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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 March 2014

Published 07 March 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-03-07.259
Languages
English, Hindi

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16161616 फा"गुफा"गुफा"गुफा"गुनननन 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 7777 माच+माच+माच+माच+ 2014201420142014 कृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डब्क्तमहृहृत्रक्तकृन्नप्रहृग्त्र

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ह्यमहृहृह्नश्त्रक्तकृन्नप्रत्र'त्र ह्यमहृहृह्नश्त्रक्तकृन्नप्रत्र'2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच+ 2014 बिहार राज्य लोक अभिलेख विध्ेयक, OMNQ [कृप्रक्तकृप्रब्डच्,व्डछफ प्रस्तावना।- राज्य सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा गठित लोक उपक्रमों, कानूनी निकायों और निगमों, आयोगों और

समितियों के लोक अभिलेखों के प्रबंध्न, प्रशासन और परिरक्षण तथा उनसे संबंध्ति या उनके आनुषंगिक

विषयों का विनियमन करने के लिए विध्ेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधन मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अध्निियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- ;1द्ध यह अध्निियम बिहार राज्य लोक अभिलेख अध्निियम, 2014 कहा जा सकेगा।

;2द्ध इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

;3द्ध यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, राजपत्रा में अध्सिूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ ।- इस अध्निियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

;कद्ध फ्बोर्डय् से अभिप्रेत है धरा-13 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन गठित अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड। ;खद्ध फ्निदेशकय् से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभिलेखागार निदेशक और उसमें निदेशक के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राध्किृत कोई अध्किारी शामिल हैऋ

;गद्ध फ्राज्य अभिलेखागारय् से अभिप्रेत है, राज्य के लिए गठित बिहार राज्य अभिलेखागार एवं उसके नियंत्राण के अध्ीन अन्य अभिलेखागारऋ

;घद्ध फ्प्रमंडलीय अभिलेखागारय् से अभिप्रेत हैं सभी प्रमंडलीय अभिलेखागारऋ

;ड॰द्ध फ्जिला अभिलेखागारय् से अभिप्रेत है राज्य के सभी जिलों के अभिलेखागार जो सरकारी या निजी होऋ ;चद्ध फ्राज्यय् से अभिप्रेत है बिहार राज्यऋ

;छद्ध फ्विहितय् से अभिप्रेत है इस अध्निियम के अध्ीन बनाये गये विहित नियम।

;जद्ध फ्लोक अभिलेखय् के अंतर्गत शामिल हैं, किसी अभिलेख सर्जक अभिकरण के या ऐतिहासिक महत्त्व केऋ

;iद्ध दस्तावेज, पांडुलिपि और संचिका ;फ्रफाईलद्धऋ ;iiद्ध किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफ्रिफल्म, माइक्रोफ्रिफश और अनुलिपि प्रतिऋ ;iiiद्ध ऐसी माइक्रोफ्रिफल्मों में सन्निविष्ट प्रतिविम्ब या प्रतिविम्बों का कोई प्रत्युत्पादन ;चाहे विवर्ध्ति हो या नहींद्ध, और

;ivद्ध किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री यथा कम्प्यूटर टेप, फ्रलॉपी, सी॰डी॰, सॉफ्रटवेयर इत्यादिऋ

;झद्ध फ्अभिलेख सृजक अभिकरणय् में निम्नलिखित शामिल हैंः- ;iद्ध राज्य सरकार का कोई विभाग या कार्यालयऋ ;iiद्ध राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः नियंत्रिात या वित्त पोषित कोई कानूनी निकाय या निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग या किसी समिति के संबंध् में उक्त निकाय, निगम, आयोग, या समिति के कार्यालय या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रिात या पूर्णतः या सारतः वित्त संपोषित कोई संस्थाऋ

;टद्ध फ्कार्यालयय् से अभिप्रेत है राज्य सरकार के सभी कार्यालय एवं सरकार द्वारा गठित निगम कार्यालयऋ ;ठद्ध फ्अभिलेख अध्किारीय् से अभिप्रेत है धरा-5 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन अभिलेख सृजक अभिकरण द्वारा नाम निर्देशित अध्किारी।

