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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 March 2014

Published 26 March 2014

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-03-26.13
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 5 5 5 5 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1931931931936666 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 11113333 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 26262626 माच+माच+माच+माच+ 2014201420142014 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15) और अ<य =य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2-5 भाग-1-क—ःवयंसेवक गुAमB के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, काय+बम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद।

---

भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आNद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और काया+PयJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। ---

भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राOय गजटB के उVरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथापन के पूव+ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ Oयेंठ अनुमित िमल चुक\ है। ---

भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मX पुर:ःथापन के पूव+ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, <यायालय सूचनाएं और सव+साधारण सूचनाएं इ`याNद। 6-6 पूरक

---

पूरक-क 7-102 (cid:18)बहार गजट, 26 माच+ 2014

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3, , , , छु 9ट(cid:15)छु 9ट(cid:15)छु 9ट(cid:15)छु 9ट(cid:15) और अ<य और अ<य और अ<य और अ<य वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग

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अधिसूचना

4 मार्च 2014

सं0 सि0 वि0 नि0 (स्था) 22/2011-27—मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत सिविल विमानन निदेषालय में कार्यरत श्री दीपक कुमार सिंह, अपर निदेषक-सह-वरीय अपर मुख्य विमान चालक, वेतन बैंड-37400-67000 (ग्रेड पे0 8900/-रुपये) को निदेषक, संचालन-सह-मुख्य विमान चालक के स्थाई पद पर ग्रेड पे0 10000 रुपये में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है।

2. इन्हे पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेषानुसार, ब्रजेष मेहरोत्रा, प्रधान सचिव।

——— शिक्षा विभाग ——— अधिसूचनाएं 20 फरवरी 2014 सं॰ 2/एम10-11/14-779—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1887 दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-21 द्वारा सेवा प्राप्त श्रीमती बेबी कुमारी (कोटि क्रमांक-1416/11) की सेवा पद रिक्त नहीं रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग को वापस की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से

राजेन्द्र राम, निदेषक (प्रषासन)-सह-अपर सचिव।

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12 फरवरी 2014

सं॰ 2/टि0-8-02/13-697—बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में अधिसूचना संख्या-422 दिनांक 22.05.97 द्वारा अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के पॉंच शिक्षकों को बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 (शिक्षण शाखा) पुरुष संवर्ग में प्राचार्य के पद पर 2200-75-2800-100-4000/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया गया।

2. सिविल अपील संख्या-8226-8227/12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.12 को पारित आदेश के अनुपालन में संकल्प संख्या-687 दिनांक 02.04.13 द्वारा अधिसूचना संख्या-1855 दिनांक 19.11.07 को निरस्त करते हुए, संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.06 को पुर्नजिवित किया गया है। संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.06 के पुर्नजिवित होने से अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा)-पुरुष एवं महिला संवर्ग का दिनांक 01.01.1977 से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलियन प्रभावी हो गया।

3. संकल्प संख्या-1209 दिनांक 07.07.06 निर्गत के पश्चात्‌ पूर्व में अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के शिक्षकों को दिनांक 01.01.1977 तथा दिनांक 01.01.1977 के बाद नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से बिहार शिक्षा सेवा में वर्ग-2 में संविलयित किया गया, परंतु अधिसूचना सं0-422 दिनांक 22.05.97 में अंकित पदाधिकारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया।

क्र0 सं0 नाम वर्त्तमान पदस्थापन का स्थान नव पदस्थापित का स्थान
1 2 3 4
1 श्रीमती (डॉं0) विमला कुमारी प्राचार्य, पटना कॉंलेजियट स्कूल, पटना प्राचार्य, पटना कॉंलेजियट स्कूल, पटना

4. वर्णित तथ्यो के आलोक में अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) से अधिसूचना संख्या-422 दिनांक 22.05.97 द्वारा बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 (शिक्षण शाखा)-प्राचार्य के पद पर नियुक्त वैसे पदाधिकारी जो बिहार राज्य में कार्यरत है अथवा से0 नि0 हुए है, को अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) में योगदान की तिथि से अन्य संविलयित शिक्षकों के समरुप बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलयित करते हुए वरीयता अनुरुप कार्यरत पदाधिकारियों को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए निम्नवत्‌ पदस्थापित्‌ किया जाता है :- क्र0 सं0

