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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 March 2014

Published 07 March 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-03-07.254
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट.0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 254254254254) ) ) ) पपपप

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———

अधिसूचनाएं

7 मार्च 2014

एल0जी0-1-04/2014/लेज—33—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित सं॰ एल0जी0-1-04/2014

बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 5 मार्च 2014 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्व-साधारण राज्यपाल दिनांक 5 मार्च 2014 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव। सरकार के सचिव।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014 बिहार विनियोग बिहार विनियोग बिहार विनियोग बिहार विनियोग अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2014, 2014, 2014, 2014

[बिहार अधिनियम 4, 2014बिहार अधिनियम 4, 2014बिहार अधिनियम 4, 2014बिहार अधिनियम 4, 2014]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-अधिनियमित हो ।-अधिनियमित हो ।-अधिनियमित हो ।-

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2013 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

2222.... 2013-14 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 40,61,88,77,000 (चालीस अरब इकसठ करोड़ अठासी लाख सतहत्तर हजार) रूपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2013 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 40,61,88,77,000 (चालीस अरब इकसठ करोड़ अठासी लाख सतहत्तर हजार) रूपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।

3333.... विनियोग-। - इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2013 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/मांग/मांग/मांग/ विनियोग संख्या सेवा से संबंधित मांग सेवा से संबंधित मांग या विनियोग राजस्व पूंजी अनधिक राशियां
बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित निधि पर भारित योगयोगयोगयोग
1 2 3 4 5 6
1 कृषि विभाग राजस्व 1,67,00,20,000 1,67,00,20,000
पूंजी
2 पशु एवं मत्स्य स साधन विभाग ं राजस्व 5,11,67,000 5,11,67,000
पूंजी
3 भवन निर्माण विभाग राजस्व
पूंजी 7,00,01,000 7,00,01,000
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजस्व 3,07,00,000 3,07,00,000
पूंजी
5 राज्यपाल सचिवालय राजस्व 1,05,00,000 1,05,00,000
पूंजी
6 निर्वाचन विभाग राजस्व
पूंजी
7 निगरानी विभाग राजस्व
पूंजी
8 कला, संस्कृति एवं य वा विभाग ु राजस्व 3,00,000 3,00,000
पूंजी
9 सहकारिता विभाग राजस्व 12,41,27,000 12,41,27,000
पूंजी 17,54,20,000 17,54,20,000
10 उर्जा विभाग राजस्व 17,82,87,000 17,82,87,000
पूंजी 3,75,00,00,000 3,75,00,00,000
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग राजस्व
पूंजी
12 वित्त विभाग राजस्व 50,00,000 50,00,000
पूंजी
13 स द भुगतान ू राजस्व 3,31,90,000 3,31,90,000
पूंजी
14 ऋण अदायगियां राजस्व
पूंजी 4,70,73,000 4,70,73,000
15 पेंशन राजस्व 25,00,50,00,000 63,00,000 25,01,13,00,000
पूंजी
16 पंचायती राज विभाग राजस्व 3,19,99,38,000 3,19,99,38,000
पूंजी
17 वाणिज्य-कर विभाग राजस्व
पूंजी
18 खाद्य एवं उपभोक्ता स रक्षण विभाग ं राजस्व 2,57,51,55,000 2,57,51,55,000
पूंजी
19 पर्यावरण एवं वन विभाग राजस्व 34,79,53,000 34,79,53,000
पूंजी
20 स्वास्थ्य विभाग राजस्व 1,000 1,000
पूंजी 50,00,00,000 50,00,00,000
21 शिक्षा विभाग राजस्व 37,14,000 37,14,000
पूंजी 7,00,00,000 7,00,00,000
22 गृह विभाग राजस्व 38,22,60,000 38,22,60,000
पूंजी 50,05,69,000 50,05,69,000
23 उद्योग विभाग राजस्व
पूंजी 5,50,00,000 5,50,00,000
24 स चना एवं जनसंपर्क ू विभाग राजस्व
पूंजी
25 स चना प्रावैधिकी ू विभाग राजस्व
पूंजी
26 श्रम संसाधन विभाग राजस्व 1,98,90,000 1,98,90,000
पूंजी
27 विधि विभाग राजस्व
पूंजी
28 उच्च न्यायालय राजस्व
पूंजी
29 खान एवं भूतत्व विभाग राजस्व
पूंजी
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजस्व 64,00,000 64,00,000
पूंजी 62,00,00,000 62,00,00,000
31 स सदीय कार्य विभाग ं राजस्व 30,000 30,000
पूंजी
32 विधान मंडल राजस्व 3,00,000 3,00,000
पूंजी
33 सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व 2,50,000 2,50,000
पूंजी
34 बिहार लोक सेवा आयोग राजस्व
पूंजी
35 योजना एवं विकास विभाग राजस्व
पूंजी
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग राजस्व
पूंजी
37 ग्रामीण कार्य विभाग राजस्व
पूंजी
38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राजस्व
पूंजी
39 आपदा प्रबंधन विभाग राजस्व 38,80,000 38,80,000
पूंजी
40 राजस्व एवं भूमि स धार विभाग ु राजस्व 1,000 1,000
पूंजी
41 पथ निर्माण विभाग राजस्व
पूंजी
42 ग्रामीण विकास विभाग राजस्व 8,00,00,000 8,00,00,000
पूंजी
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग राजस्व
पूंजी
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग राजस्व
पूंजी
45 गन्ना उद्योग विभाग राजस्व
पूंजी
46 पर्यटन विभाग राजस्व
पूंजी
47 परिवहन विभाग राजस्व 50,00,000 50,00,000
पूंजी
48 नगर विकास एवं आवास विभाग राजस्व
पूंजी
49 जल संसाधन विभाग राजस्व 35,00,000 35,00,000
पूंजी 55,00,00,000 55,00,00,000
50 लघु जल संसाधन विभाग राजस्व 4,17,01,000 4,17,01,000
पूंजी 8,65,50,000 8,65,50,000
51 समाज कल्याण विभाग राजस्व 40,97,00,000 40,97,00,000
पूंजी
योग राजस्व 34,14,42,74,000 4,99,90,000 34,19,42,64,000
योग पूंजी 6,37,75,40,000 4,70,73,000 6,42,46,13,000
महायोग 40,52,18,14,000 9,70,63,000 40,61,88,77,000
4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014 5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014 6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014

