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अधिसूचना
28 फरवरी 2014
एस0ओ0 212, दिनांक 12 मार्च 2014
, दिनांक 12 मार्च 2014—जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-1280/विधि,
1280/विधि, दिनांक 12.06.2013 के अनुसरण में बेगूसराय जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण) बेगूसराय जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण)
न्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप बेगूसराय जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप
जनजाति (अत्याचार, निवारण), अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री अंजनी कुमार जनजाति (अत्याचार, निवारण), अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने जनजाति (अत्याचार, निवारण), अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने
की तिथि से अगले तीन वर्षो के प्रथम, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-735/88 है, को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षो के प्रथम, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-735/88 है, को पद ग्रहण
लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त
अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
उक्त अधिनियम के अन्र्तगत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। उक्त अधिनियम के अन्र्तगत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। 2. उक्त अधिनियम के अन्र्तगत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु उन्हें कोई 3. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु उन्हें कोई सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु उन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।
ा।
सम्बन्धित विशेष लोक अभियेाजक प्रत्येक माह विषयांकित वादों (निष्पादित व लम्बित) से सम्बन्धित प्रतिवेदन 4. सम्बन्धित विशेष लोक अभियेाजक प्रत्येक माह विषयांकित वादों (निष्पादित व लम्बित) से सम्बन्धित प्रतिवेदन सम्बन्धित विशेष लोक अभियेाजक प्रत्येक माह विषयांकित वादों (निष्पादित व लम्बित) से सम्बन्धित प्रतिवेदन 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12 माच) 2014 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह तथा जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
(सं0सं0 सी0/ए0एस0-3-30/2007-1534/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दुबेे,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 296-571+25-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in