3 (cid:18)बहार गजट, 26 माच+ 2014
क्र0 सं0 नाम वर्त्तमान पदस्थापन का स्थान नव पदस्थापित का स्थान
1 2 3 4
2 श्री विशेश्वर प्रसाद यादव प्राचार्य, पटना हाई स्कूल, गर्दनीबाग, पटना वरीय प्राध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय (बालक), राजेन्द्रनगर, पटना
3 श्री मो0 सरवरे इस्लाम प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, सहरसा वरीय प्राध्यापक, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सहरसा

5. श्रीमती (डॉं0) विमला कुमारी, श्री विशेश्वर प्रसाद यादव, श्री मो0 सरवरे इस्लाम तथा श्री उमा शंकर राम (सेवानिवृत-प्राचार्य, राजकीय त्रिभुवन उच्च विद्यालय, नौबतपुर, पटना) का नाम अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) में योगदान की तिथि के अनुसार संविलयित पदाधिकारियों की वरीयता सूची में यथा स्थान अंकित किया जायेगा।

(ii) उक्त पदाधिकारी परिणामी लाभ हेतु सभी सुशंगत कागजातों के साथ अपना दावा प्रस्तुत करेगें। (2) स्थानांतरित पदाधिकारी अविलंब नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिष्चित करेगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सत्यनारायण पासवान, उप-सचिव-सह-उप निदेशक (प्रशासन)।

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20 फरवरी 2014

सं॰ 2/एम10-11/14-780—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-1 द्वारा सेवा प्राप्त श्री प्रभात कुमार झा (कोटि क्रमांक-966/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, सारण के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-781—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-2 द्वारा सेवा प्राप्त श्री अभिनव भाष्कर (कोटि क्रमांक-1209/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-782—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-3 द्वारा सेवा प्राप्त श्री राकेश रंजन (कोटि क्रमांक-1226/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, कटिहार के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-783—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-4 द्वारा सेवा प्राप्त श्री कुमार पंकज (कोटि क्रमांक-1298/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, शिवहर के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-784—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-5 द्वारा सेवा प्राप्त श्री अनिल कुमार रमण (कोटि क्रमांक-1306/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, वैशाली के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-785—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-6 द्वारा सेवा प्राप्त श्री शिशिर कुमार मिश्रा (कोटि क्रमांक-1313/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-786—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-7 द्वारा सेवा प्राप्त श्री राजेश कुमार सिंह (कोटि क्रमांक-1314/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, भोजपुर के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-787—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-8 द्वारा सेवा प्राप्त श्री उपेन्द्र सिंह (कोटि क्रमांक-1324/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, सुपौल के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-788—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-9 द्वारा सेवा प्राप्त श्री जन्मेजय शुक्ला (कोटि क्रमांक-1329/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, प0 चम्पारण के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।4 (cid:18)बहार गजट, 26 माच+ 2014 सं॰ 2/एम10-11/14-789—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-10 द्वारा सेवा प्राप्त श्री सुधीर कुमार (कोटि क्रमांक-1345/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, नवादा के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-790—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-11 द्वारा सेवा प्राप्त श्री सुजय कुमार सिंह (कोटि क्रमांक-1351/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, सहरसा के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-791—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-12 द्वारा सेवा प्राप्त श्री अशोक कुमार मंडल (कोटि क्रमांक-1356/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, अररिया के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-792—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-13 द्वारा सेवा प्राप्त श्री प्रेम कान्त सूर्य (कोटि क्रमांक-1363/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-793—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-14 द्वारा सेवा प्राप्त श्री सुरेश प्रसाद (कोटि क्रमांक-1369/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, रोहतास के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-794—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-15 द्वारा सेवा प्राप्त श्री रविकान्त सिन्हा (कोटि क्रमांक-1373/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-795—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-16 द्वारा सेवा प्राप्त श्री राम बाबू कुमार (कोटि क्रमांक-1378/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-796—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-17 द्वारा सेवा प्राप्त मो0 जियाउर रहमान (कोटि क्रमांक-1387/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, पटना के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-797—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-18 द्वारा सेवा प्राप्त श्री मुकेश कुमार (कोटि क्रमांक-1404/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-798—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-19 द्वारा सेवा प्राप्त श्री राज कुमार प्रसाद (कोटि क्रमांक-1408/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, मधेपुरा के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-799—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-20 द्वारा सेवा प्राप्त श्री कुंदन कुमार (कोटि क्रमांक-1411/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, मुंगेर अतिरिक्त प्रभारी लखीसराय के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-800—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-22 द्वारा सेवा प्राप्त श्री रवि शंकर उरॉंव (कोटि क्रमांक-1420/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, गया के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-801—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-23 द्वारा सेवा प्राप्त श्री सुनील कुमार (कोटि क्रमांक-1423/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, बॉंका के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-802—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-24 द्वारा सेवा प्राप्त श्रीमती वंदना कुमारी (कोटि क्रमांक-1425/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-803—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-25 द्वारा सेवा प्राप्त श्री आदित्य कुमार पियूष (कोटि क्रमांक-1434/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।5 (cid:18)बहार गजट, 26 माच+ 2014 सं॰ 2/एम10-11/14-804—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-26 द्वारा सेवा प्राप्त श्री संजीव कुमार (कोटि क्रमांक-1435/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, कैमूर के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 2/एम10-11/14-805—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1887, दिनांक 11.02.14 के क्रमांक-27 द्वारा सेवा प्राप्त श्री शिव शंकर पासवान (कोटि क्रमांक-1436/11) को जिला मध्याह्‌न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, जमुई के पद पर अगले आदेश के लिए पदस्थापित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