7 मार्च 2014

सं0 एल0जी0-1-04/2014/सं0 एल0जी0-1-04/2014/सं0 एल0जी0-1-04/2014/सं0 एल0जी0-1-04/2014/लेजलेजलेजलेज—34—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 मार्च 2014 को अनुमत बिहार विनियोग बिहार विनियोग बिहार विनियोग बिहार विनियोग अधिनियम, 2014अधिनियम, 2014अधिनियम, 2014अधिनियम, 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014

THE BIHAR APPROPRIATION ACT, 2014

[Bihar Act 4, 2014]

AN

ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTY FIRST DAY OF MARCH, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty fifth year of Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement .- (1)This Act may be called the Bihar Appropriation Act,2014.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall deem to have commenced from 1st April 2013.

2. Withdrawal of Rs. 40,61,88,77,000 (Rs. Forty arab sixty one crore eighty eight lac seventy seven thousand), out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year 2013-14. Total 40,61,88,77,000 (Rs. Forty arab sixty one crore eighty eight lac seventy seven thousand),which will not be more than the amount mentioned in column 6 of the schedule from The Consolidated Fund of The State of Bihar to meet various expenses to be incurred related to the payment during the year commencing from 01 April, 2013 in relation to the services mentioned in column 2 of The Schedule.

3. Appropriation.- The amount authorized for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of April,2013 and will be appropriated in respect of them.

