथा दिनांक 01/01/2006 के पूर्व प्राप्त वित्तीय उन्नयन का प्रतिस्थानी पे-बैंड एवं ग्रेड-पे दिनांक 01/01/2009 से अनुमान्य होगा । 3. दिनांक 01/01/2009 से अनुमान्य होने वाले प्रतिस्थानी वेतनमान में पुनः वेतन निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी राज्य कर्मी को, जिन्हें ए0सी0पी0 की स्वीकृति के क्रम में वेतन निर्धारण का लाभ दिया जा चुका है उन्हें पुनः वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त नहीं होगा । 4. एम0ए0सी0पी0एस0 नियमावली, 2010 के प्रावधान के अनुसार किसी राज्यकर्मी को नियमित प्रोन्नति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनकी सेवा के 10/20/30 वर्ष पूरे होने पर ठीक उपर के ग्रेड-पे में दिनांक 01/01/2009 से वित्तीय उन्नयन दिए जाने का प्रावधान है । जिन कर्मियों को 12 एवं 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ए0सी0पी0 नियमावली 2003 के तहत दोनों वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया हो उन्हें दिनांक 01/01/2009 या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि जो बाद में हो तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जायेगा । 5. आपके द्वारा संदर्भित मामले में इन कर्मियों का वेतन दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से उनके मूल कोटि के वेतनमान में पुनरीक्षित किया जायेगा तथा दिनांक 01/01/2006 के पूर्व प्राप्त वित्तीय उन्नयन का प्रतिस्थानी पे-बैंड एवं ग्रेड-पे दिनांक 01/01/2009 से अनुमान्य किया जायेगा । इस अनुमान्यता के क्रम में चूँकि उन्हें पूर्व में वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनवृद्धि सहित दिया जा चुका है अतएव पुनः वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जायेगा अपितु दिनांक 01/01/2006 को प्राप्त ग्रेड-पे को दिनांक 01/01/2009 को प्राप्त होने वाले ग्रेड-पे में से घटाकर मात्र अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा । तृतीय वित्तीय उन्नयन दिनांक 01/01/2009 या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अनुमान्य की जायेगी तथा इस क्रम में वेतन निर्धारण एक वेतनवृद्धि सहित किया जायेगा । 6. उपर्युक्त समान मामले में वित्त विभाग के पत्रांक 6961, दिनांक 03/07/2012 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा भी आपको सरकारी निर्णय स्पष्ट किया जा चुका है ।
विश्वासभाजन, प्रभात शंकर, सरकार के अपर सचिव ।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 174-571+500-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in