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बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के वेतनादि के संशोधन के संबंध में ।
संबंध में । 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर( 2014 (ii) बिहार स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत गठित विशेषज्ञ उप-संवर्ग की प्रोन्नति के (ग्रेड-पे-7600 एवं ग्रेड-पे-8700 में) 33 प्रतिशत पदों पर Lateral entry का प्रावधान होगा । लैटरल इन्ट्री के लिए प्रत्येक स्तर पर वांछित अनुभव एवं उम्रसीमा में आवश्यक छूट की अवधि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी । (iii) जिन चिकित्सकों द्वारा सुपर स्पेशियलिटी की डिग्री (यथा डी0एम0, एम0सी0एच0 या इसके समकक्ष की डिग्री) राज्य स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति के पूर्व या बाद में प्राप्त की गयी हो उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सक को स्वीकृत तीन वेतनवृद्धि के अतिरिक्त तीन वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी । सुपर स्पेशियलिटी डिग्री प्राप्त चिकित्सकों की सामान्य चिकित्सक के पद पर नियुक्त होने के उपरांत 6 (छः) वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा । चार वर्षों के पश्चात् इनका वेतनमान पी0बी0-3, ग्रेड-पे-5400/- में वेतन निर्धारित करने के समय भी वेतनवृद्धि का यह लाभ संरक्षित होगा अर्थात् 6 (छः) वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा । उसके बाद के वित्तीय उन्नयन में वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा । यदि सुपर स्पेशियलिटी की डिग्री प्राप्त चिकित्सक विशेषज्ञ ग्रेड-II, पी0बी0-3, ग्रेड-पे-6600/- में नियुक्त होते हैं तो उन्हें भी तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा । सीनियर रेजिडेन्ट तथा ट्यूटर यदि यह विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति के वेतनमान पी0बी0-25400/- पर तीन वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा । (iv) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नोशनल तौर पर लागू किया गया था । इसके आलोक में राज्य स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सकों को दिनांक 25/11/2008 से अनुमान्य डी0ए0सी0पी0 की प्रभावी तिथि में संशोधन करते हुए दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से इसे वैचारिक (नोशनल) तौर पर लागू होगा । इसके आधार पर वेतन की गणना करते हुए वास्तविक लाभ इस संकल्प के निर्गत होने के माह अर्थात् फरवरी, 2014 से भुगतेय होगा । (v) इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से सभी चिकित्सकों के लिए पी0बी0-3, ग्रेड-पे-6600/- से पी0बी0-3, ग्रेड-पे-7600/- में तथा पी0बी0-3, ग्रेड-पे-7600/- से पी0बी0-4, ग्रेड-पे-8700/- में डी0ए0सी0पी0/प्रोन्नति देने के पूर्व राज्य सरकार के प्रावधान के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा । इस संबंध में विस्तृत निर्देश/आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा । (vi) वित्त विभाग के संकल्प सं0 279, दिनांक 25/11/2008 उपर अंकित प्रावधानों के हद तक संशोधित समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रभात शंकर, सरकार के अपर सचिव ।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 228-571+1000-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in