Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 March 2014

Published 05 March 2014

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-03-05.10
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 14141414 फा(cid:30)गुफा(cid:30)गुफा(cid:30)गुफा(cid:30)गुनननन 1931931931935555 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 10101010 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 5 5 5 5 माच)माच)माच)माच) 2014201420142014 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 8ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-3 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु(cid:30)म@ के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, काय)बम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान, आMद।

---

भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आMद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राNयपाल और काया)OयI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आMद। 4-29 भाग-3—भारत सरकार, पPQम बंगाल सरकार और उSच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राNय गजट@ के उUरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उYत (cid:18)वधान मंडल मW उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उYत (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथापन के पूव) ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम Pजनपर रांशपित क[ Nयेंठ अनुमित िमल चुक[ है। ---

भाग-8—भारत क[ संसद मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मW पुर:ःथापन के पूव) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व]ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क[ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सव)साधारण सूचनाएं इ_याMद। ---

पूरक

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पूरक-क 30-312 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 8ट(cid:15)छु 8ट(cid:15)छु 8ट(cid:15)छु 8ट(cid:15) और अ;य और अ;य और अ;य और अ;य वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

नगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचना 19 फरवरी 2014 सं० 1/स्था०-राज(लोक सूचना)-40/12-434—श्री जय प्रकाश मंडल(बि०प्र०से०), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना, को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा- 19(1) के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय) बिहार, पटना के लिए अपीलीय प्राधिकार के रूप में नामित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजय कुमार पाण्डेय, उप-सचिव।

——— निगरानी विभाग ——— अधिसूचना 19 फरवरी 2014 सं॰ 1/स्था0-42/2011 त0प0को0 907—श्री रंजन कुमार, अधीक्षण अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के आलोक में दिनांक 12.06.2013 से 23.06.2013 तक कुल 12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

इसमें प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, मो0 खबीर, उप-सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

22 फरवरी 2014

सं0 ई2-1-12/2003 (खंड-III)-06—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 437/6/1/2014-CC&BE दिनांक 09.01.2014 के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नलिखित अवर निर्वाचन पदाधिकारी का एक ही स्थान पर तीन वर्षों से अधिक सेवा अवधि हो जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित पदस्थापन स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम (गृह जिला/कोटि क्रमांक/वर्ष) वर्तमान पदस्थापन नवपदस्थापित कार्यालय का नाम
1 2 3 4
1 श्री अंगद प्रसाद लोहरा (राँची, झारखंड/34/2012) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, राजगीर (नालन्दा) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, अरवल
2 श्रीमती श्वेता कुमारी (राँची, झारखंड/29/2012) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, नवगछिया (भागलपुर) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, पूर्णिया
3 श्री अवधेष कुमार (गया/33/2012) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, भागलपुर

2. उपर्युक्त पदाधिकारी स्थानान्तरण संबंधी अधिसूचना के अनुपालन में अपने नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण आसन्न लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 को देखते हुए बिना पारगमन काल का उपभोग किये अधिसूचना निर्गत होने के तुरंत बाद निश्चित रूप से कर लेंगे तथा प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एवं संबंधित सभी कार्यालयों को निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।3 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 3. स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने वर्त्तमान पदस्थापन के पद का प्रभार त्यागने के पूर्व अपने उत्तरवर्ती पदाधिकारी के लिए कार्यों की अद्यतन स्थिति से संबंधी टिप्पणी (Note for Successor) बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी एवं भारग्राही पदाधिकारी को निश्चित रूप से सौंप देंगे।

4. अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध है कि बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये संबंधित पदाधिकारी को नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु अधिसूचना निर्गत होने के तुरंत बाद निश्चित रूप से विरमित कर देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, हुसैन यूसुफ रिजवी, संयुक्त सचिव।

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उद्योग विभाग

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अधिसूचनाएं

6 नवम्बर 2013

सं॰ 3/उ०स्था०(पदस्थापन)12/09-4754—श्री रविभूषण प्रसाद सिन्हा, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण(छपरा) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 3/उ०स्था०(पदस्थापन)12/09-4755—श्री श्रीपति सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा को स्थानान्तरित करते हुए उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 3/उ०स्था०(पदस्थापन)12/09-4756—श्री सुरेश कुमार, उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को स्थानान्तरित करते हुए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, अवर सचिव।

ÑÑÑÑ अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राNयराNयराNयराNयपाल और काया)Oयपाल और काया)Oयपाल और काया)Oयपाल और काया)OयI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।

ÑÑÑÑÑ f'k{kk fof'k{kk fof'k{kk fof'k{kk foHkkxHkkxHkkxHkkx ——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk,a,a,a,a 12 Qjojh 201412 Qjojh 201412 Qjojh 201412 Qjojh 2014 संख्या- 2/एम10-18/13 (अंश)-698—भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार शिक्षा सेवा का पुनर्गठन करते हुए, उसमें भर्ती एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया तथा सेवा शर्तो के निर्धारणार्थ, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

fcgkj f'k{kk lsok fu;ekoyh] 2014fcgkj f'k{kk lsok fu;ekoyh] 2014fcgkj f'k{kk lsok fu;ekoyh] 2014fcgkj f'k{kk lsok fu;ekoyh] 2014 Hkkx&1Hkkx&1Hkkx&1Hkkx&1 izkjfEHkdizkjfEHkdizkjfEHkdizkjfEHkd

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली ''बिहार शिक्षा सेवा नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएॅं।- जबतक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मेंः-

(i) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है बिहार-राज्यपाल ; (ii) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार षिक्षा सेवा ; (iii) ''उप संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार षिक्षा सेवा के उप संवर्ग यथा - प्रषासन उप संवर्ग, षिक्षण उप संवर्ग तथा शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग एवं बिहार शिक्षा सेवा (एकाकी उप संवर्ग) ;

(iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है षिक्षा विभाग ; (v) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ; (vi) ''कोटि'' से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा सेवा के सभी संवर्गो के विभिन्न पदों की कोटि (ग्रेड) ; (vii) ''वरीयता सूची'' से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा सेवा के सभी संवर्गो के लिए तैयार की गयी अलग-अलग वरीयता सूची ;

(viii) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार। (ix) ''अध्यापक शिक्षक'' से अभिप्रेत है शोध एवं अध्यापन संवर्ग में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी। ( x) अवर शिक्षा सेवा से अभिप्रेत है -

(क) अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा)- पुरुष एवं महिला संवर्ग (ख) अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा)

3. सेवा का गठन। -बिहार शिक्षा सेवा राज्य सेवा होगी। इस सेवा में निम्नलिखित चार उप संवर्ग होंगे :-

(क) बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), (ख) बिहार शिक्षा सेवा (शिक्षण उप संवर्ग) (मरणशील संवर्ग) ; (ग) बिहार शिक्षा सेवा (शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग) ; एवं (घ) बिहार शिक्षा सेवा (एकाकी उप संवर्ग) ।

4. किसी एक उप संवर्ग के पदाधिकारी का दूसरे उप संवर्ग में स्थानांतरण एवं पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा।5 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 भाग-2 प्रशासन उप संवर्ग

5. प्रशासन संवर्ग का पदबल। - प्रशासन उप संवर्ग में विभिन्न कोटियॉं, उनका पदबल एवं प्रोन्नति के पद-सोपान निम्नवत्‌ होगेंः-

(क) मूल कोटि के पद :-

(i) कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला स्तर) (ii) कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रमण्डल स्तर) (iii) सहायक सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (iv) अवकाष रक्षित पदाधिकारी (मुख्यालय) (v) अवकाष रक्षित पदाधिकारी (जिला स्तर)

(ख) प्रोन्नति के प्रथम स्तर के पद

(i) सहायक निदेषक (मुख्यालय) (ii) परीक्षा नियंत्रक, बिहार संस्कृत षिक्षा बोर्ड, पटना (iii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

(ग) प्रोन्नति के द्वितीय स्तर के पद

(i) उप निदेषक (मुख्यालय) (ii) सचिव, बिहार संस्कृत षिक्षा बोर्ड, पटना (iii) सचिव, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, पटना (iv) सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (v) जिला षिक्षा पदाधिकारी (घ) प्रोन्नति के तृतीय स्तर के पद

(i) निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण (ii) विशेष निदेषक (माध्यमिक) (iii) संयुक्त निदेषक (iv) क्षेत्रीय षिक्षा उप निदेषक

6. (1) उपर्युक्त पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे-सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेगें जो समय-समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

(2) सभी कोटियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। (3) सरकार समय-समय पर उक्त कोटियों में नये पदों का सृजन या पदों का उत्क्रमण या समापन या संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

7. नियुक्ति की प्रक्रिया। -

(1) इस उप संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि में होगी। मूल कोटि के पदबल का 50% पद सीधी भर्ती से तथा 50% पद अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) के पात्र पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति से भरा जायेगा।

(2) अर्हत्ता-

(i) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होगी।

(ii) न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा आरक्षण कोटिवार समय-समय पर विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑंफ डेट माना जायेगा।

8. (1) विभाग, प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के बाद 50% सीधी भर्ती के लिए और 50% प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए रिक्तियों की आरक्षण कोटिवार अधियाचना, आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) सीधी भर्त्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में की जायेगी ;

