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अधिसूचनाएं
3 मार्च 2014
सं0 1आ0प्र0यो0-13/2010-823
यो0-13/2010-823/आ0प्र0—बिहार के राज्यपाल भारत संविधान के अनुच्छेद 39
बिहार के राज्यपाल भारत संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''शताब्दी अन्न कलश योजन
''शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011'' में लिखित संश्
ा नियमावली 2011'' में लिखित संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ (1) यह नियमावली ''शताब्दी अन्न कलश योजना (संश्
''शताब्दी अन्न कलश योजना (संशोधन) नियमावली 2014'' कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5 माच) 2014 3 मार्च 2014 सं0 1आ0प्र0यो0-13/2010-822/आ0प्र0 अधिसूचना संख्या 823/आ0प्र0 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, व्यास जी, सरकार के प्रधान सचिव।
The 3rd March 2014
No. 1Aa.Pra.Yo-13/2010 -823/D.M—In exercise of the powers conferred by Article 39(b) of the Constitution of India.The Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend The "Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules, 2011"
1. Short title, extent and Commencement (1) These Rules may be called the "Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules, 2014".
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force with immediate effect.
2. The word "Mukhiya"used in the sub rule (6) and (7) of Rule 6 of The "Shatabdi Anna Kalash Yojana Rules, 2011" shall be substituted by the words "Mukhiya or Sarpanch or Panch or related Ward Member".