राजेन्द्र राम, निदेषक (प्रषासन)-सह-अपर सचिव।

ÑÑÑÑ अधीJकअधीJकअधीJकअधीJक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सव+साधारण सूचनाएं इ`याऔर सव+साधारण सूचनाएं इ`याऔर सव+साधारण सूचनाएं इ`याऔर सव+साधारण सूचनाएं इ`याNद।Nद।Nद।Nद।

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सूचनासूचनासूचनासूचना

सं॰ 652—मैं राजश्री देवी, पति अनिल कुमार पासवान, तुलसी मंडी, (खिरनीतल), गुलजारबाग, आलमगंज, जिला-पटना शपथपत्र संख्या 319/04.01.2014 द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में राजश्री कुमारी और राजश्री देवी दोनों एक ही है और सही है।

राजश्री देवी।

———

सं॰ 691— मैं राजेश कुमार, पिता-अशोक कुमार वर्मा, पता-आर्य कुमार रोड, बस्ती स्कूल, पटना-800004 के नजदीक शपथ-पत्रसंख्या 9632 दिनांक 20.03.2014 द्वारा मेरे पुत्र का नाम जो कि पहले आदित्य था वह अब कुमार आदित्य के नाम से जाना जायेगा।

राजेश कुमार। No.-691—I Rajesh Kumar, S/O Ashok Kumar Verma, Address– Arya Kumar Road, Near Basti School, Patna– 8000004 vide affidavit No. 9632, dated 20.3.14 declared that my son name which was Aditya would be now known as Kumar Aditya.

RAJESH KUMAR.

ÑÑÑÑ अधीJकअधीJकअधीJकअधीJक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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Website: http://egazette.bih.nic.in

7 (cid:18)बहार गजट, 26 माच+ 2014

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत

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ग्रामीण कार्य विभाग

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अधिसूचनाएं

18 फरवरी 2014

सं0 3/अ0प्र0-1-349/2013-595—श्री रामचन्द्र गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को आर्थिक अपराध थाना कांड सं0-26/2013 दिनांक 08.07.2013, धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1) (ई) भ्र0नि0अधि0 1988 के अंतर्गत आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(i)(ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनको बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन के अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. श्री गुप्ता के विरूद्व विभागीय कार्यवाही हेतु आदेष अलग से निर्गत किया जा रहा है।

प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव।

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18 फरवरी 2014

सं0 3/अ0प्र0-1-346/2013-597—श्री अरविन्द कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान को निगरानी थाना कांड सं0-050/2013 दिनांक 22.08.2013, धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1) (ई) भ्र0नि0अधि0 1988 के अंतर्गत आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(i)(ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनको बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन के अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. श्री सिंह के विरूद्व विभागीय कार्यवाही हेतु आदेष अलग से निर्गत किया जा रहा है। प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव।8 (cid:18)बहार गजट, 26 माच+ 2014