6 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

परन्तु यह कि यदि किसी कारण से आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों में नहीं कर पाये तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षो के लिए, जिनके लिए परीक्षाएॅं उस वर्ष या उन वर्षो में आयोजित नहीं हो सकी हों, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित रुप से आयोजित कर सकेगा ; परन्तु यह भी कि यदि अधियाचना के अनुसार एक वर्ष से अधिक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती हो तो आयोग उस वर्ष विशेष या उन वर्षो के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा और जिस वर्ष-विशेष या वर्षो की परीक्षाएॅं आयोजित नहीं हो सकी थीं उनकी रिक्तियों को, सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ, एक साथ मिलाया जा सकेगा और सम्मिलित रुप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए अलग-अलग मेधा सूची बनायी जाय ; परन्तु यह और कि यदि विशेष स्थिति के तौर पर किसी वर्ष-विशेष या किन्हीं वर्षो के लिए सम्मिलित रुप से प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो तो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट का पात्र होगा, वशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी उस वर्ष-विशेष में पात्र रहा हो जिसके लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो। (3) पंचांग वर्ष की रिक्ति के शेष 50% पदों को, आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, अवर शिक्षा सेवा (प्रा0 शा0) के पात्र पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से भरा जायेगा, जिसे सीधी नियुक्ति माना जायेगा। 9. आरक्षण।- सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में, सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण।-

(1) सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये पदाधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि के प्रभाव से दो वर्षो के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे पदाधिकारी को सेवामुक्त कर सकेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि में पदाधिकारी को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्‌यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में ही पदाधिकारी को बी0 एड0 पाठ्‌यक्रम भी सफलतापूर्वक पूरा करना होगा जो भर्ती के उपरांत आवश्यक शैक्षणिक अर्हत्ता होगी।

11. विभागीय परीक्षा। -

(1) परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रुप में पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और बी0 एड0 का पाठ्‌यक्रम पूरा करने के अतिरिक्त पदाधिकारी को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। (2) विभागीय परीक्षा परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी।

12. सम्पुष्टि।- परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रुप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने, बी0 एड0 का पाठ्‌यक्रम पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

13. वरीयता सूची। -

(1) इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों की पृथक वरीयता सूची होगी। (2) इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरुप होगी।

14. प्रोन्नति।-

(1) सेवा में सम्पुष्ट पदाधिकारियों को, पद की उपलब्धता एवं वरीयता के अधीन रहते हुए उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित, कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

(3) प्रोन्नति, चारित्री/पी0ए0आर0 एवं आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय, किया जायेगा।

(4) सरकार के आरक्षण अधिनियम और प्रोन्नति संबंधी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। एतदर्थ, प्रोन्नति पर विचार के पूर्व सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरंस करा लेना होगा।

15. विभागीय प्रोन्नति समिति। -

(1) प्रोन्नतियॉं विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। (2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह कि मूल कोटि और उच्चतम ग्रेड-पे में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा की जायेगी।7 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 16. स्थानांतरण/पदस्थापन।- इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन प्रशासन संवर्ग के ही पदों पर किया जायेगा।

भाग-3 शिक्षण उप संवर्ग 17. बिहार शिक्षा सेवा (शिक्षण उप संवर्ग) की विभिन्न कोटियॉं एवं पदबल [अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के पदों का बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में उत्क्रमण के फलस्वरुप] शिक्षण उप संवर्ग में विभिन्न कोटियॉं एवं प्रोन्नति के पद सोपान निम्नानुसार होंगे :- (क) मूल कोटि के पद :

(i) शिक्षक, राजकीय उच्च विद्यालय/व्याख्याता, महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (ख) प्रोन्नति के प्रथम स्तर के पद -

(i) व्याख्याता

(ग) प्रोन्नति के द्वितीय स्तर के पद-

(i) वरीय व्याख्याता

(घ) प्रोन्नति के तृतीय स्तर के पद -

(i) प्राचार्य (ii) उप प्राचार्य (iii) वरीय प्राध्यापक

18.(1) वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे, सरकार द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

(2) सभी कोटियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। (3) सरकार समय-समय पर उक्त कोटियों में नये पदों का सृजन या पदों का उत्क्रमण या समापन या संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) यह उप संवर्ग मरणशील उप संवर्ग होगा अर्थात्‌ इस उप संवर्ग के पदधारकों के अनिवार्य सेवानिवृति, स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति, मृत्यु, बर्खास्तगी, पदच्युति, प्रोन्नति, पदावनति इत्यादि कारणों से संबंधित पदाधिकारी द्वारा पद रिक्त किए जाने के फलस्वरुप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(5) उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

19. नियुक्ति।- इस उप संवर्ग में सीधी भर्ती नहीं होगी। मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा भी रिक्तियों को नहीं भरा जायेगा।

20. सम्पुष्टि।- जो पदाधिकारी उल्लिखित पदों पर कार्यरत हैं और जिनकी सेवा सम्पुष्ट नहीं है, उन्हें परिशिष्ट-1 के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

21. वरीयता सूची।- इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों की पृथक वरीयता सूची होगी। 22. प्रोन्नति। -

(1) सेवा में सम्पुष्ट पदाधिकारियों को, पद की उपलब्धता एवं वरीयता के अधीन रहते हुए उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

(3) प्रोन्नति, चारित्री/पी0 ए0 आर0 एवं आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय, किया जायेगा।

(4) सरकार के आरक्षण अधिनियम और प्रोन्नति संबंधी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। एतदर्थ प्रोन्नति पर विचार के पूर्व सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरेंस करा लेना होगा।

23. विभागीय प्रोन्नति समिति। -

(1) प्रोन्नतियॉं विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। (2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह कि उच्चतम ग्रेड-पे में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा की जायेगी।

24. स्थानांतरण/पदस्थापन।- इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन शिक्षण संवर्ग के ही पदों पर किया जायेगा।8 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 भाग-4 शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग

25. शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग का पदबल। - इस उप संवर्ग में विभिन्न कोटियाँ, उनका पदबल एवं प्रोन्नति के पद सोपान निम्नवत्‌ होगेंः-

शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग में बिहार शिक्षा सेवा की विभिन्न कोटियॉं एवं पदबलः- (क) मूल कोटि के पद

(i) व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (ii) व्याख्याता, प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान (iii) व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (iv) व्याख्याता, आर्ट्र एवं क्राफ्ट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (v) व्याख्याता, स्वास्थ्य एवं शारिरिक शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (vi) व्याख्याता, आर्ट्र एवं क्राफ्ट, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (vii) व्याख्याता, स्वास्थ्य एवं शारिरिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय

(ख) प्रोन्नति के प्रथम स्तर के पद

(i) व्याख्याता अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (ii) व्याख्याता राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ (iii) वरीय व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (iv) उप प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ्‌ (v) प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (vi) प्राचार्य, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

(ग) प्रोन्नति के द्वितीय स्तर के पद

(i) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (ii) वाचक, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (iii) वाचक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌

(घ) प्रोन्नति के तृतीय स्तर के पद

(i) निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌, पटना (ii) प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (iii) प्रोफेसर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ (iv) संयुक्त निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌, पटना 26. (1) वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे, सरकार द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

(2) सभी कोटियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। (3) सरकार समय-समय पर उक्त कोटियों में नये पदों का सृजन या पदों का उत्क्रमण या समापन या संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत पदाधिकारी इस उप संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

27. उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं तदनुसार इस उप संवर्ग में कार्यरत पदाधिकारी जो इन पदाें के लिए निर्धारित अर्हता को धारित करेंगे, इस उप संवर्ग में सम्मिलित होने का विकल्प दे सकेंगेे। वांछित योग्यता नहीं होने अथवा संवर्ग में सम्मिलित होने हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत होने की दशा में अपने मूल संवर्ग में वापस हो जाएँगे अन्यथा यदि वह इसी पद हेतु नियुक्त हुए हों, तो वह अपने द्वारा धारित पद पर बने रहेंगे, परन्तु उन्हें नियमित प्रोन्नति का लाभ देय नहीं होगा।

28. नियुक्ति की प्रक्रिया। - (1) मूल कोटि में नियुक्ति निम्नवत की जाएगी :

(i) मूल कोटि के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती से की जाएगी। (ii) शेष 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षकों जिनकी सेवा अवधि 3 वर्षों से कम की न हो तथा पद के लिए निर्धारित अर्हता धारित करते हों, से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षो की छूट अनुमान्य होगी।

(iii) नियुक्ति हेतु मूल कोटि में पदों की गणना विषयवार रिक्ति के आधार पर की जायेगी और नियुक्ति भी विषयवार की जाएगी।9 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 (2) न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता । - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा आवश्यकतानुसार विशिष्ट विषय में उत्तीर्णता के साथ-साथ एम0 एड0 में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता भी होगी।

परन्तु यह कि विषयवार पदो ंके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विशिष्ट अर्हता निर्धारित करने के लिए विभाग सक्षम होगा। (3) न्यूनतम आयु सीमा। :- 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा आरक्षण कोटिवार समय-समय पर विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जाएगा।

(4) विभाग, प्रत्येक वर्ष की 1ली अपै्रल की स्थिति के आधार पर विषयवार रिक्तियों की गणना कर विषयवार रोस्टर क्लीयरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार 50 प्रतिशत पदो पर नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से करने एवं 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति शिक्षकों के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करने हेतु अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(5) प्राप्त अधियाचना के आलोक में सीधी भर्ती हेतु एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा। परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी।

परन्तु यह कि यदि किसी कारण से आयोग प्रतियोगिता परीक्षा (सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) को आयोजन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों में नहीं कर पाये तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षों के लिए, जिनके लिए परीक्षाएँ उस वर्ष या उन वर्षों में आयोजित नहीं हो सकी हों, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित रूप से आयोजित कर सकेगा; परन्तु यह भी कि यदि अधियाचना के अनुसार एक वर्ष से अधिक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा (सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) आयोजित की जाती हो तो आयोग उस वर्ष विशेष या उन वर्षों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा और जिस वर्ष-विशेष या वर्षों की परीक्षाएँ आयोजित नहीं हो सकी थीं उनकी रिक्तियों को सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाया जा सकेगा और सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए अलग-अलग मेधा सूची बनाई जाए; परन्तु यह और कि यदि विशेष स्थिति के तौर पर यदि किसी वर्ष-विशेष या किन्हीं वर्षों के लिए सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा (सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) संचालित की जा रही हो तो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट का पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी उस विशेष वर्ष में पात्र रहा हो जिसके लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो।