3. राज्य सरकार की शक्ति ।- ;1द्ध राज्य सरकार को, इस अध्निियम के अध्ीन लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंध्न, परिरक्षण, चयन, व्ययन और निवृत्ति से संबंध्ति संक्रियाओं का समन्वय, विनियमन और पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच+ 2014 ;2द्ध राज्य सरकार, धरा-2 के खंड ;झद्ध के उपखंड ;iद्ध एवं उपखंड ;iiद्ध में विनिर्दिष्ट अभिलेख सृजक अभिकरणों के लोक अभिलेखों के संबंध् में, आदेश द्वारा उन शर्तों के अध्ीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित सभी या किसी कृत्य को करने के लिए निदेशक को प्राध्किृत कर सकेगी, यथा :-

;कद्ध अभिलेखागार का पर्यवेक्षण, प्रबंध्न और नियंत्राणऋ

;खद्ध ऐसी अवध् ि के पश्चात्‌ जो विहित की जाए, स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों की जमा के लिए स्वीकारनाऋ

;गद्ध लोक अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका उपयोग और वापसीऋ

;घद्ध लोक अभिलेखों की व्यवस्था, परिरक्षण और प्रदर्शनऋ

;ड॰द्ध लोक अभिलेखों की तालिकाएँ, अनुक्रमणिकाएँ, सूची और अन्य संदर्भ-माध्यम की तैयारीऋ

;चद्ध अभिलेख प्रबंध्न प(ति के सुधर के लिए स्तरमानो, मापदंडों, प्रक्रियाओं और तकनीकी का विश्लेषण, विकास, संवर्ध्न और समन्वयऋ

;छद्ध अभिलेखागार और अभिलेख सृजक अभिकरण के कार्यालयों में लोक अभिलेखों का अनुरक्षण, व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करनाऋ

;जद्ध लोक अभिलेखों के परिरक्षण के लिए उपलब्ध् स्थान के उपयोग का संवर्ध्न करना और उपस्करों का अनुरक्षण करनाऋ

;झद्ध अभिलेखों के संकलन, वर्गीकरण और व्ययन की बाबत और अभिलेख प्रबंध् के स्तरमानों, प्रक्रियाओं और तकनीकी के उपयोजन के संबंध् में अभिलेख सृजक अभिकरणों को सलाह देनाऋ

;ाद्ध लोक अभिलेखों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करनाऋ

;टद्ध अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेख प्रबंध् की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करनाऋ ;ठद्ध किसी प्राइवेट स्रोत से अभिलेख स्वीकार करनाऋ

;डद्ध लोक अभिलेखों तक पहुँच विनियमित करनाऋ

;ढ़द्ध निष्क्रिय निकायों से अभिलेख प्राप्त करना और राष्ट्रीय आपात की दशा में लोक अभिलेख प्राप्त करने की व्यवस्था करनाऋ

;णद्ध अभिलेख अध्किारी से अभिलेख प्रबंध्न और व्ययन प(ति के संबंध् में रिपोर्ट प्राप्त करनाऋ ;तद्ध लोक अभिलेखों की अध्प्रिमाणित प्रतियाँ या उनसे उ(रण उपलब्ध् करानाऋ

;थद्ध लोक अभिलेखों को नष्ट करना या उनका व्ययन करनाऋ

;दद्ध ऐतिहासिक, राष्ट्रीय या राजकीय महत्व के किसी दस्तावेज को पट्‌टे पर प्राप्त करना अथवा उसे क्रय करना या दान के रूप में स्वीकार करनाऋ

4. राज्य के बाहर लोक अभिलेखों को ले जाया जाना ।- कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई लोक अभिलेख न तो राज्य के बाहर ले जाएगा और न ले जाने की अनुज्ञा देगाः

परन्तु यदि कोई लोक अभिलेख किसी शासकीय प्रयोजन के लिए राज्य के बाहर ले जाया जाता है या भेजा जाता है तो ऐसा पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

