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वित्त विभाग
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संकल्प
18 मार्च 2014
विषयः—निर्वाचन कर्त्तव्य पर तैनात कार्मिकों को यात्रा भ्
निर्वाचन कर्त्तव्य पर तैनात कार्मिकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान के
ात्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान के संबंध में । उपर्युक्त विषय के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0 464/
उपर्युक्त विषय के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0 464/INST-PAY/2014
PAY/2014-EPS, दिनांक के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैंः- के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैंः- 28/02/2014 से प्राप्त निर्देश के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैंः- 1. भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में संचालित लोक
सभा आम/उप चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में संचालित लोक-सभा/विधान-सभा आम/उप चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले चुनाव कर्मियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार भुगतान किया जाएगाः- चुनाव कर्मियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार भुगतान किया जाएगाः-
| क्र0 सं0 | कर्मियों का पदनाम | प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या | प्रशिक्षण कार्य पर भुगतान दर | मतदान/मतगणना मतदान/मतगणना के दिनों की संख्या | मतदान/मतगणना कार्य पर भुगतान दर |
| 1. | पीठासीन पदाधिकारी | दो/तीन | रू0 350/- प्रतिदिन | तीन | रू0 350/- प्रतिदिन |
| 2. | मतदान अधिकारी एक एवं दो | दो/तीन | रू0 250/- प्रतिदिन | तीन | रू0 250/- प्रतिदिन |
| 3. | चतुर्थवर्गीय कर्मी | दो/तीन | रू0 150/- प्रतिदिन | तीन | रू0 150/- प्रतिदिन |
| क्र0 सं0 | कर्मियों का पदनाम | प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या | प्रशिक्षण कार्य पर भुगतान दर | मतदान/मतगणना के दिनों की संख्या | मतदान/मतगणना कार्य पर भुगतान दर |
| 4. | सेक्टर पदाधिकारी/जोनल/गश्ती दल दंडाधिकारी | एक | रू0 350/- प्रतिदिन | एकमुश्त | रू0 1500/- एकमुश्त |
| 5. | सरकारी चालक | दो/तीन | रू0 250/- प्रतिदिन | ||
| 6. | मतगणना पर्यवेक्षक | एक | रू0 350/- प्रतिदिन | एक | रू0 350/- प्रतिदिन |
| 7. | मतगणना सहायक | एक | रू0 250/- प्रतिदिन | एक | रू0 250/- प्रतिदिन |
| 8. | माइक्रो प्रेक्षक | एक | रू0 350/- प्रतिदिन | एकमुश्त | रू0 1500/- एकमुश्त |
| 9. | इन्कम टैक्स इंस्पेक्टर | - | - | एकमुश्त | रू0 1200/- एकमुश्त |
| 10. | विडियो सरविलेंस टीम, विडियो भ्यूविंग टीम, एकाउंटिंग टीम, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम एंड कॉल सेंटर स्टाफ, मिडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमिटी, फ्लाईंग स्कवायड, स्टैटिक सरविलेंस टीम, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल | - | - | - | भुगतान दर वर्ग- I/II- रू0 1200/- एकमुश्त III- रू0 1000/- एकमुश्त IV- रू0 200/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (अधिकतम रू0 1000/-) |
उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित है । सुरक्षित रखे गए कर्मियों को जो निर्वाचन कर्त्तव्य पर आवश्यकता होने पर लगाए जाने के लिए निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहें, उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।
2. इसी प्रकार चुनाव कार्यों पर प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार भुगतान किया जाएगाः-
| क्र0 सं0 | सुरक्षा कर्मियों का पदनाम | प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या | प्रशिक्षण कार्य पर भुगतान की दर | मतदान/मतगणना के दिनों की संख्या | मतदान/मतगणना कार्य पर भुगतान दर |
| 1. | पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक | एक | रू0 350/- प्रतिदिन | दो/तीन | रू0 350/- प्रतिदिन |
| 2. | सहायक अवर निरीक्षक/हवलदार/सिपाही | एक | रू0 250/- प्रतिदिन | दो/तीन | रू0 250/- प्रतिदिन |
| 3. | चौकीदार/दफादार/ एन0सी0सी0 कैडेट/ चतुर्थ वर्गीय पुलिस कर्मी | एक | रू0 150/- प्रतिदिन | दो/तीन | रू0 150/- प्रतिदिन |
| टिप्पणीः-गृह रक्षकों को निर्धारित दर से दैनिक भत्ता देय होगा । |
उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित है ।
3. मतदान/मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों को भोजन/नाश्ता पर अधिकतम 150/- रू0 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की दर पर व्यय किया जा सकेगा । जहाँ ऐसा करना संभव नहीं हो, वहाँ 150/- रू0 प्रतिदिन की दर से नगद भुगतान किया जाएगा ।
4. बिहार यात्रा भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम 140 (क) के अनुसार निर्वाचन कार्य संपन्न करने के लिए की गयी यात्रा के निमित्त निर्वाचन कार्य करने का प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा एवं इसके लिए संबंधित कर्मी के द्वारा यात्रा विपत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी । लेखाकरण के प्रयोजनार्थ संबंधित प्राप्ति पंजी को अभिश्रव समझा जाएगा एवं तद्नुसार उसका आकस्मिक विपत्र समर्पित किया जा सकेगा ।
5. यह राशि संबंधित मुख्य शीर्ष "2015-निर्वाचन"/"2055-पुलिस" के अंतर्गत विषय शीर्ष "यात्रा व्यय" में किये गये बजट उपबंध से विकलनीय होगी ।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं0 2894, दिनांक 04/04/2009 के प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जाएंगे । आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रभात शंकर,
सरकार के अपर सचिव ।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 313-571+1000-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in