(6) नियुक्ति के लिए विषयवार पदाेंं की गणना विभाग द्वारा किया जायेगा।

29. उच्चतर पदों पर नियुक्ति।- उच्चतर रिक्त पदों पर एक बार (One time) सीधी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर की जा सकेगी।

30. आरक्षण।- सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नियुक्ति में करना अनिवार्य होगा।

31. परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण। -

(1) सीधी भर्ती अथवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति, योगदान की तिथि से दो वर्षों के लिए, परिवीक्षा के आधार पर होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे अध्यापक शिक्षकों को सेवा मुक्त कर सकेगा। (2) परिवीक्षा अवधि में अध्यापक शिक्षक को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा आयोजित इन्डक्सन प्रशिक्षण एवं बिपार्ड द्वारा आयोजित डी0 टी0 एस0 एवं डी0 ओ0 टी0 प्रशिक्षण एवं विभाग/राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा निर्धारित अन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्यता होगी। प्रशिक्षण का कैलेंडर अलग से निर्धारित किया जाएगा।

32. विभागीय परीक्षा।-

(1) परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त अध्यापक शिक्षकों को विभागीय परीक्षा में भी उतीर्ण होना होगा।

(2) विभागीय परीक्षा परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी।

33. सम्पुष्टि।- परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित सभी प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उतीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

34. वरीयता सूची।- इस उप संवर्ग के अध्यापक शिक्षकों की पृथक वरीयता सूची होगी जो निम्नवत तैयार की जाएगी -

(i) मूल कोटि के पदों पर नियुक्त सभी अध्यापक शिक्षकों की सम्मिलित वरीयता सूची जो परीवीक्षा के आधार पर मेधा क्रम में नियुक्ति की तिथि के अनुसार अवधारित की जाएगी।10 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 (ii) मूल कोटि के विषयवार पदों पर नियुक्त अध्यापक शिक्षकों की विषयवार अलग-अलग वरीयता सूची जो परीवीक्षा के आधार पर मेधा क्रम में विषयवार पदों पर नियुक्ति की तिथि से अवधारित की जाएगी।

35. प्रोन्नति। -

(1) सेवा में सम्पुष्ट अध्यापक शिक्षकों को पदों की उपलब्धता, उच्चतर पदों की निर्धारित अर्हत्ता को धारित करने एवं वरीयता के अधीन रहते हुए उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। उच्चतर पदों के लिए अर्हत्ता का निर्धारण अलग से किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रोन्नति हेतु उपलब्ध उच्चतर पदाें ंके लिए निर्धारित अर्हता धारित करनेवाले वरीय अध्यापक शिक्षक के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वरीयता क्रमांक के नीचे के अर्हत्ताधारी अध्यापक शिक्षक की प्रोन्नति दी जा सकेगी।

(2) प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

(3) प्रोन्नति के प्रथम स्तर के निर्धारित पदों, (i) वरीय व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए निर्धारित पदों, (ii) प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के लिए निर्धारित पदों एवं (iii) प्राचार्य, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए निर्धारित पदों के विरूद्ध प्रोन्नति मूल कोटि की सम्मिलित वरीयता सूची से तथा (i) व्याख्याता, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के लिए निर्धारित पदों एवं (ii) व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ के लिए निर्धारित पदों के विरूद्ध प्रोन्नति विषयवार तैयार वरीयता सूची से दी जाएगी।

(4) प्रोन्नति के द्वितीय एवं तृतीय स्तर के पदों पर प्रोन्नति मूल कोटि की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर दी जाएगी।

(5) प्रोन्नति के तृतीय स्तर के पदो ंके लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता शिक्षा शास्त्र में पीएच0 डी0 की होगी। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर पदस्थापन में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में डिप्लोमाधारी (Diploma in Educational Planning and Administration) को प्राथमिकता दी जाएगी।

(6) प्रोन्नति, चारित्री/पी0 ए0 आर0 एवं आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय किया जाएगा।

(7) सरकार के आरक्षण अधिनियम और प्रोन्नति संबंधी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। एतदर्थ प्रोन्नति पर विचार के पूर्व सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरेंस करा लेना होगा।

36. विभागीय प्रोन्नति समिति। -

(1) प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। (2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह कि उच्चतम ग्रेड-पे में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के द्वारा की जाएगी।

37. दक्षता संवर्धन। -

(1) इस उप संवर्ग के अध्यापक शिक्षकों के विशेष दक्षता संवर्धन हेतु अधिकतम दो वर्षों तक के लिए सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति विभाग के द्वारा दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि अध्यापक शिक्षक की सेवा संपुष्ट हो और उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आरोप नहीं हो।

(2) अध्यापक शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, सभा एवं गोष्ठी आदि में पेपर पढ़ने हेतु भाग ले सकेंगे और इस हेतु संस्थान से बाहर बिताई गई अवधि को कार्यरत अवधि माना जाएगा।

परंतु यह है कि इस प्रकार के सेमिनार, सभा एवं गोष्ठी आदि में भाग लेने हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त कर लिया गया हो।

38. स्थानान्तरण/पदस्थापन। - इस उप संवर्ग के अध्यापक शिक्षकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन विशेष परिस्थ्तिि में अध्यापक शिक्षा संवर्ग के ही पदों पर किया जा सकेगा।11 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

भाग-5

बिहार शिक्षा सेवा (एकाकी (Isoleted) उप संवर्ग

39. एकाकी पदों का विवरण एवं पद सोपान। - बिहार शिक्षा सेवा में एकाकी उप संवर्ग में पदों का विवरण एवं पद सोपान निम्नवत्‌ होगेंः-

क्र0 सं0 पद का नाम श्रेणी
1 2 3
1 व्याख्याता मूल कोटि
2 प्राध्यापक प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3 निदेशक प्रोन्नति का द्वितीय सोपान
1 शोध सहायक एवं सहायक निदेशक मूल कोटि
2 वरीय शोध सहायक प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3 निदेशक प्रोन्नति का द्वितीय सोपान
1 व्याख्याता एवं शोध पदाधिकारी मूल कोटि
2 प्राध्यापक प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3 निदेशक प्रोन्नति का द्वितीय सोपान
1 बिहार शिक्षा सेवा के पद मूल कोटि
2 उप निदेशक प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3 वरीय उप निदेशक प्रोन्नति का द्वितीय सोपान
1 सहायक मौलवी/सहायक शिक्षक मूल कोटि
2 मौलवी प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3 प्राचार्य प्रोन्नति का द्वितीय सोपान

40. (1) उक्त पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे, सरकार द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

(2) सभी कोटियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। (3) सरकार समय-समय पर उक्त कोटियों में नये पदों का सृजन या पदों का उत्क्रमण या समापन या संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

(5) संस्थान के पदाधिकारियों की प्रोन्नति एवं पदस्थापन संबंधित संस्थान के अंतर्गत ही होगी। 41. नियुक्ति की प्रक्रिया।-

(1) नियुक्ति मूल कोटि में सीधी भर्ती से होगी। (2) निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्तायें रहना आवश्यक होगा :-

(i) संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री (कम-से-कम सेकंड क्लास)।

(ii) प्रतिष्ठा (आनर्स) या अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के साथ डाक्टरेट डिग्री धारण करनेवाले को प्राथमिकता दिया जायेगा।12 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 (3) न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयुसीमा वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा आरक्षण कोटिवार समय-समय पर विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑंफ डेट माना जायेगा।

(4) विभाग, प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(5) प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों को विज्ञापित करेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं तत्पश्चात्‌ साक्षात्कार के आधार पर आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।

42. आरक्षण।- सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नियुक्ति में करना अनिवार्य होगा।

43. परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण।-

(1) नियुक्ति, योगदान की तिथि से दो वर्षो के लिए, परिवीक्षा के आधार पर होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे पदाधिकारी को सेवामुक्त कर सकेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि में पदाधिकारी को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेन्डर एवं पाठ्‌यक्रम अलग से निर्धारित किया जायेगा। 44. विभागीय परीक्षा। - (1) परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रुप में पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त पदाधिकारी को निर्धारित विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा।

45. सम्पुष्टि।- परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रुप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने, बी0 एड0 का पाठ्‌यक्रम पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

46. वरीयता सूची।- इन पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों की वरीयता सूची संस्थान के अनुसार पृथक-पृथक होगी। वरीयता का अवधारणा परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी।

47. प्रोन्नति।-

(1) सेवा में सम्पुष्ट पदाधिकारियों को पद की उपलब्धता एवं वरीयता के अधीन रहते हुए उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

(3) प्रोन्नति, चारित्री/पी0 ए0 आर0 एवं आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय किया जायेगा।

(4) सरकार के आरक्षण अधिनियम और प्रोन्नति संबंधी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। एतदर्थ प्रोन्नति पर विचार के पूर्व सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरेंस करा लेना होगा।

48. विभागीय प्रोन्नति समिति।-

(1) सभी प्रोन्नतियॉं विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। (2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह कि उच्चतम ग्रेड-पे में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा की जायेगी।

49. स्थानांतरण/पदस्थापन।- चूॅंकि विभिन्न योग्यता के आधार पर एकाकी पदों पर नियुक्ति होगी, अतः एक संस्थान के पदाधिकारी दूसरे संस्थान में स्थानांतरित/पदस्थापित नहीं किये जा सकेंगे।