18 फरवरी 2014

सं0 3/अ0प्र0-1-312/2013-599—श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पष्चिम को निगरानी थाना कांड सं0-036/2013 दिनांक 11.07.2013, धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1) (ई) भ्र0नि0अधि0 1988 के अंतर्गत आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(i)(ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में इनको बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन के अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. श्री सिन्हा के विरूद्व विभागीय कार्यवाही हेतु आदेष अलग से निर्गत किया जा रहा है।

प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव।

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10 मार्च 2014

सं0 3 अ0प्र0-1-504/12-850—श्री रोैषन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा अपने पदस्थापन काल में दिसम्बर 2011 से विभाग द्वारा लगातार दिये गये ओमास कार्य के प्रति उदासीनता बरतने, ओमास के कार्य में असहयोग करने, मुख्यालय से बिना अनुमति प्राप्त किये अनुपस्थित रहने, कर्तव्य का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन नहीं करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 14810-सह-पठित ज्ञापांक 14811 दिनांक 12.09.2012 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र'क' गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा करने पर अस्वीकार योग्य मानते हुए समीक्षोपंरात विभागीय अधिसूचना सं0 219-सह-पठित ज्ञापांक 220 दिनांक 29.01.2013 द्वारा श्री रौषन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के अधीन संयुक्त सचिव/अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अपर सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5439 दिनांक 19.11.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही के फलाफल का जॉच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ। जिसमें श्री कुमार के विरूद्व लगाये गये पांचों आरोपों को प्रमाणित बताया गया। तत्पष्चात श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी । श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की विभागीय स्तर पर समीक्षा किये जाने के पष्चात यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से विभागीय सहमति को बगैर किसी आधार का बताते हुए श्री कुमार ने अपने विरूद्व लगाये गये आरोपाें से मुक्त करने का अनुरोध किया गया, परंतु उनके द्वारा बचाव-बयान के समर्थन में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया, जिसके कारण श्री कुमार का बचाव-बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया ।

अतः श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के कंडिका (v) के आलोक में असंचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्वि रोकने की शास्ति देने के साथ-साथ निलंबन से मुक्त किया जाता है। श्री कुमार को निलंबन की अवधि में मात्र जीवन यापन भत्ता देय होगा एवं निलंबन अवधि की सेवा की गणना पेंषनादि के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

2. यह आदेष अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से लागू होगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव।

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मत्स्य निदेशालय

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कार्यालय आदेश

6 मार्च 2014

सं0 5/नि0गो0 वि0(8) 08/12 पार्ट-399399399399 मत्स्य—श्री रवि शंकर गुप्ता, तत्कालीन मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, दरभंगा सम्प्रति मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक (निलम्बित) जिला मत्स्य कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक 13.09.2008 को परिवादी श्री अंगेश्वर सहनी से `10,000.00 (दस हजार रूपए) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया एवं निगरानी थाना कांड सं0 63/2008 दिनांक 14.09.2008 दर्ज किया गया।9 (cid:18)बहार गजट, 26 माच+ 2014 2. लोकहित में एवं अनुशासनिक कारवाई चलाने के उद्देश्य से श्री गुप्ता को निदेशालय आदेशांक 2540 दिनांक 03.

10.2008 द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली 2005 के नियम- 9(1) 'क' तथा 9(1) 'ग' के तहत दिनांक 14.09.2008 के प्रभाव से निलम्बित किया गया।

3. विधि विभाग, पटना के परामर्श के आलोक में श्री गुप्ता के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति मत्स्य निदेशालय पत्रांक 49 दिनांक 27.01.2009 द्वारा दी गई एवं निगरानी विभाग को संसूचित किया गया।

4. रिश्वत लेने के आरोप में श्री गुप्ता के विरूद्ध पत्रांक 1949 दिनांक 02.12.2009 द्वारा प्रपत्र-'क' गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गई। गठित प्रपत्र 'क' के मुख्य बिन्दु निम्न हैंः-