5. अभिलेख अध्किारी नाम- निर्देशन ।- ;1द्ध प्रत्येक अभिलेख सृजक अभिकरण, इस अध्निियम के अध्ीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अपने किसी अध्किारी को अभिलेख अध्किारी के रूप में नाम निर्देशित करेगा। ;2द्ध प्रत्येक अभिलेख सृजक अभिकरण ऐसी संस्था में और ऐसे स्थानों में, जिसे वह उचित समझे, अभिलेख कक्षों की स्थापना कर सकेगा और प्रत्येक अभिलेख कक्ष को किसी अभिलेख अध्किारी के प्रभार के अध्ीन रखेगा।

6. अभिलेख अध्किारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व ।- ;1द्ध अभिलेख अध्किारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगाः-

;कद्ध अपने प्रभार के अध्ीन के लोक अभिलेखों की उचित व्यवस्था, अनुरक्षण और परिरक्षणऋ

;खद्ध सभी लोक अभिलेखों का नियत कालिक पुनर्विलोकन और अल्पकालिक महत्व के लोक अभिलेखों की छँटाईऋ4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच+ 2014 ;गद्ध स्थायी महत्व के लोक अभिलेखों को प्रतिधरित करने की दृष्टि से पच्चीस वर्ष से अध्कि पुराने लोक अभिलेखों को राज्य अभिलेखागार बिहार से परामर्श करके आँकनाऋ

;घद्ध लोक अभिलेखों को, ऐसी रीति से और ऐसी शर्त्तो के अध्ीन रहते हुए, नष्ट करना, जो धरा-8 की उप-धरा ;1द्ध के अध्ीन विहित की जाएऋ

;ड॰द्ध लोक अभिलेखों के लिए यथास्थिति, बिहार के राज्य अभिलेखागार या क्षेत्राीय अभिलेखागार, जिला अभिलेखागार से परामर्श करके, प्रतिधरण अनुसूची का संकलनऋ

;चद्ध वर्गीकृत लोक अभिलेखों की श्रेणी कम करने के लिए, ऐसी रीति से जो विहित की जाय उनका नियत कालिक पुनर्विलोकनऋ

;छद्ध अभिलेख प्रबंध् प(ति में सुधर के लिए और लोक अभिलेखों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे स्तरमानों, प्रक्रियाओं और तकनीकों, को जिनकी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा, समय-समय पर, अनुशंसा की जाय अपनानाऋ

;जद्ध लोक अभिलेखों की वार्षिक अनुक्रमणिकाओं के संकलनऋ

;झद्ध संगठनात्मक इतिवृत और उसके वार्षिक अनुपूरक के संकलनऋ

;ाद्ध लोक अभिलेख प्रबंध्न के लिए, यथास्थिति राज्य अभिलेखागार या क्षेत्राीय अभिलेखागार, जिला अभिलेखागार को सहायता प्रदान करनेऋ

;टद्ध यथास्थिति, निदेशक या अभिलेखागार प्रधन को वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति से जो विहित की जाय, प्रस्तुत करनेऋ

;ठद्ध किसी निष्क्रिय निकाय के अभिलेखों का, यथास्थिति राज्य अभिलेखागार या प्रमंडलीय अभिलेखागार या जिला अभिलेखागार को परिरक्षण के लिए अन्तरण करनेऋ

;2द्ध अभिलेख अध्किारी, उप-धरा ;1द्ध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की दशा में, यथास्थिति निदेशक या अभिलेखागार के प्रधन के निदेशानुसार कार्य करेगा।

7. अभिलेख अध्किारी का कर्त्तव्य ।- ;1द्ध अभिलेख अध्किारी, अपने प्रभार के अध्ीन में किन्हीं लोक अभिलेखों के अनध्किृत हटाए जाने, नष्ट किये जाने, विरूपित किए जाने या परिवर्तित किए जाने की दशा में, ऐसे लोक अभिलेखों को बरामद करने या पुनः प्राप्त करने के लिए तुरन्त समुचित कार्रवाई करेगा।

