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सं0 22/नि0सि0(यॅा0)-04-01/2011/10
0(यॅा0)-04-01/2011/10—श्री अभय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (सम्प्रति श्री अभय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (सम्प्रति
91 तक पदस्थापित रहने के सेवानिवृत), यॅात्रिक पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी के पद पर अक्टूबर 89 से 21.10.91 तक पदस्थापित रहने के सेवानिवृत), यॅात्रिक पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी के पद पर अक्टूबर 89 से 21
पश्चात 01.11.91 से 31.10.93 तक शिक्षा अवकाश की स्वीकृति की प्रत्याशा में बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त 93 तक शिक्षा अवकाश की स्वीकृति की प्रत्याशा में बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किये शिक्षा अवकाश में अमेरिका के लिए प्रस्थान कर गये। अमेरिका प्रस्थान करने के पश्चात न तो इनके द्वारा अपनी किये शिक्षा अवकाश में अमेरिका के लिए प्रस्थान कर गये। अमेरिका प्रस्थान करने के पश्चात न तो इनके द्वारा अपनी किये शिक्षा अवकाश में अमेरिका के लिए प्रस्थान कर गये। अमेरिका प्रस्थान करने के पश्चात न तो इनके द्वारा अपनी सेवा को बरकरार रखने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुरोध ही किया गया और न ही किसी प्रकार का अपने शिक्षण सेवा को बरकरार रखने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुरोध ही किया गया और न ही किसी प्रकार का अपने ि सेवा को बरकरार रखने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुरोध ही किया गया और न ही किसी प्रकार का अपने ि संस्थान के द्वारा सक्षम अनुरोध पत्र ही भेजवाने का प्रयास किया गया। अचानक लगभग 19 वर्षो के बाद दिनांक 16.3. संस्थान के द्वारा सक्षम अनुरोध पत्र ही भेजवाने का प्रयास किया गया। अचानक लगभग 19 वर्षो के बाद दिनांक 16 संस्थान के द्वारा सक्षम अनुरोध पत्र ही भेजवाने का प्रयास किया गया। अचानक लगभग 19 वर्षो के बाद दिनांक 16 11 के पूर्वा0 में इनके द्वारा विभाग में योगदान किया गया 19 वर्षो से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के प्रथम द्रष्टया 11 के पूर्वा0 में इनके द्वारा विभाग में योगदान किया गया 19 वर्षो से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के प्रथम द्रष्टया 11 के पूर्वा0 में इनके द्वारा विभाग में योगदान किया गया 19 वर्षो से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए उनके विरूद्व संकल्प सं0-636 दिनांक 31 11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, वरूद्व संकल्प सं0-636 दिनांक 31.5.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
इस बीच श्री सिन्हा दिनांक 31 11 को सेवानिवृत हो गये। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं0-1140 दिनांक इस बीच श्री सिन्हा दिनांक 31.5.11 को सेवानिवृत हो गये। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं0-1140 दिनांक द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित किया 9.9.11 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित किया द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने जॅाच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्व लगाये गये आरोपों को गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने जॅाच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्व लगाये गये आरोपों को गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने जॅाच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्व लगाये गये आरोपों को
जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 2014 मनमाने ठंग से दिनांक 01.11.91 से स्वचेछा पूर्वक अमेरिका प्रस्थान कर गये। एक जबावदेह पद पर पदस्थापित पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है। (इस बात से भिज्ञा होंगे) कि बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं किया जा सकता। किन्तु इनके द्वारा एक मात्र आवेदन विभाग को प्राप्त कराकर बिना विभागीय पूर्वानुमति के अमेरिका प्रस्थान करना इनके गैर जिम्मेदार, लापरवाह एवं कर्तव्यहीनता का दर्शाता है। दिनांक 01.11.91 से 15.3.11 तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहेगे। सरकारी सेवा में उदासीनता बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया। चूॅकि ये दिनांक 31.5.11 को सेवानिवृत हो चुके है अतएव वर्तमान में उन्हें पेंशन कटौती का दण्ड ही दिया जा सकता है। चूॅकि पेंशन कटौती का दण्ड वृहद दण्ड के अन्तर्गत आता है। अतः उक्त दण्ड के लिए इनसे बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय पत्रांक 60 दिनांक 15.01.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।
द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र श्री सिन्हा को तामिल नहीं हो सका और पत्र विभाग को वापस हो गया। पुनः विशेषदूत के माध्यम से श्री सिन्हा द्वारा दिये गये आवासीय पते पर तामिला हेतु भेजा गया किन्तु तामिला नही हो सका। अन्त में पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री सिन्हा से पत्र प्राप्ति का अनुरोध किया गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार श्री सिन्हा द्वारा विभागीय कार्यवाही से लेकर द्वितीय कारण पृच्छा तक विभाग को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया गया।
इस प्रकार मामले की समीक्षा कर सरकार द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए 90 (नब्बे) प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड देने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया। उक्त दण्ड प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श /सहमति प्राप्त है।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड दिया जाता हैः-
''90 (नब्बे) प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड''।
उक्त आदेश श्री सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 204-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in