(क) श्री अंगेश्वर सहनी, पिता- स्व0 लक्ष्मी सहनी, ग्राम- तसीडीह, पोस्ट-मोरो, जिला- दरभंगा द्वारा आरक्षी अधीक्षक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को समर्पित दिनांक 10.09.2008 को शिकायत पत्र के क्रम में हंस कुमार, पुलिस निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के सत्यापन के उपरांत आवश्यक कानूनी कारवाई हेतु श्री महाराजा कनिष्क कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक-सह-धावा दल प्रभारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया। धावा दल मेें :

i. श्री विनय कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक ii. श्री रणवीर ंिसंह, पुलिस निरीक्षक iii. श्री विनोद कुमार, सहायक अवर निरीक्षक iv. श्री महेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक v. श्री हंस कुमार, पुलिस-सह- सत्यापनकर्ता vi. योगेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस vii. श्री सुधीर कुमार सिंह, पुलिस

(ख) हनुमान नगर प्रखंड के अन्तर्गत अवस्थित 12 मछली जलकरों एवं 9 मखाना जलकरों की बन्दोबस्ती देने के एवज में आपके द्वारा `10,000.00 (दस हजार रूपए) रिश्वत की माँग की गई। रिश्वत की राशि प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक 13.09.2008 की तिथि निर्धारित की गई।

(ग) निगरानी अन्वेषण व्यूरो द्वारा श्री अंगेश्वर सहनी द्वारा समर्पित `10,000.00 (दस हजार) रूपये जो पाँच-पाँच सौ रूपए के बीस जी.सी. नोट जिनका नम्बर प्रीट्रैप मेमोरेन्डम में अंकित किया गया परिवादी के साथी श्री कपिल सहनी को उक्त नोटों को हिदायत के साथ दिया गया कि माँगे जाने पर ही इन नोटों को दिया जाना है।

(घ) धावादल प्रभारी, श्री महाराजा कनिष्क कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में दिनांक 13.09.2008 को करीब 6ः00 बजे प्रातः धावादल के सदस्यों एवं परिवादी तथा परिवादी के साथी श्री कपिल सहनी के साथ दो सरकारी वाहन पर सवार होकर मुख्यालय से दरभंगा के लिए प्रस्थान किया गया। करीब 12 बजे अपराह्‌न लहेरिया सराय, दरभंगा स्टेशन पर आए एवं वहाँ से जिला मत़्स्य कार्यालय लहेरियासराय दरभंगा के लिए प्रस्थान किया। परिवादी अंगेश्वर सहनी एवं उसके साथी श्री कपिल सहनी को सत्यापनकर्ता के साथ करीब 12ः45 बजे सत्यापन कर्ता के संकेत पर धावादल के सदस्यों द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए सत्यापनकर्ता एवं दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तलाशी के नियमों का पालन करते हुए आपकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में आपके दाहिने हाथ की मुठ्‌ठी में `10,000.00 (दस हजार रूपए) बरामद हुए। बरामद जी0सी0 नोटों का नम्बर प्री ट्रैप मेमोरेन्डम में अंकित नम्बर के समान पाया गया। बरामद नोटों पर धावादल के सदस्यों, परिवादी एवं उसके साथी का हस्ताक्षर प्राप्त करते हुए जब्त किया गया। जाँच प्रक्रिया सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया एवं सभी प्रक्रिया अपनाकर जाँच के उपरांत सही पाया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 1363 दिनांक 14.11.2008 के साथ एफ0आई0आर0 की प्रति एवं न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र तथा उपर्युक्त पृष्ठभूमि में साक्ष्य एवं गवाहों के साथ बचाव पक्ष रखने का आरोपी को उपयुक्त अवसर किया जाता है।

5. गठित प्रपत्र - 'क' के आलोक में श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 07.01.2010 को कारण पृच्छा समर्पित किया गया। समर्पित कारण पृच्छा में श्री गुप्ता द्वारा सभी आरोंपो से इंकार करते हुए षडयंत्र के तहत फसाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया।

6. प्रपत्र- 'क' में गठित आरोप के विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत निदेशालय आदेशांक 498 दिनांक 27.02.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा श्री रामजीवन सत्यार्थी, तत्कालीन अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

