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टनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 28282828 फरफरफरफरवर(वर(वर(वर( 2014201420142014 जल संसाधन विभाग
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3 tuojh 2014
सं0 22/नि0सि0(वीर0)-07-21/2009/
ीर0)-07-21/2009/09—श्री दीनानाथ प्रसाद (आई0डी0-2020, गृह जिला-पश्चिम नाथ प्रसाद (आई0डी0-2020, गृह जिला-पश्चिम चम्पारण), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर के विरूद्व पूर्वी कोशी मुख्य नहर के आर0डी0-36 चम्पारण), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर के विरूद्व पूर्वी कोशी मुख्य नहर के आर0डी0-36 चम्पारण), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर के विरूद्व पूर्वी कोशी मुख्य नहर के आर0डी0-36 पर सभी सामग्री उपलब्ध रहने के बावजूद स-समय नहर का सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराने, कार्य में शिथिलता बरतने पर सभी सामग्री उपलब्ध रहने के बावजूद स-समय नहर का सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराने, कार्य में शिथिलता बरतने पर सभी सामग्री उपलब्ध रहने के बावजूद स-समय नहर का सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराने, कार्य में शिथिलता बरतने 08 को नहर टूटने इत्यादि प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0-6411 दिनांक 29.8.08 08 को नहर टूटने इत्यादि प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0-6411 दिनांक 29 एवं दिनांक 29.8.08 को नहर टूटने इत्यादि प्रथम द्रष्टया आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0-6411 दिनांक 29 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया।
उक्त निर्णय के विरूद्व श्री प्रसाद द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-3051/10 दायर किया गया। उक्त याचिका उक्त निर्णय के विरूद्व श्री प्रसाद द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-3051/10 दायर किया गया। उक्त या उक्त निर्णय के विरूद्व श्री प्रसाद द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-3051/10 दायर किया गया। उक्त या 10 को न्याय निर्णय पारित किया गया। मामले की समीक्षा की गयी। जिसमें श्री प्रसाद को बिहार में दिनांक 10.3.10 को न्याय निर्णय पारित किया गया। मामले की समीक्षा की गयी। जिसमें श्री प्रसाद को बिहार 10 को न्याय निर्णय पारित किया गया। मामले की समीक्षा की गयी। जिसमें श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(7) के आलोक में निलंबन की तिथि से सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(7) के आलोक में निलंबन की तिथि से सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(7) के आलोक में निलंबन की तिथि से सात माह पूर्ण होने की तिथि 29.3.09 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने के आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक 09 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने के आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर( 2014 श्री प्रसाद के विरूद्व विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञाप सं0-999 दिनांक 2.7.10 से चलायी गयी। आरोपी पदाधिकारी श्री दीनानाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर (सम्प्रति मृत दिनांक 18.8.12) द्वारा समर्पित तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य से सहमत होते हुए दोषमुक्त करने के साथ साथ निलंबन अवधि दिनांक 29.8.08 से 28.3.09 तक का पूर्ण वेतनादि निलंबन भत्ता के रूप में प्राप्त की गयी राशि के समायोजनोपरान्त देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
अतः उक्त निर्णय के आलोक में स्व0 दीनानाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन अवधि में भुगतान की गयी राशि का समायोजन कर वेतनादि मद में देय शेष राशि का भुगतान करते हुए निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।
उक्त आदेश स्व0 दीनानाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के पत्नी श्रीमती शैल देवी को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,