िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट)0-40 िनबंधन सं(cid:26)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 9999 फा गुफा गुफा गुफा गुनननन 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 226226226226) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना
टनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 28282828 फरफरफरफरवर)वर)वर)वर) 2014201420142014 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ---------------------------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 31 जनवरी 201431 जनवरी 201431 जनवरी 201431 जनवरी 2014
सं0 प्र07 विविध-14/2013- 08 खाद्य—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जो बिहार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जो बिहार सं0 प्र07 विविध-14/2013- 08 खाद्य राज्य में 01 फरवरी, 2014 से लागू होने जा रहा है के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की राज्य में 01 फरवरी, 2014 से लागू होने जा रहा है के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की राज्य में 01 फरवरी, 2014 से लागू होने जा रहा है के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में अधिनियम की धारा- 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते के संबंध में अधिनियम की धारा- 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते के संबंध में अधिनियम की धारा- 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (समय-समय पर यथासंशोधित) के एतद् द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (समय-समय पर यथासंशोधित) के एतद् द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश- 2001 में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधीन किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश- 2001 में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधीन किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश- 2001 में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित Vigilance Committes) का गठन तुरंत के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों से मिलाकर सतर्कता समितियों (Vigilance Committes ) का गठन तुरंत के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों से मिलाकर करते हैं जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित ं जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित ं जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों का सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायेंगे व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों का सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायेंगे व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों का सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायेंगे और तदनुसार पूर्व से अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति को छोड़कर शेष सभी और तदनुसार पूर्व से अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति को छोड़कर श् और तदनुसार पूर्व से अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति को छोड़कर श् निगरानी/अनुश्रवण समिति को निरसित करते हैंः- निगरानी/अनुश्रवण समिति को निरसित करते हैंः- (1) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति(1) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति(1) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति(1) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति (1) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति(1) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति(1) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति(1) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति (i) मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (ii) राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष तथा सभी सदस्य (iii) मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (iv) मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग (v) मंत्री, पंचायती राज विभाग (vi) मंत्री, सहकारिता विभाग
मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग - अध्यक्ष राज्य स्तरीय कार्यक्रम - सदस्य क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष तथा सभी सदस्य मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग - सदस्य मंत्री, पंचायती राज विभाग - सदस्य मंत्री, सहकारिता विभाग - सदस्य(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 2014 2 (vii) मंत्री, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग - सदस्य (viii) मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा - सदस्य वर्ग कल्याण विभाग (ix) मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग - सदस्य (x) मंत्री, समाज कल्याण विभाग - सदस्य (xi) सांसदगण - 05 (पाँच) - सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) (xii) विधायक/विधान पार्षद- 10 (दस) - सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) (xiii) प्रधान सचिव/सचिव, - सदस्य सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (xiv) प्रधान सचिव/सचिव, - सदस्य ग्रामीण विकास विभाग (xv) प्रधान सचिव/सचिव, - सदस्य नगर विकास एवं आवास विभाग (xvi) प्रधान सचिव/सचिव, - सदस्य पंचायती राज विभाग (xvii) प्रधान सचिव/सचिव, - सदस्य सहकारिता विभाग (xviii) प्रधान सचिव/सचिव - सदस्य अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण विभाग (xix) प्रधान सचिव/सचिव - सदस्य पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (xx) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत- - सदस्य 10 (दस प्रतिनिधि) जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्त,अल्पसंख्यक एवं
अतिपिछड़ा वर्ग का एक-एक सदस्य
