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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 341341341341) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
12121212 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000)))) पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 2222 अूील अूील अूील अूील 2014201420142014 शिक्षा विभाग ------- अधिसूचना 23 जनवरी 2014
सं 7/नियो॰ 1-14/2013-71
यक हो गया है। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-47 सह पठित धारा-
सरकार बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमा
-71—राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान ाक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 में कतिपय संशोधन किया जाना र्त्त) नियमावली 2012 में कतिपय संशोधन किया जाना 2006 की धारा-47 सह पठित धारा-146 के अधीन प्रदत्त ाक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 ाोधन हेतु नियमावली बनाती है :-
एवं सेवा शर्त्त) (संषोधन) नियमावली 2014 '' 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-
2. नियमावली के नियम 6 का संषोधन ।-
है जबकि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा श आवश्यक हो गया है। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार पंचायत प्रारंभिक श्ि में निम्नांकित रूप से संशोधन हेतु नियमावली बनाती है :- '' बिहार पंचायत प्रारंभिक षिक्षक (नियोजन '' बिहार पंचायत प्रारंभिक षिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संषोधन) नियमावली 2014 '' संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-(i) यह नियमावली "बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा ाक (नियोजन एवं सेवा ाोधन) नियमावली 2014" कही जाएगी। शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2014" कही जाएगी। (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। नियमावली के नियम 6 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया नियमावली के नियम 6 का संषोधन ।- नियमावली के नियम 6 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-
(i) प्राथमिक एवं मध्य '' उर्दू षिक्षकों/संस्कृत षिक्षकों/बांग्ला षिक्षकों का नियोजन ।- (i) '' उर्दू षिक्षकों/संस्कृत षिक्षकों/बांग्ला षिक्षकों का नियोजन ।- प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त के उर्दू पदों पर बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा किसी मान्यता की योग्यता रखने वाले (इन्टरमीडियट में न्यूनतम 50 वविद्यालय से उर्दू में इन्टरमीडियट/स्नातक की योग्यता रखने वाले (इन्टरमीडियट में न्यूनतम 50
ाक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा। य) एवं नियम 5 में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा। शिक्षकों के पदों पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उप शास्त्री/शास्त्री वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उप शास्त्री/शास्त्री ता एवं नियम 5 में निर्धारित थवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक की योग्यता एवं नियम 5 में निर्धारित ाक्षण योग्यता के अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 2 अूील 2014 3. नियमावली के नियम 7 का संषोधन ।- नियमावली के नियम 7 के भाग ''अधिसूचना की तिथि से सभी पदों पर 8 वर्षों तक सीधे नियोजन किया जायेगा'' को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ः- ''अधिसूचना की तिथि से 2 वर्षों तक सभी पदों पर सीधे नियोजन किया जाएगा''। 4. नियमावली के नियम 11(ख) का संषोधन ।- नियमावली के नियम 11(ख) के उप-नियम(viii) के बाद एक अतिरिक्त उप-नियम (IX) निम्नवत् जोड़ा जाता है :- '' भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंको का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। ''
5. नियमावली के नियम 11 के उप नियम ङ(1) का संषोधन ।- नियमावली के नियम 11 के उप-नियम ङ(1) के अन्तिम वाक्य ''इस प्रकार कुल तीन समव्यवहार के बाद नियोजन की प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी'' को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-
'' पद रिक्त रहने पर नियोजन इकाई द्वारा चौथे समव्यवहार में रिक्त पदो के 10 गुणा तक मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाकर निर्धारित तिथि को कैम्प के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। रिक्त पदों के अन्तर्गत उन पदों की गणना भी की जाएगी जो इस नियोजन के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरान्त पद छोड़ कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिया गया हो। ऐसा पद उसी कोटि का माना जाएगा जिस कोटि के अभ्यर्थी ने पद छोड़ा हो। चौथे समव्यवहार के उपरांत भी यदि रिक्तियाँ शेष रह जाएगी तब शेष रिक्तियों को भरने हेतु समय तालिका अलग से निर्धारित कर उन्हें भरने हेतु इसी प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकेगा। ''
6. नियमावली के नियम 15 (घ) (ii) का संषोधन ।- नियमावली के नियम 15 (घ) के उप-नियम (ii) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :- '' नियुक्ति के समय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणरत अभ्यथियों को नियोजन इकाई के द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु अवैतनिक अनुमति दी जाएगी। साथ ही ऐसी अनुपस्थित अवधि को सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी। ''
7. नियमावली के नियम 15 (छ) का संषोधन ।- नियमावली के नियम 15 (छ) के उप-नियम (vi) के बाद एक अतिरिक्त उप-नियम (vii) निम्नवत् जोड़ा जाता है ः- '' जिला प्रशासन अथवा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी शिक्षक एवं अनुदेशक को विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित पाये जाने पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने पर सम्बन्धित शिक्षक एवं अनुदेशक की अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटने का निदेश दिया जा सकेगा। ''
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अमरजीत सिन्हा, सरकार के प्रधान सचिव।
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 341-571+3000-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in