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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 February 2014

Published 28 February 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-02-28.222
Languages
English, Hindi

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टनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 28282828 फरफरफरफरवर(वर(वर(वर( 2014201420142014 जल संसाधन विभाग -------- vf/klwpuk 21 Qjojh 2014

सं0 22 नि0 सि0(पू0)-01-08/2009/246

सि0(पू0)-01-08/2009/246—श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, नहर अंचल, श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, नहर अंचल, पूर्णिया द्वारा सिंचाई प्रमण्डल, अररिया की निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2008-09 के निस्तार में बरती गयी पूर्णिया द्वारा सिंचाई प्रमण्डल, अररिया की निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2008-09 के निस्तार में बरती गयी पूर्णिया द्वारा सिंचाई प्रमण्डल, अररिया की निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2008-09 के निस्तार में बरती गयी जॅाच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री राम से अनियमितता की जॅाच उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री राम से अनियमितता की जॅाच उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त 09 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण की विस्तृत समीक्षा की विभागीय पत्रांक 1170 दिनांक 29.10.09 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण की विस्तृत समीक्षा की 09 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण की विस्तृत समीक्षा की टया प्रमाणित पाये जाने रूद्ध निविदा निष्पादन में अनियमितता का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1021 दिनांक 11 11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1021 दिनांक 11.8.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-19 के तहत निम्नांकित गठित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की अपील) नियमावली-2005 के नियम-19 के तहत निम्नांकित गठित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की अपील) नियमावली-2005 के नियम-19 के तहत निम्नांकित गठित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः-

8-09 के लिए निस्तार में बरती गयी ''सिंचाई प्रमण्डल, अररिया की निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2008-09 के लिए निस्तार में बरती गयी ''सिंचाई प्रमण्डल, अररिया की निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/200 अनियमितताओं की जॅाच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गयी जिसमें ग्रुप सं0-5, 9, 12 एवं 13 में इकबाल अहमद अनियमितताओं की जॅाच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गयी जिसमें ग्रुप सं0-5, 9, 12 एवं 13 में इकबाल अहमद अनियमितताओं की जॅाच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गयी जिसमें ग्रुप सं0-5, 9, 12 एवं 13 में इकबाल अहमद संवेदक द्वारा डाली गयी निविदा जो की नियमानुसार सही थी को नई ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में द्वितीय संवेदक द्वारा डाली गयी निविदा जो की नियमानुसार सही थी को नई ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में द्वितीय संवेदक द्वारा डाली गयी निविदा जो की नियमानुसार सही थी को नई ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में द्वितीय े नीचे की श्रेणी में निविदा डालने का प्रावधान नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया जबकि े नीचे की श्रेणी में निविदा डालने का प्रावधान नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया जबकि श्रेणी के ठीकेदारों को नीचे की श्रेणी में निविदा डालने का प्रावधान नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया जबकि अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 326 दिनांक 22.01.08 में द्वितीय अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 326 दिनांक 22 अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 326 दिनांक 22 श्रेणी में निबंधित संवेदक अपने श्रेणी से नीचे श्रेणी में निविदा डालने हेतु योग्य माने जायेंगे का निर्णय लिया गया है। श्रेणी में निबंधित संवेदक अपने श्रेणी से नीचे श्रेणी में निविदा डालने हेतु योग्य माने जायेंगे का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त गलत आधार पर आपके द्वारा मान्य निविदा को अमान्य किया गया जिसके लिए आप दोषी पाये गये है।'' अतः उक्त गलत आधार पर आपके द्वारा मान्य निविदा को अमान्य किया गया जिसके लिए आप दोषी पाये गये है।'' अतः उक्त गलत आधार पर आपके द्वारा मान्य निविदा को अमान्य किया गया जिसके लिए आप दोषी पाये गये है।'' 09 एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॅा का ज्ञापांक 1013 दिनांक 18विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि पथ गया। जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि पथ गया। जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि पथ 08 तथा अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग का पीत पत्र निर्माण विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 326(ई) दिनांक 22.01.08 तथा अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग का पीत पत्र निर्माण विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 326(ई) दिनांक 22 ज्ञापांक 57 दिनांक 7.4.09 एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभ् ााग, पूर्णियॅा का ज्ञापांक 1013 दिनांक 18.04.09 बिहार ठीकेदार निबंधन नियमावली 2007 के नियम-2 में निहित प्रावधान को स्पष्ट करते हुए निर्गत किया गया है। ठीकेदार निबंधन नियमावली 2007 के नियम-2 में निहित प्रावधान को स्पष्ट करते हुए निर्गत किया गया है। ठीकेदार निबंधन नियमावली 2007 के नियम-2 में निहित प्रावधान को स्पष्ट करते हुए निर्गत किया गया है। नियमावली का गठन वर्ष 2007 में हुआ था तथा यह निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी था। इसकी जानकारी नियमावली का गठन वर्ष 2007 में हुआ था तथा यह निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी था। इसकी जानकारी नियमावली का गठन वर्ष 2007 में हुआ था तथा यह निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी था। इसकी जानकारी में निर्गत पत्र से होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियमावली की जानकारी अधिसूचना निर्गत होने के में निर्गत पत्र से होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियमावली की जानकारी अधिसूचना निर्गत होने के वर्ष2008 में निर्गत पत्र से होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियमावली की जानकारी अधिसूचना निर्गत होने के 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर( 2014 बाद होनी चाहिए थी। नियम की अज्ञानता को परिस्थितिजन्य बताकर आरोपित पदाधिकारी को आरोप से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अधीक्षण अभियन्ता स्तर के पदाधिकारी को नियम की जानकारी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए श्री राम से विभागीय पत्रांक 99 दिनांक 22.01.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः- 1. आरोप वर्ष के लिए निन्दन तथा 2. दो वार्षिक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न तथ्य अंकित किये गये हैः-

