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विषयः—कर्मचारियों/पदाधिकारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश स्वीकृत कर विनियमित करने के कर्मचारियों/पदाधिकारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश स्वीकृत कर विनियमित करने के कर्मचारियों/पदाधिकारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश स्वीकृत कर विनियमित करने के संबंध में । हड़ताल के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति वित्त विभागीय पत्रांकः 1394 दिनांकः 27.02.2009 हड़ताल के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति वित्त विभागीय पत्रांकः 1394 दिनांकः 27 हड़ताल के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति वित्त विभागीय पत्रांकः 1394 दिनांकः 27 द्वारा परिचारित है और उसका मुख्य अंश निम्नांकित है :
मुख्य अंश निम्नांकित है :-
"हड़ताली कर्मचारियों को 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को नियमानुसार अक्षुण्ण रखते हुए हड़ताल "हड़ताली कर्मचारियों को 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को नियमानुसार अक्षुण्ण रखते हुए हड़ताल "हड़ताली कर्मचारियों को 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को नियमानुसार अक्षुण्ण रखते हुए हड़ताल अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन अथवा वैतनिक अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन अथवा वैतनिक अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन अथवा वैतनिक अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने ए यह भी निर्णय लिया है कि हड़ताल अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जायेगा एवं इस सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यह भी निर्णय लिया है कि हड़ताल अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जायेगा एवं इस ए यह भी निर्णय लिया है कि हड़ताल अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जायेगा एवं इस अवधि के लिए असाधारण अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।'' अवधि के लिए असाधारण अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।''
2. इस निर्णय के पूर्व दिनांक 26
2010 कुल 59 दिनाें तथा पत्रांक 7501 दिनांक 23.07.2013 द्वारा दिनांक 20
2008 की एक दिवसीय हड़ताल के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के इस निर्णय के पूर्व दिनांक 26.02.2008 की एक दिवसीय हड़ताल के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के 2008 द्वारा एक दिन का वेतन के समतुल्य राशि की कटौती करने का निर्णय संसूचित है। पत्रांक 1767 दिनांक 28.03.2008 द्वारा एक दिन का वेतन के समतुल्य राशि की कटौती करने का निर्णय संसूचित है। 2008 द्वारा एक दिन का वेतन के समतुल्य राशि की कटौती करने का निर्णय संसूचित है। वित्त विभागीय पत्रांक 6046 दिनांक 04.07.11 द्वारा दिनांक 07.02.2008 से 08.02.2008 कुल दो दिन, पत्रांक 1394 2008 कुल दो दिन, पत्रांक 1394 वित्त विभागीय पत्रांक 6046 दिनांक 04 पत्रांक 7956 दिनांक 24.08.2011 द्वारा 2009 द्वारा दिनांक 07.01.2009 से 09.02.2009 कुल 34 दिनाेंं, पत्रांक 7956 दिनांक 24 दिनाक 27.02.2009 द्वारा दिनांक 07 2013 द्वारा दिनांक 20.02.2013 से दिनांक 23.08.2010 से 20.10.2010 कुल 59 दिनाें तथा पत्रांक 7501 दिनांक 23 2013 कुल दो दिनों की हड़ताल अवधि को उपर्युक्त कंडिका-1 में अंकित निर्णय के अनुरूप असाधारण अवकाश 21.02.2013 कुल दो दिनों की हड़ताल अवधि को उपर्युक्त कंडिका-1 में अंकित निर्णय के अनुरूप असाधारण अवकाश 2013 कुल दो दिनों की हड़ताल अवधि को उपर्युक्त कंडिका-1 में अंकित निर्णय के अनुरूप असाधारण अवकाश (लेकिन सेवा में टूट नहीं) के रूप में विनियमित करने का निर्णय लिया जा चुका है।
ेवा में टूट नहीं) के रूप में विनियमित करने का निर्णय लिया जा चुका है। राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठनों/संघों द्वारा हड़ताल अवधियों के संबंध में राज्य सरकार केे 3. राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठनों/संघों द्वारा हड़ताल अवधियों के संबंध में राज्य सरकार केे राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठनों/संघों द्वारा हड़ताल अवधियों के संबंध में राज्य सरकार केे निर्णय के विरूद्ध हड़ताल की अवधि को देय उपार्जित अवकाश के रूप में विनियमित करने की मांग लगातार की जा निर्णय के विरूद्ध हड़ताल की अवधि को देय उपार्जित अवकाश के रूप में विनियमित करने की मांग निर्णय के विरूद्ध हड़ताल की अवधि को देय उपार्जित अवकाश के रूप में विनियमित करने की मांग रही है । उक्त मांगों पर समुचित निर्णय राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन है । रही है । उक्त मांगों पर समुचित निर्णय राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन है ।