अवश्य हों । (xxi) जन वितरण प्रणाली विक्रेता - सदस्य संगठन के- 02 (दो) प्रतिनिधि (2) जिला स्तरीय सतर्कता समिति(2) जिला स्तरीय सतर्कता समिति(2) जिला स्तरीय सतर्कता समिति(2) जिला स्तरीय सतर्कता समिति (i) जिला के प्रभारी मंत्री - अध्यक्ष (ii) जिला कार्यक्रम - सदस्य क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य (iii) जिला परिषद् के अध्यक्ष - सदस्य (iv) जिला पदाधिकारी - सदस्य सचिव (v) पुलिस अधीक्षक - सदस्य (vi) जिला आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य (vii) जिला के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी - सदस्य (viii) जिला परिषद् के उपाध्यक्ष एवं - सदस्य सभी सदस्य3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 2014 (ix) जिला अन्तर्गत सभी नगर निकाय - सदस्य के अध्यक्ष । (x) जिला के सभी क्षेत्रीय विधायक, - सदस्य विधान पार्षद् तथा सांसद अथवा
उनके द्वारा मनोनीत एक-एक
प्रतिनिधि । (xi) तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि - सदस्य (xii) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत - सदस्य 01 (एक) निःशक्त व्यक्ति (xiii) जन वितरण प्रणाली - सदस्य विक्रेता संगठन के 02 (दो) प्रतिनिधि । (3) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति(3) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति(3) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति(3) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति (i) प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन - अध्यक्ष
समिति के अध्यक्ष
(ii) प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन - सदस्य
समिति के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य
(iii) प्रखंड विकास पदाधिकारी - सदस्य सचिव (iv) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य (v) नगर परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष - सदस्य (vi) प्रखंड के प्रमुख एवं उप प्रमुख - सदस्य तथा सभी पंचायत समिति के सदस्य (vii) क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद अथवा - सदस्य
द्वारा उनके द्वारा मनोनीत एक-एक प्रतिनिधि
(viii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत - सदस्य
01 (एक) निःशक्त व्यक्ति
(viii) जन वितरण प्रणाली विक्रेता - सदस्य संगठन के 02 (दो) प्रतिनिधि । (4)(4)(4)(4) शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीयशहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीयशहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीयशहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति (i) नगर निगम/नगर परिषद्/ - संयोजक
नगर पंचायत के वार्ड पार्षद
(ii) वार्ड के निकटतम वोटो से - सदस्य पराजित वार्ड पार्षद का उम्मीदवार (iii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत - सदस्य स्थानीय 01 (एक) प्रतिनिधि जो
निःशक्त व्यक्ति हो
(5) पंचायत स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति (5) पंचायत स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति (5) पंचायत स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति (5) पंचायत स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति (i) पंचायत के मुखिया - संयोजक (ii) पंचायत के सरपंच - सदस्य (iii) पंचायत के निकटतम वोटो से पराजित मुखिया के उम्मीदवार - सदस्य (iv) पंचायत के निकटतम वोटो से पराजित सरपंच के उम्मीदवार - सदस्य (v) सभी वार्ड सदस्य - सदस्य (vi) सभी पंच - सदस्य 4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 2014 (vii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत - सदस्य
स्थानीय 01 (एक) प्रतिनिधि जो निःशक्त व्यक्ति हो
(viii) मुखिया की अनुपस्थिति में, - सदस्य पंचायत के उप मुखिया संयोजक के रूप में कार्य करेंगे । राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (6) (क)(6) (क)(6) (क)(6) (क) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व
(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण कराना,
(ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
(iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
(iv) लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के सम्पूर्ण क्रियाकलापों एवं इसकी सुलभ क्रियाशीलता में आने वाली समस्याओं/बाधाओं की त्रैमासिक समीक्षा करना, (v) समिति/इसके सदस्य, जन वितरण प्रणाली दुकान एवं विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों का दौरा कर सकती है एवं योजना के लाभुकों से सम्पर्क कर सकती है । इस परिपेक्ष्य में समिति लक्षित जन वितरण प्रणाली योजना के सफल कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और उसके निदान हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी।
(vi) यदि किसी मुद्दे पर केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में निर्णय अपेक्षित हो तो राज्य स्तरीय सतर्कता समिति सुधारात्मक कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा कर सकती है ।
(vii) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष (मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) का होगा ।
(ख) जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (ख) जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (ख) जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (ख) जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व
(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,
(ii) अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना,
(iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
(iv) जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरित होने वाली विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न एवं किरासन तेल के ससमय उठाव एवं वितरण की समीक्षा करना,
(v) राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के उठाव एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से लाभुकों के बीच इसके वितरण की समीक्षा करना तथा इसमें उत्पन्न कठिनाईयों की समीक्षा कर सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत उस पर निर्णय लेना, (vi) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा । (ग) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (ग) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (ग) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (ग) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व