भाग-6 प्रकीर्ण

50. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे अथवा सरकार द्वारा आवश्यक निदेश निर्गत किये जा सकेंगे। 51. शंकाओं का निराकरण।- यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

52. कठिनाईयों का निराकरण।- यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

53. निरसन एवं व्यावृति।-

(1) इस सेवा के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व मे निर्गत सभी आदेश, अधिसूचना, संकल्प, अनुदेश आदि और निम्नांकित नियमावलियॉं, एतद्‌ द्वारा निरसित की जाती हैः-

(i) बिहार शिक्षा सेवा (श्रेणी-1) और बिहार शिक्षा सेवा (श्रेणी-2) भर्ती नियमावली, 1973 (समय-समय पर यथा संशोधित)13 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 (ii) बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 एवं 2 के लिए विभागीय परीक्षा नियमावली, 1973

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, अनुदेशों और नियमावलियों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरजीत सिन्हा, प्रधान सचिव।

परिशिष्ट-1

बिहार शिक्षा सेवा के लिए विभागीय परीक्षा

1. बिहार शिक्षा सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों को, परिवीक्षा-नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो के अंदर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। बिना इस विहित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सेवा में उनकी संपुष्टि नहीं होगी। साथ ही, ऐसे पदाधिकारी को, दूसरी वेतनवृद्धि तबतक नहीं मिलेगी जबतक वे विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर लेते। 2. कंडिका-1 के अनुसार रोकी गयी वेतनवृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव होगा। अर्थात्‌, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पदाधिकारी की रोकी गयी वेतनवृद्धियॉं जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

3. विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद (केन्द्रीय परीक्षा समिति) द्वारा ली जायेगी। परीक्षा वर्ष में दो बार होगी और परीक्षा होने की तिथि से कम-से-कम दो माह पूर्व बिहार राजपत्र में तथा स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में एतत्संबंधी सूचना केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित कर दी जायेगी।

4. विभागीय परीक्षा के निम्नलिखित विषय होंगे :-

(1) शिक्षा संबंधी विधि - 150 अंक

(i) बिहार शिक्षा संहिता; (ii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियम; (iii) बिहार माध्यमिक शिक्षा पर्षद अधिनियम (निरसन अधिनियम सहित); (iv) बिहार हाई स्कूल कन्ट्रोल एवं एडमिनिस्टे्रशन अधिनियम; (v) एल0 एस0 जी0 ऐक्ट, 1954; (vi) पंचायती राज ऐक्ट; (vii) म्यूनिसिपल ऐक्ट; (viii) शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमावली, विनियमावली, आदेश, आदि। (2) शैक्षिक विकास - 50 अंक (3) सेवा नियम और लेखा संबंधी नियम - 100 अंक

(i) बिहार सेवा संहिता; (ii) बिहार पेंशन नियमावली; (iii) बिहार यात्रा भत्ता नियमावली; (iv) बिहार वित्त नियमावली; (v) बिहार कोषागार संहिता; (vi) बिहार लेखा संहिता/नियम; (vii) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976; (viii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 ।

(4) हिन्दी (लिखित परीक्षा) - 200 अंक

(i) टिप्पणी - 50 अंक (ii) प्रारुपण- 50 अंक (iii) अनुवाद -80 अंक (हिन्दी से अॅंग्रेजी-40 अंक एवं अॅंगे्रजी से हिन्दी-40 अंक) (iv) वाक्यों की शुद्धि - 20 अंक

(50 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करनेवाले निम्न स्तर से एवं 60 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करनेवाले उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किये जायेंगे।)

(5) हिन्दी (मौखिक परीक्षा)- 100 अंक मौखिक हिन्दी परीक्षा के विषय निम्नलिखित होंगेः- (i) सामान्य विषयों पर वार्तालाप - 40 अंक (ii) सामान्यतः व्यवहृत तकनीकी शब्दों को व्यक्त करने की योग्यता की जॉंच - 30 अंक (iii) हिन्दी पांडुलिपि पढ़ने एवं उसका अॅंग्रेजी में मौखिक अनुवाद और अॅंग्रेजी पांडुलिपि पढ़ने एवं उसका हिन्दी में मौखिक अनुवाद - 30 अंक14 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 (50 प्रतिशत अंक प्राप्त करनेवाले निम्न स्तर से एवं 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करनेवाले उच्च स्तर से मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होंगे। हिन्दी में दोनों स्तरों से उत्तीर्णता घोषित होने के लिए पदाधिकारी की लिखित एवं मौखिक परीक्षा में अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना होगा।)

5. केन्द्रीय परीक्षा समिति परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली बनायेगी। परीक्षाफल निम्नलिखित उत्तीर्णाक स्तर के रुप में प्रकाशित किया जायेगा :-

(i) उच्च स्तर - प्राप्तांक 60 प्रतिशत (ii) निम्न स्तर - प्राप्तांक 40 प्रतिशत टिप्पणीः-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए उत्तीर्णाक 10 प्रतिशत कम रहेगा। 6. यदि कोई पदाधिकारी विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में एक ही बार में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है तो अंतिम पत्र में उत्तीर्ण होने पर ऐसी परीक्षा के अगले दिन के प्रभाव से उसे विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण माना जायेगा। 7. बिहार शिक्षा सेवा के जिन पदाधिकारियों ने अभी तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से तीन अवसर दिये जायेंगे। यदि वे इस अवधि में परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त नहीं कर लेते तो उनकी सम्पुष्टि तबतक बाधित रहेगी जबतक वे परीक्षा में उतीर्ण नहीं हो जाते। ऐसे सभी पदाधिकारी की सम्पुष्टि की तिथि उतनी अवधि के बाद की तिथि होगी जितना विलंब उनके द्वारा विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने में की गयी हो, बशर्ते कि यह विलंब ऐसे कारणों से न हुआ हो जो उनके वश के परे हो, जिसका निर्णय विभाग करेगा।

8. परीक्षा के विषय में विभाग द्वारा समय-समय पर किया गया परिवर्तन लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, अमरजीत सिन्हा, प्रधान सचिव।

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The 12th February 2014

No. 2/m10-18/13 (Part)-698—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for the determination of recruitment, promotion and service conditions of Bihar Education Service by reorganising it :-

Bihar Education Service Rules, 2014 Part – 1 General 1. Short title, extent and commencement.—

(1) These Rules may be called "Bihar Education Service Cadre Rules 2014". (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force from the date of notification.

2. Definition : In these Rules, unless otherwise required in the subject or context :–

(i) "Appointing Authority" means the Governor of Bihar. (ii) "Service" means Bihar Education Service. (iii) "Sub Cadre" means the sub Cadres of Bihar Education Service :- Administration sub cadre, Teaching sub cadre and Research & Training sub cadre and Isolated sub cadre.

(iv) "Department" means the Education Department. (v) "Commission" means the Bihar Public Service Commission. (vi) "Category" means the Posts of different category (grade) of the all sub cadres of Bihar Education Service.

(vii) "Seniority List" means the separate seniority list prepared for all the sub cadres of Bihar Education Service.

(viii) "Government" means the government of Bihar. (ix) "Teacher Educator" means the officer recruited and working in Research & Training sub cadre.

(x) "subordinate Education Service" means –

(a) Subordinate Education service (Teaching branch) – male and female cadre. (b) Subordinate education service (primary branch).

3. Constitution of service.— The Bihar Education Service shall be a state service. There shall be following four sub cadres in this service :-

(a) Bihar Education Service (Administration sub Cadre) (b) Bihar Education Service (Teaching sub Cadre), (Dying Cadre)15 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 (c) Bihar Education Service (Research & Training sub cadre) and (d) Bihar Education Service. (Isolated sub cadre)

4. None of the officers of one sub Cadre will be transferred and posted in another sub cadre.

Part- 2

Administration sub Cadre

5. Posts strength of Administration sub cadre of Bihar Education service |- There shall be following posts of different category and promotional posts in the Administration sub cadre :- (a) Posts of Basic grade

(i) Programme officer (District Level) (ii) Programme officer (Divisional Level) (iii) Assistant Secretary, Bihar School Examination, Board, Patna (iv) Leave Reserve Officer (H.Q.) (v) Leave Reserve Officer (District Level)

(b) Posts of first Promotion

(i) Assistant Director (H.Q.) (ii) Examination controller, Bihar Sanskrit Education Board, Patna (iii) District Programme Officer

(c) Posts of Second Promotion

(i) Deputy Director (H.Q.) (ii) Secretary, Bihar Sanskrit Education Board, Patna (iii) Secretary, Bihar State Madarsa Board, Patna (iv) Secretary, Bihar School Examination Board, Patna (v) District Education Officer (d) Posts of Third Promotion

(i) Director, Research and Training (ii) Special director (secondary) (iii) Joint Director (iv) Regional Deputy Directors of Education

6. 1. The pay band and grad pay shall be decided by the state government which will be changeable in the light of pay revision from time to time.

2. The post-strength of all the categories shall be the same which shall be decided by the government from time to time.

3. The government may create new posts in the above given categories or may upgrade the posts, may abolish the posts or may reorganise the sub cadre.

4. The officers recruited/ promoted and working prior on the above posts will be considered included in the sub cadre.

7. Process of Appointment :-

(1) The appointment in this cadre shall be in the basic grade. The 50% posts of the basic cadre shall be filled up from direct appointment and 50% posts shall be filled up from the promotion of the eligible officers of subordinate education service on the recommendation of the commission.

(2) Qualification :–

(i) The minimum qualification for direct appointment shall be graduate or equivalent from any recognised university.

(ii) The minimum age shall be 21 years and the maximum age shall be the same which will be decided reservation category wise by the government (general administration department) from time to time. The 1st August of the concerned year shall be the cut off date for the determination of the age.