4. राज्य के विभिन्न कर्मचारी/पदाधिकारी के संगठनों/संघों से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक रूप से विचार राज्य के विभिन्न कर्मचारी/पदाधिकारी के संगठनों/संघों से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक रूप से विचार राज्य के विभिन्न कर्मचारी/पदाधिकारी के संगठनों/संघों से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक रूप से विचार करते हुए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 8(ii) तथा उपर्युक्त वित्त विभागीय पत्रांक 1394 त वित्त विभागीय पत्रांक 1394 करते हुए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 8( 2011 और 7501 दिनांक 23.07.2013 को शिथिल दिनांक 27.02.2009, 6046 दिनांक 04
2009, 6046 दिनांक 04.07.2011, 7956 दिनांक 24.08.2011 और 7501 दिनांक 23(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर* 2014 2 करते हुए तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1767 दिनांक 28.03.2008 को विलोपित करते हुए अनुलग्नक-1 में अंकित हड़ताल अवधियों को निम्नांकित प्रक्रियानुसार देय उपार्जित अवकाश के रूप में विनियमित करने का निर्णय लिया जाता है :-
(i) हड़ताल की अवधियों को तत्समय देय एवं इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व अर्जित अवकाश में से उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत कर विनियमित किया जायेगा।
(ii) यदि हड़ताल की अवधि के लिये उपर्युक्त कंडिका-(i) में वर्णित अर्जित अवकाश यथेष्ट न हो, तो शेष अवधि के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
(iii) उपर्युक्त हड़ताल की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिये सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। (iv) आदेश निर्गत होने के पूर्व जो कर्मचारी/पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा अव्यवहृत अवकाश के बदले नगद भुगतान प्राप्त कर चुके हैं, उनके मामले में सेवा निवृत्ति की तिथि तक देय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश की पुनर्गणना की जायेगी। पुनर्गणना के फलस्वरूप अव्यवहृत अवकाश के नगदीकरण की देय राशि कम होने की स्थिति में अतिरेक राशि का सामंजन कर हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान किया जायेगा ।
5. उपर्युक्त निर्णय को निम्न प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा।
संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा उचित माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन किया जायेगा, जिसका निस्तार निम्नांकित विधि से किया जाएगा :-
(क) अराजपत्रित कर्मियों के मामले में :-
(i) आवेदन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सेवापुस्त एवं अवकाश लेखा विवरणी के साथ उपस्थापित किया जायेगा।
(ii) सक्षम पदाधिकारी अवकाश की स्वीकृति के पूर्व इस बिन्दु पर आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित कर्मचारी का अवकाश लेखा नियमानुसार और वित्त विभाग के पत्रांक- 3076 वि(2) दिनांक 25.05.99 में निहित निदेशों के अनुसार अद्यतन कर लिया गया है।
(iii) स्वीकृत और अवशिष्ट अवकाश की प्रविष्टि सेवा पुस्त में भी अनिवार्य रूप से कर दी जायेगी। ऐसा करते समय यह सत्यापित कर लिया जयेगा कि हड़ताल अवधियों सहित पिछले वर्षों में स्वीकृत अवकाश की प्रविष्टि सेवापुस्त तथा लेखा में कर दी गई है।
(iv) अवकाश की स्वीकृति देने वाले सक्षम पदाधिकारी के स्तर पर स्वीकृति के सभी मामलों की सूची पंजी में संधारित की जायेगी जिसमें (क) पूर्व से शेष अंतिम अवकाश (ख) वर्तमान में स्वीकृत अवकाश तथा उसके बाद (ग) शेष अवकाश का विवरण अंकित किया जायेगां
(v) उक्त कार्रवाई के पश्चात् समेकित प्रतिवेदन विभागीय सचिव को प्रेषित किया जायेगा जिसमें पंजी में अंकित विवरण की प्रति या फोटो प्रति संलग्न हो
(vi) सभी मामलों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत की गई छुट्टियों की प्रविष्टि संबंधित सरकारी सेवकों की सेवापुस्त एवं छुट्टी लेखा में कर ली गई है तथा वेतन विपत्र पर उक्त आशय का प्रमाण-पत्र अंकित किया जायेगा कि ''छुट्टी स्वीकृत की गई है तथा उसकी प्रविष्टि छुट्टी लेखा में की जा चुकी है।''
(ख) राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में उपर्युक्त अवकाश लेखा का समुचित संधारण महालेखाकार/वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग द्वारा किया जायेगा। इन पदाधिकारियों के मामले में महालेखाकार/वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग से अद्यतन लेखा विवरणी प्राप्त किये बिना भी अवकाश की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जा सकती है, परन्तु महालेखाकार/वैयक्तिक दावा कोषांग यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी स्वीकृतियों के मामले में वेतन पुर्जे तभी निर्गत हो जब पदाधिकारी के अवकाश खाते में यथेष्ट अर्जित अवकाश देय हो। 6. छुट्टी वेतन भत्तों का भुगतान वेतन एवं भत्ते के मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव हंस, सचिव (संसाधन)।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 फरवर* 2014 अनुलग्नक-1