(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,
(ii) अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
(iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना,
(iv) प्रखंड स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण पर निगरानी रखना,5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 2014 खाद्यान्न एवं किरासन तेल सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं दर पर उपलब्ध कराना,
(v) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा । (vi) उपर्युक्त व्यवस्था से संबंधित भविष्य में किसी प्रकार के मार्ग-निर्देश उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का होगा ।
(घ) शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (घ) शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (घ) शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (घ) शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,
(ii) अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना,
(iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
(iv) वार्ड/पंचायत में स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव एवं वितरण पर निगरानी रखना,
(v) जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण होने वाले खाद्यान्न एवं किरासन तेल सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं दर पर उपलब्ध कराना,
(vi) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा, (vii) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण से संबंधित सूचना ससमय समिति के संयोजक को उपलब्ध कराना,
(viii) उपर्युक्त व्यवस्था से संबंधित भविष्य में किसी प्रकार के मार्ग-निर्देश उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का होगा ।
योजक या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी :- (7) सतर्कता समिति के अध्यक्ष/संयोजक या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी (7) सतर्कता समिति के अध्यक्ष/सं योजक या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी योजक या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी (7) सतर्कता समिति के अध्यक्ष/सं (7) सतर्कता समिति के अध्यक्ष/सं
(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है, या (ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो, या
(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या
(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या
(ड़) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक हो । ऐसे किसी अध्यक्ष/संयोजक या सदस्य को उक्त कंडिका-07 (घ)या(ड0) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जबतक कि उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।
8888.... उपर्युक्त सतर्कता समितियों का कार्यकाल 03 (तीन) वर्षों का होगा उपर्युक्त सतर्कता समितियों का कार्यकाल 03 (तीन) वर्षों का होगा ।।।। उपर्युक्त सतर्कता समितियों का कार्यकाल 03 (तीन) वर्षों का होगा उपर्युक्त सतर्कता समितियों का कार्यकाल 03 (तीन) वर्षों का होगा सतर्कता समिति के लिए जबतक सरकार द्वारा सदस्यों का मनोनयन नहीं हो जाता है तबतक 9999.... सतर्कता समिति के लिए जबतक सरकार द्वारा सदस्यों का मनोनयन नहीं हो जाता है तबतक सतर्कता समिति के लिए जबतक सरकार द्वारा सदस्यों का मनोनयन नहीं हो जाता है तबतक सतर्कता समिति के लिए जबतक सरकार द्वारा सदस्यों का मनोनयन नहीं हो जाता है तबतक पदेन सदस्य समिति का कार्य करेंगे मनोनीत सदस्यों को उनके कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा पदेन सदस्य समिति का कार्य करेंगे मनोनीत सदस्यों को उनके कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा पदेन सदस्य समिति का कार्य करेंगे मनोनीत सदस्यों को उनके कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा पदेन सदस्य समिति का कार्य करेंगे मनोनीत सदस्यों को उनके कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा सकेगा ।सकेगा ।सकेगा ।सकेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिशिर सिन्हा, सरकार के प्रधान सचिव।6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 2014
The 31st January 2014
No. Pra-7 Vividh-14/2013-08—In exercise of power conferred by Section 29 of the National Food Security Act.-2013, which is to be launched on 1st February 2014 in this state, the Governer of Bihar is hereby pleased to make the following order to constitute the following vigilance committees at the State, District, Block, Ward in Urban area and Panchayat levels for ensuring transparent and proper functioning of T.P.D.S. and for accountability of the functionaries in such system, as specified in the public distribution system (control) order, 2001, made under the Essential Commodities Act, 1955 (as amended from time-to-time) consisting of such persons, as will be prescribed by the State Govt. giving due representation to the local authorities, the scheduled Castes, the schedule tribes, women and destitute persons or persons with disablity and accordingly also to repeal all earlier constituted Vigilance/Monitoring committee except the Sub Divisional Monitoring Committee with immediate effect:-
1. State Level Vigilance Committee
i. Minister, Food & Consumer Protection Deptt. - Chairman ii. Vice-Chairman of State level Programme
implementing committee - Member iii. Minister, Rural Development Deptt. - Member iv. Minister, Urban Development and Housing Deptt. - Member v. Minister, Panchayti Raj Deptt. - Member vi. Minister, Co-operative Deptt. - Member vii. Minister, SC/ST Welfare Deptt. - Member viii. Minister, Backward Class & - Member Most Backward Class Welfare Deptt.
