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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 April 2014

Published 02 April 2014

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2014-04-02.344
Languages
English, Hindi

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सं0 8/व॰ 3-157/03 अंश -I-1631—'' बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संश् सं0 8/व॰ 3-157/03 अंश्

ज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2013 '' (अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16 2013) के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए गठित (अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16.09.2013) के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए गठित की जाने वाली समिति में जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को सदस्य की जाने वाली समिति में जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को सदस्य की जाने वाली समिति में जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को सदस्य बनाया गया है। बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 '' की धारा-21 के प्रावधान के अनुसार '' बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य श्ि 21 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता/अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर '' बिहार विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता/अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता/अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर ज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 '' के नियम 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते ह राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य श्ि के नियम 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को तभी स्पष्ट किया जाता है कि जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को तभी स्पष्ट किया जाता है कि जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को तभी सदस्य बनाया जाएगा जब उनके बच्चे सम्बन्धित विद्यालय में नामांकित हों। यदि उनके बच्चे विद्यालय में नामांकित सदस्य बनाया जाएगा जब उनके बच्चे सम्बन्धित विद्यालय में नामांकित हों। यदि उनके बच्चे विद्यालय में नामांकित सदस्य बनाया जाएगा जब उनके बच्चे सम्बन्धित विद्यालय में नामांकित हों। यदि उनके बच्चे विद्यालय में नामांकित हिला समूह से अन्य दो माताओं (प्रत्येक में से एक) को नहीं हों तो जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह से अन्य दो माताओं (प्रत्येक में से एक) को नहीं हों तो जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के म जिनके बच्चे विद्यालय में नामांकित हों आम सभा से चयन के द्वारा सदस्य बनाया जाएगा। जिनके बच्चे विद्यालय में नामांकित हों आम सभा से चयन के द्वारा सदस्य बनाया जाएगा।

राज्यपाल के आदेष से,

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सत्यनारायण, सत्यनारायण, सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 344-571+1000-ड50ट50पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: http://egazette.bih.nic.

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 April 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2014-04-02.344/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2014-04-02.344.