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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 2222 फा!गुफा!गुफा!गुफा!गुनननन 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 189189189189) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना
टनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 21212121 फरफरफरफरवर(वर(वर(वर( 2014201420142014 े रूप में अनुमान्य
सं0सं0सं0सं0 वि0 (27) पे0 को0-124/13वि0 (27) पे0 को0-124/13वि0 (27) पे0 को0-124/13वि0 (27) पे0 को0-124/13—246246246246/वि0/वि0/वि0/वि0 सं0सं0सं0सं0 वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग -------------------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 21 फरवरी 201421 फरवरी 201421 फरवरी 201421 फरवरी 2014 विषयःविषयःविषयःविषयः—राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर महँगार्ई राहत के भुगतान संबंधी प्रावधान में संशोधन के संबंध में । महँगार्ई राहत के भुगतान संबंधी प्रावधान में संशोधन के संबंध में । महँगार्ई राहत के भुगतान संबंधी प्रावधान में संशोधन के संबंध में । महँगार्ई राहत के भुगतान संबंधी प्रावधान में संशोधन के संबंध में । महँगार्ई राहत के भुगतान संबंधी प्रावधान में संशोधन के संबंध में । महँगार्ई राहत के भुगतान संबंधी प्रावधान में संशोधन के संबंध में । महँगार्ई राहत के भुगतान संबंधी प्रावधान में संशोधन के संबंध में । महँगार्ई राहत के भुगतान संबंधी प्रावधान में संशोधन के संबंध में । राज्य सरकार के सेवा निवृत्त सेवकों को नियमित वेतनमान में पुनर्नियोजन की अवधि में वेतन राज्य सरकार के सेवा निवृत्त सेवकों को नियमित वेतनमान में पुनर्नियोजन की अवधि में वेतन राज्य सरकार के सेवा निवृत्त सेवकों को नियमित वेतनमान में पुनर्नियोजन की अवधि में वेतन के निर्धारण का प्रावधान यह है कि सक्रिय सेवा काल के अंतिम वेतन में से संबंधित सेवक को आदेय के निर्धारण का प्रावधान यह है कि सक्रिय सेवा काल के अंतिम वेतन में से संबंधित सेवक को आदेय के निर्धारण का प्रावधान यह है कि सक्रिय सेवा काल के अंतिम वेतन में से संबंधित सेवक को आदेय पेंशन को घटाने के बाद शेष बची राशि ही पुनर्नियोजन की अवधि में वेतन के रूप में अनुमान्य पेंशन को घटाने के बाद शेष बची राशि ही पुनर्नियोजन की अवधि में वेतन क होती है ।
पेंशन/परिवार पेंशन पर भी महँगार्ई राहत का भुगतान किए जाने का सामान्य निर्णय है, 2. पेंशन/परिवार पेंशन पर भी महँगार्ई राहत का भुगतान किए जाने का सामान्य निर्णय है, पेंशन/परिवार पेंशन पर भी महँगार्ई राहत का भुगतान किए जाने का सामान्य निर्णय है, लेकिन निम्नांकित स्थितियों में यह देय नहीं होताः- लेकिन निम्नांकित स्थितियों में यह देय नहीं होताः-
3. राज्य सरकार में से
(i) सेवानिवृत सरकारी सेवक के पुनर्नियोजित होने की स्थिति में, ) सेवानिवृत सरकारी सेवक के पुनर्नियोजित होने की स्थिति में, (ii) सेवानिवृत्त सरकारी ) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा पर नियुक्ति की स्थिति में, (iii) परिवार पेंशन पाने वाले व्यक्ति के सरकारी सेवा अथवा सरकारी उपक्रम अथवा सरकारी ) परिवार पेंशन पाने वाले व्यक्ति के सरकारी सेवा अथवा सरकारी उपक्रम अथवा सरकारी ) परिवार पेंशन पाने वाले व्यक्ति के सरकारी सेवा अथवा सरकारी उपक्रम अथवा सरकारी अनुदान पर चलने वाले संस्थान में नियुक्त होने की स्थिति में, जहॉं वेतन पर महँगार्ई अनुदान पर चलने वाले संस्थान में नियुक्त होने की स्थिति में, जहॉं वेतन पर महँगार्ई अनुदान पर चलने वाले संस्थान में नियुक्त होने की स्थिति में, जहॉं वेतन पर महँगार्ई भत्ता का भुगतान होता हो । भत्ता का भुगतान होता हो । वानिवृत्त कर्मियों का संविदा पर अथवा नियमित पुनर्नियोजन होने पर राज्य सरकार में सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा पर अथवा नियमित पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में एक विचारणीय तथ्य यह भी है कि सेवानिवृत्ति और पुनर्नियोजन के बीच वेतन निर्धारण