ix. Minister, Minority Welfare Deptt. - Member x. Minister, Social Welfare Deptt. - Member xi. Member of Parliament 05 (five) - Member (Nominated by State Govt.)
xii. MLA/MLC 10 (ten) - Member (Nominated by State Govt.)
xiii. Principal Secretary/Secretary - Member Food & Consumer Protection Deptt. Secretary xiv. Principal Secretary/Secretary - Member Rural Development Deptt.
xv. Principal Secretary/Secretary - Member Urban Development and Housing Deptt.
xvi. Principal Secretary/Secretary - Member Panchayti Raj Deptt.
xvii. Principal Secretary/Secretary - Member Co-operative Deptt.
xviii. Principal Secretary/Secretary - Member SC/ST Welfare Deptt.
7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 2014xix. Principal Secretary/Secretary - Member Backward Class & Most Backward Class - Member Welfare Deptt.
xx. Ten (10) Nominated - Member Representatives by State Govt., which must consist of one representative each from SC, ST, Women, Person with disability, Minority and Most Backward Class
xxi. Two representatives of PDS dealers union - Member
2. District Level Vigilance Committee
i. Minister-Incharge of District - Chairman ii. Vice Chairman and all members of - Member District Programme. Implementing Committee iii. Chairman of Zila Parishad of District - Member iv. District Magistrate - Member Secretary v. Superindent of Police - Member vi. District Supply Officer - Member vii. All SDO of the District - Member viii. Vice Chairman and all Member of - Member Zila Parishad ix. All Chairman of urban bodies of the District - Member x. All MP, MLA, MLC of the district or - Member One each representative nominated by them. xi. Representatives of Oil companies - Member xii. 1 (One) disabled person nominated by - Member State. xii. Two representatives of PDS dealers - Member Union
3. Block level Vigilance committee
(i) President of Block programme - Chairman implementing Committee. (ii) Vice Chairman & all Members of Block - Member Programme implementing Committee.
(iii) Block development officer - Member secretary (iv) Block supply officer - Member. (v) President Nagar Parishad/ - Member Nagar Panchayat. (vi) Pramukh, Deputy Pramukh of block - Member
and all members of Panchyat Samiti
(vii) Regional MLA and MP or - Member
One each representative nominated by them.
(viii) 1 (One) disabled person nominated by - Member
State.
(ix) Two Representative belonging to - Member
PDS Shop keeper.
8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 2014 4. Ward level (Public Distribution system) Vigilance committee of Urban Local Body Areas.
(i) Ward Councillor of Municipal Corporation/ - Convenor. Council/Nagar Panchayat
(ii) Nearest defeated candidate of ward councillor - Member. (iii) 1 (One) disabled person nominated by - Member
State. 5. Panchayat level (Public distribution system) vigilance committee (i) Mukhia of Panchayat - Convenor. (ii) Sarpanch of Panchyat - Member. (iii) Nearest defeated candidate of Mukhia of Panchayat - Member.