7. संचालन पदाधिकारी के अन्यत्र स्थानान्तरण के फलस्वरूप विभागय आदेशांक 351 दिनांक 20.09.2011 द्वारा श्री उपेन्द्र नारायण महतो, अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी नियुक्त किए गए।10 (cid:18)बहार गजट, 26 माच+ 2014 8. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि श्री गुप्ता को निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया अतः आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

9. विभागीय पत्रांक 314 नि0गो0 दिनांक 27.12.2013 द्वारा इस आशय के साथ ''कि निगरानी विभाग के परामर्श के अनुसार निगरानी न्यायालय से साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते थे तथा इसके लिए विद्वान न्यायालय को विहित प्रक्रिया अपनाकर प्रतिलिपियाँ निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जा सकता था जो नहीं किया गया है'' के आधार पर पूर्व के जाँच पदाधिकारी को पुनः जाँच हेतु निदेशित किया गया।

10. विभागीय पत्रांक 110 नि0गो0 दिनांक 17.02.2013 द्वारा श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 3 के उप नियम (3)(ii) के अनुसार यथास्थिति नियम 9 के उप-नियम (1)(क), (ख) या (ग) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।

11. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी को उन्हें अपने बचाव के लिए लिखित, मौखिक बयान के साथ साक्ष्य, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि जहाँ तक आरोपित पदाधिकारी को न्यायालय से सम्बन्धित साक्ष्य दिए जाने का प्रश्न था इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का अभिमत है कि विभागीय कार्यवाही आरोपित के आचरण के विरूद्ध संचालित की जाती है न कि उनके आपराधिक कृत्य के लिए। ब्यूरो द्वारा जो आरोप से सम्बन्धित कागजात उपलब्ध कराए जाते हैं, वे सभी साक्ष्य के लिए पर्याप्त हैं। आरोपित पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य की बार-बार माँग करना विभागीय कारवाई को विलंब करने के नियत को दर्शाता है तथा आरोप के आलोक में किसी भी बचाव बयान में किसी भी प्रकार का तथ्य या साक्ष्य नहीं रखा गया है। अतः आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाए गए एवं यह तथ्य भी उभकर सामने आए कि आरोपित द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने सही कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया एवं रिश्वत की माँग की गई तथा रिश्वत प्राप्त कर भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन किया गया जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3(1) का उल्लंघन है।

12. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर श्री गुप्ता से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 18(3) के तहत पत्रांक 87 नि0गो0 दिनांक 11.02.2014 द्वारा दस दिनों के अन्दर लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गई।

13. श्री गुप्ता द्वारा ससमय लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) समर्पित करने के स्थान पर 15 दिनाें का का अतिरिक्त समय प्रदान करने की माँग की गई। आरोपित कर्मी का यह कृत्य विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने को प्रमाणित करता है। अतः श्री गुप्ता द्वारा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) हेतु अतिरिक्त समय की माँग को निदेशालय पत्रांक 365 दिनांक 03.03.2014 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

14. श्री रवि शंकर गुप्ता, तत्कालीन मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, दरभंगा सम्प्रति मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक (निलम्बित) जिला मत्स्य कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर के विरूद्ध रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14(xi) के आलोक में तात्कालिक प्रभाव से राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

ह0/-

बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी का संक्षिप्त परिचयः-रिचयः-रिचयः-रिचयः- बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी का संक्षिप्त प बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी का संक्षिप्त प बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी का संक्षिप्त प नामः- श्री रवि शंकर गुप्ता, तत्कालीन मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, दरभंगा सम्प्रति मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक (निलम्बित) जिला मत्स्य कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर । जन्म तिथि :- 02.05.1965 पिता का नाम :- स्व0 सीताराम गुप्ता स्थायी पता :- गा्रम- पठिया पर, पोस्ट- दानापुर कैन्ट, जिला-पटना विभाग में योगदान की तिथिः- 22.07.1985 वेतनमानः- वेतनबैंड- 9300-34800, ग्रेड पे-4200

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, निदेशक मत्स्य।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 March 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-03-26.13/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-03-26.13.