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अधिसूचना
28 फरवरी 2014
एस0ओ0 208, दिनांक 12 मार्च 2014
, दिनांक 12 मार्च 2014—जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-2890/विधि,
2890/विधि, दिनांक 19.10.2013 के अनुसरण में समस्तीपुर जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण) समस्तीपुर जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण)
जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप समस्तीपुर जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण), अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री जामुन अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण), अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण), अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने दास, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-479/88 है, को जिनका निर्धारित कालावधि जुलाई, 2011 को दास, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-479/88 है, को जिनका निर्धारित कालावधि जुलाई, 2011 को दास, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-479/88 है, को जिनका निर्धारित कालावधि जुलाई, 2011 को
े बाद भी वह कार्यरत थे, उनके द्वारा किये गये कायों को विनियमित समाप्त हो चुका था तथा उसके बाद भी वह कार्यरत थे, उनके द्वारा किये गये कायों को विनियमित े बाद भी वह कार्यरत थे, उनके द्वारा किये गये कायों को विनियमित की तिथि से अगले तीन वर्षो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति करते हुए, नियुक्ति की तिथि से अगले तीन वर्षो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति की तिथि से अगले तीन वर्षो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
2. उक्त अधिनियम के अन्र्तगत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त
उक्त अधिनियम के अन्र्तगत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त
समझी जायेगी। सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु उन्हें कोई 3. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु उन्हें कोई सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु उन्हें कोई 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12 माच( 2014 4. सम्बन्धित विशेष लोक अभियेाजक प्रत्येक माह विषयांकित वादों (निष्पादित व लम्बित) से सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह तथा जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
(सं0सं0 सी0/ए0एस0-3-47/2007-1532/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दुबेे,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 292-571+25-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in