(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 9999 फा!गुफा!गुफा!गुफा!गुनननन 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 213213213213) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना
टनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 28282828 फरफरफरफरवर(वर(वर(वर( 2014201420142014 जल संसाधन विभाग
--------
vf/klwpuk
13 tuojh 2014
सं0 22 नि0 सि0(डि0)-14-01/2013/63
0 सि0(डि0)-14-01/2013/63—श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता (आई0डी0जे0-7681) सोन श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता (आई0डी0जे0-7681) सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार को मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी द्वारा नहरों की सतत् निगरानी रखने एवं नहर अवर प्रमण्डल, दनवार को मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी द्वारा नहरों की सतत् निगरानी रखने एवं नहर अवर प्रमण्डल, दनवार को मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी द्वारा नहरों की सतत् निगरानी रखने एवं पर्यवेक्षण हेतु बार-बार निदेशित करने के बावजूद श्री सिंह द्वारा सतत् निगरानी नहीं रखने एवं आरा मुख्य नहर के पर्यवेक्षण हेतु बार-बार निदेशित करने के बावजूद श्री सिंह द्वारा सतत् निगरानी नहीं रखने एवं आरा मुख्य नहर के 31.50 कि0मी0 के दाहिने बॉंध में दिनांक 10 2012 को हुए टूटान के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय 50 कि0मी0 के दाहिने बॉंध में दिनांक 10.07.2012 को हुए टूटान के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय
2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील संकल्प संख्या-235 दिनांक 13.02.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील
के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही चलाई गई। के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही चलाई गई।
संचालन पदाधिकारी को समक्ष समर्पित बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा बताया गया कि संचालन पदाधिकारी को समक्ष समर्पित बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा बताया गया कि संचालन पदाधिकारी को समक्ष समर्पित बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा बताया गया कि
26 कि0मी0 पर बिहार राज्य जल विधुत निगम का विधुत उत्पादन संयंत्र लगा हुआ 26 कि0मी0 पर बिहार राज्य जल विधुत निगम का विधुत उत्पादन संयंत्र लगा ह आरा मुख्य नहर के सवारी लॉक 28.26 कि0मी0 पर बिहार राज्य जल विधुत निगम का विधुत उत्पादन संयंत्र लगा ह है। दिनांक 09.07.2012 की रात्रि में अतिविृष्टि होने के कारण नहर में अत्यधिक जलश्राव होने तथा सरकारी लॉक पर 2012 की रात्रि में अतिविृष्टि होने के कारण नहर में अत्यधिक जलश्राव होने तथा सरकारी लॉक पर ुत उत्पादन संयंत्र द्वारा संयंत्र चलाने हेतु एकत्रित किए गए पानी को बिना सूचना के छोड़ दिए जाने कारण निर्मित विद्युत उत्पादन संयंत्र द्वारा संयंत्र चलाने हेतु एकत्रित किए गए पानी को बिना सूचना के छोड़ दिए जाने कारण ुत उत्पादन संयंत्र द्वारा संयंत्र चलाने हेतु एकत्रित किए गए पानी को बिना सूचना के छोड़ दिए जाने कारण सवारी लॉक के 28.26 कि0मी0 एवं धनवार ल
50 कि0मी0 पर दायॉं बॉंध के उपर से 26 कि0मी0 एवं धनवार लॉक के 33.77 कि0मी0 के बीच 31.50 कि0मी0 पर दायॉं बॉंध के उपर से पानी प्रवाहित होने के कारण नहर का दायॉं बॉंध क्षतिग्रस्त हो गया। उसी क्रम में उनके (श्री सिंह) द्वारा पत्राांक 118 पानी प्रवाहित होने के कारण नहर का दायॉं बॉंध क्षतिग्रस्त हो गया। उसी क्रम में उनके (श्री सिंह) द्वारा पत्राांक 118 पानी प्रवाहित होने के कारण नहर का दायॉं बॉंध क्षतिग्रस्त हो गया। उसी क्रम में उनके (श्री सिंह) द्वारा पत्राांक 118 दिनांक 24.06.2011 विधुत संयंत्र नासरीगंज लॉक को पूर्व में प्रेषित की गई थी। श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि 2011 विधुत संयंत्र नासरीगंज लॉक को पूर्व में प्रेषित की गई थी। श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर( 2014 व्यवस्था नहीं थीं। उन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती थी जिसकी सूचना उन्होंने थाना प्रभारी को दी थी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन में उनके मन्तव्य में उल्लेख किया गया है कि विषय वस्तु से संबंधित वास्तविक तथ्यों की जानकारी के लिए उनके कार्यालय के पत्रांक-235 दिनांक 17.06.2013 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा से श्री सिंह, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में एक प्रतिवेदन की मॉंग की गई। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नहरों के संचालन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है तथा व्यक्ति विशेष को लाभ पहॅुंचाने के लिए नहरों से छेड़-छाड़ की जाती है। उनकी मंशा उच्चाधिकारियों को परेशान एवं अपमानित कराने तथा विभाग को बदनाम कराने की रहती है। अतएव संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह के विरूद्ध अपने कार्य/कर्त्तव्यों में उदासीनता बरते जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया।
श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, धनवार के विरूद्ध आरोप तथा उनसे प्राप्त बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध अपने कर्त्तव्यों के प्रति उदासीन रहने तथा नहरों का सही पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में वृहत् दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लेते हुए उनसे विभागीय पत्रांक-1199 दिनांक 30.09.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार के पृ0-34/प0 पत्रांक-266 दिनांक 06.11.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री सिंह द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बचाव-बयान में उल्लिखित तथ्यों को ही दुहराया गया है एवं कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। अतएव समीक्षोपरान्त श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध अपने कार्य/कर्त्तव्यों उदासीनता बरते जाने तथा नहरों का सही पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार को निम्नांकित दण्ड देने का निर्णय लिया गया है :-
1. तीन वेतन वृद्धि पर संचायत्मक प्रभाव से रोक।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार को निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है :-
1. तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।
—————
अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 213-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in