| क्र0 स0 | अवधि | कुल दिन | संगठन का नाम जिसके आह्वान पर हड़ताल की गयी। | संवर्ग/विभाग जो हड़ताल पर रहे | समायोजन की स्थिति | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 15.09.1997 से 20.09.97 | 6 | बिहार अभियंत्रण सेवा संघ | बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग | अनिर्णित | राज्य के सभी अभियंता |
| 2 | 11.07.2005 से 14.07.2005 | 4 | बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | पी0एम0सी0एच0 के सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी (टेकनीकल एवं नन टेक0) | अनिर्णित | |
| 3 | 29.09.2005 | 1 | बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | राज्य के सभी क्षेत्रीय एवं सचिवालय कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी | अनिर्णित | |
| 4 | 14.12.2006 | 1 | बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | राज्य के सभी क्षेत्रीय एवं सचिवालय कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी | अनिर्णित | |
| 5 | 10.10.2007 से 11.10.2007 | 2 | बिहार अभियंत्रण सेवा संघ | बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग | अनिर्णित | राज्य के सभी अभियंता |
| 6 | 01.12..2007 से 05.01.2008 | 36 | बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | राज्य के सभी अस्पतालों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी (टकनीकल एवं नन टेक0) | असाधारण अवकाश के रूप में | सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर रहे |
| 7 | 07.02.2008 से 08.02.08 | 2 | बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ | बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग | वित्त विभाग के पत्रांक-6046 दिनांक 04.07.2011 द्वारा असाधारण अवकाश, लेकिन सेवा में टूट नहीं करने का निर्णय संसूचित है | राज्य के सभी चिकित्सक (शिक्षक चिकित्सकों को छोड़कर) |
| 8 | 26.02.2008 | 1 | बिहार सचिवालय सेवा संघ | बिहार सचिवालय संवर्ग | सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-1767 दिनांक 28.03.2008 द्वारा 01 दिन के वेतन समतुल्य राशि की कटौती करने का निर्णय संसूचित है | सचिवालय सहायक सेवा के कर्मचारी/ पदाधिकारी पर रहे, अन्य नहीं। |
| 9 | 20.08.2008 | 1 | बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | राज्य के सभी क्षेत्रीय एवं सचिवालय कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी | अनिर्णित | |
| 10 | 07.01.2009 सेे 09.02.2009 तक | 34 | बिहार सचिवालय सेवा संघ एवं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | बिहार सचिवालय संवर्ग एवं क्षेत्रीय अराजपत्रित तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी | वित्त विभाग के पत्रांक-1394 दिनांक 27.02.2009 द्वारा असाधारण अवकाश, लेकिन सेवा में टूट नहीं करने का निर्णय संसूचित है | बिहार सचिवालय सहायक सेवा एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी कर्मचारी एवं पदा0 |
| 11 | 07.09.2010 | 1 | बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | राज्य के सभी क्षेत्रीय एवं सचिवालय कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी | अनिर्णित | |
| 12 | 23.08.2010 से 20.10.2010 | 59 | बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी | वित्त विभाग के पत्रांक-7956 दिनांक 24.08.2011 द्वारा असाधारण अवकाश, लेकिन सेवा में टूट नहीं करने का निर्णय संसूचित है। | |
| 13 | 28.02.2012 | 1 | बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | राज्य के सभी क्षेत्रीय एवं सचिवालय कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी | अनिर्णित | |
| 14 | 15.01.2013 | 1 | बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ | बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग | वित्त विभाग के पत्रांक-7501 दिनांक 23.07.2013 द्वारा असाधारण अवकाश, लेकिन सेवा में टूट नहीं करने का निर्णय संसूचित है। | राज्य के सभी चिकित्सक (शिक्षक चिकित्सकों को छोड़कर) |
| 15 | 20.02.2013 से 21.02.2013 | 2 | बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ | राज्य के सभी क्षेत्रीय एवं सचिवालय कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी | अनिर्णित | |
| 16 | 06.02.2013 से 12.03.2013 | 35 | बिहार अभियंत्रण सेवा संघ | बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग | अनिर्णित | राज्य के सभी अभियंता |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव हंस, सचिव (संसाधन)।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 184-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in