िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट+0-40 िनबंधन सं(cid:26)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
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11 11 11 11 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000)))) पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 1 1 1 1 अूील अूील अूील अूील 2014201420142014 वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहारवन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहारवन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहारवन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहारवन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहारवन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहारवन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य
चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन (विश्वेश्वरैया परिसर), बेली रोड, पटना-800015, फोन/फैक्स-0612-2545366 चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन (विश्वेश्वरैया परिसर), बेली रोड, पटना-800015 , फोन/फैक्स-0612-2545366 email:
सं0 03—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53वां) के
[email protected] ---------------------------- कार्यालय आदेशकार्यालय आदेशकार्यालय आदेशकार्यालय आदेश 10 फरवरी 201410 फरवरी 201410 फरवरी 201410 फरवरी 2014 -धारा (2) द्वारा प्रदत्त वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53वां) के धारा-5 के उप- शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस निमित्त पारित सभी पूर्व आदेशों को अधिक्रांत करते हुए मुख्य वन्यप्राणी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस निमित्त पारित सभी पूर्व आदेशों को अधिक्रांत करते हुए मुख्य वन्यप्राणी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस निमित्त पारित सभी पूर्व आदेशों को अधिक्रांत करते हुए मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पर्यावरण एवं वन विभाग एतद् द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ-3 में प्रतिपालक, बिहार, पर्यावरण एवं वन विभाग एतद् द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ-3 में प्रतिपालक, बिहार, पर्यावरण एवं वन विभाग एतद् द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ-3 में यथाविर्निदिष्ट विभिन्न धाराओं के अधीन स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्राधिकृत पदाधिकारियों को उनके स्थानीय अधिकारिता र्नदिष्ट विभिन्न धाराओं के अधीन स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्राधिकृत पदाधिकारियों को उनके स्थानीय अधिकारिता र्नदिष्ट विभिन्न धाराओं के अधीन स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्राधिकृत पदाधिकारियों को उनके स्थानीय अधिकारिता के भीतर इस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अधीन अपने कर्त्तव्यों एवं शक्तियों को तुरन्त के प्रभाव से प्रत्यायोजित के भीतर इस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अधीन अपने कर्त्तव्यों एवं शक्तियों को तुरन्त के प्रभाव से प्रत्यायोजित के भीतर इस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अधीन अपने कर्त्तव्यों एवं शक्तियों को तुरन्त के प्रभाव से प्रत्यायोजित करते हैं :-
सारणीसारणीसारणीसारणी
| क्र.सं. | प्राधिकृत पदाधिकारी | धारा जिसके तहत प्राधिकृत किया गया |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | मुख्य वन संरक्षक या समकक्ष | 11(1)(b), 17C(1), 17D(1), 17E(1), 27(1)(b), 27(2)(c), 28(1)(d), 28(1)(e), 31, 33(a to d), 33A(1),39(3), 40(1), 28(1)(d), 28(1)(e), 31, 33(a to d), 33A(1),39(3), 40(1), 40(2), 40(4) 41(1), 43(2), 44(2), 47(a)(ii), 40(2), 40(4) 41(1), 43(2), 44(2), 47(a)(ii), 48A (for transport within state boundaries), boundaries), 49C(1), 49C(1), 49C(2), 49C(6), 50(1), 50(4), 50(6), 50(8), 54, 55(b) |
| 2 | वन संरक्षक या समकक्ष | 11(1)(b), 17C(1), 17D(1), 17E(1), 27(1)(b), 27(2)(c), 28(1)(d), 28(1)(e), 31, 33(a to d), 33A(1), 39(3), 40(1), 40(2), 40(4), 41(1), 43(2), 44(2), 47(a)(ii), 43(2), 44(2), 47(a)(ii), 48A (for transport within state boundaries), boundaries), 49C(1), 49C(1), 49C(2), 49C(6), 50(1), 50(4), 50(6), 50(8), 54, 55(b) |
| 3 | वन प्रमंडल पदाधिकारी या समकक्ष | 17C(1), 17D(1), 17E(1), 27(1)(b) 27(2)(c), 28(1)(d), 28(1)(e), 31, 33(a to d), 33A(1), 34(1), 34(2), 39(3), 40(1), 40(2), 40(4), 41(1), 43(2), 44(2), 47(a)(ii), 48A (for transport within state boundaries), 49C(1), 49C(2), 49C(6), 50(1), 50(4), 50(6), 50(8), 54, 55(b) |
| 4 | सहायक वन संरक्षक | 27(2)(c), 28(1)(d), 28(1)(e), 31, 33A(1), 41(1), 50(1), 50(6), 50(8) |
| 5 | वनों के क्षेत्र पदाधिकारी | 27(2)(c), 41(1), 50(1), 55(b) |
| 6 | वनपाल | 27(2)(c), 50(1) |
| 7 | वनरक्षी | 27(2)(c), 50(1) |
इस आदेश द्वारा अधिक्रांत पूर्व आदेशों के अधीन किया कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई इस आदेश के अधीन किया गया अथवा की गई मानी जायेगी।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक।
The 10th February 2014
No. 03—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (No 53 of 1972) and in supersession of all previous orders issued in this behalf, the Chief Wildlife Warden, Bihar with the prior approval of the State Government of Bihar hereby delegates his powers and duties under different sections of this Act as specified in column 3 to the Authorised officers mentioned in column 2 of the following Table within the area of their jurisdictions with immediate effect : -
TABLE
| S.N. | Authorised Officers | Sections under which authorised |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Chief Conservators of Forest or equivalent | 11(1)(b), 17C(1), 17D(1), 17E(1), 27(1)(b), 27(2)(c), 28(1)(d), 28(1)(e), 31, 33(a to d), 33A(1),39(3), 40(1), 40(2), 40(4) 41(1), 43(2), 44(2), 47(a)(ii), 48A (for transport within state boundaries), 49C(1), 49C(2), 49C(6), 50(1), 50(4), 50(6), 50(8), 54, 55(b) |
| 2 | Conservators of Forests or equivalent | 11(1)(b), 17C(1), 17D(1), 17E(1), 27(1)(b), 27(2)(c), 28(1)(d), 28(1)(e), 31, 33(a to d), 33A(1), 39(3), 40(1), 40(2), 40(4), 41(1), 43(2), 44(2), 47(a)(ii), 48A (for transport within state boundaries), 49C(1), 49C(2), 49C(6), 50(1), 50(4), 50(6), 50(8), 54, 55(b) |
| 3 | Divisional Forest Officers or equivalent | 17C(1), 17D(1), 17E(1), 27(1)(b) 27(2)(c), 28(1)(d), 28(1)(e), 31, 33(a to d), 33A(1), 34(1), 34(2), 39(3), 40(1), 40(2), 40(4), 41(1), 43(2), 44(2), 47(a)(ii), 48A (for transport within state boundaries), 49C(1), 49C(2), 49C(6), 50(1), 50(4), 50(6), 50(8), 54, 55(b) |
| 4 | Assistant Conservator of Forests | 27(2)(c), 28(1)(d), 28(1)(e), 31, 33A(1), 41(1), 50(1), 50(6), 50(8) |
| 5 | Range Officer of Forests | 27(2)(c), 41(1), 50(1), 55(b) |
| 6 | Forester | 27(2)(c), 50(1) |
| 7 | Forest Guard | 27(2)(c), 50(1) |
Anything done or any action taken under previous orders supershaded by this order shall be deemed to be done or taken under this order.
By Order, Sd/-Illegible, Addl. Principal Chief Conservator of Forests-cum-Chief Wildlife Warden.
—————
अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 337-571+100-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in