8. (1) The department will send the requisition to the commission by 30th April on the basis of the position of 1st April of every year calculating the 50% vacancies for direct appointment and 50% by promotion as per the roster.

16 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

(2) The commission shall advertise the Number of 50% vacancies for direct appointment on the basis of received requisition. The appointment will be done as per the recommendation of the commission based on the result of combined competitive examination. But, if the commission is not in a position to hold examination in a particular year or for some years then the commission would be competent to hold Common examination for that year or for the years in which examination could not be held. But, this also that if the examination is held for more than one years according to the requisition, the commission could organise one examination for the year-specific or for the years together and the vacancies of the year-specific or vacancies of those years can be combined together for preparing the merit list of the candidates and in case of combined competitive examination of such years, it shall not be necessary to prepare separate merit list for each recruitment year. But in addition to that in case of holding combined examination for the year- specific or for other years as a special circumstances, the candidates will be eligible to get relaxation in the maximum age limit given the candidate would have eligible for the year- specific for which a combined examination is being held.

(3) The 50% posts will be filled up from the promotion of the eligible officers of subordinate education service (primary branch) on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted under the chairmanship of the chairman/member of the commission.

9. Reservation .— In case of direct appointment and promotion it shall be compulsory to comply the provision of Reservation Act and reservation roster of the government (General Administration Department) .

10. Probation period and Training:—

(1) The probation period of the newly recruited officers of Bihar Education Service shall be for two years from the date of Joining. The probation period may be extended for one year in the case it is found unsatisfactory. It the service is not found satisfactory even in the extended period the appointing authority shall be able to discharge the officer from the service.

(2) The officers shall have to complete the institutional and other training successfully prescribed by the department in the probation period. The calendar and syllabus of training shall be prescribed separately by the department. The officers will have to complete the B.Ed. during the training period successfully which shall be necessary educational qualification after the appointment.

11. Departmental examination :-

(1) Apart from completing the probation period, training and B.Ed. course successfully, the officers shall have to pass the departmental examination also.

(2) The departmental examination shall be as per the annexture-1.

12. Confirmation :- On the successful completion of probation period and B.Ed. course and after the passing of departmental examination, the service can be confirmed.

13. Seniority List :-

(1) A separate seniority list of this sub cadre shall be prepared. (2) The inter- se seniority of the officers of this sub cadre shall be determined as per the circulars of the General Administration Department.

14. Promotion :-

(1) The officers confirmed in service shall be considered for promotion on the higher posts subject to their seniority and availability of posts.

(2) For the consideration of promotion, the completion of minimum time period prescribed by the General Administration Department shall be necessary.

(3) The compliance of circulars issued by the General Administration Department regarding character roll/P.A.R. and Complaints/ departmental proceeding/criminal proceeding shall be done at the time of consideration of promotion.

17 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

(4) It shall be necessary to comply the reservation roster and Reservation Act of the state government regarding promotion. Therefore, roster clearance will be required before the consideration of promotion.

15. Departmental promotion committee :-

(1) All the promotions will be done on the basis of the recommendations of the departmental promotion committee.

(2) The departmental promotion committee shall be constituted by the department :-

But that the meeting of the promotion committee shall be presided by the chairmen/member of the commission while considering the promotion in basic grade and the highest grade pay.

16. The transfer and posting of the officers of this sub cadre shall be done to the posts of the administration sub cadre.

Part - 3 Teaching Sub Cadre 17. Post-strength and categories of posts of Bihar education service (Teaching sub- cadre) (As a result of up gradation of posts of subordinate education service (teaching branch) in Bihar Education service class – 2) There shall be following posts of different categories and promotional posts in the teaching sub cadre :-

(a) post of basic grade

(i) Teacher, Government High Schools. (ii) Lecturers, Mahila prathmik shikshak shiksha Mahavidyalaya.

(b) post of first promotion

(i) Lecturer

(c) post of second promotion (i) Senior Lecturer (d) posts of third promotion

(i) Principal (ii) Vice-principal (iii) Senior Lecturer

18. 1. The pay band and grad pay shall be decided by the state government which will be changeable in the light of pay revision from time to time.

2. The posts strength of all the categories shall be the same which shall be decided by the government from time to time.

3. The government may create new posts in the above given categories or may upgrade the posts, may abolish the posts or may reorganise the sub cadre.

4. The officers recruited/ promoted and working prior on the above posts will be considered included in the sub cadre.

5. This sub cadre shall be a dying sub cadre "The Post will be automatically dying which will be vacant due to deferent reasons like retirement, compulsory retirement, voluntary retirement, death, dismissal, discharge, promotion, reduction in rank ctc.

19. Appointment.— No direct appointment shall be done in this sub cadre. Even the Vacancies of basic grade shall not be filled up by promotion.

20. Confirmation.—- The officers of this sub cadre whose service has not been confirmed shall be confirmed after passing the departmental examination as per annexure - 1.

21. Seniority List.— A separate seniority list of the officers of this sub cadre shall be prepared.

22. Promotion :-

(1) The officers confirmed in service shall be considered for promotion on the higher posts subject to their seniority and availability of posts.

(2) For the consideration of promotion, the completion of minimum time period prescribed by the General Administration Department shall be necessary.

18 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

(3) The compliance of circulars issued by the General Administration Department regarding character roll/P.A.R. and Complaints/ departmental proceeding/criminal proceeding shall be done at the time of consideration of promotion.

(4) It shall be necessary to comply the reservation roster and Reservation Act of the state government regarding promotion. Therefore, roster clearance will be required before the consideration of promotion.

23. (1) All the promotions will be done on the basis of the recommendations of the departmental promotion committee.

(2) The departmental promotion committee shall be constituted by the department:-

But that the meeting of the promotion committee shall be presided by the chairmen/ member of the commission while considering the promotion in basic grade and the highest grade pay.

24. The transfer and posting of the officers of this sub cadre shall be done to the posts of teaching sub cadre only.

Part - 4

Research and Training sub Cadre

25. Posts of Research and Training sub cadre .— The following shall be the posts of different

categories and promotional posts in this sub Cadre :-

(a) Posts of basic grade

(i) Lecturer, Primary teacher education college (PTEC) (ii) Lecturer, Block Educational Institute of Training (BIET) (iii) Lecturer, District Institute of Educational Training (DIET) (iv) Lecturer, Arts and Crafts, (DIET) (v) Lecturer, Health and Physical education (DIET) (vi) Lecturer, Arts and crafts, College of Teacher Education (CTE) (vii) Lecturer, Health and Physical education, (CTE)

(b) Posts of first Promotion

(i) Lecturer, College of Teacher Education (CTE) (ii) Lecturer, State Council of Educational Research & Training (SCERT) (iii) Senior Lecturer, Arts and Crafts, (DIET) (iv) Vice Principal, Health and Physical education (DIET) (v) Principal, Primary teacher education college (PTEC) (vi) Principal, Block Educational Institute of Training (BIET)

(c) Posts of Second Promotion

(i) Principal, Arts and Crafts, (DIET) (ii) Reader, Arts and crafts, College of Teacher Education (CTE) (iii) Reader, State Council of Educational Research & Training (SCERT) (d) Posts of third Promotion

(i) Director, State Council of Educational Research & Training (SCERT) (ii) Principal, Arts and crafts, College of Teacher Education (CTE) (iii) Professor, State Council of Educational Research & Training (SCERT) (iv) Joint Director, State Council of Educational Research & Training (SCERT) 26. 1. The pay band and grad pay shall be decided by the state government which will be changeable in the light of pay revision from time to time.

2. The posts strength of all the categories shall be the same which shall be decided by the government from time to time.

3. The government may create new posts in the above given categories or may upgrade the posts, may abolish the posts or may reorganise the sub cadre.

4. The officers recruited/ promoted and working prior on the above posts will be considered included in the sub cadre.

27. The officers appointed/promoted and working on the above posts of this sub cadre and having the prescribed qualification of these posts shall give the option for inclusion in this sub cadre. In case of having no qualification or not giving option for inclusion in this sub cadre or in case of working on deputation basis, they shall be reverted back to their19 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 own cadre, if they are appointed on these posts, they shall remain on their posts but they shall not get the benefit of regular promotion in this sub cadre.

28. Process of Appointment |-

(1) Appointment in the basic cadre shall be done as follows :-

(i) There shall be direct appointment on the 50% posts of basic grade. (ii) Rest 50% posts shall be filled up on the basis of limited competitive examination from amongst the teachers working in government schools at least for three years and having requisite qualification for the posts. Relaxation of 5 years shall be given in their upper age limit.

(iii) The posts of basic grade for appointment shall be done on the basis of subject wise vacancies and appointment shall also be done subject wise. (2) Minimum educational and training qualification |- Post graduate qualification having 55% marks from a recognised university and requisite qualification in the specific subject with 55% marks in M.ED.

But that the department shall be competent to prescribe the specific qualification apart from the minimum educational and training qualification for the posts of different subjects.

(3) Qualification.– (i) The minimum qualification for direct appointment shall be graduate or equivalent from any recognised university.

(4) The department will send the requisition to the commission by 30th April on the basis of the position of 1st April of every year calculating the 50% vacancies for direct appointment and 50% by promotion as per the roster.

(5) The commission shall advertise the Number of 50% vacancies for direct appointment on the basis of received requisition. The appointment will be done as per the recommendation of the commission based on the result of combined competitive examination.

But, if the commission is not in a position to hold examination in a particular year or for some years then the commission would be competent to hold examination jointly for that year or for the years in which examination could not be held.

But, this also that if the examination is held for more than one years according to the requisition, the commission could organise one examination for the year-specific or for the years together and the vacancies of the year-specific or vacancies of those years can be combined together for preparing the merit list of the candidates and in case of combined competitive examination of such years, it shall not be necessary to prepare separate merit list for each recruitment year.