के संबंध में एक विचारणीय तथ्य यह भी है कि सेवानिवृत्ति और पुनर्नियोजन के बीच वेतन निर्धारण के संबंध में एक विचारणीय तथ्य यह भी है कि सेवानिवृत्ति और पुनर्नियोजन के बीच यदि वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाता है तो पेंशन की राशि कई बार सेवानिवृत्ति के समय के वेतन से यदि वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाता है तो पेंशन की राशि कई बार सेवानिवृत्ति के समय के वेतन से यदि वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाता है तो पेंशन की राशि कई बार सेवानिवृत्ति के समय के वेतन से ज्यादा हो जाती है । ऐसी स्थिति में वेतन में से पेंशन घटाने पर ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है । ज्यादा हो जाती है । ऐसी स्थिति में वेतन में से पेंशन घटाने पर ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है । 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 फरवर( 2014 सरकार की सेवा से या भारत सरकार के उपक्रमों यथा बैंकों आदि से सेवानिवृत्त कर्मियों की भी हो रही है । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अब पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मी की इच्छा के अनुसार बैंक से होता है । राज्य सरकार में संविदा पर या अन्यथा पुनर्नियोजन की स्थिति में संबंधित बैंक को सामान्यतः यह सूचना नहीं दी जाती, ऐसी स्थिति में और जब सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा इच्छित बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त किया जाता है, सरकार के इस निर्णय का, कि पेंशन पर महँगार्ई राहत देय नहीं होगा, प्रभावी अनुपालन संदिग्ध और कठिन है ।
5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया हैः-
(I) पेंशनरों के पुनर्नियोजन के मामले में, चाहे वह संविदा पर नियत वेतन/मानदेय पर हो या नियमित वेतनमान पर हो, पेंशन पर महँगार्ई राहत का भुगतान होता रहेगा । (II) विभागों/निगमों/प्राधिकारों/सोसाइटियाँ द्वारा पेंशनरों के पुनर्नियोजन की स्थिति में नियत मानदेय/वेतन की राशि इस प्रकार निर्धारित की जायेगी ताकि पुनर्नियोजन की अवधि में नियत वेतन और पेंशन की कुल रकम उस रकम से अधिक न हो जो उसे सेवानिवृत्ति के ठीक पहले वेतन के रूप में मिली हो ।
(III) निगमों/सोसाईटियों द्वारा खुली प्रतियोगिता के आधार पर चयन और नियुक्ति होने की स्थिति में पद के लिए निर्धारित अन्य सुविधाएँ सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को दी जा सकती हैं ।
(IV) सरकारी विभागों में नियमित वेतनमान में पुनर्नियोजन होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन में से मूल पेंशन (कम्युटेशन में निहित पेंशन राशि सहित) घटाकर मूल वेतन निर्धारित होगा और उसी पर महँगार्ई भत्ता स्वीकृत दरों पर भुगतेय होगा । इसके अतिरिक्त पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर अन्य भत्ते व सुविधाएँ दी जा सकेंगी, इन पर निर्णय पुनर्नियोजन के निर्णय के साथ ही साथ किया जाना चाहिए ।
(V) सेवानिवृत्ति और पुनर्नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में पुनर्नियोजन हेतु वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में देय न्यूनतम वेतन में से पुनरीक्षित पेंशन की राशि घटाकर होगा ।
(VI) उपर्युक्त उप कंडिकाओं (I) से (V) में प्रस्तावित निर्णय आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा और इसके आधार पर पूर्व के निर्णय/मामले Re-open नहीं किये जाएँगे। 6. इस संबंध में पूर्व के निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 7. जहॉं तक पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण एवं पेंशन पर महँगाई राहत के भुगतान संबंधी प्रावधान में संशोधन का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिष्द/ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव हंस, सचिव (संसाधन)
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 189-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in