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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 February 2014

Published 28 February 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-02-28.228
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 228228228228) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना

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बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के वेतनादि के संशोधन के संबंध में ।

संबंध में ।विषयः—बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा से बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सा शिक्षकों के लिए वेतन समिति की बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सा शिक्षकों के लिए वेतन समिति की बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सा शिक्षकों के लिए वेतन समिति की लोक में प्रीमियर सेवा के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसके तहत दिनांक लोक में प्रीमियर सेवा के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसके तहत दिनांक अनुशंसा के आलोक में प्रीमियर सेवा के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसके तहत दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 से मूल कोटि के पद के लिए पे-बैंड-2 एवं ग्रेड-पे-5400/- 01/01/2006 के प्रभाव से संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 से मूल कोटि के पद के लिए पे-बैंड-2 एवं ग्रेड-पे-5400/- 01/01/2006 के प्रभाव से संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 से मूल कोटि के पद के लिए पे-बैंड-2 एवं ग्रेड-पे-5400/- तथा 4 वर्ष की संपुष्ट सेवा पूरी होने पर प े-बैंड-3 एवं ग्रेड-पे- 5400/- की स्वीकृति दी गयी है । पुनः इन चिकित्सा तथा 4 वर्ष की संपुष्ट सेवा पूरी होने पर पे-बैंड-3 एवं ग्रेड-पे- 5400/- की स्वीकृति दी गयी है । पुनः इन चिकित्सा पदाधिकारियों/चिकित्सा शिक्षकों को अधिसूचना सं0 279, दिनांक 25/11/2008 के द्वारा निर्गत तिथि से डी0ए0सी0पी0 (त्रिस्तरीय) पदाधिकारियों/चिकित्सा शिक्षकों को अधिसूचना सं0 279, दिनांक 25/11/2008 के द्वारा निर्गत तिथि से डी0ए0सी0पी0 (त्रिस्तरीय) पदाधिकारियों/चिकित्सा शिक्षकों को अधिसूचना सं0 279, दिनांक 25/11/2008 के द्वारा निर्गत तिथि से डी0ए0सी0पी0 (त्रिस्तरीय) की स्वीकृति दी गयी है । 2. बिहार चिकित्सा सेवा संघ द्वारा राज्य सरकार द्व ारा स्वीकृत संवर्गीय पद संरचना के वेतनमान/डी0ए0सी0पी0 की बिहार चिकित्सा सेवा संघ द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संवर्गीय पद संरचना के वेतनमान/डी0ए0सी0पी0 की प्रभावी तिथि में संशोधन की माँग की जाती रही है । संघ के माँगों पर विचारण हेतु राज्य सरकार द्वारा विकास आयुक्त, बिहार प्रभावी तिथि में संशोधन की माँग की जाती रही है । संघ के माँगों पर विचारण हेतु राज्य सरकार द्वारा विकास आयुक्त, बिहार प्रभावी तिथि में संशोधन की माँग की जाती रही है । संघ के माँगों पर विचारण हेतु राज्य सरकार द्वारा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया । की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया । समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर निर्णय राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन था । राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ 3. समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर निर्णय राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन था । राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर निर्णय राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन था । राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैंः- विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैंः- (i) विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता और विशेषज्ञता की डिग्री (एम0डी0/एम0एस0 एवं समतुल्य तीन वर्षीय विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता और विशेषज्ञता की डिग्री (एम0डी0/एम0एस0 एवं समतुल्य तीन वर्षीय विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता और विशेषज्ञता की डिग्री (एम0डी0/एम0एस0 एवं समतुल्य तीन वर्षीय ाज्ञता डिग्री) प्राप्त करने में लगने वाले अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सामान्य संवर्ग में ाज्ञता डिग्री) प्राप्त करने में लगने वाले अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सामान्य संवर्ग में विशेषज्ञता डिग्री) प्राप्त करने में लगने वाले अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सामान्य संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक जो सेवा के दौरान विशेषज्ञता प्राप्त करते हों या जिन्हें पूर्व से विशेषज्ञता प्राप्त हो, को कार्यरत चिकित्सक जो सेवा के दौरान विशेषज्ञता प्राप्त करते हों या जिन्हें पूर्व से विशेषज्ञता प्राप्त हो, को कार्यरत चिकित्सक जो सेवा के दौरान विशेषज्ञता प्राप्त करते हों या जिन्हें पूर्व से विशेषज्ञता प्राप्त हो, को