;2द्ध अभिलेख अध्किारी अपने प्रभार के अध्ीन लोक अभिलेखों के अनध्किृत हटाये जाने, नष्ट किये जाने, विरूपित किये जाने या परिवर्तित किये जाने तथा यथास्थिति निदेशक या अभिलेखागार के प्रधन द्वारा दिये गये निदेशों के अध्यध्ीन यदि कोई हो, अपने द्वारा आरंभ की गई कार्रवाई जिसे स्थिति के अनुसार वह आवश्यक समझे के संबंध् में कोई जानकारी कोई विलम्ब किये बिना, यथास्थिति, निदेशक या अभिलेखागार के प्रधन को लिखित रिपोर्ट सुपूर्द करेगा। ;3द्ध अभिलेख अध्किारी, लोक अभिलेखों को बरामद करने या पुनः प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी अध्किारी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकेगा और ऐसा अध्किारी या व्यक्ति ऐसे अभिलेख अध्किारी को सभी सहायता प्रदान करेगा।

8. लोक अभिलेखों का निपटारा ।- ;1द्ध तत्समय प्रवृत किसी विध् िमें अन्यथा उपबंध्ति, के सिवाय, कोई भी लोक अभिलेख, उस रीति के सिवाय और उन शर्ताे के अध्यध्ीन जो विहित की जाए नष्ट नहीं किया जाएगा या उसका अन्यथा व्ययन नहीं किया जाएगा।

;2द्ध वर्ष 2014 के पूर्व सृजित किसी भी अभिलेख को, जहाँ यथास्थिति, निदेशक या अभिलेखागार के प्रधन एवं पुराभिलेखपाल की राय में, वह इस प्रकार विरूपित हो गया हो या ऐसी दशा में हो कि उसे किसी अभिलेखागार संबंध्ी उपयोग में नहीं लाया जा सकता हो के सिवाय नष्ट नहीं किया जायेगा किन्तु ऐसे विनिश्चय पर तीनाें व्यक्तियों का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।

9. मुकदमा दायर करने की शक्ति एवं सजा ।- ;1द्ध अभिलेख पदाध्किारी, निदेशक की पूर्व अनुमति से, मुख्य न्यायिक दण्डाध्किारी के समक्ष यथाशीघ्र मुकदमा दायर कर सकेगा।5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच+ 2014 ;2द्ध जो कोई उस अध्निियम की धरा-4 या धरा-8 के उपबंधें में से किसी का उल्लंघन करेगा, वह उस अवध् ि के लिए कारावास से, जो पांच वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी, या उस जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनो से दंडनीय होगा।

10. लोक अभिलेखों का अंतरण न होना ।- सुरक्षा वर्गीकरण वाले किसी लोक अभिलेख का अंतरण राज्य अभिलेखागार या प्रमंडलीय अभिलेखागार या जिला अभिलेखागार में नहीं होगा।

परंतु सरकार ऐसे वर्गीकृत अभिलेखों को उनके सृजन के 30 वर्षों की अवधि के उपरांत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा इसे अवर्गीकृत कर सकेगी। इस प्रकार अवर्गीकृत किये गए अभिलेख अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिलेखागारों में अन्तरित किये जा सकेंगे। मुख्यमंत्राी सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, गृह विभाग एवं मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग के कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे, इस श्रेणी में शामिल होंगे। 11. लोक अभिलेख प्राप्त एवं उपलब्ध् कराना ।- ;1द्ध राज्य अभिलेखागार या प्रमंडलीय अभिलेखागार या जिला अभिलेखागार ऐतिहासिक, राष्ट्रीय महत्व या राजकीय महत्व के किसी अभिलेख को किसी प्राईवेट स्रोत से दान के रूप में, क्रय द्वारा या अन्यथा स्वीकार कर सकेगा।

;2द्ध राज्य अभिलेखागार उप-धरा ;1द्ध में निर्दिष्ट कोई लोक अभिलेख, ऐसी रीति से और ऐसी शर्ताें के अध्ीन रहते हुए, जो विहित की जाय, वास्तविक अनुसंधनविद्‌ को उपलब्ध् करा सकेगा। ऐसा अनुसंधनविद्‌ ऐसे अभिलेख को अभिलेखागार में अध्ययन कर उसी दिन वापस कर देगा।