But in addition that in case of holding combined examination for the year-specific or for other years as a special circumstances, the candidates will be eligible to get relaxation in the maximum age limit given the candidate would have eligible for the year-specific for which a combined examination is being held.

(6) The department shall calculate the subject wise posts for appointment.

29. Appointment on higher posts.— The one time appointment on the higher posts can be done on the recommendation of the commission.

30. Reservation.— In case of direct appointment and promotion it shall be compulsory to comply the provision of reservation act and reservation roster of the government (General Administration Department) .

31. Probation period and Training :-

(1) The probation period of the newly recruited officers of Bihar Education Service shall be for two years from the date of Joining. The probation period may be extended for one year in the case it is found unsatisfactory. It the service is not found satisfactory even in the extended period the appointing authority shall be able to discharge the officer from the service.

20 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

(2) The officers shall have to complete the institutional and other training successfully prescribed by the department in the probation period. The calendar and syllabus of training shall be prescribed separately by the department. The officers will have to complete the B.Ed. during the training period successfully which shall be necessary educational qualification after the appointment. 32. Departmental examination :-

(1) Apart from completing the probation period, training and B.Ed. course successfully, the officers shall have to pass the departmental examination also.

(2) The departmental examination shall be as per the annexture-1.

33. Confirmation.— On the successful completion of probation period and B.Ed. course and after the passing of departmental examination, the service can be confirmed.

34. Seniority List.— A separate seniority list of the teacher education of this sub cadre shall be prepared as follows :- (i) A combined seniority list of all teaching education appointed on the posts of basic grade shall be prepared according to their merit on the basis of probation as per their appointment date.

(ii) A separate subject wise seniority list of the teacher educators appointed on the posts of basic grade shall be prepared according to their merit on the basis of probation as per their appointment date in the subject.

35. Promotion :-

(1) Promotion on the higher posts may be considered to the confirmed teacher educators having prescribed eligibility of higher posts and according to the seniority if the posts are available. But in case of unavailability of senior teacher educators not having prescribed eligibility for higher posts, the teacher educator having required qualification and below in seniority list may be considered for promotion. (2) The inter- se seniority of the officers of this sub cadre shall be determined as per the circulars of the General Administration Department.

(3) Promotion on the first level promotional posts (i) Senior lecturer (DIET) (ii) Principal (PTEC) (iii) Principal (BIET) shall be given from the combined seniority list of basic grade and promotion on the posts of (i) Lecturer (CTE) (ii) Lecturer (S.C.E.R.T) shall be given from the subject wise seniority list.

(4) Promotion on the second and third level of promotional posts shall be given on the basis of the combined seniority list of basic grade.

(5) For promotion on the third level of promotional posts, the minimum qualification shall be PHD in education philosophy. For posting on the posts of principal, DIET, the Diploma in Educational planning and Administration will be given priority. (6) The compliance of circulars issued by the General Administration Department regarding character roll/P.A.R. and Complaints/ departmental proceeding/ criminal proceeding shall be done at the time of consideration of promotion.

(7) It shall be necessary to comply the reservation roster and Reservation Act of the state government regarding promotion. Therefore, roster clearance will be required before the consideration of promotion.

36. Departmental promotion committee :-

(1) All the promotions will be done on the basis of the recommendations of the departmental promotion committee.

(2) The departmental promotion committee shall be constituted by the department:- But that the meeting of the promotion committee shall be presided by the chairmen/member of the commission while considering the promotion in basic grade and the highest grade pay.

37. Capacity enhancement.— (i) The leave with pay may be granted to the teacher educators of this sub cadre for specialised capacity enhancement up to maximum period of two years.

21 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

But this that the service of teacher educator should be confirmed and there is no complain against him. (i) The teacher educator may participate in national/international seminar, meetings for presenting papers and for that the period will be treated as duty period. But this also that the there should be permission for taking part in such seminar and meeting.

38. The transfer and posting of the officers of this sub cadre shall be done to the posts of the administration sub cadre.

Part - 5

Isolated sub Cadre

39. Description of Isolated posts and level of posts |- There shall be following posts and the level of posts in the isolated sub cadre of Bihar education service :-

SL. No. Name of the Posts Category NaN
1. Lecturer Basic Grade NaN
2. Professor First Level Promotion NaN
3. Director Second Level Promotion NaN
1. Research Assistant/ Assistant Director Basic Grade NaN
2. Senior Research Assistant First Level Promotion NaN
3. Director Second Level Promotion NaN
1. Lecturer and Research Officer Basic Grade NaN
2. Professor First Level Promotion NaN
3. Director Second Level Promotion NaN
1. Bihar Education Service Basic Grade NaN
2. Deputy Director First Level Promotion NaN
3. Senior Deputy Director Second Level Promotion NaN
SL. No. Name of the Posts Category NaN
1. Assistant Maulvi/Assistant teacher Basic Grade NaN
2. Maulvi First Level Promotion NaN
3. Principal Second Level Promotion NaN

changeable in the light of pay revision from time to time.

2. The posts strength of all the categories shall be the same which shall be decided by the government from time to time.

3. The government may create new posts in the above given categories or may upgrade the posts, may abolish the posts or may reorganise the sub cadre.

4. The officers recruited/ promoted and working prior on the above posts will be considered included in the sub cadre.

5. The promotion and posting of the officers of the institute will be in the concerned institute only.

41. Process of Appointment .—- (1) The direct appointment shall be done in the basic grade.

(2) The following will be the minimum qualification :-

(i) Postgraduate degree (at least 2nd Class) in Concerned subject from a recognised university.

22 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

(ii) Priority shall be given to those having honours degree or other specialised educational degree with the degree of doctorate.

(iii) The minimum age shall be 21 years and the maximum age shall be the same which will be decided reservation category wise by the government (general administration department) from time to time. The 1st August of the concerned year shall be the cut off date for the determination of the age.

(iv) The department will send the requisition to the commission by 30th April on the basis of the position of 1st April of every year calculating the 50% vacancies for direct appointment and 50% by promotion as per the roster.

(v) The commission shall advertise the Number of 50% vacancies for direct appointment on the basis of received requisition. The appointment will be done as per the recommendation of the commission based on the result of combined competitive examination. But, if the commission is not in a position to hold examination in a particular year or for some years then the commission would be competent to hold examination jointly for that year or for the years in which examination could not be held.

But, this also that if the examination is held for more than one year's according to the requisition, the commission could organise one examination for the year-specific or for the years together and the vacancies of the year-specific or vacancies of those years can be combined together for preparing the merit list of the candidates and in case of combined competitive examination of such years, it shall not be necessary to prepare separate merit list for each recruitment year.

But in addition that in case of holding combined examination for the year- specific or for other years as a special circumstances, the candidates will be eligible to get relaxation in the maximum age limit given the candidate would have eligible for the year- specific for which a combined examination is being held.

42. Reservation.— In case of direct appointment and promotion it shall be compulsory to comply the provision of reservation act and reservation roster of the government (General Administration Department).

43. Probation period and Training :-

(1) The probation period of the newly recruited officers of Bihar Education Service shall be for two years from the date of Joining. The probation period may be extended for one year in the case it is found unsatisfactory. It the service is not found satisfactory even in the extended period the appointing authority shall be able to discharge the officer from the service.

(2) The officers shall have to complete the institutional and other training successfully prescribed by the department in the probation period. The calendar and syllabus of training shall be prescribed separately by the department. The officers will have to complete the B.Ed. during the training period successfully which shall be necessary educational qualification after the appointment. 44. Departmental examination:-

(1) Apart from completing the probation period, training and B.Ed. course successfully, the officers shall have to pass the departmental examination also.

(2) The departmental examination shall be as per the annexture-1.

45. Confirmation.— On the successful completion of probation period and B.Ed. course and after the passing of departmental examination, the service can be confirmed.

46. Seniority list.— The seniority list of officers appointed on the posts of institutes shall be prepared separately for each institute. The basis of seniority shall be the date of appointment. 47. Promotion :-

(1) The officers confirmed in service shall be considered for promotion on the higher posts subject to their seniority and availability of posts.

(2) For the consideration of promotion, the completion of minimum time period prescribed by the General Administration Department shall be necessary.

23 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

(3) The compliance of circulars issued by the General Administration Department regarding character roll/P.A.R. and Complaints/ departmental proceeding/ criminal proceeding shall be done at the time of consideration of promotion.

(4) It shall be necessary to comply the reservation roster and Reservation Act of the state government regarding promotion. Therefore, roster clearance will be required before the consideration of promotion.

48. Departmental promotion committee :-

(1) All the promotions will be done on the basis of the recommendations of the departmental promotion committee.

(2) The departmental promotion committee shall be constituted by the department:- But that the meeting of the promotion committee shall be presided by the chairmen/member of the commission while considering the promotion in basic grade and the highest grade pay.

49. Transfer/Posting.— As appointment shall be done on the basis of different qualifications of the isolated posts of institutions, the officers of one institute shall not be transferred/posted in another institute.

Part - 6

Miscellaneous

50. The provisions for the subjects not done in these Rules shall be applicable as given in the concerned code/rules/resolutions/circulars of the government or the government may issue necessary instructions.

51. Removal of Doubts |- If there is some doubt about any of the provisions of these Rules, that may be referred to the department and the decision of the department shall be find.

52. Removal of Difficulties |- The department shall have the power to remove the difficulties in the implementation of the provisions of these Rules by notification in the Gazette.

53. Repeal and savings |-

1.(a) All the orders, notifications, resolutions, instructions issued earlier by the department are repealed.

(b) Bihar education service (Class I) and Bihar education service (Class II) recruitment Rules 1973 (Amended from time to time) are repealed.

(c) The departmental examination Rules 1973 for Bihar education service class 1 and 2 is repealed.

2. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under such rules and orders, shall be deemed to have been done or taken under these rules, as if these rules were in force on the date on which such thing was done or action taken.

