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---------
प्रेषक,
ççççभात शंकर,
ा विभाग ।
अपर सचिव, विÙा विभाग ।
सेवा में, महालेखाकार ;ले∫ महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ,
∫ एवं हक∫द्ध बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ,
पटना।
पटना, दिनांक 20 मार्च 2014 पटना, दिनांक 20 मार्च विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाध्किारियों को व्यावहारिक सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाध्किारियों को व्यावहारिक उपलब्ध् कराने के संबंध् में।
सुविधए¡¡¡¡ उपलब्ध् कराने के संबंध् में।
महाशय,
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक वि
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विÙा विभाग के संकल्प संख्या-6530, दिनांक 31/07/2008 ;
31/07/2008 ;çतिलिपि
दी गईः-
संलग्नद्ध के संबंध् में कहना है कि उÙाफ पत्रा द्वारा विषयांकित पदाध्किारियों को निम्नलिखित
ाफ पत्रा द्वारा विषयांकित पदाध्किारियों को निम्नलिखित सुविधए¡ दी गई
¼1½ निजी वाहन से कार्यालय आने-जाने के लिए प्रतिमाह पेट
निजी वाहन से कार्यालय आने-जाने के लिए प्रतिमाह पेटªोल/डीजल,
कार्यालय से सम्बन्ध्ति आवश्यक कागजात रखने के लिए ब्रीपफकेशऋ तथा
¼2½ कार्यालय से सम्बन्ध्ति आवश्यक कागजात रखने के लिए ब्रीपफकेशऋ तथा 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 माच* 2014 2. बिहार न्यायिक सेवा के पदाध्किारी शेट्ठी कमीशन और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशन की अनुशंसा एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में स्वीÑत वेतनमान, भÙाों, पेंशन एवं अन्य सुविधओं के हकदार होते हैं। इस प्रकार न्यायिक सेवा, राज्य सेवाओं से भिन्न स्वतन्त्रा कोटि की सेवा बन गई है। 3. राज्य सरकार के अध्ीन विभिन्न कार्यालयों/आयोगों में न्यायिक सेवा के पदाध्किारी भी पदस्थापित होते हैं। इस पदस्थापन के बाद इन पदाध्किारियों को उपर्युक्त संकल्प संख्या-6530, दिनांक 31/07/2008 के द्वारा स्वीÑत सुविधओं की अनुमान्यता होगी या नहीं, यह सरकार के समीक्षाध्ीन था।
4. उपर्युक्त संबंध् में यह स्पष्ट करना है कि चू¡कि न्यायिक सेवा को राज्य सेवाओं से भिन्न अलग कोटि की सेवा मानी गई है और उसके लिए वेतनादि सुविधए¡ उच्चतम न्यायालय के आदेश से स्वीÑत होती है। अतएव, उक्त संकल्प द्वारा स्वीÑत सरकार का निर्णय मात्रा गैर न्यायिक राज्य सेवाओं के लिए çभावी है।
विश्वासभाजन,
ççççभात शंकर,
सरकार के अपर सचिव।