12. लोक अभिलेखों तक पहुँच ।-;1द्ध ऐसे सभी अवर्गीकृत लोक अभिलेख, जो तीस वर्ष से अध्कि पुराने हो और जो राज्य अभिलेखागार, या किसी प्रमंडलीय या जिला अभिलेखागार को अंतरण कर दिये गये हैं। ऐसे अपवादों और निर्वध्नों के अध्ीन रहते हुए, जो विहित किए जायें, अनुसंधनविद्‌ को उपलब्ध् कराये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण ।- इस उप-धरा के प्रयोजनों के लिए तीस वर्ष की अवध् िकी गणना, लोक अभिलेख प्रारंभ करने के वर्ष से की जाएगी।

;2द्ध कोई भी अभिलेख सृजक अभिकरण, अपनी अभिरक्षा में किसी लोक अभिलेख तक किसी व्यक्ति की पहुंच ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अध्ीन रहते हुए, जो विहित की जाय, होने देगा।

13. अभिलेख सलाहकार बोर्ड का गठन ।- ;1द्ध राज्य सरकार, राजपत्रा में अध्सिूचना द्वारा, इस अध्निियम के प्रयोजनों के लिए एक अभिलेख सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी।

;2द्ध बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगा, यथाः-

;कद्ध सदस्य, राजस्व पर्षद - पदेन अध्यक्ष

;खद्ध मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पर्यटन विभाग तथा शिक्षा विभाग से प्रत्येक का एक-एक अध्किारी, जो बिहार सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति का हो - पदेन सदस्य ;गद्ध राज्य सरकार द्वारा तीन वर्षो या अध्कि अवध् िके लिए नाम निर्देशित किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें एक अभिलेख पदाध्किारी ;पुराभिलेखपालद्ध हो और दो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग अथवा प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के स्नातकोत्तर विभाग के प्राध्यापक एवं अध्यक्ष - पदेन सदस्य

;घद्ध निदेशक, अभिलेखागार - पदेन सदस्य सचिव

;ड॰द्ध बिहार विधन परिषद्‌ एवं विधन सभा का, विषय में रूचि रखने वाले सभापति एवं अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य।

;3द्ध बोर्ड किसी विशेषज्ञ को भी बैठकों में आमंत्रिात कर सकेगा।

14. बोर्ड के कृत्य ।- बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगाः-

;कद्ध लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंध्न, परिरक्षण और उपयोग से संबंध्ति विषयों पर राज्य सरकार, प्रमंडलीय, जिला प्रशासनों को सलाह देनाऋ

;खद्ध पुराभिलेखपालों के प्रशिक्षण से संबंध्ति मार्गदर्शक सि(ांत अध्किथित करनाऋ

;गद्ध प्राईवेट अभिरक्षा से अभिलेखों के अर्जन के लिए निदेश देनाऋ

;घद्ध ऐसे अन्य विषयों को निपटाना जो विहित किये जाय।6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच+ 2014 15. अभिलेखागार विज्ञान आदि के पाठ्‌यक्रम विनिश्चित करने की राज्य सरकार की शक्ति।- अभिलेखागार संबंध्ी विज्ञान और अन्य आनुषंगिक विषयों में प्रशिक्षण से संबंध्ति पाठ योजना, पाठ्‌य-चर्या निर्धरण और परीक्षाओं के लिए मानक और स्तरमान अभिकथित करने की शक्ति राज्य सरकार को होगी।

16. वादों का वर्जन ।- इस अध्निियम या इसके अध्ीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विध्कि कार्यवाहियाँ किसी व्यक्ति के विरू( आरंभ नहीं की जायगी।

17. नियम बनाने की शक्ति ।-;1द्ध राज्य सरकार, इस अध्निियम के उपबंधें को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्रा में अध्सिूचना द्वारा नियमावली बना सकेगी।

;2द्ध इस अध्निियम के अध्ीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशीघ्र, विधन मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्रा में हो, कुल चौदह दिन की अवध् िके लिए रखा जाएगा। यह अवध् िएक सत्रा में अथवा दो या अध्कि अनुक्रमिक सत्राों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्रा के या पूर्वाेक्त आनुक्रमिक सत्राों के ठीक बाद के सत्रा के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात्‌ वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अध्ीन पहले की गई किसी बात की विध्मिान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे़गा।

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अधी0क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित।

(cid:1)बहार गजट (असाधारण) 259-571+10-ड.0ट.0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 March 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-03-07.259/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-03-07.259.