By order of the Governor of Bihar, AMARJEET SINHA, Principal Secretary.

Annexure-1

Departmental Examination for the officers of Bihar Education Service.

1. The officers appointed in Bihar Education Service will have to pass the departmental examination within two years of their appointment. Without passing the such prescribed examination they will not be confirmed in the service. Apart from this, such officers will not get 2nd increment unless they pass the departmental examination.

2. There shall be non cumulative effect of the stopped increment according to para 1. After passing the departmental examination, the fixation of pay shall be done adding the stopped increments. 3. The departmental examination shall be held by the Revenue Board (Central Examination Committee). The examination shall be held two time in a year and the notice of such examination shall be published in the Bihar Gazetted at least two months before the date of examination by the Central Examination Committee.

24 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

4. There will be following subjects of departmental examination :-

1. Educational Law - (150 marks)

(i) Bihar Education Code

(ii) Bihar School Examination Act and the by-laws notified under the Act. (iii) Bihar Secondary Education Council Act (with Repeal Act). (iv) Bihar High School Control and Administration Act. (v) L.S.G. Act 1954 (vi) Panchayati Raj Act. (vii) Municipal Act. (viii) Rules, by-laws orders issued by the education department from time to

time.

2. Education Development - (50 Marks) 3. Service Laws and Accounts laws - (100 Marks) (i) Bihar Service Code. (ii) Bihar Pension Rules. (iii) Bihar Travelling Allowance Rules. (iv) Bihar Financial Rules. (v) Bihar Treasury Code. (vi) Bihar Accounts Code/Rules. (vii) Bihar Government Employees Conduct Rules 1976.

(viii) Bihar Government Employees (Classification Control and Appeal )

Rules 2005.

4. Hindi (Written examination) - (200 Marks) (i) Noting - 50 Marks (ii) Drafting - 50 Marks (iii) Translation - 80 Marks ( Hindi to English- 40 Marks

and English to Hindi- 40 Marks)

(iv) Correction of sentences - 20 Marks.

(Scoring 50% and above will be declared pass as lower level and scoring 60% and above will be declared pass as higher level.)

5. Hindi oral - (100 Marks) The oral examination of Hindi shall consist of the following :-

(i) Viva on general subjects - 40 Marks. (ii) Test of Knowledge of general useful technical words- 30 Marks. (iii) Reading of Hindi Texts and translation in English and Reading of English texts and translation in Hindi 30 Marks.

(Scoring 50% marks shall be declared pass from lower level and scoring 60% marks shall be declared pass from higher level. For declaring pass from both the levels, the officer shall have to score the minimum pass marks separately in written and oral examination)

6. The Rules for conducting the examination will be prepared by the Central Examination Committee. The result shall be published in the form of pass levels as follows :-

(i) Higher Level – Score 60% (ii) Lower Level - Score 50% Comments :- Pass marks for S.C. and S.T. will be 10% less from the required level.

7. If an officer does not pass all the papers of departmental examination at a time, he shall be treated as pass in departmental examination from the next date of passing the last paper.

8. The officers of Bihar Education Service who have not pass the departmental examination up till now, they will be given three chances from the date of effect of these Rules. If they do not pass the examination during this period, their confirmation will remain at hold, till they pass the departmental examination. The date of confirmation of such officers shall be from the letter date by which they have pass the examination, given the later has not occurred25 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 given the letter has not occurred due to reasons beyond their control and it will be decided by the department. The modification in the examination shall be decided by the department from time to time.

By order of the Governor of Bihar, AMARJEET SINHA, Principal Secretary. .

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उद्योग विभाग

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शुद्धि-पत्र

20 नवम्बर 2013

सं॰ 3/उ०स्था०(पदस्थापन)12/09-4890—विभागीय अधिसूचना संख्या 4754, दिनांक 06.11.13 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री रविभूषण प्रसाद सिन्हा, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर श्री रविभूषण प्रसाद सिन्हा, उप निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, पटना पढ़ा जाय। शेष यथावत रहेगा।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या 4755, दिनांक 06.11.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री श्रीपति सिंह, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर उप निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, पटना पढ़ा जाय। शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।

मत्स्य निदेशालयमत्स्य निदेशालयमत्स्य निदेशालयमत्स्य निदेशालय ——— कार्यालय आदेश 14 फरवरी 2014

सं0 म0/गो0शि0रा0प0-02/2008-288—श्री जयन्त कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा (मत्स्य प्रसार पदाधिकारी) जब जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद (अपने वेतनमान में) के पद पर पदस्थापित थे तो इनके विरूद्ध जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा जलकरों के बन्दोबस्ती में लापरवाही बरतने, सरकारी पदाधिकारी के अनुरूप कार्य नहीं करने तथा बिना सूचना के जिला से अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित आरोप विभाग को प्रतिवेदित किया गया।

2. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिवेदन के आधार पर श्री जयन्त कुमार, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा से निदेशालय पत्रांक 941 दिनांक 27.03.2008 एवं निदेशालय पत्रांक 1383 दिनांक 09.05.2008 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई परन्तु श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

3. श्री कुमार का स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 2957 दिनांक 15.12.2008 द्वारा प्रपत्र-'क' गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गई। प्रपत्र-'क' में गठित आरोप के मुख्य बिन्दु निम्न थेः-

(क) जिला स्तरीय राजस्व संग्रहण की बैठक में समीक्षोपरांत पाया गया कि समय पर जलकरों की बन्दोबस्ती नहीं किए जाने एवं सरकारी राजस्व का संग्रह नहीं होने के कारण सरकार को आर्थिक नुकसान होना।

(ख) विकास कार्यों की समीक्षा के क्रम में तथा आयुक्त मगध प्रमंडल, गया के अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में अनुपस्थित रहना।

4. प्रपत्र-'क' में गठित आरोप के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 17 के तहत निदेशालय आदेशांक 1742 दिनांक 26.10.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 5. वित्तीय वर्ष 2010-11 में जिला मत्स्य कार्यालय, शेखपुरा को वेतन मद में जितने राशि का आवंटन किया गया था उससे अधिक निकासी किए जाने तथा कई इकाईयों में राशि का आवंटन नहीं रहने के बावजूद भी निकासी कर लेने एवं व्यय कर लेने के कारण श्री कुमार के विरूद्ध निदेशालय पत्रांक 1539 दिनांक 21.09.2011 द्वारा पूरक प्रपत्र-'क' गठित किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध जलकरों की बन्दोबस्ती एवं राजस्व संग्रहण में उदासीनता बरतने के कारण जलकरों के अबन्दोबस्त रहने तथा निर्धारित राजस्व संग्रहण नहीं होने के कारण सरकार को आर्थिक क्षति होने एवं आवंटन से अधिक राशि के निकासी का आरोप प्रमाणित पाया गया।

7. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर श्री कुमार से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 18(3) के तहत विभागीय पत्रांक 1463 दिनांक 05.09. 2013 एवं पत्रांक 1815 दिनांक 31.10. 2013 द्वारा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गई।26 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 8. श्री कुमार द्वारा पत्रांक 296 दिनांक 9.9.2013 एवं पत्रांक 370 दिनांक 07.11.2013 द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई तथा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) को अस्वीकार योग्य पाया गया।

9. अतः श्री जयन्त कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा (मत्स्य प्रसार पदाधिकारी) तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद (अपने वेतनमान में) के विरूद्ध जलकरों की बन्दोबस्ती एवं राजस्व संग्रहण में उदासीनता बरतने के कारण जलकरों के अबन्दोबस्त रहने तथा निर्धारित राजस्व संग्रहण नहीं होने के कारण सरकार को आर्थिक क्षति होने एंव आवंटन से अधिक राशि के निकासी का आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के आलोक में निम्न शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए विभागीय कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(क) श्री जयन्त कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा (मत्स्य प्रसार पदाधिकारी) को विभागाधीन निम्नतर पद मत्स्य निरीक्षक के पद पर तात्कालिक प्रभाव से अवनत किया जाता है।

(ख) श्री कुमार को वर्ष 2008 के लिए निन्दन की सजा दी जाती है।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, निदेशक मत्स्य।

——— 24 फरवरी 2014 सं॰ म॰/स्था॰अ॰रा॰प॰ (अधी॰)-01/14-334334334334—जिला चतुर्थवर्गीय कर्मचारी चयन समिति, औरंगाबाद की दिनांक 03.01.2014 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय एवं कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक 04(मु0) दिनांक 03.01.2014 द्वारा संसूचित अनुशंसा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-14 दिनांक 208.01.2014 के आलोक में श्री लौकेश कुमार लौक, पिता-श्री अर्जुन चौधरी, मु0-विराटपुर, पोस्टथानाजिला-औरंगाबाद (आरक्षण कोटि-अनु0 जाति) को विभाग के अधीन ` 5200- 20200 एवं ग्रेड पे `1800 में रिक्त समूह-'घ' के पद ''कार्यालय परिचारी'' पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। 2. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 1919, दि0 20.01.76 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

4. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 2082 दिनांक 01.04.03 के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत करेंंगे तथा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

6. नव नियुक्ति कर्मी की सापेक्ष वरीयता समूह - 'घ' संवर्ग में मानी जाएगी। 7. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, निदेशक मत्स्य।

——— 24 फरवरी 2014 सं॰ म॰/स्था॰अ॰रा॰प॰(अधी॰)-01/14-333333335555—जिला चतुर्थवर्गीय कर्मचारी चयन समिति, औरंगाबाद की दिनांक 03.01.2014 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय एवं कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक 04(मु0) दिनांक 03.01.2014 द्वारा संसूचित अनुशंसा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-14 दिनांक 208.01.2014 के आलोक में श्री संतोष कुमार, पिता- श्री यमुना सिंह, ग्राम-बेला, पोस्टथानाजिला- औरंगाबाद (आरक्षण कोटि- अनारक्षित) को विभाग के अधीन `4440-7440 एवं ग्रेड पे `1650 में रिक्त समूह-'घ' के पद ''कार्यालय परिचारी'' पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।27 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 1919 दि0 20.01.76 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

4. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 2082 दिनांक 01.04.03 के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत करेंंगे तथा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

6. नव नियुक्ति कर्मी की सापेक्ष वरीयता समूह-'घ' संवर्ग में मानी जाएगी। 7. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, निदेशक मत्स्य।

——— 24 फरवरी 2014 सं॰ म॰/स्था॰अ॰रा॰प॰ (अधी॰)-01/14-333333336666—जिला चतुर्थवर्गीय कर्मचारी चयन समिति, औरंगाबाद की दिनांक 03.01.2014 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय एवं कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक 04(मु0) दिनांक 03.01.2014 द्वारा संसूचित अनुशंसा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-14 दिनांक 208.01.2014 के आलोक में श्री जितेन्द्र पासवान, पिता-श्री रामनारायण पासवान, ग्राम-रामा बाँध (गिराज), पोस्टथानाजिला- औरंगाबाद (आरक्षण कोटि- अनु0 जाति) को विभाग के अधीन ` 5200-20200 एवं ग्रेड पे `1800 में रिक्त समूह- 'घ' के पद ''कार्यालय परिचारी'' पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। 2. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 1919 दि0 20.01.76 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

4. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 2082 दिनांक 01.04.03 के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत करेंंगे तथा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

6. नव नियुक्ति कर्मी की सापेक्ष वरीयता समूह - 'घ' संवर्ग में मानी जाएगी। 7. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, निदेशक मत्स्य।

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24 फरवरी 2014

सं॰ स्था॰अ॰रा॰प॰ (अधी॰)-01/2014-333333337777—जिला चतुर्थवर्गीय कर्मचारी चयन समिति, औरंगाबाद की दिनांक 03.

01.2014 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय एवं कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक 04(मु0) दिनांक 03.01.2014 द्वारा संसूचित अनुशंसा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-14 दिनांक 208.01.2014 के आलोक में श्री जगमोहन राम, पिता-श्री झरी राम, ग्राम-लोहानी, पोस्ट-कपसिया, थानाजिला-औरंगाबाद (आरक्षण कोटि-अनारक्षित) को विभाग के अधीन वेतन बैंड ` 5200- 20200 एवं ग्रेड पे `1800 में रिक्त समूह-'घ' के पद ''कार्यालय परिचारी'' पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। 2. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 1919 दि0 20.01.76 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।28 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 4. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 2082 दिनांक 01.04.03 के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत करेंंगे तथा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

6. नव नियुक्ति कर्मी की सापेक्ष वरीयता समूह-'घ' संवर्ग में मानी जाएगी। 7. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 8. बिहार सेवा संहिता के नियम- 54 परिशिष्ट-1 क्रमांक -3 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री राम की नियुक्ति हेतु उम्र क्षान्त किया जाता है।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, निदेशक मत्स्य।

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जल संसाधन विभाग

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आवश्यक सूचना

25 फरवरी 2014

विषय- पूर्वी कोशी मुख्य नहर से निसृत जानकीनगर शाखा नहर, पूर्णिया शाखा नहर एवं अररिया शाखा नहर से रब्बी सिंचाई 2013-14 की अवधि में जलापूर्ति बन्द करने के संबंध में ।

सं॰ सिं0 को0- 01/2001-पार्ट ।।-116—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया के परिक्षेत्राधीन पूर्वी कोशी मुख्य नहर से निसृत जानकीनगर शाखा नहर, पूर्णिया शाखा नहर एवं अररिया शाखा नहर तथा इनके वितरण प्रणालियों के पुनस्र्थापन कार्य के अवशेष कार्यों के कार्यान्वयन हेतु रब्बी सिंचाई 2013-14 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति बन्द करना अपरिहार्य हो गया है । अतः संबंधित नहरों के कमांड क्षेत्र के कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि रब्बी सिंचाई 2013-14 हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेगें । उपरोक्त कार्य में आप सबों का सहयोग प्रार्थित है । आदेश से,

सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

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योजना एव विकास विभाग

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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

13 फरवरी 2014

सं0 यो04/मु.क्षे.वि.यो.-71/13-642642642642 यो0वि0—योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2653 दिनांक 28.

06.2013 से निर्गत अनुमंडल अनुश्रवण समिति के नामित अध्यक्षों की सूची में निम्नलिखित अनुमंडलों के अनुश्रवण समिति के अध्यक्षों के मनोनयन को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

क्रमांक जिला का नाम अनुमंडल का नाम मनोनीत अध्यक्ष का नाम (माननीय स0वि0स0 का नाम एवं निर्वाचन क्षेत्र)
1 भागलपुर भागलपुर श्री अश्विनी कुमार चौबे, भागलपुर
2 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर पश्चिमी श्री अजीत कुमार, काँटी
3 औरंगाबाद औरंगाबाद श्री रामाधार सिंह, औरंगाबाद
4 रोहतास विक्रमगंज श्री रामेश्वर प्रसाद, नोखा
5 पटना दानापुर श्रीमती आशा देवी, दानापुर
6 गोपालगंज हथुआ श्री रामसेवक सिंह, हथुआ
29 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय प्रकाष, प्रधान सचिव।

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उद्योग विभाग ——— अधिसूचना 11 फरवरी 2014 सं॰ 3(स०)/उ0स्था0(आरोप)01/12-583—राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा राजपत्रित पदाधिकारियों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2011 के दौरान कदाचार में संलिप्तता के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या 594, दिनांक 06-02-12 द्वारा श्री अनिल कुमार मंडल, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया को सेवा से निलंबित किया गया। इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10(1)(i) के अन्तर्गत पूर्व से प्राप्त जीवन निर्वाह भत्ता 50% (पचास प्रतिशत) से बढ़ाकर 75% (पचहत्तर प्रतिशत) करने का निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय फरवरी 2014 से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।

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ग्रामीण कार्य विभाग

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अधिसूचनाएं

18 अप्रील 2013

सं0 3 अ0प्र0-1-307/10-1556—श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, बक्सर सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा कार्य प्रमंडल-2, बक्सर के अन्तर्गत अपने पदस्थापन काल में विभिन्न योजनाओं के निविदा निष्पादन एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दी गयी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 716 सह पठित ज्ञापांक 717 दिनांक 25.01.11 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

विभागीय संकल्प सं0 3911 दिनांक 24.03.11 द्वारा श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल-2, बक्सर सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के अधीन विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय समीक्षोपरान्त श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, बक्सर को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :-

(i) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। (ii) आरोप वर्ष 2010-11 के लिये निन्दन की सजा, जो आरोप वर्ष 2010-11 को छोड़कर अगले तीन वर्षों यथा- 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 तक प्रभावी होगा।31 (cid:18)बहार गजट, 5 माच) 2014 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव।

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9 मई 2013

सं0 3 अ0प्र0-1-138/09-1820—श्री अषोक कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति जिला अभियंता मधेपुरा के विरूद्ध श्री श्याम किषोर पाण्डेय, संवेदक, मोलदीयारटोला द्वारा हरदास विगहा, खुसरूपुर पथ कटौना चमरटोली के लिए वर्ष 2006-07 में किये गये कार्य के विरूद्ध बकाया राषि का भुगतान करने हेतु परिवाद समर्पित किया गया, जिसकी जॉच करने हेतु अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सेे विभागीय पत्रांक-6609 दिनांक 19.05.2011 द्वारा अनुरोध किया गया। अभियंता प्रमुख के पत्रांक-7122 दिनांक 31.05.2011 द्वारा यह सूचित किया गया कि वांछित मापीपुस्त एवं योजना अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त हीं जॉच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है। वांछित अभिलेख उपलब्ध नही कराने के कारण श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र"क" का गठन करते हुए विभागीय पत्रांक-10995 दिनांक 26.07.2011 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1984 दिनांक 26.05.2011 द्वारा अभियंता प्रमुख के पत्रांक-6615 दिनांक 19.05.2011 के क्रम में सूचना उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति संलग्न कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अभियंता प्रमुख को पत्रांक-10994 दिनांक 26.07.2011 द्वारा अनुरोध किया गया। अभियंता प्रमुख के पत्रांक-10/अ0प्र0(को0) दिनांक 27.07.2011 द्वारा उक्त मामले की पूर्व में श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, कार्यपालक अभियंता, निगरानी द्वारा की गयी जॉच प्रतिवेदन मापीपुस्तिका एवं अन्य अभिलेख के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। विभागीय पत्रांक-12028 दिनांक 09.08.2011 द्वारा वांछित अभिलेख अभियंता प्रमुख को उपलब्ध करा दिया गया। श्री अषोक कुमार सिंह के पत्रांक-आवास संख्या-02 दिनांक 01.08. 2011 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अभियंता प्रमुख से अनुरोध किया गया। अभियंता प्रमुख ने श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता से कागजातों की मॉग की, जिसे श्री सिंह द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराने का उल्लेख किया है। तद्‌नुसार अभियंता प्रमुख द्वारा श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य बताया गया। अभियंता प्रमुख द्वारा मॉगे गये अभिलेखों को उपलब्ध नही कराना एक गंभीर आरोप है, यह कृत्य श्री सिंह के अनुषासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्षाता है। तद्‌नुसार विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त श्री अषोक कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति जिला अभियंता, मधेपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका-14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

(i) आरोप वर्ष 2009-10 के लिये निन्दन की सजा, जो आरोप वर्ष 2009-10 को छोड़कर अगले तीन वर्षों यथा- 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 तक प्रभावी होगा।

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव।.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 March 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-03-05.10/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-03-05.10.