(iv) Nearest defeated candidate of Surpanch of Panchayat - Member. (v) All Ward member - Member (vi) All Panchyat member - Member. (vii) 1 (One) disabled person nominated by - Member
District Magistrate. (viii) Deputy Mukhia of Panchyat shall - Member act as convenor in absence of Mukhia 6. (A) Work and Responsibility of State Level Vigilance Committee
i. Regular supervision of implementation of schemes running under this Act 2013. ii. Inform in writing before the District Grievance Redressal officer of any violation of the provision of this Act.
iii. Inform in writing before the District Grievance Redressal Officer in matters relating to any malpractices or misappropriation of funds.
iv. quarterly review of all the activities vis-avis schemes being implemented under TPDS and of problems/impediments in its smooth functioning.
v. The Committee and its members may visit to FPS/Offices under the department and contact to any beneficiaries. The Committee shall make recommendation for successful implementation of the schemes under TPDS.
vi. If on any issue the decision under Central Govt. is required to be taken then the State Level Committee may recommend for its rectification.
vii. It will be the responsibility of the Chairman of the Committee (Minister, Food and Consumer Protection Department) to convene meeting.
(B) Work and Responsibility of District Level Vigilance Committee
i. Regular supervision of implementation of schemes running under this Act 2013. ii. Inform in writing before the District Grievance Redressal officer of any violation of the provision of this Act.
iii. Inform in writing before the District Grievance Redressal Officer in matters relating to any malpractices or misappropriation of funds.
iv. To review on lifting and distribution of foodgrain and kerosene oil distributed under schemes through PDS.
v. To review the lifting of foodgrain by SFC and its distribution amongst the beneficiaries through PDS and also to find out the impediments theirin and to ractify it under the provision laid down by the Govt.
9 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 2014vi. It will be the responsibility of the Chairman of the Committee to convene meeting.
(C) Work and Responsibility of Block level Vigilance committee
(i) Regular supervision of implementation of schemes running under this Act. (ii) Inform in writing before the District Grievance Redressel Officer in violation of any clause of Act 2013.
(iii) Inform in writing before the District Grievance Redressel Officer in matters relating to malpractices of misappropriation of funds.
(iv) Keep vigil on lifting and distribution of food grains and k-oil which are meant to be distributed amongst consumers by PDS under the block and to make available food grains and K-Oil to all consumers on fixed quantity and rate.
(v) It will be the responsibility of the Chairman of the Committee to convene meeting.
(vi) It will be the responsibility of food and consumer protection deptt. to provide any kind of Guidelines in matter relating to this system.
(D) Work and responsibility of Panchyat, Ward level vigilance committee. (i) Regular supervision of implementation of schemes running under this Act.- 2013
(ii) Inform in writing before District Grievance Redressel Officer in violation of any clause of Act.-2013.
(iii) Inform in writing before District Grievance Rederessal Officer of any malpractices and misappropriation of funds found by it.
(iv) Keep vigil on lifting and distribution of food grains and K-Oil which are meant to be distributed amongst consumers by P.D.S. under respectives ward/Panchayat.
(v) Make available food grains and K-Oil to all concerned consumer on fixed rate and quantity.
(vi) It will be the responsibility of the Chairman of the Committee to convene meeting.
(vii) Informatiion in regard to lifting and distribution has to be made available by the P.D.S. shop keeper to convener of the committee on time.
(viii) It will be the responsibility of food and consumer protection Deptt. to provide any kind of Guidelines in matter relating to this system. 7. The state Govt. may remove from office the chair person/convenor any member (a) is, or at any time has been adjudged as an insolvent or, (b) has become physically or mentally incapable of acting as a member, (c) has been convicted of an offence which, in the opinion of the state Govt., involves moral turpitude; or
(d) has acquired such financial or other interest as is likely to effect prejudicially his function as a member; or
(e) has so abused his position as to render his continuation in office detrimental to the Public interest. No such chairperson/convenor or member shall be removed under clause(d) or clause(e) of section-7. unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.
(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर) 201410
8. The tenure of the above committee shall be of 03. (Three) years.
9. Ex officio member of the committee shall officiate the post of vigilance
committee till Govt. does not nominate members of the committee. Nominated
member may also be remove from the post before their tenure.
By order of the Governor of Bihar, SHISHIR SINHA, Principal Secretary to Government.
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 226-571+200-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in