पी0बी0-2ग्रेड-पे-5400/- में नियुक्ति के स मय/विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद 3 (तीन) वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा । चार पी0बी0-2ग्रेड-पे-5400/- में नियुक्ति के समय/विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद 3 (तीन) वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा । चार वर्षों के पश्चात्‌ इनका वेतनमान पी0बी0-3ग्रेड-पे-5400/- में वेतन निर्धारित करने के समय भी तीन वेतन वृद्धि का लाभ वर्षों के पश्चात्‌ इनका वेतनमान पी0बी0-3ग्रेड-पे-5400/- में वेतन निर्धारित करने के समय भी तीन वेतन वृद्धि का लाभ वर्षों के पश्चात्‌ इनका वेतनमान पी0बी0-3ग्रेड-पे-5400/- में वेतन निर्धारित करने के समय भी तीन वेतन वृद्धि का लाभ गा । उसके बाद के वित्तीय उन्नयन में यह लाभ देय नहीं संरक्षित होगा अर्थात्‌ तीन वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारण किया जायेगा । उसके बाद के वित्तीय उन्नयन में यह लाभ देय नहीं संरक्षित होगा अर्थात्‌ तीन वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारण किया जाये होगा । राज्य स्वास्थ्य सेवा के वैसे चिकित्सकों जिन्हें नियुक्ति के समय पूर्व में ही तीन वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उन्हें इस होगा । राज्य स्वास्थ्य सेवा के वैसे चिकित्सकों जिन्हें नियुक्ति के समय पूर्व में ही तीन वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उन्हें इस होगा । राज्य स्वास्थ्य सेवा के वैसे चिकित्सकों जिन्हें नियुक्ति के समय पूर्व में ही तीन वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उन्हें इस वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जायेगा । 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर( 2014 (ii) बिहार स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत गठित विशेषज्ञ उप-संवर्ग की प्रोन्नति के (ग्रेड-पे-7600 एवं ग्रेड-पे-8700 में) 33 प्रतिशत पदों पर Lateral entry का प्रावधान होगा । लैटरल इन्ट्री के लिए प्रत्येक स्तर पर वांछित अनुभव एवं उम्रसीमा में आवश्यक छूट की अवधि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी । (iii) जिन चिकित्सकों द्वारा सुपर स्पेशियलिटी की डिग्री (यथा डी0एम0, एम0सी0एच0 या इसके समकक्ष की डिग्री) राज्य स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति के पूर्व या बाद में प्राप्त की गयी हो उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सक को स्वीकृत तीन वेतनवृद्धि के अतिरिक्त तीन वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी । सुपर स्पेशियलिटी डिग्री प्राप्त चिकित्सकों की सामान्य चिकित्सक के पद पर नियुक्त होने के उपरांत 6 (छः) वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा । चार वर्षों के पश्चात्‌ इनका वेतनमान पी0बी0-3, ग्रेड-पे-5400/- में वेतन निर्धारित करने के समय भी वेतनवृद्धि का यह लाभ संरक्षित होगा अर्थात्‌ 6 (छः) वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा । उसके बाद के वित्तीय उन्नयन में वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा । यदि सुपर स्पेशियलिटी की डिग्री प्राप्त चिकित्सक विशेषज्ञ ग्रेड-II, पी0बी0-3, ग्रेड-पे-6600/- में नियुक्त होते हैं तो उन्हें भी तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा । सीनियर रेजिडेन्ट तथा ट्‌यूटर यदि यह विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति के वेतनमान पी0बी0-25400/- पर तीन वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा । (iv) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नोशनल तौर पर लागू किया गया था । इसके आलोक में राज्य स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सकों को दिनांक 25/11/2008 से अनुमान्य डी0ए0सी0पी0 की प्रभावी तिथि में संशोधन करते हुए दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से इसे वैचारिक (नोशनल) तौर पर लागू होगा । इसके आधार पर वेतन की गणना करते हुए वास्तविक लाभ इस संकल्प के निर्गत होने के माह अर्थात्‌ फरवरी, 2014 से भुगतेय होगा । (v) इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से सभी चिकित्सकों के लिए पी0बी0-3, ग्रेड-पे-6600/- से पी0बी0-3, ग्रेड-पे-7600/- में तथा पी0बी0-3, ग्रेड-पे-7600/- से पी0बी0-4, ग्रेड-पे-8700/- में डी0ए0सी0पी0/प्रोन्नति देने के पूर्व राज्य सरकार के प्रावधान के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा । इस संबंध में विस्तृत निर्देश/आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा । (vi) वित्त विभाग के संकल्प सं0 279, दिनांक 25/11/2008 उपर अंकित प्रावधानों के हद तक संशोधित समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रभात शंकर, सरकार के अपर सचिव ।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 228-571+1000-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 February 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-02-28.228/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-02-28.228.