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गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय
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संकल्प
4 मार्च 2014
विषयः—युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिक के निकटतम युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिक के निकटतम युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिक के निकटतम आश्रितों एवं विकलांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में। आश्रितों एवं विकलांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।
में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जुलाई 1999 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जुलाई 1999
निर्णयानुसार विभिन्न राज्यों में सैनिकों के कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के लिए अगस्त निर्णयानुसार विभिन्न राज्यों में सैनिकों के कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के लिए अगस्त निर्णयानुसार विभिन्न राज्यों में सैनिकों के कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के लिए अगस्त 1999 में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक में अन्य बिन्दुओं के अलावा राज्य 1999 में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक में अन्य बिन्दुओं के अलावा रा 1999 में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक में अन्य बिन्दुओं के अलावा रा सरकारों द्वारा ''एक्शन'' में मारे गये सैनिकों को 5,00,000
मारे गये सैनिकों को 5,00,000 रू0 (पॉंच लाख रूपये) की दर से अनुग्रह अनुदान देने
रू0 (पॉंच लाख रूपये) की दर से अनुग्रह अनुदान देने की
ांसा के आधार पर युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में मारे जाने वाले बिहार निवासी शहीद अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के आधार पर युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में मारे जाने वाले बिहार निवासी शहीद ांसा के आधार पर युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में मारे जाने वाले बिहार निवासी शहीद सैनिक सैन्यकर्मी को राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। सैनिक सैन्यकर्मी को राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। 2. सम्यक् विचारोपरांत केन्द्र सरकार, रक्षा मंत्रालय की उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में सैनिक कल्याण सम्यक् विचारोपरांत केन्द्र सरकार, रक्षा मंत्रालय की उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 660 दिनांक, 02
ाालय के संकल्प संख्या 660 दिनांक, 02.8.2010 की कंडिका 2 जिसमें युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में
2010 की कंडिका 2 जिसमें युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में मारे जाने
े निकटतम आश्रितों को 1,00,000 वाले बिहार राज्य के निवासी सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी के मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को 1,00,000 वाले बिहार राज्य के निवासी सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी के मृत्यु होने पर उनक 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 10 माच* 2014 में मारे जाने वाले बिहार राज्य के निवासी सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी के मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को 5,00,000 रू0 (पांच लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। 3. सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 660 दिनांक, 02.8.2010 की कंडिका 2 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। यह संशोधन माह सितम्बर 2013 से प्रभावी होगा। शेष शर्त्ते यथावत रहेंगे।
4. उपर्युक्त प्रयोजनार्थ राशि का व्यय ''मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यालय उप शीर्ष-0002 स्थल, जल एवं वायु सैनिकों का पर्षद-मुख्यालय प्रभार, मॉग संख्या-22 विपत्र कोड-एन 2052000920002 के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई शीर्ष 31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा'' मद से विकलनीय होगा। इस मद में आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होगें।
आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियॉ महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग नं0-VII, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली-110066/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाये।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 265-571+200-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in