8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

Grant/ Appropriation Number Services and purposes to which the appropriation relates Revenue Capital Sums not exceeding (In Rupees)
Grant made by the Bihar Legislative Assembly Charged on the Consolidated Fund of the State Total
1 2 3 4 5 6
1 Agriculture Department Revenue 1,67,00,20,000 1,67,00,20,000
Capital
2 Animal and Fisheries Resource Department Revenue 5,11,67,000 5,11,67,000
Capital
3 Building Construction Department Revenue
Capital 7,00,01,000 7,00,01,000
4 Cabinet Secretariat Department Revenue 3,07,00,000 3,07,00,000
Capital
5 Secretariat of the Governor Revenue 1,05,00,000 1,05,00,000
Capital
6 Election Department Revenue
Capital
7 Vigilance Department Revenue
Capital
8 Art, Culture and Youth Department Revenue 3,00,000 3,00,000
Capital
9 Co-operative Department Revenue 12,41,27,000 12,41,27,000
Capital 17,54,20,000 17,54,20,000
10 Energy Department Revenue 17,82,87,000 17,82,87,000
Capital 3,75,00,00,000 3,75,00,00,000
11 BC and MBC Welfare Department Revenue
Capital
12 Finance Department Revenue 50,00,000 50,00,000
Capital
13 Interest Payment Revenue 3,31,90,000 3,31,90,000
Capital
14 Repayment of Loans Revenue
Capital 4,70,73,000 4,70,73,000
15 Pension Revenue 25,00,50,00,000 63,00,000 25,01,13,00,000
Capital
16 Panchayati Raj Department Revenue 3,19,99,38,000 3,19,99,38,000
Capital
17 Commercial Tax Department Revenue
Capital
18 Food and Consumer Protection Department Revenue 2,57,51,55,000 2,57,51,55,000
Capital
19 Environment and Forest Department Revenue 34,79,53,000 34,79,53,000
Capital
20 Health Department Revenue 1,000 1,000
Capital 50,00,00,000 50,00,00,000
21 Education Department Revenue 37,14,000 37,14,000
Capital 7,00,00,000 7,00,00,000
22 Home Department Revenue 38,22,60,000 38,22,60,000
Capital 50,05,69,000 50,05,69,000
23 Industries Department Revenue
Capital 5,50,00,000 5,50,00,000
24 Information and Public Relation Department Revenue
Capital
25 Information Technology Department Revenue
Capital
26 Labour Resource Department Revenue 1,98,90,000 1,98,90,000
Capital
27 Law Department Revenue
Capital
28 High Court of Bihar Revenue
Capital
29 Mines and Geology Department Revenue
Capital
30 Minorities Welfare Department Revenue 64,00,000 64,00,000
Capital 62,00,00,000 62,00,00,000
31 Parliamentary Affairs Department Revenue 30,000 30,000
Capital
32 Legislature Revenue 3,00,000 3,00,000
Capital
33 General Administration Department Revenue 2,50,000 2,50,000
Capital
34 Bihar Public Service Commission Revenue
Capital
35 Planning and Development Department Revenue
Capital
36 Public Health Engineering Department Revenue
Capital
37 Rural Works Department Revenue
Capital
38 Registration, Excise and Prohibition Department Revenue
Capital
39 Disaster Management Department Revenue 38,80,000 38,80,000
Capital
40 Revenue and Land Reforms Department Revenue 1,000 1,000
Capital
41 Road Construction Department Revenue
Capital
42 Rural Development Department Revenue 8,00,00,000 8,00,00,000
Capital
43 Science and Technology Department Revenue
Capital
44 SC & ST Welfare Department Revenue
Capital
45 Sugar Industries Department Revenue
Capital
46 Tourism Department Revenue
Capital
47 Transport Department Revenue 50,00,000 50,00,000
Capital
48 Urban Development and Housing Department Revenue
Capital
49 Water Resources Department Revenue 35,00,000 35,00,000
Capital 55,00,00,000 55,00,00,000
50 Minor Water Resource Department Revenue 4,17,01,000 4,17,01,000
Capital 8,65,50,000 8,65,50,000
51 Social Welfare Department Revenue 40,97,00,000 40,97,00,000
Capital
Total Revenue 34,14,42,74,000 4,99,90,000 34,19,42,64,000
Total Capital 6,37,75,40,000 4,70,73,000 6,42,46,13,000
Grand Total 40,52,18,14,000 9,70,63,000 40,61,88,77,000
9 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014 10 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014 11 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच, 2014

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

—————

अधी0क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 254-571+400-ड.0ट.0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 March 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-03-07.254/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-03-07.254.