1. श्री राम द्वारा कहा गया है कि रिवाईज बिहार इन्लिस्टमेंट अॅाफ कन्टै्रैक्टर्स रूल्स 1992 की कंडिका-2 (iii) में यह उल्लेख है कि किसी विशेष श्रेणी में निबंधित सम्वेदक निबंधित श्रेणी से एक श्रेणी नीचे तक निविदा डाल सकते है। परन्तु ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में यह कही भी प्रावधान नहीं है कि सम्वेदक निबंधित श्रेणी से एक श्रेणी नीचे निविदा डालेंगे।

2. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में एक श्रेणी नीचे तक निविदा डालने का स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण ही पथ निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक-326(ई) दिनांक 22.01.08 से स्पष्ट किया गया कि ''उच्च श्रेणी के निबंधित ठीकेदार अपने श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निविदा डालने हेतु योग्य माने जायेंगे।''

3. बिहार ठीकेदार निबंधन नियमावली 2007 में स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के फलस्वरूप ही पथ निर्माण विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा भी नीचे के श्रेणी में निविदा डालने पर आपत्ति उठाई गई थी जिसके बाद पत्रांक 326 दिनांक 22.01.08 द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया गया।

4. पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-326(ई) दिनांक 22.01.08 अभियन्ता प्रमुख (उतर) के पत्रांक 57 दिनांक 7.4.09 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को भेजा गया जो मुख्य अभियन्ता, पूर्णियॅा के पत्रांक 1013 दिनांक 18.4. 09 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को प्राप्त हुआ जबकि निविदा का निस्तार दिनांक 02.04.09 को ही किया जा चुका था। श्री राम द्वारा यह भी कहा गया है कि परिवादी द्वारा भी पत्रांक-326(ई) दिनांक 22.01.08 उपलब्ध नहीं कराया गया था। यदि पत्र उपलब्ध करा दिया जाता तो परिवादी को भी निश्चित रूप से तकनीकी बीड में सफल घोषित किया जाता।

5. श्री राम द्वारा कहा गया है कि निविदा का निष्पादन नियमानुसार एवं लौटरी विधि से किया गया है। इसमें न तो नियमों का उल्लंधन किया गया है और न तो पक्षपात किया गया है और न ही सरकारी राशि की क्षति पहॅुचायी गयी है।

श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं पाया गया कि श्री राम ने यह बचाव प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा निविदा का निष्पादन दिनांक 02.04.09 को किया गया, जबकि निबंधित श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निविदा डालने की अनुमान्यता संबंधी पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 326 दिनांक 22.01.08 उनके कार्यालय में दिनांक 18.04.09 को प्राप्त हुआ। अतएव निविदा निष्पादन के पूर्व उन्हें विभागीय निर्णय की जानकारी नहीं थी। परन्तु अधीक्षण अभियन्ता एक वरीय स्तर के पदाधिकारी होते है, जिन्हें विभिन्न नियमों परिपत्रों की जानकारी सामान्य रूप से होती है, न कि पत्रों के कार्यालय में वास्तविक प्राप्ति के आधार पर। मुख्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न बैठकों में भी संशोधित नियमों की जानकारी पदाधिकारियों को दी जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री लक्ष्मण राम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत करते हुए उन्हें निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः-

1. निन्दन वर्ष 2009-10 के लिए 2. असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्वि पर रोक। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, नहर अंचल, पूर्णियॅा को उक्त दण्ड दिया जाता है। तदनुसार आदेश श्री राम को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 222-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 February 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-02-28.222/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-02-28.222.