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सं0 डी0/विविध-84/2011-
ते हुए बिहार राज्य में विदेशी नागरिकों की गतिविधि पर विशेष निगरानी रख
डी0/विविध-84/2011-179—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 19.04.1958 तथा The Foreigners Order-1948 की धारा-2 (2) के तहत् प्रदत्त की धारा-2 (2) के तहत् प्रदत्त ोष निगरानी रखने हेतु पुलिस उप ें कार्य करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-1112
पटना को Civil authority के रुप में कार्य करने हेतु विभागीय आदेश्
द्वारा प्राधिकृत किया गया था।
अब, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार पटना के आदेश संख्या-3700] दिनांक
के रुप में कार्य करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिह
दिनांक 12-02-14 के ोष शाखा, बिहार तथा पुलिस उप ा उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि ोष शाखा, बिहार (दोनों) को प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि संख्या-4/3/56 (I) F.I. दिनांक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में विदेश् महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना को दिनांक 13-12-11 द्वारा प्राधिकृत किया गया था। अब, अपर पुलिस महानिदेशक, विश् अनुसरण में Civil authority के रुप में कार्य महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार (दोनों) को प्राधिकृत किया से लागू होगा। इस अधिसूचना में प्रधान सचिव, गृह विभाग का आदेश्
प्रधान सचिव, गृह विभाग का आदेश प्राप्त है।
(2) Civil authority के अधिकार और कर्तव्य
के अधिकार और कर्तव्य Order-under the Foreigners Act-1946
से सम्बन्धित गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10-02
1946 , एवं Foreigners 02-1948 में उल्लिखित Order-1948 से सम्बन्धित गृह मंत्रालय, भारत प्रावधानों के अनुसार होगा।
Civil authority का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।
का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश् बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 शमीम अख्तर, मो0 शमीम अख्तर, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 300-571+100-ड70ट70पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: http://egazette.bih.nic.