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áòeââàÜ=äÑéç=^= áòeââàÜ=äÑéç=^2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच+ 2014
बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014
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बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) (यथा संशोधित)
का संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-18 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-18 की उप-धारा (5) में शब्द ''या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या'' के पश्चात् और शब्द ''अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने'' के पूर्व शब्द ''विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार के आदेश की अवज्ञा या'' अन्तःस्थापित किये जायेंगे।
3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-44 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-44 की उप-धारा (4) में शब्द ''या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता हो या'' के पश्चात् और शब्द ''शारीरिक या मानसिक तौर पर कर्त्तव्यों के निर्वहन के अयोग्य हो'' के पूर्व शब्द ''विधि द्वारा स्थापित 4. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-70 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-70 की उप-धारा 3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच+ 2014
उद्देश्य एवं हेतु
विभिन्न समादेश याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये नियमन के आलोक में जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु धारा-18(5), धारा-44(4) एवं धारा-70(5) में यह संशोधन किया जाना आवश्यक है।
अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-18, धारा-44 एवं धारा-70 में संशोधन/नया उपखंड जोड़ने का प्रस्ताव है।
2. यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।
(डॉ॰ भीम सिंह)
भार साधक सदस्य iVuk]
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अधी0क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 263-571+10-ड.0ट.0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in